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फिरोजाबाद में जिला जज डॉ. बब्बू सारंग ने एक डेढ़ वर्ष के बच्चे की हत्या करने वाले दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। यह फैसला बच्चे को पटक-पटक कर मार डालने के जघन्य अपराध के मामले में सुनाया गया है। अदालत ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए दोषी को मृत्युदंड दिया है।
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फिरोजाबाद में जिला जज डॉ. बब्बू सारंग ने एक डेढ़ वर्ष के बच्चे की हत्या करने वाले दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। यह फैसला बच्चे को पटक-पटक कर मार डालने के जघन्य अपराध के मामले में सुनाया गया है। अदालत ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए दोषी को मृत्युदंड दिया है।
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- आगरा के फतेहाबाद स्थित उपनिबंधक कार्यालय में एक रजिस्ट्री को लेकर भारी हंगामा हुआ। विवाद तब शुरू हुआ जब एक महिला ने अपने एक दामाद के नाम जमीन का बैनामा कर दिया, जिसका दो अन्य दामादों ने कड़ा विरोध किया। सूत्रों के अनुसार, विवादित जमीन की कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इस घटना के बाद तहसील परिसर में तनाव की स्थिति बनी और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। यह मामला थाना फतेहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आता है।1
- Post by Akash Yadav1
- आगरा पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाते हुए 100 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की है। यह कार्रवाई डीजीपी राजीव कृष्ण के आदेशों और पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अंजाम दी गई। इस संयुक्त ऑपरेशन में तीनों जोन की सर्विलांस टीम, एसओजी, साइबर सेल, साइबर थाना और काउंटर इंटेलिजेंस की टीमें शामिल रहीं। पुलिस ने 178 साइबर शिकायतों का सत्यापन करने के बाद पूछताछ के लिए 60 लोगों को हिरासत में लिया है, जो सभी आगरा के निवासी बताए जा रहे हैं। इस मामले में आगरा के 16 थानों में 16 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये शिकायतें देश के 13 राज्यों से संबंधित हैं और इनमें साइबर ठगी के जरिए करीब 50 करोड़ रुपये के लेनदेन के साक्ष्य मिले हैं। जांच में मैट्रिमोनियल फ्रॉड, गेमिंग फ्रॉड और म्यूल अकाउंट नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसमें लोगों के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर उन्हें साइबर ठगी में इस्तेमाल किया जाता था। डीसीपी आगरा आदित्य कुमार के अनुसार, 1930 हेल्पलाइन और साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के अन्य राज्यों में दर्ज मुकदमों की जांच करने के साथ-साथ विदेशी कनेक्शन, मनी ट्रेल और ठगी की रकम की रिकवरी सुनिश्चित करने में जुटी है। सभी हिरासत में लिए गए लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई जारी है।1
- फिरोजाबाद में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत एआरटीओ कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशासन ने इस पहल के माध्यम से जिले में कुल 1300 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।1
- फिरोजाबाद के चर्चित डेढ़ वर्षीय मासूम आरव हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। यह घटना 30 मई को शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में हुई थी, जहां मासूम आरव की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छह दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल कर दिया था, और घटना के महज 40 दिनों के भीतर अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए, जबकि बचाव पक्ष ने एक गवाह पेश किया। जिला जज डॉ. बब्बू सारंग ने साक्ष्यों और दलीलों का परीक्षण करने के बाद इसे दुर्लभतम श्रेणी का अपराध माना। शासकीय अधिवक्ता राजीव प्रियदर्शी के अनुसार, पुलिस की त्वरित विवेचना और मजबूत साक्ष्यों के कारण ही अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में सफल रहा। फैसला सुनाए जाने के समय अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सजा का ऐलान होते ही आरोपी भावुक हो गया और उसने कोर्ट रूम में खुद को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। इस निर्णय के साथ ही 30 मई की इस निर्मम घटना के मामले में न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है।1
- साक्षी महाराज ने आगरा में विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने स्पष्ट रूप से दावा किया कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी।1
- फिरोजाबाद में डेढ़ साल के मासूम की हत्या के मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। इस न्याय की लड़ाई में मासूम की मां और नानी का संघर्ष मुख्य रूप से सामने आया, जिसके बाद कोर्ट ने यह कड़ा निर्णय लिया है। सरकारी वकील ने इस मामले की पैरवी करते हुए ठोस साक्ष्यों के आधार पर दोषी को फांसी की सजा दिलवाने में अहम भूमिका निभाई। इस फैसले को लेकर क्षेत्र में चर्चा है कि आखिर कैसे लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अपराधी को उसके किए की सजा मिली है।1