राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कन्नौद न्यायालय में किया जाएगा। इस अवसर पर अभिभाषक कक्ष में अधिवक्ताओ के साथ द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री अमित निगम के द्वारा एक बैठक आयोजित की जिसमें प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड कन्नौद श्रीमती उषा उईके, अभिभाषक संघ के सचिव विजय बोहरे भी विशेष रूप से उपस्थिति थे। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर कन्नौद न्यायालय में तैयारियां तेज अभिभाषक कक्ष में न्यायाधीशों ने ली बैठक सुलह-समझौते से मामलों के त्वरित निस्तारण का मिलेगा अवसर कन्नौद। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर कन्नौद न्यायालय में तैयारियां तेज अभिभाषक कक्ष में न्यायाधीशों ने ली बैठक सुलह-समझौते से मामलों के त्वरित निस्तारण का मिलेगा अवसर कन्नौद। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कन्नौद न्यायालय में किया जाएगा। इस अवसर पर अभिभाषक कक्ष में अधिवक्ताओ के साथ द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री अमित निगम के द्वारा एक बैठक आयोजित की जिसमें प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड कन्नौद श्रीमती उषा उईके, अभिभाषक संघ के सचिव विजय बोहरे भी विशेष रूप से उपस्थिति थे। अभिभाषक संघ के सह सचिव एडवोकेट शैलेंद्र पांचाल ने बताया कि न्यायाधीश श्री अमित निगम ने अपने उद्बोबधन में कहा कि कन्नौद न्यायालय में भी लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक लंबित प्रकरणों का आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकरण कराने में सभी अधिवक्ता विशेष सहयोग दें एवं पक्षकारों को समझाएं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में वर्ष 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को निर्धारित है। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य पक्षकारों को शीघ्र, सुलभ एवं कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराना तथा आपसी सहमति से विवादों का समाधान करना है। लोक अदालत में ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाती है जिनका निपटारा पक्षकारों की सहमति एवं राजीनामे के आधार पर संभव है। लोक अदालत के माध्यम से चेक बाउंस, बैंक ऋण एवं वसूली, मोटर दुर्घटना दावा, शमनीय आपराधिक प्रकरण, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), बिजली-पानी सहित जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवाद तथा यातायात चालान जैसे मामलों का नियमानुसार निस्तारण किया जा सकता है। लोक अदालत में प्रकरण के निस्तारण से पक्षकारों को लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलने के साथ-साथ समय एवं धन की भी बचत होती है। संबंधित पक्षकार अपने प्रकरण को लोक अदालत में रखे जाने के लिए न्यायालय अथवा संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। न्यायालय एवं विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आमजन से अपील की गई है कि वे आपसी सहमति से विवादों के शीघ्र समाधान के इस अवसर का लाभ उठाएं। उक्त जानकारी एडवोकेट शैलेंद्र पांचाल द्वारा दी गई। इस अवसर पर अभिभाषक कक्ष में अधिवक्ताओ के साथ द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री अमित निगम के द्वारा एक बैठक आयोजित की जिसमें प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड कन्नौद श्रीमती उषा उईके, अभिभाषक संघ के सचिव विजय बोहरे भी विशेष रूप से उपस्थिति थे। अभिभाषक संघ के सह सचिव एडवोकेट शैलेंद्र पांचाल ने बताया कि न्यायाधीश श्री अमित निगम ने अपने उद्बोबधन में कहा कि कन्नौद न्यायालय में भी लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक लंबित प्रकरणों का आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकरण कराने में सभी अधिवक्ता विशेष सहयोग दें एवं पक्षकारों को समझाएं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में वर्ष 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को निर्धारित है। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य पक्षकारों को शीघ्र, सुलभ एवं कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराना तथा आपसी सहमति से विवादों का समाधान करना है। लोक अदालत में ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाती है जिनका निपटारा पक्षकारों की सहमति एवं राजीनामे के आधार पर संभव है। लोक अदालत के माध्यम से चेक बाउंस, बैंक ऋण एवं वसूली, मोटर दुर्घटना दावा, शमनीय आपराधिक प्रकरण, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), बिजली-पानी सहित जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवाद तथा यातायात चालान जैसे मामलों का नियमानुसार निस्तारण किया जा सकता है। लोक अदालत में प्रकरण के निस्तारण से पक्षकारों को लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलने के साथ-साथ समय एवं धन की भी बचत होती है। संबंधित पक्षकार अपने प्रकरण को लोक अदालत में रखे जाने के लिए न्यायालय अथवा संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। न्यायालय एवं विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आमजन से अपील की गई है कि वे आपसी सहमति से विवादों के शीघ्र समाधान के इस अवसर का लाभ उठाएं। उक्त जानकारी एडवोकेट शैलेंद्र पांचाल द्वारा दी गई।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कन्नौद न्यायालय में किया जाएगा। इस अवसर पर अभिभाषक कक्ष में अधिवक्ताओ के साथ द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री अमित निगम के द्वारा एक बैठक आयोजित की जिसमें प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड कन्नौद श्रीमती उषा उईके, अभिभाषक संघ के सचिव विजय बोहरे भी विशेष रूप से उपस्थिति थे। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर कन्नौद न्यायालय में तैयारियां तेज अभिभाषक कक्ष में न्यायाधीशों ने ली बैठक सुलह-समझौते से मामलों के त्वरित निस्तारण का मिलेगा अवसर कन्नौद। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर कन्नौद न्यायालय में तैयारियां तेज अभिभाषक कक्ष में न्यायाधीशों ने ली बैठक सुलह-समझौते से मामलों के त्वरित निस्तारण का मिलेगा अवसर कन्नौद। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कन्नौद न्यायालय में किया जाएगा। इस अवसर पर अभिभाषक कक्ष में अधिवक्ताओ के साथ द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री अमित निगम के द्वारा एक बैठक आयोजित की जिसमें प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड कन्नौद श्रीमती उषा
उईके, अभिभाषक संघ के सचिव विजय बोहरे भी विशेष रूप से उपस्थिति थे। अभिभाषक संघ के सह सचिव एडवोकेट शैलेंद्र पांचाल ने बताया कि न्यायाधीश श्री अमित निगम ने अपने उद्बोबधन में कहा कि कन्नौद न्यायालय में भी लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक लंबित प्रकरणों का आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकरण कराने में सभी अधिवक्ता विशेष सहयोग दें एवं पक्षकारों को समझाएं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में वर्ष 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को निर्धारित है। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य पक्षकारों को शीघ्र, सुलभ एवं कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराना तथा आपसी सहमति से विवादों का समाधान करना है। लोक अदालत में ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाती है जिनका निपटारा पक्षकारों की सहमति एवं राजीनामे के आधार पर संभव है। लोक अदालत के माध्यम से चेक बाउंस, बैंक ऋण एवं वसूली, मोटर दुर्घटना दावा, शमनीय आपराधिक प्रकरण, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), बिजली-पानी सहित जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवाद तथा यातायात चालान जैसे मामलों का नियमानुसार निस्तारण किया जा सकता है। लोक अदालत में प्रकरण के निस्तारण से पक्षकारों को लंबे समय तक चलने
वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलने के साथ-साथ समय एवं धन की भी बचत होती है। संबंधित पक्षकार अपने प्रकरण को लोक अदालत में रखे जाने के लिए न्यायालय अथवा संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। न्यायालय एवं विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आमजन से अपील की गई है कि वे आपसी सहमति से विवादों के शीघ्र समाधान के इस अवसर का लाभ उठाएं। उक्त जानकारी एडवोकेट शैलेंद्र पांचाल द्वारा दी गई। इस अवसर पर अभिभाषक कक्ष में अधिवक्ताओ के साथ द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री अमित निगम के द्वारा एक बैठक आयोजित की जिसमें प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड कन्नौद श्रीमती उषा उईके, अभिभाषक संघ के सचिव विजय बोहरे भी विशेष रूप से उपस्थिति थे। अभिभाषक संघ के सह सचिव एडवोकेट शैलेंद्र पांचाल ने बताया कि न्यायाधीश श्री अमित निगम ने अपने उद्बोबधन में कहा कि कन्नौद न्यायालय में भी लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक लंबित प्रकरणों का आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकरण कराने में सभी अधिवक्ता विशेष सहयोग दें एवं पक्षकारों को समझाएं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में वर्ष 2026
की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को निर्धारित है। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य पक्षकारों को शीघ्र, सुलभ एवं कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराना तथा आपसी सहमति से विवादों का समाधान करना है। लोक अदालत में ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाती है जिनका निपटारा पक्षकारों की सहमति एवं राजीनामे के आधार पर संभव है। लोक अदालत के माध्यम से चेक बाउंस, बैंक ऋण एवं वसूली, मोटर दुर्घटना दावा, शमनीय आपराधिक प्रकरण, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), बिजली-पानी सहित जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवाद तथा यातायात चालान जैसे मामलों का नियमानुसार निस्तारण किया जा सकता है। लोक अदालत में प्रकरण के निस्तारण से पक्षकारों को लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलने के साथ-साथ समय एवं धन की भी बचत होती है। संबंधित पक्षकार अपने प्रकरण को लोक अदालत में रखे जाने के लिए न्यायालय अथवा संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। न्यायालय एवं विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आमजन से अपील की गई है कि वे आपसी सहमति से विवादों के शीघ्र समाधान के इस अवसर का लाभ उठाएं। उक्त जानकारी एडवोकेट शैलेंद्र पांचाल द्वारा दी गई।
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- मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से रिपोर्टर देवेंद्र सिंह मीना बिछिया आंगनवाड़ी में विधायक ने किया औचक निरीक्षण सीहोर। श्यामपुर तहसील के ग्राम बिछिया स्थित आंगनवाड़ी केंद्र का विधायक सुदेश राय ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बच्चों के भोजन में निर्धारित मेन्यू के बजाय केवल साधारण चावल पाए जाने पर विधायक ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को फोन पर फटकार लगाते हुए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। विधायक ने लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से रिपोर्टर देवेंद्र सिंह मीना की विशेष रिपोर्ट1
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- देवास। अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण और परिवहन के खिलाफ आबकारी एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने 8 सितंबर को खटम्बा, सोनखेड़ी, हरिजन बस्ती, सीकलीगर मोहल्ला, सतवास, पीपल कोटा, खातेगांव और नेमावर सहित विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की। टीम ने करीब 3650 किलो महुआ लाहन, 80 लीटर हाथभट्टी मदिरा, 58 लीटर विदेशी मदिरा तथा आर्टिगा वाहन क्रमांक MP09DR3096 जब्त किया। जब्त सामग्री का अनुमानित मूल्य 11.50 लाख रुपए बताया गया है। कार्रवाई में आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के 11 एवं धारा 34(2) का 1, कुल 12 प्रकरण दर्ज किए गए। यह कार्रवाई आबकारी आयुक्त म.प्र. के निर्देश पर कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती बसंती भूरिया के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग, थाना खातेगांव, नेमावर एवं सतवास पुलिस द्वारा की गई। कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी नीलेश पवार, थाना प्रभारी नेमावर टीना शुक्ला, आबकारी उपनिरीक्षक प्रेम यादव, गोकुल प्रसाद मेघवाल, पूजा गहलोत, कैलाश जामोद, रोहित मुकाती, योगेंद्र ठाकुर, राजश्री खन्ना गहलोत, अरविंद सोलंकी, दीपक धुरिया एवं राजाराम रैकवार तथा आबकारी मुख्य आरक्षक विकास गौतम, अरविंद जिनवाल, शंकर लाल परते, आबकारी आरक्षक बालकृष्ण जायसवाल, सनत ओझा, निहाल खत्री, निकिता परमार, भगवत परते, सविता धाकड़ एवं नगर सैनिक अनिल चौहान शामिल रहे। विभाग ने अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्रवाई आगे भी जारी रखने की बात कही है।1
- सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत ग्राम ननासा में भाजपा कन्नौद मंडल की कार्यशाला आयोजित की गई। ग्राम पंचायत ननासा के सरपंच रोहित तिवारी ने बताया कि सेवा संकल्प अभियान की कार्यशाला में पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा सेवा कार्यों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने को लेकर विचार-विमर्श किया गया। कार्यकर्ताओं ने सेवा, संगठन और समर्पण की भावना के साथ जनसेवा के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत कन्नौद मंडल की कार्यशाला आयोजित कन्नौद/। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत ग्राम ननासा में भाजपा कन्नौद मंडल की कार्यशाला आयोजित की गई। ग्राम पंचायत ननासा के सरपंच रोहित तिवारी ने बताया कि सेवा संकल्प अभियान की कार्यशाला में पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा सेवा कार्यों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने को लेकर विचार-विमर्श किया गया। कार्यकर्ताओं ने सेवा, संगठन और समर्पण की भावना के साथ जनसेवा के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यशाला में कार्यकर्ताओं से संगठन की गतिविधियों को जन-जन तक पहुंचाने और समाजहित के कार्यों में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया गया। वक्ताओं ने कहा कि सेवा और समर्पण के माध्यम से भाजपा परिवार निरंतर समाज के बीच अपनी भूमिका को मजबूत कर रहा है। कार्यशाला का उद्देश्य संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने के साथ सेवा कार्यों को प्रभावी रूप से आमजन तक पहुंचाना रहा।1
- पुनासा/मुंदी सिंहस्थ 2028 की तैयारी तेज, ओंकारेश्वर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर1
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