*फरार ट्रक चोर को पुलिस की चेतावनी* *10 दिन में आत्मसमर्पण न करने पर होगी कुर्की की कार्रवाई* रविंद्र प्रताप सिंह विशाल प्रभात प्रतापगढ़। जिले में ट्रक चोरी के एक वर्ष पुराने मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई तेज कर दी है। फरार चल रहे आरोपी को 10 दिन के भीतर आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई है, अन्यथा उसके घर की कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रतापगढ़ पुलिस ने ट्रक चोरी के मुख्य आरोपी मोहम्मद रिजवान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा आरोपी के घर पर धारा 82 सीआरपीसी के तहत नोटिस चस्पा किया गया है और स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वह 10 दिनों के भीतर न्यायालय में आत्मसमर्पण करे। यह मामला करीब एक वर्ष पुराना है ।थाना क्षेत्र के रामपुर बंतरी गांव निवासी मोहम्मद रिजवान के खिलाफ ट्रक चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के समय मांधाता पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी चोरी का ट्रक ले जा रहे आरोपियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई थी। इस मुठभेड़ में रिजवान का एक साथी घायल हो गया था। पुलिस ने मौके से कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन मुख्य आरोपी मोहम्मद रिजवान तभी से फरार चल रहा है। लगातार फरारी के चलते न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर धारा 82 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की गई। इसी क्रम में देल्हूपुर थाना पुलिस ने आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा कर सार्वजनिक रूप से मुनादी कराई। देल्हूपुर थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि आरोपी को 10 दिनों के भीतर न्यायालय में आत्मसमर्पण करना अनिवार्य है। यदि निर्धारित समय सीमा में आरोपी न्यायालय में पेश नहीं होता है, तो 11वें दिन उसके घर की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
*फरार ट्रक चोर को पुलिस की चेतावनी* *10 दिन में आत्मसमर्पण न करने पर होगी कुर्की की कार्रवाई* रविंद्र प्रताप सिंह विशाल प्रभात प्रतापगढ़। जिले में ट्रक चोरी के एक वर्ष पुराने मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई तेज कर दी है। फरार चल रहे आरोपी को 10 दिन के भीतर आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई है, अन्यथा उसके घर की कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रतापगढ़ पुलिस ने ट्रक चोरी के मुख्य आरोपी मोहम्मद रिजवान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा आरोपी के घर पर धारा 82 सीआरपीसी के तहत नोटिस चस्पा किया गया है और स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वह 10 दिनों के भीतर न्यायालय में आत्मसमर्पण करे। यह मामला करीब एक वर्ष पुराना है ।थाना क्षेत्र के रामपुर बंतरी गांव निवासी मोहम्मद रिजवान के खिलाफ ट्रक चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के समय मांधाता पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी चोरी का ट्रक ले जा रहे आरोपियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई थी। इस मुठभेड़ में रिजवान का एक साथी घायल हो गया था। पुलिस ने मौके से कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन मुख्य आरोपी मोहम्मद रिजवान तभी से फरार चल रहा है। लगातार फरारी के चलते न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर धारा 82 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की गई। इसी क्रम में देल्हूपुर थाना पुलिस ने आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा कर सार्वजनिक रूप से मुनादी कराई। देल्हूपुर थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि आरोपी को 10 दिनों के भीतर न्यायालय में आत्मसमर्पण करना अनिवार्य है। यदि निर्धारित समय सीमा में आरोपी न्यायालय में पेश नहीं होता है, तो 11वें दिन उसके घर की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
- Post by अपना प्रतापगढ़ न्यूज1
- Post by नीरज पांडेय पत्रकार प्रतापगढ़1
- गोंडा की रूपाली शर्मा ने दो साल पहले घर से भागकर मोहम्मद साबिर से निकाह किया था।मोहम्मद साबिर ने रूपाली और नवजात शिशु को साथ घर से निकाल दिया। रूपाली ने अपने बच्चे के साथ लखनऊ हाईकोर्ट की इमारत से कूदने का प्रयास किया,पुलिस ने बचा लिया।1
- *थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम बभनगवाँ में युवक द्वारा फाँसी लगाने की घटना के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी लम्भुआ श्री रितिक कपूर की बाइटः-*1
- सुलतानपुर के बल्दीराय थाना क्षेत्र के टंडरसा गांव में हुई मारपीट की घटना ने गंभीर रूप ले लिया, जब घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस टीम ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडे और लोहे की पाइप बरामद की है। अधिकारियों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की जांच जारी है।1
- *आजादी से आज तक नहीं बनी सड़क अब खुद बनाएंगे, आनन्द विक्रमाजीत उपाध्याय* जौनपुर ब्लॉक मछली शहर के नवापुर निवासी आनंद उपाध्याय उद्योगपति सूरत ने कहा कि आजादी से आज तक नवापुर में आने जाने के लिए कोई सड़क नहीं बनाई गई सैकड़ो आवेदन सैकड़ो अखबार निकाल गए जनता अब त्रस्त हो चुका है अतः मैं जिलाधिकारी महोदय से अनुमति मांगता हूं कि मुझे आनंद उपाध्याय को कच्चा सड़क पर 900 मीटर लंबा 10 फिट चौड़ा खड़न्जा, जरौना वन विभाग से नवापुर देवी मंदिर तक बिछाने की अनुमति प्रदान करें। जिलाधिकारी जौनपुर से ज्ञापन सौंपकर सड़क बनाने की व्यक्तिगत अनुमति मांगी, जिलाधिकारी ने कहा जाइए बना लीजिए। ज्ञापन जज सिंह अन्ना ने आनंद उपाध्याय सहित पांच लोगों के साथ दिया1
- Post by नीरज पांडेय पत्रकार प्रतापगढ़1
- *पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़, श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, आज थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा एक बड़ी विधिक कार्रवाई संपन्न की गई।* *थाना मांधाता पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 150/2025, धारा 109(1), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 111(2)b BNS के अंतर्गत वांछित अभियुक्त रिजवान पुत्र रियाज (निवासी: रामपुर बन्तरी, थाना मांधाता) लंबे समय से फरार चल रहा था।* *विधिक कार्रवाई का विवरण:* उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया गया था, इसके बावजूद अभियुक्त लगातार अपनी उपस्थिति से बच रहा था। थानाध्यक्ष देल्हूपुर द्वारा प्रस्तुत आख्या पर विचार करते हुए माननीय न्यायालय ने दिनांक 08/04/2026 को अभियुक्त के विरुद्ध धारा 84 BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत उद्घोषणा (Proclamation) जारी करने का आदेश दिया था। *तामीली एवं मुनादी की प्रक्रिया:* आज दिनांक 22/04/2026 को थानाध्यक्ष देल्हूपुर पुलिस टीम के साथ ग्राम बन्तरी में जाकर नियमानुसार निम्नलिखित कार्रवाई की गई: *चस्पा की कार्यवाही:* अभियुक्त रिजवान के घर के सहन/मुख्य दरवाजे, गांव की सरकारी राशन की दुकान, पंचायत भवन और स्थानीय विद्यालय की दीवार पर सार्वजनिक रूप से नोटिस चस्पा किया गया। *मुनादी:* गांव के सार्वजनिक स्थानों पर ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी कराई गई और ग्रामीणों को अवगत कराया गया कि यदि वांछित अभियुक्त नियत समय के भीतर न्यायालय या पुलिस के समक्ष समर्पण नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध कुर्की (धारा 85 BNSS) की कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। *पुलिस की अपील:* पुलिस प्रशासन आम जनमानस से अपील करता है कि किसी भी अपराधी को शरण देना अपराध है। फरार अभियुक्त के संबंध में कोई भी जानकारी होने पर तत्काल संबंधित थाने को सूचित करें। जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने हेतु अपराधियों के विरुद्ध इस प्रकार की कड़ी विधिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।3
- Post by अपना प्रतापगढ़ न्यूज1