नूंह पुलिस टीम पर हमला करने के दो दोषियों को 5-5 साल की सजा, अदालत ने लगाया जुर्माना नूंह जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. राहुल बिश्नोई की अदालत ने अवैध हथियार रखने, पुलिस टीम पर हमला करने और हत्या के प्रयास से जुड़े एक मामलें में दो आरोपियों लियाकत और उस्मान को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। दोनों को पांच-पांच वर्ष की सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला वर्ष 2020 का है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 11 अगस्त 2020 को दोनों आरोपियों ने साझा मंशा के तहत ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को उनके सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई, उनके साथ मारपीट की और उन्हें चोटें पहुंचाईं। आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की, जिसे अदालत ने हत्या के प्रयास की श्रेणी में माना। मामलें में आरोपी उस्मान के पास से एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस और दो खाली खोखे बरामद हुए थे, जबकि लियाकत के कब्जे से एक देसी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा बरामद किया गया था। दोनों के पास हथियार रखने का कोई वैध लाइसेंस या परमिट नहीं था। सजा के आदेश में अदालत ने लियाकत को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं तथा आर्म्स एक्ट के तहत अधिकतम पांच वर्ष के कठोर कारावास और कुल 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं आरोपी उस्मान को विभिन्न धाराओं के तहत अधिकतम पांच वर्ष के कठोर कारावास के साथ आर्म्स एक्ट की अतिरिक्त धारा में चार वर्ष के कठोर कारावास और कुल 35,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया ।
नूंह पुलिस टीम पर हमला करने के दो दोषियों को 5-5 साल की सजा, अदालत ने लगाया जुर्माना नूंह जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. राहुल बिश्नोई की अदालत ने अवैध हथियार रखने, पुलिस टीम पर हमला करने और हत्या के प्रयास से जुड़े एक मामलें में दो आरोपियों लियाकत और उस्मान को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। दोनों को पांच-पांच वर्ष की सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला वर्ष 2020 का है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 11 अगस्त 2020 को दोनों आरोपियों ने साझा मंशा के तहत ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को उनके सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई, उनके साथ मारपीट की और उन्हें चोटें पहुंचाईं। आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की, जिसे अदालत ने हत्या के प्रयास की श्रेणी में माना। मामलें में आरोपी उस्मान के पास से एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस और दो खाली खोखे बरामद हुए थे, जबकि लियाकत के कब्जे से एक देसी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा बरामद किया गया था। दोनों के पास हथियार रखने का कोई वैध लाइसेंस या परमिट नहीं था। सजा के आदेश में अदालत ने लियाकत को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं तथा आर्म्स एक्ट के तहत अधिकतम पांच वर्ष के कठोर कारावास और कुल 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं आरोपी उस्मान को विभिन्न धाराओं के तहत अधिकतम पांच वर्ष के कठोर कारावास के साथ आर्म्स एक्ट की अतिरिक्त धारा में चार वर्ष के कठोर कारावास और कुल 35,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया ।
- पुन्हाना में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को युवा कांग्रेस का समर्थन, मांगें जल्द पूरी करने की मांग पुन्हाना नगर पालिका में हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों को युवा कांग्रेस ने समर्थन दिया। युवा कांग्रेस नूंह के जिला अध्यक्ष मुबीन खान तेड़िया धरना स्थल पर पहुंचे और कर्मचारियों की जायज मांगों को सरकार से जल्द पूरा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और सरकार को उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करना चाहिए।1
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- पुलिस टीम पर हमला करने के दो दोषियों को 5-5 साल की सजा, अदालत ने लगाया जुर्माना नूंह । जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. राहुल बिश्नोई की अदालत ने अवैध हथियार रखने, पुलिस टीम पर हमला करने और हत्या के प्रयास से जुड़े एक मामलें में दो आरोपियों लियाकत और उस्मान को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। दोनों को पांच-पांच वर्ष की सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला वर्ष 2020 का है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 11 अगस्त 2020 को दोनों आरोपियों ने साझा मंशा के तहत ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को उनके सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई, उनके साथ मारपीट की और उन्हें चोटें पहुंचाईं। आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की, जिसे अदालत ने हत्या के प्रयास की श्रेणी में माना। मामलें में आरोपी उस्मान के पास से एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस और दो खाली खोखे बरामद हुए थे, जबकि लियाकत के कब्जे से एक देसी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा बरामद किया गया था। दोनों के पास हथियार रखने का कोई वैध लाइसेंस या परमिट नहीं था। सजा के आदेश में अदालत ने लियाकत को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं तथा आर्म्स एक्ट के तहत अधिकतम पांच वर्ष के कठोर कारावास और कुल 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं आरोपी उस्मान को विभिन्न धाराओं के तहत अधिकतम पांच वर्ष के कठोर कारावास के साथ आर्म्स एक्ट की अतिरिक्त धारा में चार वर्ष के कठोर कारावास और कुल 35,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया ।1
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