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*07 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा* *➡️ पॉक्सो के गंभीर प्रकरण में जशपुर पुलिस की त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना का प्रभावी परिणाम* *➡️ अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के मात्र 23 दिवस एवं FIR के 40 दिवस के भीतर आरोपी को मिली सजा* *➡️ थाना कांसाबेल क्षेत्र का मामला* *➡️ थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ताम्रकार की कुशल विवेचना एवं विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्री अनुपम कुमार तिर्की की सशक्त पैरवी से आरोपी दोषसिद्ध* *➡️ अपर सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी. जशपुर श्री जनार्दन खरे के न्यायालय ने आरोपी विनोद एक्का उर्फ जशपुरिया उर्फ छोटा दादू को किया दोषसिद्ध* *➡️ आरोपी विनोद एक्का उर्फ जशपुरिया उर्फ छोटा दादू, उम्र 62 वर्ष* ---00--- जशपुर पुलिस द्वारा गंभीर एवं संवेदनशील अपराधों में त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए उपलब्ध साक्ष्यों का वैज्ञानिक एवं विधिसम्मत तरीके से संकलन कर प्रकरणों को शीघ्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही प्रभावी अभियोजन के माध्यम से आरोपियों को कानून के अनुसार दण्डित कराने की दिशा में लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना कांसाबेल के गंभीर पॉक्सो प्रकरण में थाना प्रभारी एवं विवेचक जितेंद्र कुमार ताम्रकार की कुशल विवेचना तथा विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्री अनुपम कुमार तिर्की की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप आरोपी को अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के मात्र 23 दिवस में माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर सजा सुनाई गई है। FIR दर्ज होने के मात्र 40 दिवस में भी प्रकरण में न्यायालय से सजा का निर्णय आया है। *➡️ घटना का विस्तृत विवरण* थाना कांसाबेल में पीड़िता के पिता द्वारा दिनांक 13.08.2026 को लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई। शिकायत में बताया गया कि उनकी 07 वर्षीय बच्ची दिनांक 09.08.2026 को शाम करीब 06:00 बजे गांव के एक व्यक्ति के घर में टी.व्ही. देखते हुए खाना खा रही थी। इसी दौरान आरोपी विनोद एक्का उर्फ जशपुरिया उर्फ छोटा दादू वहां आया और पीड़िता को “रोटी खाने चलो” कहकर अपने साथ ले गया। आरोपी पीड़िता को अपने घर ले गया और वहां पहुंचकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ समय बीत जाने के बाद भी जब पीड़िता वापस नहीं आई तो उसके परिजन उसे खोजने लगे। इसी दौरान गांव का एक व्यक्ति पीड़िता को लेकर वापस आता दिखाई दिया। पूछताछ करने पर उक्त व्यक्ति ने बताया कि उसने आरोपी के घर की खिड़की से अंदर देखा था, जहां पीड़िता वस्त्र धारण कर रही थी तथा आरोपी विनोद एक्का भी वस्त्र धारण कर रहा था। इसके बाद दिनांक 10.08.2026 को पीड़िता की मां ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ की। इस दौरान पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि आरोपी विनोद एक्का उर्फ छोटा दादू द्वारा उसके साथ गलत कृत्य किया गया है। पीड़िता द्वारा बताई गई घटना की जानकारी परिजनों को दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता के पिता द्वारा दिनांक 13.08.2026 को थाना कांसाबेल में लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट के आधार पर थाना कांसाबेल में अपराध क्रमांक 151/2026 पंजीबद्ध कर आरोपी विनोद एक्का उर्फ जशपुरिया उर्फ छोटा दादू के विरुद्ध धारा 65(2) बीएनएस एवं धारा 4, 6 पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। *➡️ थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ताम्रकार की कुशल विवेचना* प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए डी आई जी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री राकेश कुमार पाटनवार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ताम्रकार द्वारा प्रकरण की विवेचना की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार किया गया। पीड़िता एवं संबंधित साक्षियों के कथन दर्ज किए गए। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया तथा प्रकरण से संबंधित आवश्यक वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन किया गया। आरोपी का भी चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण से संबंधित दस्तावेजी एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों को विधिवत संकलित किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विवेचना पूर्ण करते हुए आरोपी के विरुद्ध धारा 96, 65(2), 127(2) बीएनएस एवं धारा 4, 6 पॉक्सो अधिनियम के तहत अभियोग पत्र दिनांक 02.09.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। *➡️ विवेचक जितेंद्र कुमार ताम्रकार की लगातार प्रभावी विवेचना* थाना प्रभारी एवं विवेचक जितेंद्र कुमार ताम्रकार द्वारा पूर्व में भी थाना कांसाबेल के एक गंभीर पॉक्सो प्रकरण में प्रभावी विवेचना की गई थी। उक्त प्रकरण में 13 वर्षीय बालिका के साथ आरोपी द्वारा लगातार लगभग 03 वर्षों तक दुष्कर्म किए जाने के मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। लगभग दो माह के भीतर गंभीर प्रकरण में सजा दिलाने में विवेचक की प्रभावी विवेचना महत्वपूर्ण रही थी। *➡️ अभियोग पत्र के 23 दिवस में सजा, FIR के 40 दिवस में न्यायालय का फैसला* जशपुर पुलिस द्वारा प्रकरण में त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए दिनांक 02.09.2026 को अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण की त्वरित सुनवाई करते हुए दिनांक 24.09.2026 को निर्णय पारित किया गया। इस प्रकार अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के मात्र 23 दिवस के भीतर आरोपी को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई गई। वहीं FIR दर्ज होने के 40 दिवस के भीतर न्यायालय से सजा का निर्णय आया। *➡️ विशेष लोक अभियोजक श्री अनुपम कुमार तिर्की की सशक्त पैरवी* प्रकरण की सुनवाई माननीय श्री जनार्दन खरे, अपर सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी. जशपुर के न्यायालय में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्री अनुपम कुमार तिर्की द्वारा प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा पीड़िता सहित कुल 13 साक्षियों का परीक्षण कराया गया तथा प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं अन्य साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। विवेचक जितेंद्र कुमार ताम्रकार द्वारा संकलित साक्ष्यों एवं विशेष लोक अभियोजक श्री अनुपम कुमार तिर्की द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध किया गया। *➡️ आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा* माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी विनोद एक्का उर्फ जशपुरिया उर्फ छोटा दादू, उम्र 62 वर्ष को निम्नानुसार दण्डित किया गया :- ➡️ धारा 65(2) बीएनएस – 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹2,000/- अर्थदण्ड। ➡️ धारा 127(2) बीएनएस – 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1,000/- अर्थदण्ड। ➡️ धारा 6 पॉक्सो अधिनियम – 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹2,000/- अर्थदण्ड। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में पृथक से कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उक्त सभी कारावास की सजाएं साथ-साथ चलेंगी। *➡️ डी आई जी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह का संदेश* डी आई जी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि जशपुर पुलिस द्वारा गंभीर एवं संवेदनशील अपराधों में त्वरित, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा प्रभावी अभियोजन के माध्यम से आरोपियों को कानून के अनुसार दण्डित कराने और पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने की दिशा में निरंतर कार्यवाही की जा रही है।उन्होंने कहा कि पॉक्सो के गंभीर प्रकरण में जशपुर पुलिस की कुशल विवेचना एवं विशेष लोक अभियोजक की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप 07 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय द्वारा 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। गंभीर एवं संवेदनशील अपराधों में आरोपियों के विरुद्ध जशपुर पुलिस की सशक्त कानूनी कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।*

17 hrs ago
user_Ajit gupta
Ajit gupta
Local News Reporter पत्थलगाँव, जशपुर, छत्तीसगढ़•
17 hrs ago

*07 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा* *➡️ पॉक्सो के गंभीर प्रकरण में जशपुर पुलिस की त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना का प्रभावी परिणाम* *➡️ अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के मात्र 23 दिवस एवं FIR के 40 दिवस के भीतर आरोपी को मिली सजा* *➡️ थाना कांसाबेल क्षेत्र का मामला* *➡️ थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ताम्रकार की कुशल विवेचना एवं विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्री अनुपम कुमार तिर्की की सशक्त पैरवी से आरोपी दोषसिद्ध* *➡️ अपर सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी. जशपुर श्री जनार्दन खरे के न्यायालय ने आरोपी विनोद एक्का उर्फ जशपुरिया उर्फ छोटा दादू को किया दोषसिद्ध* *➡️ आरोपी विनोद एक्का उर्फ जशपुरिया उर्फ छोटा दादू, उम्र 62 वर्ष* ---00--- जशपुर पुलिस द्वारा गंभीर एवं संवेदनशील अपराधों में त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए उपलब्ध साक्ष्यों का वैज्ञानिक एवं विधिसम्मत तरीके से संकलन कर प्रकरणों को शीघ्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही प्रभावी अभियोजन के माध्यम से आरोपियों को कानून के अनुसार दण्डित कराने की दिशा में लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना कांसाबेल के गंभीर पॉक्सो प्रकरण में थाना प्रभारी एवं विवेचक जितेंद्र कुमार ताम्रकार की कुशल विवेचना तथा विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्री अनुपम कुमार तिर्की की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप आरोपी को अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के मात्र 23 दिवस में माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर सजा सुनाई गई है। FIR दर्ज होने के मात्र 40 दिवस में भी प्रकरण में न्यायालय से सजा का निर्णय आया है। *➡️ घटना का विस्तृत विवरण* थाना कांसाबेल में पीड़िता के पिता द्वारा दिनांक 13.08.2026 को लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई। शिकायत में बताया गया कि उनकी 07 वर्षीय बच्ची दिनांक 09.08.2026 को शाम करीब 06:00 बजे गांव के एक व्यक्ति के घर में टी.व्ही. देखते हुए खाना खा रही थी। इसी दौरान आरोपी विनोद एक्का उर्फ जशपुरिया उर्फ छोटा दादू वहां आया और पीड़िता को “रोटी खाने चलो” कहकर अपने साथ ले गया। आरोपी पीड़िता को अपने घर ले गया और वहां पहुंचकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ समय बीत जाने के बाद भी जब पीड़िता वापस नहीं आई तो उसके परिजन उसे खोजने लगे। इसी दौरान गांव का एक व्यक्ति पीड़िता को लेकर वापस आता दिखाई दिया। पूछताछ करने पर उक्त व्यक्ति ने बताया कि उसने आरोपी के घर की खिड़की से अंदर देखा था, जहां पीड़िता वस्त्र

धारण कर रही थी तथा आरोपी विनोद एक्का भी वस्त्र धारण कर रहा था। इसके बाद दिनांक 10.08.2026 को पीड़िता की मां ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ की। इस दौरान पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि आरोपी विनोद एक्का उर्फ छोटा दादू द्वारा उसके साथ गलत कृत्य किया गया है। पीड़िता द्वारा बताई गई घटना की जानकारी परिजनों को दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता के पिता द्वारा दिनांक 13.08.2026 को थाना कांसाबेल में लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट के आधार पर थाना कांसाबेल में अपराध क्रमांक 151/2026 पंजीबद्ध कर आरोपी विनोद एक्का उर्फ जशपुरिया उर्फ छोटा दादू के विरुद्ध धारा 65(2) बीएनएस एवं धारा 4, 6 पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। *➡️ थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ताम्रकार की कुशल विवेचना* प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए डी आई जी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री राकेश कुमार पाटनवार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ताम्रकार द्वारा प्रकरण की विवेचना की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार किया गया। पीड़िता एवं संबंधित साक्षियों के कथन दर्ज किए गए। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया तथा प्रकरण से संबंधित आवश्यक वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन किया गया। आरोपी का भी चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण से संबंधित दस्तावेजी एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों को विधिवत संकलित किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विवेचना पूर्ण करते हुए आरोपी के विरुद्ध धारा 96, 65(2), 127(2) बीएनएस एवं धारा 4, 6 पॉक्सो अधिनियम के तहत अभियोग पत्र दिनांक 02.09.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। *➡️ विवेचक जितेंद्र कुमार ताम्रकार की लगातार प्रभावी विवेचना* थाना प्रभारी एवं विवेचक जितेंद्र कुमार ताम्रकार द्वारा पूर्व में भी थाना कांसाबेल के एक गंभीर पॉक्सो प्रकरण में प्रभावी विवेचना की गई थी। उक्त प्रकरण में 13 वर्षीय बालिका के साथ आरोपी द्वारा लगातार लगभग 03 वर्षों तक दुष्कर्म किए जाने के मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। लगभग दो माह के भीतर गंभीर प्रकरण में सजा दिलाने में विवेचक की प्रभावी विवेचना महत्वपूर्ण रही थी। *➡️ अभियोग पत्र के 23 दिवस में सजा, FIR के 40 दिवस में न्यायालय का फैसला* जशपुर पुलिस द्वारा प्रकरण में त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए

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दिनांक 02.09.2026 को अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण की त्वरित सुनवाई करते हुए दिनांक 24.09.2026 को निर्णय पारित किया गया। इस प्रकार अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के मात्र 23 दिवस के भीतर आरोपी को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई गई। वहीं FIR दर्ज होने के 40 दिवस के भीतर न्यायालय से सजा का निर्णय आया। *➡️ विशेष लोक अभियोजक श्री अनुपम कुमार तिर्की की सशक्त पैरवी* प्रकरण की सुनवाई माननीय श्री जनार्दन खरे, अपर सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी. जशपुर के न्यायालय में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्री अनुपम कुमार तिर्की द्वारा प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा पीड़िता सहित कुल 13 साक्षियों का परीक्षण कराया गया तथा प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं अन्य साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। विवेचक जितेंद्र कुमार ताम्रकार द्वारा संकलित साक्ष्यों एवं विशेष लोक अभियोजक श्री अनुपम कुमार तिर्की द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध किया गया। *➡️ आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा* माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी विनोद एक्का उर्फ जशपुरिया उर्फ छोटा दादू, उम्र 62 वर्ष को निम्नानुसार दण्डित किया गया :- ➡️ धारा 65(2) बीएनएस – 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹2,000/- अर्थदण्ड। ➡️ धारा 127(2) बीएनएस – 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1,000/- अर्थदण्ड। ➡️ धारा 6 पॉक्सो अधिनियम – 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹2,000/- अर्थदण्ड। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में पृथक से कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उक्त सभी कारावास की सजाएं साथ-साथ चलेंगी। *➡️ डी आई जी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह का संदेश* डी आई जी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि जशपुर पुलिस द्वारा गंभीर एवं संवेदनशील अपराधों में त्वरित, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा प्रभावी अभियोजन के माध्यम से आरोपियों को कानून के अनुसार दण्डित कराने और पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने की दिशा में निरंतर कार्यवाही की जा रही है।उन्होंने कहा कि पॉक्सो के गंभीर प्रकरण में जशपुर पुलिस की कुशल विवेचना एवं विशेष लोक अभियोजक की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप 07 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय द्वारा 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। गंभीर एवं संवेदनशील अपराधों में आरोपियों के विरुद्ध जशपुर पुलिस की सशक्त कानूनी कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।*

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    3 hrs ago
  • कोरबा के युवा समस्याओं का समाधान खोजें, अपने नवाचार से देश की प्रगति में योगदान दें - मंत्री लखनलाल देवांगन पंडित जवाहरलाल नेहरू सभागार, आईटीआई रामपुर में सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज 2026 का जिला स्तरीय शुभारंभ जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 7 अक्टूबर तक विचार आमंत्रित, 9 अक्टूबर को होगा प्रस्तुतिकरण’ कंटेंट क्रिएटर्स हब की घोषणा की मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज पंडित जवाहरलाल नेहरू सभागार, आईटीआई रामपुर में सेवा फर्स्ट इनोवेशन चौलेंज 2026 का जिला स्तरीय शुभारंभ किया गया। उद्योग, वाणिज्य एवं श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने विद्यार्थियों और युवाओं से प्रतियोगिता में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन सिंह कंवर, नगर पालिक निगम कोरबा के सभापति श्री नूतन सिंह ठाकुर, कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत, एमआईसी सदस्य श्री नरेंद्र देवांगन और श्री गोपाल मोदी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित थे। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि यह चैलेंज युवाओं को अपनी प्रतिभा, रचनात्मक सोच और नए विचार प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान कर रहा है। विद्यार्थी अपने आसपास की समस्याओं को देखें, उनके व्यावहारिक समाधान खोजें और अपने विचार प्रतियोगिता में प्रस्तुत करें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कोरबा के विद्यार्थी अच्छे नवाचार कर जिले का नाम रोशन करेंगे। उपयोगी नवाचारों को प्रोत्साहन मिलने के साथ व्यापक स्तर पर अपनाए जाने का अवसर भी मिल सकता है। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन, 17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान प्रारंभ हुआ है और यह 17 अक्टूबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के दीर्घायु की कामना के लिए आयोजित दीप प्रज्ज्वलन में कोरबा के नागरिकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और जिले में साढ़े पाँच लाख से अधिक दीप जलाए गए। अभियान के दौरान स्वच्छता, रक्तदान, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों एवं ग्रामीणों से जुड़ी गतिविधियों सहित विभिन्न सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इन कार्यक्रमों को समय पर और गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज अभियान की महत्वपूर्ण पहल है। छात्र और छात्राएँ कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता सहित किसी भी क्षेत्र की समस्या पर उपयोगी विचार दे सकते हैं। उन्होंने युवाओं से प्रतियोगिता के पोर्टल पर आवेदन करने और अपने विचार प्रस्तुत करने को कहा। जिला स्तरीय पुरस्कारों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रथम पुरस्कार एक लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 75 हजार रुपये और तृतीय पुरस्कार 50 हजार रुपये है। चौथे से दसवें स्थान तक चयनित प्रतिभागियों को 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे। मंत्री श्री देवांगन ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीब कल्याण और विकास सहित हर क्षेत्र में प्रगति की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि युवाओं के विचार और नवाचार इस लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और उम्मीद जताई कि कोरबा के प्रतिभागी जिला तथा जोनल स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अपने संबोधन में उन्होंने कंटेंट क्रिएटर्स हब की घोषणा करते हुए इसके लिए दो करोड़ रुपये के प्रावधान की जानकारी भी दी। जिले की सड़कों के संबंध में उन्होंने कहा कि बारिश के बाद सड़क कार्यों में तेजी लाई जाएगी। नवाचार के लिए तैयार मॉडल आवश्यक नहीं - कलेक्टर कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने बताया कि सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जोनल स्तर के चैलेंज के साथ कोरबा में जिला स्तरीय प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि नवाचार का आरंभ किसी समस्या को पहचानने और उसका बेहतर समाधान सोचने से होता है। प्रतिभागियों को अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए तैयार मॉडल बनाना आवश्यक नहीं है। वे सेवा वितरण में सुधार का सुझाव, किसी समस्या का समाधान या अपने नवाचार की रूपरेखा प्रस्तुत कर सकते हैं। कलेक्टर ने कहा कि कृषि और भूजल संरक्षण, कानून व्यवस्था, महिला एवं बाल विकास, नगरीय विकास, स्वास्थ्य, रक्षा, ऊर्जा, अधोसंरचना, उभरती तकनीक तथा शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों में विचार आमंत्रित हैं। उदाहरण के रूप में उन्होंने किसानों की सहायता, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, अपशिष्ट प्रबंधन, नागरिक सेवाओं को सरल बनाने तथा कॉलेजों और उद्योगों के बीच बेहतर जुड़ाव से संबंधित समाधानों का उल्लेख किया। उन्होंने प्रतिभागियों से कोरबा की स्थानीय समस्याओं पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। श्री दुदावत ने बताया कि विद्यार्थी, प्राध्यापक, शिक्षक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, स्व-सहायता समूह, एमएसएमई और अन्य उद्यमी भी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। विचार तैयार करने के लिए प्रतिभागी अध्ययन, शोध और एआई जैसे उपलब्ध साधनों का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि पहला प्रयास सफल होने की चिंता में अपने विचारों को रोकें नहीं; उन्हें सामने लाने से ही आगे सुधार और नए समाधान का रास्ता खुलता है। कलेक्टर ने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 7 अक्टूबर तक विचार लिए जाएंगे। 9 अक्टूबर को प्रतिभागियों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। जोनल प्रतियोगिता में आवेदन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है। जोनल स्तर पर 10 क्षेत्रों में कुल 50 विजेताओं का चयन किया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र में तीन सामान्य श्रेणी, एक महिला श्रेणी और एक 21 वर्ष से कम आयु वर्ग का विजेता होगा। प्रत्येक विजेता को 10 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इस प्रकार कुल पुरस्कार राशि पाँच करोड़ रुपये होगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन प्राप्त विचारों को उपयोगी सुझावों के रूप में भी देखेगा और चयनित समाधानों को लागू करने की संभावनाओं पर विचार करेगा। आसपास की समस्या का सरल समाधान भी नवाचार - श्री गोपाल मोदी श्री गोपाल मोदी ने कहा कि नवाचार का अर्थ केवल नई तकनीक विकसित करना नहीं है। घर, मोहल्ले, शहर या जिले की किसी समस्या को कम समय में बेहतर ढंग से हल करने का विचार भी नवाचार है। उन्होंने खेती में हल के साथ ट्रैक्टर और मशीनों के उपयोग का उदाहरण देते हुए बताया कि काम करने के तरीकों में सुधार से समय और श्रम की बचत होती है। इसी तरह किसी सेवा को लोगों के लिए अधिक उपयोगी बनाने वाला बदलाव भी महत्वपूर्ण हो सकता है। श्री मोदी ने विद्यार्थियों से अपने क्षेत्र की जरूरतें पहचानने और लोगों को वास्तविक लाभ पहुँचाने वाले समाधान प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने युवाओं से सेवा की भावना को प्राथमिकता देने तथा स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प में योगदान देने का आह्वान किया। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन सिंह कंवर ने कहा कि जिले को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं की सोच और सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों से नए विचार प्रस्तुत कर जिले के विकास में योगदान देने की अपील की। नगर पालिक निगम कोरबा के सभापति श्री नूतन सिंह ठाकुर ने कहा कि अधिक से अधिक युवा प्रतियोगिता से जुड़ें और अपने नवाचार से कोरबा का नाम रोशन करें। कार्यक्रम के अंत में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रतीक जैन ने आभार व्यक्त किया। उन्होंने महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं और अन्य प्रतिभागियों से चौलेंज में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की। इस अवसर पर पूर्व महापौर श्री जोगेश लांबा, नगर निगम आयुक्त श्री आशुतोष पांडे,रोजगार अधिकारी श्री दीपेश भारती, श्री सतीश प्रकाश सिंह, प्राचार्य लाइवलीहुड श्री अरुणेंद्र मिश्रा सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आईटीआई, लाइवलीहुड सहित महाविद्यालय के विद्यार्थी, माय भारत युवा के वॉलिंटियर्स उपस्थित थे। आवेदन संबंधी जानकारी जोनल प्रतियोगिता के लिए इच्छुक प्रतिभागी पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में सहायता के लिए जिला नोडल अधिकारी श्री विजय कारे, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, कोरबा से मोबाइल नंबर 8109363862 पर संपर्क किया जा सकता है। ’कंटेंट क्रिएटर्स हब से जिले के युवाओं को मिलेगा लाभ’ मंत्री श्री देवांगन द्वारा कोरबा में कंटेन्ट क्रिएटर हब की घोषणा की गई है। कंटेन्ट क्रिएटर हब बनने से जिले के यू ट्यूबर्स, सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर का कार्य करने वाले युवाओं को लाभ मिलेगा।
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    कोरबा के युवा समस्याओं का समाधान खोजें, अपने नवाचार से देश की प्रगति में योगदान दें - मंत्री  लखनलाल देवांगन
पंडित जवाहरलाल नेहरू सभागार, आईटीआई रामपुर में सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज 2026 का जिला स्तरीय शुभारंभ
जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 7 अक्टूबर तक विचार आमंत्रित, 9 अक्टूबर को होगा प्रस्तुतिकरण’
कंटेंट क्रिएटर्स हब की घोषणा की मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने
सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज पंडित जवाहरलाल नेहरू सभागार, आईटीआई रामपुर में सेवा फर्स्ट इनोवेशन चौलेंज 2026 का जिला स्तरीय शुभारंभ किया गया। उद्योग, वाणिज्य एवं श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने विद्यार्थियों और युवाओं से प्रतियोगिता में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन सिंह कंवर, नगर पालिक निगम कोरबा के सभापति श्री नूतन सिंह ठाकुर, कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत, एमआईसी सदस्य श्री नरेंद्र देवांगन और श्री गोपाल मोदी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित थे।
मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि यह चैलेंज युवाओं को अपनी प्रतिभा, रचनात्मक सोच और नए विचार प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान कर रहा है। विद्यार्थी अपने आसपास की समस्याओं को देखें, उनके व्यावहारिक समाधान खोजें और अपने विचार प्रतियोगिता में प्रस्तुत करें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कोरबा के विद्यार्थी अच्छे नवाचार कर जिले का नाम रोशन करेंगे। उपयोगी नवाचारों को प्रोत्साहन मिलने के साथ व्यापक स्तर पर अपनाए जाने का अवसर भी मिल सकता है।
मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन, 17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान प्रारंभ हुआ है और यह 17 अक्टूबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के दीर्घायु की कामना के लिए आयोजित दीप प्रज्ज्वलन में कोरबा के नागरिकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और जिले में साढ़े पाँच लाख से अधिक दीप जलाए गए। अभियान के दौरान स्वच्छता, रक्तदान, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों एवं ग्रामीणों से जुड़ी गतिविधियों सहित विभिन्न सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इन कार्यक्रमों को समय पर और गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न करने का प्रयास किया जा रहा है।
मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज अभियान की महत्वपूर्ण पहल है। छात्र और छात्राएँ कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता सहित किसी भी क्षेत्र की समस्या पर उपयोगी विचार दे सकते हैं। उन्होंने युवाओं से प्रतियोगिता के पोर्टल पर आवेदन करने और अपने विचार प्रस्तुत करने को कहा। जिला स्तरीय पुरस्कारों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रथम पुरस्कार एक लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 75 हजार रुपये और तृतीय पुरस्कार 50 हजार रुपये है। चौथे से दसवें स्थान तक चयनित प्रतिभागियों को 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे।
मंत्री श्री देवांगन ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीब कल्याण और विकास सहित हर क्षेत्र में प्रगति की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि युवाओं के विचार और नवाचार इस लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और उम्मीद जताई कि कोरबा के प्रतिभागी जिला तथा जोनल स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अपने संबोधन में उन्होंने कंटेंट क्रिएटर्स हब की घोषणा करते हुए इसके लिए दो करोड़ रुपये के प्रावधान की जानकारी भी दी। जिले की सड़कों के संबंध में उन्होंने कहा कि बारिश के बाद सड़क कार्यों में तेजी लाई जाएगी।
नवाचार के लिए तैयार मॉडल आवश्यक नहीं - कलेक्टर
कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने बताया कि सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जोनल स्तर के चैलेंज के साथ कोरबा में जिला स्तरीय प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि नवाचार का आरंभ किसी समस्या को पहचानने और उसका बेहतर समाधान सोचने से होता है। प्रतिभागियों को अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए तैयार मॉडल बनाना आवश्यक नहीं है। वे सेवा वितरण में सुधार का सुझाव, किसी समस्या का समाधान या अपने नवाचार की रूपरेखा प्रस्तुत कर सकते हैं।
कलेक्टर ने कहा कि कृषि और भूजल संरक्षण, कानून व्यवस्था, महिला एवं बाल विकास, नगरीय विकास, स्वास्थ्य, रक्षा, ऊर्जा, अधोसंरचना, उभरती तकनीक तथा शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों में विचार आमंत्रित हैं। उदाहरण के रूप में उन्होंने किसानों की सहायता, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, अपशिष्ट प्रबंधन, नागरिक सेवाओं को सरल बनाने तथा कॉलेजों और उद्योगों के बीच बेहतर जुड़ाव से संबंधित समाधानों का उल्लेख किया। उन्होंने प्रतिभागियों से कोरबा की स्थानीय समस्याओं पर भी विशेष ध्यान देने को कहा।
श्री दुदावत ने बताया कि विद्यार्थी, प्राध्यापक, शिक्षक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, स्व-सहायता समूह, एमएसएमई और अन्य उद्यमी भी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। विचार तैयार करने के लिए प्रतिभागी अध्ययन, शोध और एआई जैसे उपलब्ध साधनों का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि पहला प्रयास सफल होने की चिंता में अपने विचारों को रोकें नहीं; उन्हें सामने लाने से ही आगे सुधार और नए समाधान का रास्ता खुलता है।
कलेक्टर ने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 7 अक्टूबर तक विचार लिए जाएंगे। 9 अक्टूबर को प्रतिभागियों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। जोनल प्रतियोगिता में आवेदन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है। जोनल स्तर पर 10 क्षेत्रों में कुल 50 विजेताओं का चयन किया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र में तीन सामान्य श्रेणी, एक महिला श्रेणी और एक 21 वर्ष से कम आयु वर्ग का विजेता होगा। प्रत्येक विजेता को 10 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इस प्रकार कुल पुरस्कार राशि पाँच करोड़ रुपये होगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन प्राप्त विचारों को उपयोगी सुझावों के रूप में भी देखेगा और चयनित समाधानों को लागू करने की संभावनाओं पर विचार करेगा।
आसपास की समस्या का सरल समाधान भी नवाचार - श्री गोपाल मोदी
श्री गोपाल मोदी ने कहा कि नवाचार का अर्थ केवल नई तकनीक विकसित करना नहीं है। घर, मोहल्ले, शहर या जिले की किसी समस्या को कम समय में बेहतर ढंग से हल करने का विचार भी नवाचार है। उन्होंने खेती में हल के साथ ट्रैक्टर और मशीनों के उपयोग का उदाहरण देते हुए बताया कि काम करने के तरीकों में सुधार से समय और श्रम की बचत होती है। इसी तरह किसी सेवा को लोगों के लिए अधिक उपयोगी बनाने वाला बदलाव भी महत्वपूर्ण हो सकता है।
श्री मोदी ने विद्यार्थियों से अपने क्षेत्र की जरूरतें पहचानने और लोगों को वास्तविक लाभ पहुँचाने वाले समाधान प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने युवाओं से सेवा की भावना को प्राथमिकता देने तथा स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प में योगदान देने का आह्वान किया।
जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन सिंह कंवर ने कहा कि जिले को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं की सोच और सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों से नए विचार प्रस्तुत कर जिले के विकास में योगदान देने की अपील की। नगर पालिक निगम कोरबा के सभापति श्री नूतन सिंह ठाकुर ने कहा कि अधिक से अधिक युवा प्रतियोगिता से जुड़ें और अपने नवाचार से कोरबा का नाम रोशन करें।
कार्यक्रम के अंत में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रतीक जैन ने आभार व्यक्त किया। उन्होंने महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं और अन्य प्रतिभागियों से चौलेंज में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की। इस अवसर पर पूर्व महापौर श्री जोगेश लांबा, नगर निगम आयुक्त श्री आशुतोष पांडे,रोजगार अधिकारी श्री दीपेश भारती, श्री सतीश प्रकाश सिंह, प्राचार्य लाइवलीहुड श्री अरुणेंद्र मिश्रा सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आईटीआई, लाइवलीहुड सहित महाविद्यालय के विद्यार्थी, माय भारत युवा के वॉलिंटियर्स उपस्थित थे।
आवेदन संबंधी जानकारी  जोनल प्रतियोगिता के लिए इच्छुक प्रतिभागी पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में सहायता के लिए जिला नोडल अधिकारी श्री विजय कारे, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, कोरबा से मोबाइल नंबर 8109363862 पर संपर्क किया जा सकता है।
’कंटेंट क्रिएटर्स हब से जिले के युवाओं को मिलेगा लाभ’
मंत्री श्री देवांगन द्वारा कोरबा में कंटेन्ट क्रिएटर हब की घोषणा की गई है। कंटेन्ट क्रिएटर हब बनने से जिले के यू ट्यूबर्स, सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर का कार्य करने वाले युवाओं को लाभ मिलेगा।
    user_Korba news
    Korba news
    कोरबा, कोरबा, छत्तीसगढ़•
    3 hrs ago
  • वंदे मातरम् सामूहिक गायन के बाद प्राचार्या से खास बातचीत 🇮🇳 | टिकेश्वरी शर्मा | Jashpur Times वंदे मातरम् सामूहिक गायन के बाद प्राचार्या से खास बातचीत 🇮🇳 | टिकेश्वरी शर्मा | Jashpur Times
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    वंदे मातरम् सामूहिक गायन के बाद प्राचार्या से खास बातचीत 🇮🇳 | टिकेश्वरी शर्मा | Jashpur Times
वंदे मातरम् सामूहिक गायन के बाद प्राचार्या से खास बातचीत 🇮🇳 | टिकेश्वरी शर्मा | Jashpur Times
    user_Ibnul khan
    Ibnul khan
    Media house कांसबेल, जशपुर, छत्तीसगढ़•
    6 hrs ago
  • *07 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा* *➡️ पॉक्सो के गंभीर प्रकरण में जशपुर पुलिस की त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना का प्रभावी परिणाम* *➡️ अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के मात्र 23 दिवस एवं FIR के 40 दिवस के भीतर आरोपी को मिली सजा* *➡️ थाना कांसाबेल क्षेत्र का मामला* *➡️ थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ताम्रकार की कुशल विवेचना एवं विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्री अनुपम कुमार तिर्की की सशक्त पैरवी से आरोपी दोषसिद्ध* *➡️ अपर सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी. जशपुर श्री जनार्दन खरे के न्यायालय ने आरोपी विनोद एक्का उर्फ जशपुरिया उर्फ छोटा दादू को किया दोषसिद्ध* *➡️ आरोपी विनोद एक्का उर्फ जशपुरिया उर्फ छोटा दादू, उम्र 62 वर्ष* ---00--- जशपुर पुलिस द्वारा गंभीर एवं संवेदनशील अपराधों में त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए उपलब्ध साक्ष्यों का वैज्ञानिक एवं विधिसम्मत तरीके से संकलन कर प्रकरणों को शीघ्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही प्रभावी अभियोजन के माध्यम से आरोपियों को कानून के अनुसार दण्डित कराने की दिशा में लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना कांसाबेल के गंभीर पॉक्सो प्रकरण में थाना प्रभारी एवं विवेचक जितेंद्र कुमार ताम्रकार की कुशल विवेचना तथा विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्री अनुपम कुमार तिर्की की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप आरोपी को अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के मात्र 23 दिवस में माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर सजा सुनाई गई है। FIR दर्ज होने के मात्र 40 दिवस में भी प्रकरण में न्यायालय से सजा का निर्णय आया है। *➡️ घटना का विस्तृत विवरण* थाना कांसाबेल में पीड़िता के पिता द्वारा दिनांक 13.08.2026 को लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई। शिकायत में बताया गया कि उनकी 07 वर्षीय बच्ची दिनांक 09.08.2026 को शाम करीब 06:00 बजे गांव के एक व्यक्ति के घर में टी.व्ही. देखते हुए खाना खा रही थी। इसी दौरान आरोपी विनोद एक्का उर्फ जशपुरिया उर्फ छोटा दादू वहां आया और पीड़िता को “रोटी खाने चलो” कहकर अपने साथ ले गया। आरोपी पीड़िता को अपने घर ले गया और वहां पहुंचकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ समय बीत जाने के बाद भी जब पीड़िता वापस नहीं आई तो उसके परिजन उसे खोजने लगे। इसी दौरान गांव का एक व्यक्ति पीड़िता को लेकर वापस आता दिखाई दिया। पूछताछ करने पर उक्त व्यक्ति ने बताया कि उसने आरोपी के घर की खिड़की से अंदर देखा था, जहां पीड़िता वस्त्र धारण कर रही थी तथा आरोपी विनोद एक्का भी वस्त्र धारण कर रहा था। इसके बाद दिनांक 10.08.2026 को पीड़िता की मां ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ की। इस दौरान पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि आरोपी विनोद एक्का उर्फ छोटा दादू द्वारा उसके साथ गलत कृत्य किया गया है। पीड़िता द्वारा बताई गई घटना की जानकारी परिजनों को दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता के पिता द्वारा दिनांक 13.08.2026 को थाना कांसाबेल में लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट के आधार पर थाना कांसाबेल में अपराध क्रमांक 151/2026 पंजीबद्ध कर आरोपी विनोद एक्का उर्फ जशपुरिया उर्फ छोटा दादू के विरुद्ध धारा 65(2) बीएनएस एवं धारा 4, 6 पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। *➡️ थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ताम्रकार की कुशल विवेचना* प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए डी आई जी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री राकेश कुमार पाटनवार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ताम्रकार द्वारा प्रकरण की विवेचना की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार किया गया। पीड़िता एवं संबंधित साक्षियों के कथन दर्ज किए गए। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया तथा प्रकरण से संबंधित आवश्यक वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन किया गया। आरोपी का भी चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण से संबंधित दस्तावेजी एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों को विधिवत संकलित किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विवेचना पूर्ण करते हुए आरोपी के विरुद्ध धारा 96, 65(2), 127(2) बीएनएस एवं धारा 4, 6 पॉक्सो अधिनियम के तहत अभियोग पत्र दिनांक 02.09.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। *➡️ विवेचक जितेंद्र कुमार ताम्रकार की लगातार प्रभावी विवेचना* थाना प्रभारी एवं विवेचक जितेंद्र कुमार ताम्रकार द्वारा पूर्व में भी थाना कांसाबेल के एक गंभीर पॉक्सो प्रकरण में प्रभावी विवेचना की गई थी। उक्त प्रकरण में 13 वर्षीय बालिका के साथ आरोपी द्वारा लगातार लगभग 03 वर्षों तक दुष्कर्म किए जाने के मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। लगभग दो माह के भीतर गंभीर प्रकरण में सजा दिलाने में विवेचक की प्रभावी विवेचना महत्वपूर्ण रही थी। *➡️ अभियोग पत्र के 23 दिवस में सजा, FIR के 40 दिवस में न्यायालय का फैसला* जशपुर पुलिस द्वारा प्रकरण में त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए दिनांक 02.09.2026 को अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण की त्वरित सुनवाई करते हुए दिनांक 24.09.2026 को निर्णय पारित किया गया। इस प्रकार अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के मात्र 23 दिवस के भीतर आरोपी को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई गई। वहीं FIR दर्ज होने के 40 दिवस के भीतर न्यायालय से सजा का निर्णय आया। *➡️ विशेष लोक अभियोजक श्री अनुपम कुमार तिर्की की सशक्त पैरवी* प्रकरण की सुनवाई माननीय श्री जनार्दन खरे, अपर सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी. जशपुर के न्यायालय में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्री अनुपम कुमार तिर्की द्वारा प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा पीड़िता सहित कुल 13 साक्षियों का परीक्षण कराया गया तथा प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं अन्य साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। विवेचक जितेंद्र कुमार ताम्रकार द्वारा संकलित साक्ष्यों एवं विशेष लोक अभियोजक श्री अनुपम कुमार तिर्की द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध किया गया। *➡️ आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा* माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी विनोद एक्का उर्फ जशपुरिया उर्फ छोटा दादू, उम्र 62 वर्ष को निम्नानुसार दण्डित किया गया :- ➡️ धारा 65(2) बीएनएस – 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹2,000/- अर्थदण्ड। ➡️ धारा 127(2) बीएनएस – 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1,000/- अर्थदण्ड। ➡️ धारा 6 पॉक्सो अधिनियम – 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹2,000/- अर्थदण्ड। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में पृथक से कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उक्त सभी कारावास की सजाएं साथ-साथ चलेंगी। *➡️ डी आई जी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह का संदेश* डी आई जी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि जशपुर पुलिस द्वारा गंभीर एवं संवेदनशील अपराधों में त्वरित, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा प्रभावी अभियोजन के माध्यम से आरोपियों को कानून के अनुसार दण्डित कराने और पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने की दिशा में निरंतर कार्यवाही की जा रही है।उन्होंने कहा कि पॉक्सो के गंभीर प्रकरण में जशपुर पुलिस की कुशल विवेचना एवं विशेष लोक अभियोजक की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप 07 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय द्वारा 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। गंभीर एवं संवेदनशील अपराधों में आरोपियों के विरुद्ध जशपुर पुलिस की सशक्त कानूनी कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।*
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    *07 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा*
*➡️ पॉक्सो के गंभीर प्रकरण में जशपुर पुलिस की त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना का प्रभावी परिणाम*
*➡️ अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के मात्र 23 दिवस एवं FIR के 40 दिवस के भीतर आरोपी को मिली सजा*
*➡️ थाना कांसाबेल क्षेत्र का मामला*
*➡️ थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ताम्रकार की कुशल विवेचना एवं विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्री अनुपम कुमार तिर्की की सशक्त पैरवी से आरोपी दोषसिद्ध*
*➡️ अपर सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी. जशपुर श्री जनार्दन खरे के न्यायालय ने आरोपी विनोद एक्का उर्फ जशपुरिया उर्फ छोटा दादू को किया दोषसिद्ध*
*➡️ आरोपी विनोद एक्का उर्फ जशपुरिया उर्फ छोटा दादू, उम्र 62 वर्ष*
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जशपुर पुलिस द्वारा गंभीर एवं संवेदनशील अपराधों में त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए उपलब्ध साक्ष्यों का वैज्ञानिक एवं विधिसम्मत तरीके से संकलन कर प्रकरणों को शीघ्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही प्रभावी अभियोजन के माध्यम से आरोपियों को कानून के अनुसार दण्डित कराने की दिशा में लगातार कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में थाना कांसाबेल के गंभीर पॉक्सो प्रकरण में थाना प्रभारी एवं विवेचक जितेंद्र कुमार ताम्रकार की कुशल विवेचना तथा विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्री अनुपम कुमार तिर्की की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप आरोपी को अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के मात्र 23 दिवस में माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर सजा सुनाई गई है। FIR दर्ज होने के मात्र 40 दिवस में भी प्रकरण में न्यायालय से सजा का निर्णय आया है।
*➡️ घटना का विस्तृत विवरण*
थाना कांसाबेल में पीड़िता के पिता द्वारा दिनांक 13.08.2026 को लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई। शिकायत में बताया गया कि उनकी 07 वर्षीय बच्ची दिनांक 09.08.2026 को शाम करीब 06:00 बजे गांव के एक व्यक्ति के घर में टी.व्ही. देखते हुए खाना खा रही थी।
इसी दौरान आरोपी विनोद एक्का उर्फ जशपुरिया उर्फ छोटा दादू वहां आया और पीड़िता को “रोटी खाने चलो” कहकर अपने साथ ले गया। आरोपी पीड़िता को अपने घर ले गया और वहां पहुंचकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया।
कुछ समय बीत जाने के बाद भी जब पीड़िता वापस नहीं आई तो उसके परिजन उसे खोजने लगे। इसी दौरान गांव का एक व्यक्ति पीड़िता को लेकर वापस आता दिखाई दिया। पूछताछ करने पर उक्त व्यक्ति ने बताया कि उसने आरोपी के घर की खिड़की से अंदर देखा था, जहां पीड़िता वस्त्र धारण कर रही थी तथा आरोपी विनोद एक्का भी वस्त्र धारण कर रहा था।
इसके बाद दिनांक 10.08.2026 को पीड़िता की मां ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ की। इस दौरान पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि आरोपी विनोद एक्का उर्फ छोटा दादू द्वारा उसके साथ गलत कृत्य किया गया है। पीड़िता द्वारा बताई गई घटना की जानकारी परिजनों को दी गई।
घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता के पिता द्वारा दिनांक 13.08.2026 को थाना कांसाबेल में लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट के आधार पर थाना कांसाबेल में अपराध क्रमांक 151/2026 पंजीबद्ध कर आरोपी विनोद एक्का उर्फ जशपुरिया उर्फ छोटा दादू के विरुद्ध धारा 65(2) बीएनएस एवं धारा 4, 6 पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।
*➡️ थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ताम्रकार की कुशल विवेचना*
प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए डी आई जी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री राकेश कुमार पाटनवार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ताम्रकार द्वारा प्रकरण की विवेचना की गई।
विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार किया गया। पीड़िता एवं संबंधित साक्षियों के कथन दर्ज किए गए। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया तथा प्रकरण से संबंधित आवश्यक वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन किया गया। आरोपी का भी चिकित्सीय परीक्षण कराया गया।
विवेचना के दौरान प्रकरण से संबंधित दस्तावेजी एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों को विधिवत संकलित किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विवेचना पूर्ण करते हुए आरोपी के विरुद्ध धारा 96, 65(2), 127(2) बीएनएस एवं धारा 4, 6 पॉक्सो अधिनियम के तहत अभियोग पत्र दिनांक 02.09.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
*➡️ विवेचक जितेंद्र कुमार ताम्रकार की लगातार प्रभावी विवेचना*
थाना प्रभारी एवं विवेचक जितेंद्र कुमार ताम्रकार द्वारा पूर्व में भी थाना कांसाबेल के एक गंभीर पॉक्सो प्रकरण में प्रभावी विवेचना की गई थी। उक्त प्रकरण में 13 वर्षीय बालिका के साथ आरोपी द्वारा लगातार लगभग 03 वर्षों तक दुष्कर्म किए जाने के मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। लगभग दो माह के भीतर गंभीर प्रकरण में सजा दिलाने में विवेचक की प्रभावी विवेचना महत्वपूर्ण रही थी।
*➡️ अभियोग पत्र के 23 दिवस में सजा, FIR के 40 दिवस में न्यायालय का फैसला*
जशपुर पुलिस द्वारा प्रकरण में त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए दिनांक 02.09.2026 को अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण की त्वरित सुनवाई करते हुए दिनांक 24.09.2026 को निर्णय पारित किया गया। इस प्रकार अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के मात्र 23 दिवस के भीतर आरोपी को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई गई। वहीं FIR दर्ज होने के 40 दिवस के भीतर न्यायालय से सजा का निर्णय आया।
*➡️ विशेष लोक अभियोजक श्री अनुपम कुमार तिर्की की सशक्त पैरवी*
प्रकरण की सुनवाई माननीय श्री जनार्दन खरे, अपर सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी. जशपुर के न्यायालय में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्री अनुपम कुमार तिर्की द्वारा प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई।
विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा पीड़िता सहित कुल 13 साक्षियों का परीक्षण कराया गया तथा प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं अन्य साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए।
विवेचक जितेंद्र कुमार ताम्रकार द्वारा संकलित साक्ष्यों एवं विशेष लोक अभियोजक श्री अनुपम कुमार तिर्की द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।
*➡️ आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा*
माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी विनोद एक्का उर्फ जशपुरिया उर्फ छोटा दादू, उम्र 62 वर्ष को निम्नानुसार दण्डित किया गया :-
➡️ धारा 65(2) बीएनएस – 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹2,000/- अर्थदण्ड।
➡️ धारा 127(2) बीएनएस – 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1,000/- अर्थदण्ड।
➡️ धारा 6 पॉक्सो अधिनियम – 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹2,000/- अर्थदण्ड।
अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में पृथक से कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उक्त सभी कारावास की सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
*➡️ डी आई जी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह का संदेश*
डी आई जी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि जशपुर पुलिस द्वारा गंभीर एवं संवेदनशील अपराधों में त्वरित, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा प्रभावी अभियोजन के माध्यम से आरोपियों को कानून के अनुसार दण्डित कराने और पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने की दिशा में निरंतर कार्यवाही की जा रही है।उन्होंने कहा कि पॉक्सो के गंभीर प्रकरण में जशपुर पुलिस की कुशल विवेचना एवं विशेष लोक अभियोजक की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप 07 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय द्वारा 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। गंभीर एवं संवेदनशील अपराधों में आरोपियों के विरुद्ध जशपुर पुलिस की सशक्त कानूनी कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।*
    user_Ajit gupta
    Ajit gupta
    Local News Reporter पत्थलगाँव, जशपुर, छत्तीसगढ़•
    17 hrs ago
  • जैतपुरा मोड़ पर KBBS बस पलटी दो दर्जन यात्री घायल मैं चिक पुकार
    1
    जैतपुरा मोड़ पर KBBS बस पलटी दो दर्जन यात्री घायल मैं चिक पुकार
    user_Sarju Kumar Patrakar
    Sarju Kumar Patrakar
    कोरबा, कोरबा, छत्तीसगढ़•
    5 hrs ago
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