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मनरेगा की मजदूरी के लिए महिलाएं कई माह से खा रही दर-दर की ठोकरे 18 दिनों की मजदूरी का नहीं हो रहा भुगतान, तहसील दिवस पर उप जिलाधिकारी सौरभ कुमार को प्रार्थना पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार
Dharmendra Giri
मनरेगा की मजदूरी के लिए महिलाएं कई माह से खा रही दर-दर की ठोकरे 18 दिनों की मजदूरी का नहीं हो रहा भुगतान, तहसील दिवस पर उप जिलाधिकारी सौरभ कुमार को प्रार्थना पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार
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- भारत में जनगणना 2027 के दौरान जानबूझकर गलत जानकारी देना या जानकारी छिपाना Census Act 1948 के तहत एक दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना या तीन साल तक की जेल, या दोनों सजाएं हो सकती हैं। जनगणना अधिकारियों द्वारा अनुचित सवाल पूछने या लापरवाही करने पर भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है।1
- Post by Dharmendra Giri1
- मड़ियाहूं तहसील परिसर में वाहन स्टैंड की नीलामी अवधि समाप्त होने के बावजूद अवैध वसूली का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, 31 मार्च को स्टैंड की नीलामी अवधिखत्म हो चुकी थी, फिर भी कुछ कर्मी वाहन खड़ा करने के नाम पर लोगों से पैसे वसूल रहे थे। इसी दौरान, एक फरियादी से स्टैंड कर्मियों ने गाली-गलौज की, जिससे विवाद बढ़ गया। पीड़ित ने पहले उपजिलाधिकारी मड़ियाहूं से शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने तहसीलदार से गुहार लगाई। तहसीलदार राकेश कुमार ने मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल नायब तहसीलदार अमित कुमार सरोज को मौके पर भेजा। नायब तहसीलदार ने अवैध वसूली कर रहे कर्मियों को कड़ी फटकार लगाई और उन्हें वहां से हटा दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि नीलामी अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार की वसूली अवैध है। तहसीलदार ने बताया कि स्टैंड और दुकानों की नीलामी 31 मार्च को समाप्त हो चुकी है। नई नीलामी की तिथि 10 अप्रैल निर्धारित की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई भी व्यक्ति अवैध वसूली करते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।1
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