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11000 high voltage line ka tar tree se bandha huaa hai koi bhi durghatna ho sakti hai J E sahab se bhi complaint ki unhone bhi koi kar bahi nahi ki
Arjun Singh
11000 high voltage line ka tar tree se bandha huaa hai koi bhi durghatna ho sakti hai J E sahab se bhi complaint ki unhone bhi koi kar bahi nahi ki
- Arjun Singhगुन्नौर, संभल, उत्तर प्रदेशZarif nagar bijli Ghar ke andar me aata hai15 hrs ago
More news from उत्तर प्रदेश and nearby areas
- J E sahab se bhi complaint ki unhone bhi koi kar bahi nahi ki1
- Post by Itsyadavji6395
- Post by Sudhir kumar1
- नगर पालिका जहांगीराबाद का एक सरकारी नल सालों से बंद है नगर पालिका में शिकायत करने पर भी इसका कोई आज तक निवारण नहीं हुआ इसके कारण गर्मी में निकलने वाले राहगीर इसको चलते हैं इससे पानी नहीं आता वह परेशान रहते हैं1
- Post by Inderjeet Nayak1
- महोदय मेरा निवेदन है कि गांव खंडुआ ब्लॉक सहसवान में खण्डूआ मुख्य मार्ग पर यह नल है और गर्मी का मौसम है लोगों को पानी पीने के लिए समस्या का सामना करना पड़ रहा है समस्या का समाधान कराया जाए आपकी अति कृपा होगी धन्यवाद1
- naam hai bhai ka ye kiya hai.2
- संभल में कब्रिस्तान और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा कर बनी मस्जिद के खिलाफ तहसीलदार न्यायालय ने बेदखली का आदेश जारी किया है। मस्जिद कमेटी ने इस आदेश के विरुद्ध जिलाधिकारी न्यायालय में अपील दायर की है। तहसीलदार ने राजस्व टीम के साथ गांव में कब्रिस्तान और ग्राम समाज की भूमि पर हुए अवैध निर्माण की पैमाइश की है। आज थाना नखासा क्षेत्र के गांव कसेरुआ में तहसीलदार धीरेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार दीपक जुरैल और कानूनगो-लेखपालों की टीम ने कब्रिस्तान और ग्राम समाज की भूमि की पैमाइश की। गाटा संख्या 409 कब्रिस्तान की भूमि है, जिस पर एक मस्जिद और तीन मकान बने हैं। इसके अतिरिक्त, गाटा संख्या 410, जो खाद के गड्ढे की भूमि है, पर 600 वर्गमीटर में आठ मकान बने पाए गए। इसी भूमि पर बनी मस्जिद सुन्नी वक्फ बोर्ड में भी दर्ज है। गाटा संख्या 411 वृक्षारोपण की जमीन है, जहां गांव के एक व्यक्ति द्वारा 1001 वर्गमीटर में खेती की जा रही है। तहसीलदार धीरेंद्र सिंह ने बताया कि गांव कसेरुआ के निवासियों ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर कब्रिस्तान की जमीन सुरक्षित करने की मांग की थी। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कब्रिस्तान की भूमि पर मस्जिद बनाकर कब्जा किया गया है, जिसके विरुद्ध धारा 67 के तहत कार्रवाई की गई।2