Shuru
Apke Nagar Ki App…
नूंह मदरसे से घर के लिए निकला आमिर लापता, परिवार ने की तलाश में मदद की अपील नूंह जिले के गांव रीठठ निवासी जावेद का बेटा आमिर दिनांक *10/08/2026* को बच्चा नूंह मदरसा से छुट्टी पर घर आया था। अगले दिन दिनांक 11/08/2026 को बच्चा घर से मदरसा नूंह के लिए निकला था, लेकिन मदरसा नहीं पहुंचा। परिवार ने हर जगह तलाश किया लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है।
Mk
नूंह मदरसे से घर के लिए निकला आमिर लापता, परिवार ने की तलाश में मदद की अपील नूंह जिले के गांव रीठठ निवासी जावेद का बेटा आमिर दिनांक *10/08/2026* को बच्चा नूंह मदरसा से छुट्टी पर घर आया था। अगले दिन दिनांक 11/08/2026 को बच्चा घर से मदरसा नूंह के लिए निकला था, लेकिन मदरसा नहीं पहुंचा। परिवार ने हर जगह तलाश किया लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है।
More news from हरियाणा and nearby areas
- Revadi mein bone link jaanch ka Bhanda fod Revadi Haryana1
- *दैनिक न्यूज़, रेवाड़ी* *रेवाड़ी में एक महिला की चेन खींचकर भागे बदमाश, स्नैचिंग का केस दर्ज*1
- बारोटा, कँवरसीका और रायसिका में अवैध कॉलोनीओ पर चला पीला पंजा, 12 एकड़ में औद्योगिक शेड समेत निर्माण ध्वस्त जिला नगर योजनाकार (DTP) नूंह की ओर से मंगलवार, 15 सितंबर को राजस्व एस्टेट बारोटा, कवरसिका और रायसिका में अवैध कॉलोनी के खिलाफ तोड़फोड़ अभियान चलाया गया। यह क्षेत्र शहरी क्षेत्र सोहना के अंतर्गत आता है। अभियान के दौरान करीब 12 एकड़ क्षेत्र में बने एक औद्योगिक शेड, निर्माणाधीन 6 ढांचों, 10 डीपीसी और चारदीवारी को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई थाना रोजका मेव पुलिस बल की मदद से की गई। DTP नूंह ने अभियान की तस्वीरें भी जारी की हैं।1
- नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा नूँह। नूँह की पोक्सो विशेष अदालत (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी को पोक्सो अधिनियम की धारा 4 सहित संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया। अदालत ने नाबालिग से जुड़े अपराधों को गंभीरता से लेते हुए सख्त रुख अपनाया। फैसले के बाद ऐसे मामलों में कानून की सख्ती और पीड़ितों को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता का संदेश गया है। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा नूँह। नूँह की पोक्सो विशेष अदालत (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी को पोक्सो अधिनियम की धारा 4 सहित संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया। अदालत ने नाबालिग से जुड़े अपराधों को गंभीरता से लेते हुए सख्त रुख अपनाया। फैसले के बाद ऐसे मामलों में कानून की सख्ती और पीड़ितों को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता का संदेश गया है।1
- नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना । नूंह। जिले की पोक्सो विशेष अदालत (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामलें में दोषी पाए गए आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी करार दिया।1
- नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना नूंह। जिले की पोक्सो विशेष अदालत (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामलें में दोषी पाए गए आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी करार दिया। पुलिस प्रवक्ता से प्राप्त जानकारी अनुसार थाना रोजकामेव में 24 दिसंबर 2023 को मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि 23 दिसंबर 2023 की शाम उसकी 17 वर्षीय बेटी घर से कूड़ा डालने के लिए निकली थी। इसी दौरान आरोपी उसे बहला-फुसलाकर पहाड़ियों की ओर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि आरोपी के साथ मौजूद दो अन्य अज्ञात युवकों ने उसकी मदद की। पीड़िता के शोर मचाने पर एक पड़ोसी मौके पर पहुंच गया, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और साक्ष्य एकत्रित कर आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे अदालत ने जेल भेज दिया । मामलें की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं पोक्सो विशेष अदालत, नूंह के न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव टिंजन की अदालत में हुई। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए मंगलवार 15 सितंबर को सजा सुनाई। आदेश के अनुसार दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।1
- पलवल अलीगढ़ रोड गांधी कॉलोनी में एक तीन साल की मासूम बच्ची की सीवर के मेन हाल में गिर कर मौत। पलवल में सीवरेज की व्यवस्था आज भी चरमराई हुई है। ज्यादातर मैंन हॉल पर ढक्कन नहीं है । वार्ड न 3 के गांधी कॉलोनी की बेहद दर्दनाक घटना घटित हुई है महज तीन साल की बच्ची जिसको दुनिया के बारे अभी कुछ पता नहीं। उसको क्या पता था कि सीवरेज का ये मेन हाल उसका काल है। ये हेल्थ सर्विस व नगरपरिषद कर्मचारियों की घोर लापरवाही का अंजाम गरीब जनता को मिल रहा है। उसके मां बाप पर क्या गुजर रही होगी। जिसकी मासूम बेटी की जान एक गड्ढे ने ले ली। नगर परिषद के पार्षद डॉ दीप चंद जी का कहना है कि में बार बार जा कर नगरपरिषद में कहता हूं पर अफसर शाही सुन ने को तैयार नहीं है। अब शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ऐसे में गरीब परिवार को जा कर सांत्वना दे। और आर्थिक मदद करे। और ऐसे खतरनाक जगह को अपने कर्मचारियों द्वारा चिन्हित कर ढक्कन लगवाने का काम करे। जिससे भविष्य में ऐसी घटना पलवल के अंदर कही न हो।2
- गुरुग्राम मे बाइकर को टक्कर मारने के मामले मे पुलिस की बड़ी कार्रवाई , हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कार चालक के द्वारा लेडी बाइकर को टक्कर मारने के मामले मे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे मामले मे हत्या के प्रयास की धारा भी जोड़ दी है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है1