"आरक्षी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर किया सात वर्षों तक शोषण, जबरन गर्भपात और प्रताड़ना का आरोप; एफआईआर की मांग, शाहाबाद(हरदोई) 6 अगस्त। शाहाबाद नगर निवासी 23 वर्षीय युवती ने बहराइच पुलिस लाइन में तैनात एक आरक्षी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक हरदोई को प्रार्थना-पत्र देकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। शिकायत में आरोप है कि वर्ष 2019 में, जब वह नाबालिग थी, तब फेसबुक के माध्यम से संपर्क में आए आरक्षी ने विवाह का झूठा आश्वासन देकर उसे अपने साथ रखा और वर्षों तक शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक रूप से शोषण किया। प्रार्थना-पत्र के अनुसार, आरोपी आरक्षी ने विभिन्न स्थानों पर कमरे लेकर युवती को पत्नी की तरह अपने साथ रखा, लेकिन सामाजिक एवं वैधानिक विवाह करने से लगातार बचता रहा। युवती का आरोप है कि जब भी वह गर्भवती हुई, आरोपी ने डराकर या बहला-फुसलाकर कई बार जबरन गर्भपात कराया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी शराब के नशे में मारपीट करता था, सिगरेट से जलाता था, गला दबाकर जान से मारने का प्रयास करता था तथा अप्राकृतिक कृत्य करने के लिए भी मजबूर करता था। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2023 में मारपीट की शिकायत पर आरोपी आरक्षी निलंबित भी हुआ था। इसके बाद उसने शपथ-पत्र देकर बहन की शादी के बाद विवाह करने का आश्वासन दिया तथा बाद में कथित रूप से एक नोटरी सत्यापित "मैरिज एग्रीमेंट" बनवाकर उसे ही कोर्ट मैरिज बताकर युवती को भ्रमित करता रहा। युवती का आरोप है कि इसके बावजूद आरोपी ने कभी विधिवत विवाह नहीं किया और न ही उसे अपने पैतृक घर ले गया। प्रार्थना-पत्र में यह भी कहा गया है कि फरवरी 2026 में आरोपी ने कथित रूप से दूध में दवा मिलाकर पिला दी, जिससे गर्भपात हो गया और युवती की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल बहराइच में भर्ती कराना पड़ा। वहीं जुलाई 2026 में आरोपी ने कथित रूप से मारपीट कर उसे रात में कमरे से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद उसने डायल-112 एवं वन स्टॉप सेंटर की सहायता ली। पीड़िता का आरोप है कि बहराइच में शिकायत और काउंसलिंग की प्रक्रिया चलने के दौरान आरोपी ने विभागीय कार्रवाई और एफआईआर से बचने के उद्देश्य से कुटुंब न्यायालय हरदोई में तलाक का वाद दायर कर दिया, जबकि दोनों के बीच कभी वैधानिक विवाह हुआ ही नहीं। इसे शिकायत में "पेशबंदी" और न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास बताया गया है। युवती ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि आरोपी आरक्षी के विरुद्ध नाबालिग अवस्था से विवाह का झूठा झांसा देकर शारीरिक शोषण, बार-बार जबरन गर्भपात, गंभीर मारपीट, जानलेवा हमला, अप्राकृतिक कृत्य, साक्ष्यों से छेड़छाड़ तथा अन्य सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर निष्पक्ष एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मामले का एक ऑडियो और शिकायती पत्र स्वयं पीड़िता द्वारा एक्स पर पोस्ट किया गया। जिस पर इस सम्बन्ध में हरदोई पुलिस ने एक्स पर बताया कि संदर्भित प्रकरण में प्रभारी निरीक्षक शाहाबाद को जांच कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। जबकि प्रभारी निरीक्षक शाहाबाद अरविन्द कुमार राय ने बताया कि जाँच कराई जाएगी।
"आरक्षी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर किया सात वर्षों तक शोषण, जबरन गर्भपात और प्रताड़ना का आरोप; एफआईआर की मांग, शाहाबाद(हरदोई) 6 अगस्त। शाहाबाद नगर निवासी 23 वर्षीय युवती ने बहराइच पुलिस लाइन में तैनात एक आरक्षी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक हरदोई को प्रार्थना-पत्र देकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। शिकायत में आरोप है कि वर्ष 2019 में, जब वह नाबालिग थी, तब फेसबुक के माध्यम से संपर्क में आए आरक्षी ने विवाह का झूठा आश्वासन देकर उसे अपने साथ रखा और वर्षों तक शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक रूप से शोषण किया। प्रार्थना-पत्र के अनुसार, आरोपी आरक्षी ने विभिन्न स्थानों पर कमरे लेकर युवती को पत्नी की तरह अपने साथ रखा, लेकिन सामाजिक एवं वैधानिक विवाह करने से लगातार बचता रहा। युवती का आरोप है कि जब भी वह गर्भवती हुई, आरोपी ने डराकर या बहला-फुसलाकर कई बार जबरन गर्भपात कराया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी शराब के नशे में मारपीट करता था, सिगरेट से जलाता था, गला दबाकर जान से मारने का प्रयास करता था तथा अप्राकृतिक कृत्य करने के लिए भी मजबूर करता था। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2023 में मारपीट की शिकायत पर आरोपी आरक्षी निलंबित भी हुआ था। इसके बाद उसने शपथ-पत्र देकर बहन की शादी के बाद विवाह करने का आश्वासन दिया तथा बाद में कथित रूप से एक नोटरी सत्यापित "मैरिज एग्रीमेंट" बनवाकर उसे ही कोर्ट मैरिज बताकर युवती को भ्रमित करता रहा। युवती का आरोप है कि इसके बावजूद आरोपी ने कभी विधिवत विवाह नहीं किया और न ही उसे अपने पैतृक घर ले गया। प्रार्थना-पत्र में यह भी कहा गया है कि फरवरी 2026 में आरोपी ने कथित रूप से दूध में दवा मिलाकर पिला दी, जिससे गर्भपात हो गया और युवती की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल बहराइच में भर्ती कराना पड़ा। वहीं जुलाई 2026 में आरोपी ने कथित रूप से मारपीट कर उसे रात में कमरे से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद उसने डायल-112 एवं वन स्टॉप सेंटर की सहायता ली। पीड़िता का आरोप है कि बहराइच में शिकायत और काउंसलिंग की प्रक्रिया चलने के दौरान आरोपी ने विभागीय कार्रवाई और एफआईआर से बचने के उद्देश्य से कुटुंब न्यायालय हरदोई में तलाक का वाद दायर कर दिया, जबकि दोनों के बीच कभी वैधानिक विवाह हुआ ही नहीं। इसे शिकायत में "पेशबंदी" और न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास बताया गया है। युवती ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि आरोपी आरक्षी के विरुद्ध नाबालिग अवस्था से विवाह का झूठा झांसा देकर शारीरिक शोषण, बार-बार जबरन गर्भपात, गंभीर मारपीट, जानलेवा हमला, अप्राकृतिक कृत्य, साक्ष्यों से छेड़छाड़ तथा अन्य सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर निष्पक्ष एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मामले का एक ऑडियो और शिकायती पत्र स्वयं पीड़िता द्वारा एक्स पर पोस्ट किया गया। जिस पर इस सम्बन्ध में हरदोई पुलिस ने एक्स पर बताया कि संदर्भित प्रकरण में प्रभारी निरीक्षक शाहाबाद को जांच कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। जबकि प्रभारी निरीक्षक शाहाबाद अरविन्द कुमार राय ने बताया कि जाँच कराई जाएगी।
- "आरक्षी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर किया सात वर्षों तक शोषण, जबरन गर्भपात और प्रताड़ना का आरोप; एफआईआर की मांग, शाहाबाद(हरदोई) 6 अगस्त। शाहाबाद नगर निवासी 23 वर्षीय युवती ने बहराइच पुलिस लाइन में तैनात एक आरक्षी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक हरदोई को प्रार्थना-पत्र देकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। शिकायत में आरोप है कि वर्ष 2019 में, जब वह नाबालिग थी, तब फेसबुक के माध्यम से संपर्क में आए आरक्षी ने विवाह का झूठा आश्वासन देकर उसे अपने साथ रखा और वर्षों तक शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक रूप से शोषण किया। प्रार्थना-पत्र के अनुसार, आरोपी आरक्षी ने विभिन्न स्थानों पर कमरे लेकर युवती को पत्नी की तरह अपने साथ रखा, लेकिन सामाजिक एवं वैधानिक विवाह करने से लगातार बचता रहा। युवती का आरोप है कि जब भी वह गर्भवती हुई, आरोपी ने डराकर या बहला-फुसलाकर कई बार जबरन गर्भपात कराया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी शराब के नशे में मारपीट करता था, सिगरेट से जलाता था, गला दबाकर जान से मारने का प्रयास करता था तथा अप्राकृतिक कृत्य करने के लिए भी मजबूर करता था। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2023 में मारपीट की शिकायत पर आरोपी आरक्षी निलंबित भी हुआ था। इसके बाद उसने शपथ-पत्र देकर बहन की शादी के बाद विवाह करने का आश्वासन दिया तथा बाद में कथित रूप से एक नोटरी सत्यापित "मैरिज एग्रीमेंट" बनवाकर उसे ही कोर्ट मैरिज बताकर युवती को भ्रमित करता रहा। युवती का आरोप है कि इसके बावजूद आरोपी ने कभी विधिवत विवाह नहीं किया और न ही उसे अपने पैतृक घर ले गया। प्रार्थना-पत्र में यह भी कहा गया है कि फरवरी 2026 में आरोपी ने कथित रूप से दूध में दवा मिलाकर पिला दी, जिससे गर्भपात हो गया और युवती की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल बहराइच में भर्ती कराना पड़ा। वहीं जुलाई 2026 में आरोपी ने कथित रूप से मारपीट कर उसे रात में कमरे से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद उसने डायल-112 एवं वन स्टॉप सेंटर की सहायता ली। पीड़िता का आरोप है कि बहराइच में शिकायत और काउंसलिंग की प्रक्रिया चलने के दौरान आरोपी ने विभागीय कार्रवाई और एफआईआर से बचने के उद्देश्य से कुटुंब न्यायालय हरदोई में तलाक का वाद दायर कर दिया, जबकि दोनों के बीच कभी वैधानिक विवाह हुआ ही नहीं। इसे शिकायत में "पेशबंदी" और न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास बताया गया है। युवती ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि आरोपी आरक्षी के विरुद्ध नाबालिग अवस्था से विवाह का झूठा झांसा देकर शारीरिक शोषण, बार-बार जबरन गर्भपात, गंभीर मारपीट, जानलेवा हमला, अप्राकृतिक कृत्य, साक्ष्यों से छेड़छाड़ तथा अन्य सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर निष्पक्ष एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मामले का एक ऑडियो और शिकायती पत्र स्वयं पीड़िता द्वारा एक्स पर पोस्ट किया गया। जिस पर इस सम्बन्ध में हरदोई पुलिस ने एक्स पर बताया कि संदर्भित प्रकरण में प्रभारी निरीक्षक शाहाबाद को जांच कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। जबकि प्रभारी निरीक्षक शाहाबाद अरविन्द कुमार राय ने बताया कि जाँच कराई जाएगी।1
- ग्राम पंचायत म्योनी का गांव bandaniya में कार्य नहीं किया है प्रधान सुनीता पत्नी आशीष पुजारी सुरसा हरदोई हमारे गांव bandaniya मे कोई काम नही हुआ नाली सड़क प्रधान सुनीता ने कोई काम नही किया है कुछ बोलताहू तो कहती है हमारा काम नही है ऐ जिला पंचायत सदस्य जी काम है जो प्रधान के chamche है जो कोई काम नही करने देते है चमचो की बात मानता है निच है1
- श्रावण मास के पावन गुरुवार पर हरदोई जनपद के सुन्नी ग्राम स्थित मां महिषासुर मर्दिनी धाम में भगवान भूतभावन भोलेनाथ के दिव्य श्रृंगार दर्शन श्रावण का प्रत्येक दिन भगवान शिव की आराधना का महापर्व है। भोलेनाथ की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। ✨3
- नोएडा के सिलारपुर में बदहाल सड़कें और जाम सीवर से ग्रामीण परेशान, करोड़ों के कार्य पर उठे सवाल नोएडा के सिलारपुर में बदहाल सड़कें और जाम सीवर से ग्रामीण परेशान, करोड़ों के कार्य पर उठे सवाल गौतम बुद्ध नगर/नोएडा। नोएडा के सिलारपुर गांव में सीवर और क्षतिग्रस्त सड़कों की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से सीवर लाइन जाम रहने के कारण गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे आवागमन बेहद कठिन हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीवर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार की ओर से करोड़ों रुपये का बजट स्वीकृत किया गया था। इसके बावजूद गांव में अपेक्षित सुधार नहीं दिखाई दे रहा। उनका आरोप है कि सीवर लाइन बिछाने के लिए कई स्थानों पर सड़कें खोदी गईं, लेकिन कार्य पूरा होने के बाद भी उन्हें ठीक से पुनर्निर्मित नहीं कराया गया। ग्रामीणों के अनुसार, सिलारपुर स्थित अंबेडकर पार्क के आसपास की सड़कें और गलियां विशेष रूप से बदहाल हैं। बरसात के दौरान सड़क पर जलभराव और कीचड़ के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। लोगों का कहना है कि इससे स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और दैनिक आवागमन करने वालों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। सामने आए वीडियो और तस्वीरों में सड़क पर कीचड़, जलभराव तथा उखड़ी हुई सड़क दिखाई देती है। हालांकि, केवल इन दृश्यों के आधार पर आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की जा सकती। संबंधित विभाग, ठेकेदार या प्रशासन की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, जाम सीवर की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए, क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत कराई जाए तथा यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।1
- Piling Site Reality 😱 | Rebar Cage Bore ke Andar Kaise Install Hota Hai? | Civil Engineering Site Work क्या आपने कभी देखा है कि Bored Cast-in-Situ Pile में Reinforcement (Rebar) Cage को बोर के अंदर कैसे Install किया जाता है? इस वीडियो में मैं साइट पर चल रही वास्तविक पाइलिंग प्रक्रिया दिखा रहा हूँ। सबसे पहले Reinforcement Cage को तैयार किया जाता है। इसके बाद क्रेन की सहायता से उसे सावधानीपूर्वक बोर के अंदर उतारा जाता है। कई बार केज अपने वजन से पूरी तरह नीचे नहीं बैठता, इसलिए साइट पर उपलब्ध विशेष उपकरण (जहाँ आवश्यक हो, जैसे Vibratory Attachment या अन्य स्वीकृत इंस्टॉलेशन उपकरण) की मदद से उसे सही लेवल और सही पोज़िशन तक बैठाया जाता है। इसके बाद आगे की पाइलिंग प्रक्रिया, जैसे Tremie Pipe के माध्यम से Concrete Pouring, निर्धारित कार्यविधि के अनुसार की जाती है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल वास्तविक Construction Site Work और Civil Engineering की प्रक्रिया को समझाना है। यदि आप Site Engineer, Diploma Engineer, Civil Engineering Student या Construction Field में काम करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। ऐसी ही वास्तविक साइट की जानकारी, Construction Activities, Piling Work, RCC Work और Engineering से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को Subscribe करें, वीडियो को Like करें और अपने सवाल Comment में पूछें। #PilingWork #RebarCage #PileFoundation #CivilEngineering #ConstructionSite SiteEngineer BoredPile EngineeringLife RCC Construction1
- दहेज हत्या मामले में सवायजपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पति और ससुर गिरफ्तार हरदोई। सवायजपुर थाना पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मृतका का पति और ससुर शामिल हैं। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि मामले में अन्य नामजद आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार, 4 अगस्त 2026 को पिहानी थाना क्षेत्र के ग्राम सिमौर निवासी गजोधर पुत्र गिरवर ने सवायजपुर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनकी पुत्री को दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया गया। आरोप है कि मारपीट के बाद उसकी मृत्यु हो गई। शिकायत के आधार पर थाना सवायजपुर में मु0अ0सं0 238/2026 के तहत धारा 85/80(2) बीएनएस एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त अभिजीत पुत्र मुखराम और मुखराम पुत्र राजराम, निवासी ग्राम एवं थाना सवायजपुर, जनपद हरदोई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई जारी है तथा शेष नामजद आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस कार्रवाई को थानाध्यक्ष प्रिंस कुमार, कांस्टेबल राकेश कुशवाहा एवं कांस्टेबल यशवंत यादव की टीम ने अंजाम दिया।2