सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार लहराकर आम नागरिकों को भयभीत करने वाले 04 आरोपी गिरफ्तार, अलग-अलग स्थानों से चापड़, गंडासा एवं फरसा नुमा धारदार हथियार बरामद, सभी आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार लहराकर आम नागरिकों को भयभीत करने वाले 04 आरोपी गिरफ्तार, अलग-अलग स्थानों से चापड़, गंडासा एवं फरसा नुमा धारदार हथियार बरामद, सभी आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। ▪️ *थाना सुपेला क्षेत्र के चार अलग-अलग स्थानों पर धारदार हथियार लहराकर आने-जाने वाले राहगीरों को डराने-धमकाने की सूचना पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की।* ▪️ *मुखबिर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पुलिस टीम ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर चार आरोपियों को मौके से पकड़ा।* ▪️ *आरोपियों के कब्जे से एक लोहे का चापड़, दो लोहे के गंडासा तथा एक फरसा नुमा धारदार हथियार बरामद किया गया।* ▪️ *चारों आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 1674/2026, 1675/2026, 1676/2026 एवं 1777/2026 में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।* ▪️ *पुलिस द्वारा चारों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।* मुख्य बिंदु थाना सुपेला क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार लेकर राहगीरों को भयभीत करने की चार अलग-अलग घटनाओं पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुखबिर से मिली सूचनाओं के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की तथा आरोपियों के कब्जे से चार धारदार हथियार बरामद किए। आम नागरिकों की सुरक्षा एवं सार्वजनिक स्थानों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई। संक्षिप्त विवरण दिनांक 06.11.2026 को थाना सुपेला पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के अलग-अलग सार्वजनिक स्थानों पर कुछ व्यक्ति धारदार हथियार लेकर आने-जाने वाले लोगों को लहरा कर डरा-धमका रहे हैं। प्राप्त सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए थाना सुपेला पुलिस की अलग-अलग टीमों द्वारा तत्काल बताए गए स्थानों पर पहुंचकर कार्रवाई की गई। पहली कार्रवाई में जिम गार्डन, नेहरू नगर के पास एक व्यक्ति को हाथ में लोहे का धारदार हथियार लेकर राहगीरों को डराते-धमकाते पकड़ा गया। इसी प्रकार आर.के. ग्राउंड, राधिका नगर रोड के पास एक व्यक्ति लोहे का गंडासा लेकर लोगों को भयभीत करते मिला। तीसरी कार्रवाई में फरीद नगर, लाल मैदान रोड के पास एक व्यक्ति लोहे का गंडासा लेकर राहगीरों को डरा-धमका रहा था। चौथी कार्रवाई में लाल मैदान, फरीद नगर के पास एक व्यक्ति फरसा नुमा धारदार हथियार लेकर सार्वजनिक स्थान पर लोगों को भयभीत करते मिला। पुलिस टीमों द्वारा चारों आरोपियों की घेराबंदी कर उन्हें पकड़ा गया तथा गवाहों के समक्ष उनके कब्जे से धारदार हथियार विधिवत जप्त किए गए। आरोपियों के विरुद्ध पृथक-पृथक अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई। चारों आरोपियों को दिनांक 06.11.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय दुर्ग भेजा गया। मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका) आरोपियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार लेकर आने-जाने वाले राहगीरों को हथियार लहराकर डराने-धमकाने एवं भयभीत करने का कृत्य किया जा रहा था। पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई और आरोपियों को हथियारों सहित पकड़ा गया। घटना स्थल * जिम गार्डन, नेहरू नगर के पास, सुपेला। * आर.के. ग्राउंड, राधिका नगर रोड, सुपेला। * फरीद नगर, लाल मैदान रोड, सुपेला। * लाल मैदान, फरीद नगर, सुपेला। आरोपी का नाम 1\. कुलदीप उर्फ शिवादीप उर्फ बगीरा, उम्र 38 वर्ष, निवासी पांच रास्ता, गली नंबर 05, ज्योति किराना के पास, थाना सुपेला, जिला दुर्ग। अपराध क्रमांक 1674/2026। 2\. समाउल हक अंसारी, उम्र 24 वर्ष, निवासी इस्लाम नगर, ताज बेकरी के पास, सुपेला, थाना सुपेला, जिला दुर्ग। अपराध क्रमांक 1675/2026। 3\. संतोष प्रसाद उर्फ टकला, उम्र 20 वर्ष, निवासी शिव मंदिर के पास, अंबेडकर चौक, कृष्णा नगर, सुपेला, जिला दुर्ग। अपराध क्रमांक 1676/2026। 4\. संदीप सोनकर उर्फ गोरखा, उम्र 31 वर्ष, निवासी हनुमान मंदिर के पास, वार्ड क्रमांक 10, लक्ष्मी नगर, सुपेला, वर्तमान पता महाराणा प्रताप भवन के पास, सेक्टर-07, भिलाई नगर, जिला दुर्ग। अपराध क्रमांक 1777/2026। जप्त सामग्री * एक नग लोहे का धारदार चापड़। * दो नग लोहे के धारदार गंडासा। * एक नग लकड़ी का मुठ लगा हुआ फरसा नुमा धारदार हथियार। सराहनीय कार्य उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक एस.एन. सिंह, प्र.आर. प्रकाश चन्द्र तिवारी, आरक्षक मिथलेश साहू, सउनि अजय शंकर अविनासी, आरक्षक कमल साहू, प्र.आर. प्रहलाद सिरमौर, आरक्षक मनोज सिन्हा, आरक्षक प्रदीप सिंह एवं आरक्षक प्रीतम हरिवंश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दुर्ग पुलिस की अपील दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार लेकर घूमने, डराने-धमकाने अथवा शांति व्यवस्था भंग करने जैसी गतिविधि दिखाई देने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दुर्ग पुलिस द्वारा ऐसी गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। *दुर्ग पुलिस – आपकी सुरक्षा, हमारी प्राथमिकता।* —0000—
सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार लहराकर आम नागरिकों को भयभीत करने वाले 04 आरोपी गिरफ्तार, अलग-अलग स्थानों से चापड़, गंडासा एवं फरसा नुमा धारदार हथियार बरामद, सभी आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार लहराकर आम नागरिकों को भयभीत करने वाले 04 आरोपी गिरफ्तार, अलग-अलग स्थानों से चापड़, गंडासा एवं फरसा नुमा धारदार हथियार बरामद, सभी आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। ▪️ *थाना सुपेला क्षेत्र के चार अलग-अलग स्थानों पर धारदार हथियार लहराकर आने-जाने वाले राहगीरों को डराने-धमकाने की सूचना पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की।* ▪️ *मुखबिर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पुलिस टीम ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर चार आरोपियों को मौके से पकड़ा।* ▪️ *आरोपियों के कब्जे से एक लोहे का चापड़, दो लोहे के गंडासा तथा एक फरसा नुमा धारदार हथियार बरामद किया गया।* ▪️ *चारों आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 1674/2026, 1675/2026, 1676/2026 एवं 1777/2026 में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।* ▪️ *पुलिस द्वारा चारों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।* मुख्य बिंदु थाना सुपेला क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार लेकर राहगीरों को भयभीत करने की चार अलग-अलग घटनाओं पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुखबिर से मिली सूचनाओं के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की तथा आरोपियों के कब्जे से चार धारदार हथियार बरामद किए। आम नागरिकों की सुरक्षा एवं सार्वजनिक स्थानों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई। संक्षिप्त विवरण दिनांक 06.11.2026 को थाना सुपेला पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के अलग-अलग सार्वजनिक स्थानों पर कुछ व्यक्ति धारदार हथियार लेकर आने-जाने वाले लोगों को लहरा कर डरा-धमका रहे हैं। प्राप्त सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए थाना सुपेला पुलिस की अलग-अलग टीमों द्वारा तत्काल बताए गए स्थानों पर पहुंचकर कार्रवाई की गई। पहली कार्रवाई में जिम गार्डन, नेहरू नगर के पास एक व्यक्ति को हाथ में लोहे का धारदार हथियार लेकर राहगीरों को डराते-धमकाते पकड़ा गया। इसी प्रकार आर.के. ग्राउंड, राधिका नगर रोड के पास एक व्यक्ति लोहे का गंडासा लेकर लोगों को भयभीत करते मिला। तीसरी कार्रवाई में फरीद नगर, लाल मैदान रोड के पास एक व्यक्ति लोहे का गंडासा लेकर राहगीरों को डरा-धमका रहा था। चौथी कार्रवाई में लाल मैदान, फरीद नगर के पास एक व्यक्ति फरसा नुमा
धारदार हथियार लेकर सार्वजनिक स्थान पर लोगों को भयभीत करते मिला। पुलिस टीमों द्वारा चारों आरोपियों की घेराबंदी कर उन्हें पकड़ा गया तथा गवाहों के समक्ष उनके कब्जे से धारदार हथियार विधिवत जप्त किए गए। आरोपियों के विरुद्ध पृथक-पृथक अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई। चारों आरोपियों को दिनांक 06.11.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय दुर्ग भेजा गया। मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका) आरोपियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार लेकर आने-जाने वाले राहगीरों को हथियार लहराकर डराने-धमकाने एवं भयभीत करने का कृत्य किया जा रहा था। पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई और आरोपियों को हथियारों सहित पकड़ा गया। घटना स्थल * जिम गार्डन, नेहरू नगर के पास, सुपेला। * आर.के. ग्राउंड, राधिका नगर रोड, सुपेला। * फरीद नगर, लाल मैदान रोड, सुपेला। * लाल मैदान, फरीद नगर, सुपेला। आरोपी का नाम 1\. कुलदीप उर्फ शिवादीप उर्फ बगीरा, उम्र 38 वर्ष, निवासी पांच रास्ता, गली नंबर 05, ज्योति किराना के पास, थाना सुपेला, जिला दुर्ग। अपराध क्रमांक 1674/2026। 2\. समाउल हक अंसारी, उम्र 24 वर्ष, निवासी इस्लाम नगर, ताज बेकरी के पास, सुपेला, थाना सुपेला, जिला दुर्ग। अपराध क्रमांक 1675/2026। 3\. संतोष प्रसाद उर्फ टकला, उम्र 20 वर्ष, निवासी शिव मंदिर के पास, अंबेडकर चौक, कृष्णा नगर, सुपेला, जिला दुर्ग। अपराध क्रमांक 1676/2026। 4\. संदीप सोनकर उर्फ गोरखा, उम्र 31 वर्ष, निवासी हनुमान मंदिर के पास, वार्ड क्रमांक 10, लक्ष्मी नगर, सुपेला, वर्तमान पता महाराणा प्रताप भवन के पास, सेक्टर-07, भिलाई नगर, जिला दुर्ग। अपराध क्रमांक 1777/2026। जप्त सामग्री * एक नग लोहे का धारदार चापड़। * दो नग लोहे के धारदार गंडासा। * एक नग लकड़ी का मुठ लगा हुआ फरसा नुमा धारदार हथियार। सराहनीय कार्य उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक एस.एन. सिंह, प्र.आर. प्रकाश चन्द्र तिवारी, आरक्षक मिथलेश साहू, सउनि अजय शंकर अविनासी, आरक्षक कमल साहू, प्र.आर. प्रहलाद सिरमौर, आरक्षक मनोज सिन्हा, आरक्षक प्रदीप सिंह एवं आरक्षक प्रीतम हरिवंश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दुर्ग पुलिस की अपील दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार लेकर घूमने, डराने-धमकाने अथवा शांति व्यवस्था भंग करने जैसी गतिविधि दिखाई देने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दुर्ग पुलिस द्वारा ऐसी गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। *दुर्ग पुलिस – आपकी सुरक्षा, हमारी प्राथमिकता।* —0000—
- जिला दण्डाधिकारी दुर्ग द्वारा दुर्ग शहर एवं नंदिनी रोड (पावर हाउस चौक से छावनी चौक ) भारी वाहनों के प्रवेश पर संशोधित आदेश जारी। जिला दण्डाधिकारी दुर्ग द्वारा दुर्ग शहर एवं नंदिनी रोड (पावर हाउस चौक से छावनी चौक ) भारी वाहनों के प्रवेश पर संशोधित आदेश जारी। ▪️ *पूर्व में दुर्ग शहर प्रवेश करने वाले निर्धारित 09 मार्गों पर दोपहर 12 बजे से 02 बजे तक भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों को दी जाने वाली छूट दिनांक 16/11/2026 तक समाप्त की गई।* ▪️ *अब इन सभी 09 मार्गों पर प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।* ▪️ *इसी प्रकार पावर हाउस चौक से छावनी चौक तक प्रातः 06 बजे से रात्रि 11 बजे तक भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।* ▪️ *आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, एलपीजी गैस सिलेंडर, राशन सामग्री, कस्टम मिलिंग एवं दूध, सब्जी, फल आदि आवश्यक वस्तुओं के परिवहन करने वाले वाहनों को प्रतिबंध से छूट रहेगी।* ▪️ *आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।* *उमनि / वरिष्ठ पुलिस अधीकक्ष दुर्ग* के प्रस्तुत प्रतिवेदन पर जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर जिला दुर्ग द्वारा जिले में यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुरक्षित बनाए रखने तथा भारी वाहनों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं, जनहानि एवं कानून व्यवस्था की स्थिति को रोकने के उद्देश्य से पूर्व में जारी आदेश में संशोधन किया गया है। *दुर्ग शहर :-* जारी संशोधित आदेश के अनुसार पूर्व में दुर्ग शहर में प्रवेश करने वाले निर्धारित 09 मार्गों पर दोपहर 12:00 बजे से 02:00 बजे तक भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों को आवागमन हेतु दी जाने वाली छूट को दिनांक 16/11/2026 तक तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया है। अब इन सभी 09 मार्गों पर प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक सभी प्रकार के भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। *प्रतिबंधित 09 मार्ग निम्नानुसार हैं :-* 🔸पुलगांव चौक से पोटिया रोड। 🔸पुलगांव चौक से गंजपारा चौक की ओर। 🔸गुरुद्वारा चौक से बटालियन रोड। 🔸धमधा नाका रेलवे ओवरब्रिज से ग्रीन चौक की ओर। 🔸पुष्पक नगर से कातुलबोर्ड रोड। 🔸ग्राम बघेरा से गंजपारा दुर्ग की ओर। 🔸32 बंगला (बायपास ब्रिज) से दुर्ग की ओर। 🔸ठगड़ा बांध से दुर्ग शहर की ओर। 🔸धनौरा बायपास की ओर से महाराजा चौक की ओर सड़क मार्ग। *नंदिनी रोड भिलाई :-* पावर हाउस चौक से छावनी चौक :- जारी संशोधित आदेश के अनुसार पूर्व में नंदनी रोड में प्रातः 06 बजे से रात्रि 09 बजे तक भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित था जिसे संशोधित कर दिनांक 16/11/2026 तक पर प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक इस मार्ग में सभी प्रकार के भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित 🔸पावर हाउस चौक से छावनी चौक प्रतिबंधित मार्ग! *इस दौरान आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों को प्रतिबंध से छूट रहेगी :-* संशोधित आदेश में आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहनों को पूर्ववत छूट प्रदान की गई है, जिसमें एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, एलपीजी गैस सिलेंडर परिवहन वाहन, शासकीय उचित मूल्य दुकानों के खाद्यान्न वितरण वाहन तथा कस्टम मिलिंग (धान/चावल), दूध, सब्जी, फल एवं अन्य दैनिक उपभोग की आवश्यक सामग्री का परिवहन करने वाले वाहन शामिल हैं। *अपील :-* यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा सभी भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहन चालकों, परिवहनकर्ताओं एवं संबंधित वाहन स्वामियों से अपील की जाती है कि संशोधित आदेश का कड़ाई से पालन करें तथा प्रतिबंधित समयावधि में उक्त मार्गों पर वाहनों का संचालन न करें। यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा आदेश का पालन सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक निगरानी एवं कार्यवाही की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। *सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में यातायात पुलिस दुर्ग का सहयोग करें।*2
- अभनपुर विधायक ने बाढ़ पीड़ित परिवारों को बांटी 1 करोड़ 81 लाख रुपए की सहायता राशि दीपावली से पहले 1300 परिवारों को मिली राहत, प्रत्येक हितग्राही को 10-10 हजार रुपए के चेक वितरित नवापारा-राजिम। सितंबर माह में हुई भारी बारिश से आई बाढ़ के कारण प्रभावित परिवारों को दीपावली से पहले बड़ी राहत मिली है। अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित परिवारों को कुल 1 करोड़ 81 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। विधायक इंद्र कुमार साहू के विशेष प्रयासों से प्रभावित परिवारों को यह सहायता राशि प्रदान की गई। नगर गोबरा नवापारा के वार्ड क्रमांक 5, 15, 16, 17, 18, 19 एवं 20 के बाढ़ प्रभावित लगभग 1300 परिवारों को 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। नगर के हरिहर स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रभावित परिवारों को कुल 1 करोड़ 30 लाख रुपए के चेक प्रदान किए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में पीड़ित परिवार सहायता राशि लेने पहुंचे। इस अवसर पर विधायक इंद्र कुमार साहू ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित परिवारों को दीपावली के पूर्व आर्थिक सहायता प्रदान करना सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। प्रभावित परिवारों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर निर्धारित समयावधि में सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार जनहितैषी सरकार है, जो गरीब और जरूरतमंद लोगों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समय पर सहायता राशि मिलने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की दीपावली की खुशियां दोगुनी हो गई हैं। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष ओमकुमारी संजय साहू, उपाध्यक्ष भूपेंद्र सोनी, वार्ड पार्षद, एल्डरमैन, तहसीलदार एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष ओमकुमारी संजय साहू ने भी नगरवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।1
- नेट की समस्या अब जल्द ही दूर हो जाएगी।" "कंपनी ने मेरी पोस्ट पर रिस्पॉन्स किया है, ✅ GOOD NEWS - बोरी (साजा) ✅ असर दिखा Shuru App की खबर का! एयरटेल ने लिया संज्ञान, बोरी क्षेत्र की नेट समस्या जल्द होगी दूर बोरी (साजा) - Shuru App पर एयरटेल नेटवर्क की समस्या को लेकर की गई शिकायत का आखिरकार असर हुआ है। परसदा खुर्द के रिपोर्टर दिनेश पटेल द्वारा उठाए गए मुद्दे पर "Airtel कंपनी ने कमेंट के माध्यम से संपर्क किया है।" कंपनी के प्रतिनिधि ने नेटवर्क समस्या से जुड़े कारणों की जानकारी ली और कुछ तकनीकी सुझाव दिए, जिस पर उपभोक्ता ने अपना जवाब भी दिया है। दिनेश पटेल ने बताया - "कंपनी ने मेरी पोस्ट पर रिस्पॉन्स किया है, ये अच्छी बात है। बातचीत के बाद अब थोड़ा विश्वास हो रहा है कि पिछले एक महीने से बनी हुई नेट की समस्या अब जल्द ही दूर हो जाएगी।" बोरी क्षेत्र के सैकड़ों एयरटेल यूजर्स को उम्मीद है कि कंपनी जल्द ही टावर की तकनीकी खामी को दूर करेगी। Shuru App की ताकत - जनता की आवाज, सीधे कंपनी तक! धन्यवाद Airtel टीम, आशा है जल्द ही नेटवर्क पूरी तरह ठीक होगा। रिपोर्टर - दिनेश पटेल, Shuru App, परसदा खुर्द, बोरी, जिला दुर्ग `#ThankYouAirtel #GoodNews #Bori #ShuruAppImpact`1
- दीपावली@बालोद में सुआ नृत्य करते हुए दुकान तथा घरों में पहुंच रही बच्चों की टोलिया दीपावली पर बच्चों द्वारा सुआ नृत्य एक प्राचीन और बेहद लोकप्रिय लोक परंपरा है। इस परंपरा का उद्देश्य नई धान की फसल घर आने की खुशी और समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बच्चों की टोलियां घर घर जाकर यह प्रस्तुति देती हैं। गुरुर, बालोद सहित पूरे राज्य भर में दीपावली के दौरान बच्चों की टोलियां घर घर जाकर सुआ नृत्य का प्रदर्शन कर रही है, जहां ग्रामीणों तथा दुकानदारों द्वारा बच्चों का स्वागत कर उन्हें शगुन के रूप में धान, चावल, पैसे या मिठाइयां भेंट कर रहे है। यह परंपरा नई पीढ़ी को अपनी समृद्ध छत्तीसगढ़ी लोककला और संस्कृति से जोड़े रखने का एक बेहतरीन माध्यम है।1
- उपमंडी लांजी में अवैध परिवहन के बने 02 प्रकरण *उपमंडी लांजी में अवैध परिवहन के बने 02 प्रकरण* प्राप्त जानकारी अनुसार श्री गोपाल सोनी अनुविभागीय अधिकारी( राजस्व) एवं भारसाधक अधिकारी मंडी बालाघाट एवं श्री उत्तम प्रसाद नादोनिया सचिव, कृषि उपज मंडी समिति बालाघाट के निर्देशन एवं श्री आदित्य नारायण तिवारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लांजी के मार्गदर्शन में उपमंडी लांजी के निरीक्षण दल श्री वासुदेव बढ़ई मंडी निरीक्षक एवं श्री विनोद बंसोड़ मंडी निरीक्षक के द्वारा दिनांक 6/11/2026 को रात्रिकालीन निरीक्षण के दौरान भिलाई रोड पर टिमकीटोला (रिसेवाड़ा के पास) में बिना अनुज्ञा पत्र के मक्का के अवैध परिवहन करने पर पांच गुना की कार्यवाही की गई। जिसमें साहू ब्रदर्स, कुराड़ी (मझगंवा) जिला - सिवनी से रायपुर की ओर जाने वाले ट्रक क्रमांक CG04MV3729 मे मक्का वजन -303.30 क्विंटल, पर मंडी अधिनियम अनुसार पांच गुना दांडिक शुल्क सहित कुल *82342* रुपए वसूलकर शासन के खजाने में जमा कराया गया । इसी प्रकार दिनांक 3/11/2026 को ढुढवा से महाराष्ट्र मार्ग पर ग्राम मोआरा के व्यापारी अंकित ठाकरे ,मोआरा से घाट टेमनी (महाराष्ट्र) की ओर धान के अवैध परिवहन पर पिकअप क्रमांक MH34BG1482 में धान 20 क्विंटल पर पांच गुना दांडिक शुल्क सहित कुल *5740* रुपए वसुल कर शासन के खजाने में जमा कराया गया था । इस प्रकार, दो वाहनों पर मंडी अनुज्ञा पत्र नहीं पाए जाने पर नियमानुसार पांच गुना की कार्यवाही कर दांडिक कुल मंडी /निरा. शुल्क की कुल राशि *88082.00** वसूल कर सरकारी खजाने में जमा किया गया। *अपील* कोई भी व्यापारी बगैर मंडी अनुज्ञापत्र के अधिसूचित कृषि उपजों का परिवहन किसी भी स्थिति में ना करें। अवैध परिवहन पर इस तरह की कार्यवाही सतत जारी रहेगी।1
- *ग्राम झिरौनी में अवैध गांजा रखने एवं बिक्री की फिराक में घूम रहा युवक गिरफ्तार।* चौकी – बाजार चारभाठा, जिला कबीरधाम (छत्तीसगढ़)। *पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन में चौकी बाजार चारभाठा पुलिस की कार्यवाही।* *1.220 किलोग्राम गांजा, अनुमानित कीमत 62,500/- रुपये एवं एक मोबाइल फोन जप्त।* कबीरधाम पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार पटेल तथा उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री आशीष शुक्ला एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अजाक/क्राइम श्री प्रशांत देवांगन के मार्गदर्शन में चौकी बाजार चारभाठा पुलिस द्वारा ग्राम झिरौनी में अवैध रूप से गांजा रखकर बिक्री करने की फिराक में घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस टीम ने आरोपी के कब्जे से 1.220 किलोग्राम गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत 62,500/- रुपये है तथा एक मोबाइल फोन जप्त किया है। मामले का संक्षिप्त विवरण— दिनांक 05 नवंबर 2026 को चौकी बाजार चारभाठा पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम झिरौनी निवासी हनुमानदास बैरागी झिरौनी-कोशमंदा रोड पर झिरौनी खार स्थित ईंट भट्ठे के पास मोड़ पर अपने कब्जे में गांजा रखकर बिक्री हेतु ग्राहक की तलाश कर रहा है। सूचना से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। पुलिस टीम द्वारा आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण कर स्वतंत्र गवाहों एवं तौलकर्ता को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी गई। पुलिस टीम के मौके पर पहुंचते ही संदिग्ध युवक भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम हनुमानदास बैरागी, पिता रूपेश दास बैरागी, उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम झिरौनी, चौकी बाजार चारभाठा, थाना कवर्धा, जिला कबीरधाम बताया। एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए आरोपी के कब्जे में रखे श्री मेंस वियर (Shree Mens Wear) कपड़ा दुकान के पीले रंग के थैले की तलाशी ली गई। थैले के अंदर काले रंग की खड़ी पट्टी वाले एक अन्य थैले में हल्के हरे रंग की प्लास्टिक झिल्ली के अंदर गांजा का एक पैकेट बरामद हुआ। स्वतंत्र गवाहों द्वारा मादक पदार्थ की पहचान कराई गई तथा इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन से वजन कराने पर गांजा का वजन 1.220 किलोग्राम पाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 62,500/- रुपये है। आरोपी से गांजा रखने एवं विक्रय करने के संबंध में वैध लाइसेंस प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया गया, जिस पर आरोपी ने कोई वैध लाइसेंस नहीं होना बताया। पुलिस द्वारा बरामद गांजा एवं आरोपी का मोबाइल फोन विधिवत जप्त किया गया। *एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत कार्यवाही, आरोपी गिरफ्तार* प्रकरण में आरोपी हनुमानदास बैरागी के विरुद्ध धारा 20(बी)(ii)(बी), एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। प्रकरण में विवेचना जारी है तथा गांजा के स्रोत एवं अवैध कारोबार से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी बाजार चारभाठा उप निरीक्षक श्री संतोष ठाकुर ए.एन.टी.एफ. टीम एवं चौकी पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही। *कबीरधाम पुलिस की अपील* कबीरधाम पुलिस मादक पदार्थों के अवैध कारोबार एवं तस्करी के विरुद्ध लगातार कार्यवाही कर रही है। गांजा सहित अन्य मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। आम नागरिकों से अपील है कि मादक पदार्थों की बिक्री, भंडारण अथवा तस्करी से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना नजदीकी थाना अथवा पुलिस को दें, ताकि ऐसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।1
- सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार लहराकर आम नागरिकों को भयभीत करने वाले 04 आरोपी गिरफ्तार, अलग-अलग स्थानों से चापड़, गंडासा एवं फरसा नुमा धारदार हथियार बरामद, सभी आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार लहराकर आम नागरिकों को भयभीत करने वाले 04 आरोपी गिरफ्तार, अलग-अलग स्थानों से चापड़, गंडासा एवं फरसा नुमा धारदार हथियार बरामद, सभी आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। ▪️ *थाना सुपेला क्षेत्र के चार अलग-अलग स्थानों पर धारदार हथियार लहराकर आने-जाने वाले राहगीरों को डराने-धमकाने की सूचना पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की।* ▪️ *मुखबिर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पुलिस टीम ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर चार आरोपियों को मौके से पकड़ा।* ▪️ *आरोपियों के कब्जे से एक लोहे का चापड़, दो लोहे के गंडासा तथा एक फरसा नुमा धारदार हथियार बरामद किया गया।* ▪️ *चारों आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 1674/2026, 1675/2026, 1676/2026 एवं 1777/2026 में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।* ▪️ *पुलिस द्वारा चारों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।* मुख्य बिंदु थाना सुपेला क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार लेकर राहगीरों को भयभीत करने की चार अलग-अलग घटनाओं पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुखबिर से मिली सूचनाओं के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की तथा आरोपियों के कब्जे से चार धारदार हथियार बरामद किए। आम नागरिकों की सुरक्षा एवं सार्वजनिक स्थानों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई। संक्षिप्त विवरण दिनांक 06.11.2026 को थाना सुपेला पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के अलग-अलग सार्वजनिक स्थानों पर कुछ व्यक्ति धारदार हथियार लेकर आने-जाने वाले लोगों को लहरा कर डरा-धमका रहे हैं। प्राप्त सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए थाना सुपेला पुलिस की अलग-अलग टीमों द्वारा तत्काल बताए गए स्थानों पर पहुंचकर कार्रवाई की गई। पहली कार्रवाई में जिम गार्डन, नेहरू नगर के पास एक व्यक्ति को हाथ में लोहे का धारदार हथियार लेकर राहगीरों को डराते-धमकाते पकड़ा गया। इसी प्रकार आर.के. ग्राउंड, राधिका नगर रोड के पास एक व्यक्ति लोहे का गंडासा लेकर लोगों को भयभीत करते मिला। तीसरी कार्रवाई में फरीद नगर, लाल मैदान रोड के पास एक व्यक्ति लोहे का गंडासा लेकर राहगीरों को डरा-धमका रहा था। चौथी कार्रवाई में लाल मैदान, फरीद नगर के पास एक व्यक्ति फरसा नुमा धारदार हथियार लेकर सार्वजनिक स्थान पर लोगों को भयभीत करते मिला। पुलिस टीमों द्वारा चारों आरोपियों की घेराबंदी कर उन्हें पकड़ा गया तथा गवाहों के समक्ष उनके कब्जे से धारदार हथियार विधिवत जप्त किए गए। आरोपियों के विरुद्ध पृथक-पृथक अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई। चारों आरोपियों को दिनांक 06.11.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय दुर्ग भेजा गया। मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका) आरोपियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार लेकर आने-जाने वाले राहगीरों को हथियार लहराकर डराने-धमकाने एवं भयभीत करने का कृत्य किया जा रहा था। पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई और आरोपियों को हथियारों सहित पकड़ा गया। घटना स्थल * जिम गार्डन, नेहरू नगर के पास, सुपेला। * आर.के. ग्राउंड, राधिका नगर रोड, सुपेला। * फरीद नगर, लाल मैदान रोड, सुपेला। * लाल मैदान, फरीद नगर, सुपेला। आरोपी का नाम 1\. कुलदीप उर्फ शिवादीप उर्फ बगीरा, उम्र 38 वर्ष, निवासी पांच रास्ता, गली नंबर 05, ज्योति किराना के पास, थाना सुपेला, जिला दुर्ग। अपराध क्रमांक 1674/2026। 2\. समाउल हक अंसारी, उम्र 24 वर्ष, निवासी इस्लाम नगर, ताज बेकरी के पास, सुपेला, थाना सुपेला, जिला दुर्ग। अपराध क्रमांक 1675/2026। 3\. संतोष प्रसाद उर्फ टकला, उम्र 20 वर्ष, निवासी शिव मंदिर के पास, अंबेडकर चौक, कृष्णा नगर, सुपेला, जिला दुर्ग। अपराध क्रमांक 1676/2026। 4\. संदीप सोनकर उर्फ गोरखा, उम्र 31 वर्ष, निवासी हनुमान मंदिर के पास, वार्ड क्रमांक 10, लक्ष्मी नगर, सुपेला, वर्तमान पता महाराणा प्रताप भवन के पास, सेक्टर-07, भिलाई नगर, जिला दुर्ग। अपराध क्रमांक 1777/2026। जप्त सामग्री * एक नग लोहे का धारदार चापड़। * दो नग लोहे के धारदार गंडासा। * एक नग लकड़ी का मुठ लगा हुआ फरसा नुमा धारदार हथियार। सराहनीय कार्य उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक एस.एन. सिंह, प्र.आर. प्रकाश चन्द्र तिवारी, आरक्षक मिथलेश साहू, सउनि अजय शंकर अविनासी, आरक्षक कमल साहू, प्र.आर. प्रहलाद सिरमौर, आरक्षक मनोज सिन्हा, आरक्षक प्रदीप सिंह एवं आरक्षक प्रीतम हरिवंश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दुर्ग पुलिस की अपील दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार लेकर घूमने, डराने-धमकाने अथवा शांति व्यवस्था भंग करने जैसी गतिविधि दिखाई देने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दुर्ग पुलिस द्वारा ऐसी गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। *दुर्ग पुलिस – आपकी सुरक्षा, हमारी प्राथमिकता।* —0000—2
- *ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, एक ही परिवार के 3 की मौत* *बलौदाबाजार।* जिले में आज सड़क हादसे की दूसरी बड़ी घटना सामने आई। सिटी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रवान मुख्य मार्ग पर मंसा चौक के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को कुचल दिया, जिसमें एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। घटना आज दोपहर करीब 2 बजे हुई। ट्रक क्रमांक CG08 AX 6011 ने मोटरसाइकिल MP18 M 1744 को टक्कर मार दी। हादसे के बाद पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर ट्रक सहित थाना भाटापारा ग्रामीण में हिरासत में रखा है। तीनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बलौदाबाजार लाए गए हैं। जानकारी के अनुसार परिवार पोस्ट ऑफिस से पैसे निकालकर घर लौट रहा था। *मृतकों के नाम —* 1. निहारिका ध्रुव (16 वर्ष) पिता रामचंद्र ध्रुव 2. रामचंद्र ध्रुव (39 वर्ष) 3. टोमेश ध्रुव (12 वर्ष) पिता रामचंद्र ध्रुव तीनों निवासी ग्राम खैरताल, थाना भाटापारा ग्रामीण के रहने वाले थे।1