हरदोई:- संडीला- एकपक्षीय आदेश निरस्त कराने की अर्जी खारिज, नोटिस तामील का रिकॉर्ड मिला# हरदोई:- संडीला- एकपक्षीय आदेश निरस्त कराने की अर्जी खारिज, नोटिस तामील का रिकॉर्ड मिला# #हरदोई: संडीला- राजस्व न्यायालय ने एकपक्षीय आदेश और उसके बाद हुई बंटवारा कार्यवाही को चुनौती देने वाली अर्जी खारिज कर दी। संयुक्त मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी सण्डीला नारायणी भाटिया ने सुनवाई के दौरान पाया कि संबंधित पक्ष को मुकदमे की सूचना देने और बंटवारे पर आपत्ति दाखिल करने का अवसर दिए जाने के अभिलेख पत्रावली में मौजूद हैं। ऐसे में केवल जानकारी न होने का दावा आदेश निरस्त करने का पर्याप्त आधार नहीं है# #मामला मुकुन्द राम पुत्र चुन्नीलाल निवासी काशीनगर पतसेनी कछौना से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 117 के तहत चल रहे वाद में मुकुन्द राम ने स्वयं को मूल वाद का प्रतिवादी संख्या-1 बताते हुए अर्जी दाखिल की थी। उसका कहना था कि उसे कोई सम्मन या नोटिस नहीं मिला और सात अक्टूबर 2021 को उसके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया गया। इसके बाद बंटवारा संबंधी कागजात तैयार किए जाने की जानकारी भी उसे नहीं दी गई, जिससे वह आपत्ति दाखिल नहीं कर सका# #प्रार्थी ने सात अक्टूबर 2021 के आदेश, लेखपाल की दो जुलाई 2022 की बंटवारा रिपोर्ट और 19 मार्च 2025 के आदेश को निरस्त कर मामले का नए सिरे से साक्ष्य के आधार पर निस्तारण कराने की मांग की थी। साथ ही देरी को माफ करने के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा-5 के तहत भी प्रार्थना पत्र दिया गया था# #विपक्षी पक्ष ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि संबंधित पक्ष को विधिवत सूचना देने के बाद ही सात अक्टूबर 2021 का आदेश पारित किया गया था। बंटवारा कागजात तैयार होने से पहले भी उसे आपत्ति दाखिल करने का अवसर दिया गया, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षियों ने यह भी कहा कि प्रार्थी स्वयं विवादित भूमि में अपने आधे हिस्से को स्वीकार कर चुका है और वर्ष 2021 के आदेश में भी उसके पक्ष में एक-आधा अंश निर्धारित किया गया था# #दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मूल पत्रावली का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने पाया कि प्रार्थी को बंटवारा संबंधी आपत्ति दाखिल करने के लिए सम्मन के जरिए तलब किया गया था। पत्रावली में नोटिस की तामील से संबंधित अभिलेख भी मौजूद थे। न्यायालय ने कहा कि इन अभिलेखों को गलत साबित करने के लिए प्रार्थी कोई ठोस और विश्वसनीय दस्तावेज पेश नहीं कर सका# #न्यायालय ने यह भी पाया कि सात अक्टूबर 2021 के आदेश में पक्षकारों के अंश का निर्धारण किया गया था और प्रार्थी का एक-आधा हिस्सा स्वीकार किया गया। प्रार्थी ने अपनी अर्जी में भी इस हिस्से को स्वीकार किया है। वह यह स्पष्ट नहीं कर सका कि वर्ष 2021 के आदेश में ऐसी कौन सी गंभीर तथ्यात्मक या कानूनी त्रुटि हुई, जिसके आधार पर आदेश को निरस्त किया जाना जरूरी हो# #बंटवारा कार्यवाही पर उठाई गई आपत्तियों को भी न्यायालय ने पर्याप्त नहीं माना। प्रार्थी यह नहीं बता सका कि किस गाटा या खसरे में क्या गलती हुई अथवा उसके वैध हिस्से के विपरीत किस प्रकार विभाजन किया गया। न्यायालय ने माना कि केवल सामान्य रूप से बंटवारा गलत होने का आरोप लगाने से पूरी कार्यवाही को अवैध नहीं माना जा सकता# #सात अक्टूबर 2021 और 19 मार्च 2025 के आदेशों को चुनौती देने के लिए 13 जनवरी 2026 को अर्जी दाखिल की गई थी। न्यायालय ने माना कि आदेशों की तारीख और अर्जी दाखिल करने के बीच पर्याप्त देरी हुई। धारा-5 के तहत देरी माफी की मांग के बावजूद प्रार्थी देरी की प्रत्येक अवधि का संतोषजनक और ठोस कारण नहीं बता सका। न्यायालय ने कहा कि देरी की माफी स्वतः नहीं की जा सकती, इसके लिए पर्याप्त कारण स्पष्ट करना जरूरी है# #समस्त तथ्यों और पत्रावली के परीक्षण के बाद एसडीएम नारायणी भाटिया ने प्रार्थी की अर्जी को तथ्यात्मक और कानूनी आधार से रहित माना। न्यायालय ने सात अक्टूबर 2021 और 19 मार्च 2025 के आदेशों में हस्तक्षेप का कोई पर्याप्त आधार नहीं पाया। अर्जी को बलहीन एवं विधिक रूप से पोषणीय न होने के कारण खारिज कर दिया गया# #न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि यदि वाद में कोई स्थगन आदेश प्रभावी हो तो उसे निरस्त किया जाए। आदेश की प्रति तहसीलदार सण्डीला अमित यादव को भेजने और आवश्यक कार्रवाई के बाद पत्रावली दाखिल दफ्तर करने के निर्देश दिए गए। जहाँ उपरोक्त आदेश के बाबत नीरज शुक्ल व दुर्गेश शुक्ल आदि ने खुशी जताते हुए संडीला न्यायालय का आभार व्यक्त किया#
हरदोई:- संडीला- एकपक्षीय आदेश निरस्त कराने की अर्जी खारिज, नोटिस तामील का रिकॉर्ड मिला# हरदोई:- संडीला- एकपक्षीय आदेश निरस्त कराने की अर्जी खारिज, नोटिस तामील का रिकॉर्ड मिला# #हरदोई: संडीला- राजस्व न्यायालय ने एकपक्षीय आदेश और उसके बाद हुई बंटवारा कार्यवाही को चुनौती देने वाली अर्जी खारिज कर दी। संयुक्त मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी सण्डीला नारायणी भाटिया ने सुनवाई के दौरान पाया कि संबंधित पक्ष को मुकदमे की सूचना देने और बंटवारे पर आपत्ति दाखिल करने का अवसर दिए जाने के अभिलेख पत्रावली में मौजूद हैं। ऐसे में केवल जानकारी न होने का दावा आदेश निरस्त करने का पर्याप्त आधार नहीं है# #मामला मुकुन्द राम पुत्र चुन्नीलाल निवासी काशीनगर पतसेनी कछौना से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 117 के तहत चल रहे वाद में मुकुन्द राम ने स्वयं को मूल वाद का प्रतिवादी संख्या-1 बताते हुए अर्जी दाखिल की थी। उसका कहना था कि उसे कोई सम्मन या नोटिस नहीं मिला और सात अक्टूबर 2021 को उसके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया गया। इसके बाद बंटवारा संबंधी कागजात तैयार किए जाने की जानकारी भी उसे नहीं दी गई, जिससे वह आपत्ति दाखिल नहीं कर सका# #प्रार्थी ने सात अक्टूबर 2021 के आदेश, लेखपाल की दो जुलाई 2022 की बंटवारा रिपोर्ट और 19 मार्च 2025 के आदेश को निरस्त कर मामले का नए सिरे से साक्ष्य के आधार पर निस्तारण कराने की मांग की थी। साथ ही देरी को माफ करने के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा-5 के तहत भी प्रार्थना पत्र दिया गया था# #विपक्षी पक्ष ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि संबंधित पक्ष को विधिवत सूचना देने के बाद ही सात अक्टूबर 2021 का आदेश पारित किया गया था। बंटवारा कागजात तैयार होने से पहले भी उसे आपत्ति दाखिल करने का अवसर दिया गया, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षियों ने यह भी कहा कि प्रार्थी स्वयं विवादित भूमि में अपने आधे हिस्से को स्वीकार कर चुका है और वर्ष 2021 के आदेश में भी उसके पक्ष में एक-आधा अंश निर्धारित किया गया था# #दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मूल पत्रावली का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने पाया कि प्रार्थी को बंटवारा संबंधी आपत्ति दाखिल करने के लिए सम्मन के जरिए तलब किया गया था। पत्रावली में नोटिस की तामील से संबंधित अभिलेख भी मौजूद थे। न्यायालय ने कहा कि इन अभिलेखों को गलत साबित करने के लिए प्रार्थी कोई ठोस और विश्वसनीय दस्तावेज पेश नहीं कर सका# #न्यायालय ने यह भी पाया कि सात अक्टूबर 2021 के आदेश में पक्षकारों के अंश का निर्धारण किया गया था और प्रार्थी का एक-आधा हिस्सा स्वीकार किया गया। प्रार्थी ने अपनी अर्जी में भी इस हिस्से को स्वीकार किया है। वह यह स्पष्ट नहीं कर सका कि वर्ष 2021 के आदेश में ऐसी कौन सी गंभीर तथ्यात्मक या कानूनी त्रुटि हुई, जिसके आधार पर आदेश को निरस्त किया जाना जरूरी हो# #बंटवारा कार्यवाही पर उठाई गई आपत्तियों को भी न्यायालय ने पर्याप्त नहीं माना। प्रार्थी यह नहीं बता सका कि किस गाटा या खसरे में क्या गलती हुई अथवा उसके वैध हिस्से के विपरीत किस प्रकार विभाजन किया गया। न्यायालय ने माना कि केवल सामान्य रूप से बंटवारा गलत होने का आरोप लगाने से पूरी कार्यवाही को अवैध नहीं माना जा सकता# #सात अक्टूबर 2021 और 19 मार्च 2025 के आदेशों को चुनौती देने के लिए 13 जनवरी 2026 को अर्जी दाखिल की गई थी। न्यायालय ने माना कि आदेशों की तारीख और अर्जी दाखिल करने के बीच पर्याप्त देरी हुई। धारा-5 के तहत देरी माफी की मांग के बावजूद प्रार्थी देरी की प्रत्येक अवधि का संतोषजनक और ठोस कारण नहीं बता सका। न्यायालय ने कहा कि देरी की माफी स्वतः नहीं की जा सकती, इसके लिए पर्याप्त कारण स्पष्ट करना जरूरी है# #समस्त तथ्यों और पत्रावली के परीक्षण के बाद एसडीएम नारायणी भाटिया ने प्रार्थी की अर्जी को तथ्यात्मक और कानूनी आधार से रहित माना। न्यायालय ने सात अक्टूबर 2021 और 19 मार्च 2025 के आदेशों में हस्तक्षेप का कोई पर्याप्त आधार नहीं पाया। अर्जी को बलहीन एवं विधिक रूप से पोषणीय न होने के कारण खारिज कर दिया गया# #न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि यदि वाद में कोई स्थगन आदेश प्रभावी हो तो उसे निरस्त किया जाए। आदेश की प्रति तहसीलदार सण्डीला अमित यादव को भेजने और आवश्यक कार्रवाई के बाद पत्रावली दाखिल दफ्तर करने के निर्देश दिए गए। जहाँ उपरोक्त आदेश के बाबत नीरज शुक्ल व दुर्गेश शुक्ल आदि ने खुशी जताते हुए संडीला न्यायालय का आभार व्यक्त किया#
- माही बाग टूर्नामेंट सीजन-2 का शानदार आगाज, जिद्दी क्रिकेट क्लब ने जीता उद्घाटन मुकाबला शाहाबाद। मोहल्ला माही बाग में मंगलवार, 25 अगस्त 2026 की रात स्वर्गीय हाजी वारिस अली खान माही बाग टूर्नामेंट सीजन-2 का भव्य शुभारंभ पूर्व विधायक आसिफ खान बब्बू ने किया। उद्घाटन के साथ ही क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिला। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच वाजिद खेल राइडर्स और जिद्दी क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया। टॉस जीतकर जिद्दी क्रिकेट क्लब ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वाजिद खेल राइडर्स की टीम निर्धारित 8 ओवर में महज 31 रन ही बना सकी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिद्दी क्रिकेट क्लब की टीम ने सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए महज पांचवें ओवर में 32 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। शानदार गेंदबाजी के लिए सुरजीत को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्हें यह पुरस्कार दीपू अवस्थी ने प्रदान किया। मैन ऑफ द मैच की प्रस्तुति के दौरान सुरजीत के साथ हर क्रिकेट टूर्नामेंट में अपनी प्रभावी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किए जाने वाले अतिथि एवं प्रेजेंटर सुमेंद्र मिश्रा भी मौजूद रहे। टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक कामरान की ओर से खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की गईं। आयोजन को सफल बनाने में कमेटी सदस्य नदीम, सलमान, सैफ, बदरुल, वकास सहित अन्य लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उद्घाटन मुकाबले के साथ शुरू हुए टूर्नामेंट ने क्षेत्र में क्रिकेट के रोमांच का माहौल बना दिया है और आगामी मुकाबलों को लेकर खिलाड़ियों व क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है।3
- गर्रा नदी में रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन जारी सांडी थाना क्षेत्र ग्राम बेहटी चिरागपुर निवासी राजीव पुत्र राजपाल राठौर (32 वर्ष) की तलाश के लिए हरदोई ब्रेकिंग : आज गर्रा नदी, सांडी बरौलिया पुल पर SDRF टीम का रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन जारी है। SDRF की टीम नाव के द्वारा नदी में लगातार सर्च कर रही है। मौके पर पुलिस प्रशासन और परिजन मौजूद हैं।1
- जनपद हरदोई ब्लाक अहिरोरी ग्राम पंचायत खजुरमाई से जिला पंचायत सदस्य संजू ने कहा किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया बीजेपी सरकार ने सहारा दिया 27 में बढ़-चढ़कर हम बीजेपी सरकार को समर्थन देंगे1
- खाद्य विभाग की टीम ने शाहाबाद क्षेत्र में 150 किलो दूषित मिठाई को कराया नष्ट,हरदोई।बुधवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देश के क्रम में रक्षाबंधन त्योहार के दृष्टिगत जनपद में निरंतर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की गई। मल्लावाँ स्थित अंशु डेरी कारोबारी कप्तान के प्रतिष्ठान पर छापा मारा गया। मौके पर खोये के 2 नमूने संगृहीत किए गए। साथ ही खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत शेड्यूल (4) के अनुपालन हेतु नोटिस जारी किया जा रहा है। हरपालपुर में कारोबारी दिलीप कुमार, सरदार नगर,शाहाबाद द्वारा एक डाले से ले जाई जा रही लगभग 150 किलो दूषित मिठाइयों,जिनका अनुमानित मूल्य 30,000 को ज़ब्त कर तत्काल नष्ट कराया गया। साथ ही मिल्क केक का एक नमूना संगृहीत किया गया। इसी क्रम में अलाउद्पुर मल्लावाँ रोड, संडीला,सिराजुल की खोया निर्माण इकाई का निरीक्षण कर वहाँ से मिश्रित दूध का एक नमूना लिया गया। खाद्य विभाग द्वारा मिलावटी खाद्य पदार्थों के परिवहन पर प्रभावी रोकथाम हेतु हाइवे एवं टोल नाकों पर सघन निगरानी रखी जा रही है।1
- Fresh New Bar Bending & Cutting Machine Setup | Site Par New Machine Installation | Civil Engineering Description: Aap is video mein dekhenge bilkul fresh aur nayi Bar Bending Machine aur Bar Cutting Machine ka site par setup hote hue. Reinforcement work ke liye machines ko site par properly arrange aur ready kiya ja raha hai. Ye video Civil Engineer, Site Engineer, Supervisor aur Civil Engineering Students ke liye useful hai. Hashtags: #BarBendingMachine #BarCuttingMachine #MachineSetup #NewMachine #RebarWork #ReinforcementWork #CivilEngineering #CivilEngineer #SiteEngineer #ConstructionSite #ConstructionWork #SteelWork #RCCWork #CivilEngineeringPractical #SiteWork1
- हरदोई के बिलग्राम क्षेत्र के ग्राम ककरा खेड़ा से दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां चारा काटने की मशीन से करंट लगने से दो महिलाएं झुलस गईं। हादसे के बाद दोनों को आनन-फानन में सीएचसी बिलग्राम ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान चन्द्रावती पत्नी सुरेश की मौत हो गई। वहीं, दूसरी बुजुर्ग महिला का उपचार जारी है। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है।1
- पाली में चेयरमैन रिजवान खां ने दिखाई हरी झंडी, असमधा में ग्राम प्रधान तौकीर अली की अगुवाई में निकला जुलूस पाली में चेयरमैन रिजवान खां ने दिखाई हरी झंडी, असमधा में ग्राम प्रधान तौकीर अली की अगुवाई में निकला जुलूस1
- रंजिश में युवक पर धारदार हथियारों से हमला, 11 आरोपी नामजद शाहाबाद, हरदोई। पचदेवरा थाना क्षेत्र के अनगपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। हमले में युवक लहूलुहान हो गया। पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव निवासी बादल पुत्र ऐलान सिंह के मुताबिक, कुछ दिन पूर्व उमेश व मधुर से उसका विवाद हुआ था, जिसके बाद से दोनों उससे रंजिश मान रहे थे। बुधवार शाम करीब पांच बजे उमेश, मधुर समेत 11 लोगों ने उसे घेरकर हमला कर दिया। घायल बादल को प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी भेजा गया, जहां उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। प्रभारी निरीक्षक पचदेवरा ने बताया कि नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।1