logo
Shuru
Apke Nagar Ki App…
  • Latest News
  • News
  • Politics
  • Elections
  • Viral
  • Astrology
  • Horoscope in Hindi
  • Horoscope in English
  • Latest Political News
logo
Shuru
Apke Nagar Ki App…

जालौन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अभिषेक खरे के आदेश पर एट कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडेय, तत्कालीन उपनिरीक्षक अभिषेक पोरवाल, दो अज्ञात पुलिसकर्मियों के साथ ही भाजपा नेता कार्तिक त्रिपाठी और उसके तीन अज्ञात साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस मामले की विवेचना शुरू कर दी है। न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार, एट कस्बे की एक महिला ने आरोप लगाया है कि 26 फरवरी 2026 की शाम करीब सात बजे भाजपा नेता कार्तिक त्रिपाठी और उसके तीन साथियों ने उसके साथ छेड़छाड़, अभद्रता और अश्लील हरकतें कीं। महिला का यह भी आरोप है कि आरोपियों ने लाल रंग की ब्रेजाकार से उसे जबरन ले जाने का प्रयास किया। जब महिला ने इसका विरोध किया और शोर मचाया, तो आरोपियों ने उसे कार से कुचलकर हत्या करने की कोशिश की, लेकिन आसपास मौजूद लोगों के हस्तक्षेप के कारण वे मौके से फरार हो गए। शिकायतकर्ता महिला के मुताबिक, घटना के तुरंत बाद उसने 1090 पर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मगर आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद 28 फरवरी को जब वह एट थाने में तहरीर देने पहुंची, तो उसकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई। महिला ने आरोप लगाया है कि उस समय के थाना प्रभारी पंकज पांडेय अपने सरकारी आवास पर मुख्य आरोपी कार्तिक त्रिपाठी को संरक्षण दे रहे थे। शिकायत में कहा गया है कि जब महिला ने घटना का वीडियो बनाने का प्रयास किया, तो तत्कालीन एसएचओ, एसआई अभिषेक पोरवाल और दो अन्य पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की, उसे थप्पड़ मारे, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसका मोबाइल फोन छीन लिया और दूसरे मोबाइल को फेंकने का प्रयास किया। महिला का यह भी आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई करने के बजाय उसे टहलाया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य महिला आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई अधिकारियों को पंजीकृत डाक के माध्यम से शिकायत भेजी थी। इसके अतिरिक्त, उसने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत थाना परिसर के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया था, लेकिन कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद महिला ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिस पर न्यायालय ने प्रथम दृष्टया संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।

16 hrs ago
user_Bheem rajawat 9628800458
Bheem rajawat 9628800458
पत्रकार जालौन, जालौन, उत्तर प्रदेश•
16 hrs ago

जालौन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अभिषेक खरे के आदेश पर एट कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडेय, तत्कालीन उपनिरीक्षक अभिषेक पोरवाल, दो अज्ञात पुलिसकर्मियों के साथ ही भाजपा नेता कार्तिक त्रिपाठी और उसके तीन अज्ञात साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस मामले की विवेचना शुरू कर दी है। न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार, एट कस्बे की एक महिला ने आरोप लगाया है कि 26 फरवरी 2026 की शाम करीब सात बजे भाजपा नेता कार्तिक त्रिपाठी और उसके तीन साथियों ने उसके साथ छेड़छाड़, अभद्रता और अश्लील हरकतें कीं। महिला का यह भी आरोप है कि आरोपियों ने लाल रंग की ब्रेजाकार से उसे जबरन ले जाने का प्रयास किया। जब महिला ने इसका विरोध किया और शोर मचाया, तो आरोपियों ने उसे कार से कुचलकर हत्या करने की कोशिश की, लेकिन आसपास मौजूद लोगों के हस्तक्षेप के कारण वे मौके से फरार हो गए। शिकायतकर्ता महिला के मुताबिक, घटना के तुरंत बाद उसने 1090 पर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मगर आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद 28 फरवरी को जब वह एट थाने में तहरीर देने पहुंची, तो उसकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई। महिला ने आरोप लगाया है कि उस समय के थाना प्रभारी पंकज पांडेय अपने सरकारी आवास पर मुख्य आरोपी कार्तिक त्रिपाठी को संरक्षण दे रहे थे। शिकायत में कहा गया है कि जब महिला ने घटना का वीडियो बनाने का प्रयास किया, तो तत्कालीन एसएचओ, एसआई अभिषेक पोरवाल और दो अन्य पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की, उसे थप्पड़ मारे, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसका मोबाइल फोन छीन लिया और दूसरे मोबाइल को फेंकने का प्रयास किया। महिला का यह भी आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई करने के बजाय उसे टहलाया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य महिला आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई अधिकारियों को पंजीकृत डाक के माध्यम से शिकायत भेजी थी। इसके अतिरिक्त, उसने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत थाना परिसर के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया था, लेकिन कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद महिला ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिस पर न्यायालय ने प्रथम दृष्टया संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।

More news from उत्तर प्रदेश and nearby areas
  • जालौन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अभिषेक खरे के आदेश पर एट कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडेय, तत्कालीन उपनिरीक्षक अभिषेक पोरवाल, दो अज्ञात पुलिसकर्मियों के साथ ही भाजपा नेता कार्तिक त्रिपाठी और उसके तीन अज्ञात साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस मामले की विवेचना शुरू कर दी है। न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार, एट कस्बे की एक महिला ने आरोप लगाया है कि 26 फरवरी 2026 की शाम करीब सात बजे भाजपा नेता कार्तिक त्रिपाठी और उसके तीन साथियों ने उसके साथ छेड़छाड़, अभद्रता और अश्लील हरकतें कीं। महिला का यह भी आरोप है कि आरोपियों ने लाल रंग की ब्रेजाकार से उसे जबरन ले जाने का प्रयास किया। जब महिला ने इसका विरोध किया और शोर मचाया, तो आरोपियों ने उसे कार से कुचलकर हत्या करने की कोशिश की, लेकिन आसपास मौजूद लोगों के हस्तक्षेप के कारण वे मौके से फरार हो गए। शिकायतकर्ता महिला के मुताबिक, घटना के तुरंत बाद उसने 1090 पर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मगर आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद 28 फरवरी को जब वह एट थाने में तहरीर देने पहुंची, तो उसकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई। महिला ने आरोप लगाया है कि उस समय के थाना प्रभारी पंकज पांडेय अपने सरकारी आवास पर मुख्य आरोपी कार्तिक त्रिपाठी को संरक्षण दे रहे थे। शिकायत में कहा गया है कि जब महिला ने घटना का वीडियो बनाने का प्रयास किया, तो तत्कालीन एसएचओ, एसआई अभिषेक पोरवाल और दो अन्य पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की, उसे थप्पड़ मारे, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसका मोबाइल फोन छीन लिया और दूसरे मोबाइल को फेंकने का प्रयास किया। महिला का यह भी आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई करने के बजाय उसे टहलाया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य महिला आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई अधिकारियों को पंजीकृत डाक के माध्यम से शिकायत भेजी थी। इसके अतिरिक्त, उसने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत थाना परिसर के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया था, लेकिन कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद महिला ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिस पर न्यायालय ने प्रथम दृष्टया संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
    1
    जालौन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अभिषेक खरे के आदेश पर एट कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडेय, तत्कालीन उपनिरीक्षक अभिषेक पोरवाल, दो अज्ञात पुलिसकर्मियों के साथ ही भाजपा नेता कार्तिक त्रिपाठी और उसके तीन अज्ञात साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार, एट कस्बे की एक महिला ने आरोप लगाया है कि 26 फरवरी 2026 की शाम करीब सात बजे भाजपा नेता कार्तिक त्रिपाठी और उसके तीन साथियों ने उसके साथ छेड़छाड़, अभद्रता और अश्लील हरकतें कीं। महिला का यह भी आरोप है कि आरोपियों ने लाल रंग की ब्रेजाकार से उसे जबरन ले जाने का प्रयास किया। जब महिला ने इसका विरोध किया और शोर मचाया, तो आरोपियों ने उसे कार से कुचलकर हत्या करने की कोशिश की, लेकिन आसपास मौजूद लोगों के हस्तक्षेप के कारण वे मौके से फरार हो गए।

शिकायतकर्ता महिला के मुताबिक, घटना के तुरंत बाद उसने 1090 पर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मगर आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद 28 फरवरी को जब वह एट थाने में तहरीर देने पहुंची, तो उसकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई। महिला ने आरोप लगाया है कि उस समय के थाना प्रभारी पंकज पांडेय अपने सरकारी आवास पर मुख्य आरोपी कार्तिक त्रिपाठी को संरक्षण दे रहे थे। शिकायत में कहा गया है कि जब महिला ने घटना का वीडियो बनाने का प्रयास किया, तो तत्कालीन एसएचओ, एसआई अभिषेक पोरवाल और दो अन्य पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की, उसे थप्पड़ मारे, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसका मोबाइल फोन छीन लिया और दूसरे मोबाइल को फेंकने का प्रयास किया। महिला का यह भी आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई करने के बजाय उसे टहलाया।

शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य महिला आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई अधिकारियों को पंजीकृत डाक के माध्यम से शिकायत भेजी थी। इसके अतिरिक्त, उसने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत थाना परिसर के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया था, लेकिन कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद महिला ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिस पर न्यायालय ने प्रथम दृष्टया संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
    user_Bheem rajawat 9628800458
    Bheem rajawat 9628800458
    पत्रकार जालौन, जालौन, उत्तर प्रदेश•
    16 hrs ago
  • अलीगढ़ के कमालपुर रोड स्थित सब्जी वाली पुलिया के पास हाल ही में पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा हुआ था। लगातार हो रही बारिश के कारण वहां की मिट्टी धंस गई, जिसके चलते एक टैंकर का पिछला टायर कीचड़ और धंसी हुई मिट्टी में बुरी तरह फंस गया। इस घटना से कुछ समय के लिए यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पाइपलाइन कार्य के बाद सड़क और मिट्टी का उचित तरीके से भराव नहीं किया गया था। उनका आरोप है कि बारिश के कारण मिट्टी कमजोर हो गई, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई। क्षेत्रवासियों ने संबंधित विभाग से इस सड़क की शीघ्र मरम्मत कराने और भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की तत्काल मांग की है।
    2
    अलीगढ़ के कमालपुर रोड स्थित सब्जी वाली पुलिया के पास हाल ही में पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा हुआ था। लगातार हो रही बारिश के कारण वहां की मिट्टी धंस गई, जिसके चलते एक टैंकर का पिछला टायर कीचड़ और धंसी हुई मिट्टी में बुरी तरह फंस गया। इस घटना से कुछ समय के लिए यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा।

स्थानीय लोगों का कहना है कि पाइपलाइन कार्य के बाद सड़क और मिट्टी का उचित तरीके से भराव नहीं किया गया था। उनका आरोप है कि बारिश के कारण मिट्टी कमजोर हो गई, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई। क्षेत्रवासियों ने संबंधित विभाग से इस सड़क की शीघ्र मरम्मत कराने और भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की तत्काल मांग की है।
    user_SHIVPAL SINGH
    SHIVPAL SINGH
    Publisher उरई, जालौन, उत्तर प्रदेश•
    10 hrs ago
  • सूरत के पाली इलाके में हुई भारी बारिश के पानी में खेलते समय दो मासूम बच्चे एक गड्ढे में गिर गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना की सूचना मिलते ही सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुँच गए।
    1
    सूरत के पाली इलाके में हुई भारी बारिश के पानी में खेलते समय दो मासूम बच्चे एक गड्ढे में गिर गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना की सूचना मिलते ही सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुँच गए।
    user_Uttar pradesh ki takat
    Uttar pradesh ki takat
    Newspaper publisher उरई, जालौन, उत्तर प्रदेश•
    10 hrs ago
  • जालौन जिले की कोंच तहसील के विरासिनी गांव में बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जब एक जर्जर मकान की सीढ़ियां अचानक गिर गईं। इस हादसे में सीढ़ियों के पास मौजूद एक मासूम बच्ची, उसकी मां और एक अन्य महिला समेत तीन लोग मलबे में दब गए। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और चीख-पुकार सुनाई देने लगी। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बिना देर किए राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने मलबे में दबे तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में सभी तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर कोंच के एसडीएम हेमंत पटेल तत्काल मौके पर पहुंचे और घटना की विस्तृत जानकारी ली। प्रशासन की देखरेख में सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज उरई भेजा गया। मेडिकल कॉलेज उरई में प्राथमिक उपचार के दौरान डॉक्टरों ने मासूम बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। वहीं, अन्य दोनों घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज उरई में जारी है। प्रशासन ने घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है, जिसकी प्रारंभिक वजह मकान और उसकी सीढ़ियों का अत्यधिक जर्जर होना बताया जा रहा है।
    1
    जालौन जिले की कोंच तहसील के विरासिनी गांव में बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जब एक जर्जर मकान की सीढ़ियां अचानक गिर गईं। इस हादसे में सीढ़ियों के पास मौजूद एक मासूम बच्ची, उसकी मां और एक अन्य महिला समेत तीन लोग मलबे में दब गए। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और चीख-पुकार सुनाई देने लगी।

हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बिना देर किए राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने मलबे में दबे तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में सभी तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर कोंच के एसडीएम हेमंत पटेल तत्काल मौके पर पहुंचे और घटना की विस्तृत जानकारी ली। प्रशासन की देखरेख में सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज उरई भेजा गया।

मेडिकल कॉलेज उरई में प्राथमिक उपचार के दौरान डॉक्टरों ने मासूम बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। वहीं, अन्य दोनों घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज उरई में जारी है। प्रशासन ने घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है, जिसकी प्रारंभिक वजह मकान और उसकी सीढ़ियों का अत्यधिक जर्जर होना बताया जा रहा है।
    user_Vivek Dwivedi public news
    Vivek Dwivedi public news
    पत्रकार Konch, Jalaun•
    11 hrs ago
  • जालौन जिले में छह साल पुराने एक मासूम बच्ची के हत्याकांड में पोक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। वर्ष 2019 में कुठौंद थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात में, अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी पिता को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए उस पर ₹17,000 का जुर्माना भी लगाया है। इस फैसले के मद्देनजर न्यायालय परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई।
    1
    जालौन जिले में छह साल पुराने एक मासूम बच्ची के हत्याकांड में पोक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। वर्ष 2019 में कुठौंद थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात में, अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी पिता को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए उस पर ₹17,000 का जुर्माना भी लगाया है। इस फैसले के मद्देनजर न्यायालय परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई।
    user_Harsh Samvad
    Harsh Samvad
    Newspaper publisher उरई, जालौन, उत्तर प्रदेश•
    14 hrs ago
  • जालौन जिले के ग्राम लौना में, उपजिलाधिकारी राकेश कुमार सोनी ने मंगलवार को गौशाला का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण बरसात के मौसम में गौवंश की सुरक्षा और उनकी बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था। इस दौरान, उन्होंने गौशाला में भूसे के भंडारण, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, परिसर की साफ-सफाई और गौवंश की देखभाल से संबंधित सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और इस संबंध में कड़े निर्देश दिए।
    1
    जालौन जिले के ग्राम लौना में, उपजिलाधिकारी राकेश कुमार सोनी ने मंगलवार को गौशाला का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण बरसात के मौसम में गौवंश की सुरक्षा और उनकी बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था। इस दौरान, उन्होंने गौशाला में भूसे के भंडारण, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, परिसर की साफ-सफाई और गौवंश की देखभाल से संबंधित सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और इस संबंध में कड़े निर्देश दिए।
    user_Bheem rajawat 9628800458
    Bheem rajawat 9628800458
    पत्रकार जालौन, जालौन, उत्तर प्रदेश•
    20 hrs ago
  • जालौन जिले के सिरसा कलार थाना क्षेत्र से मिली खबर के अनुसार, पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए न्यायालय के आदेश पर एक वांछित बारंटी को गिरफ्तार किया है। सिरसा कलार थाना पुलिस द्वारा यह गिरफ्तारी की गई, जिसके बाद संबंधित कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं।
    1
    जालौन जिले के सिरसा कलार थाना क्षेत्र से मिली खबर के अनुसार, पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए न्यायालय के आदेश पर एक वांछित बारंटी को गिरफ्तार किया है। सिरसा कलार थाना पुलिस द्वारा यह गिरफ्तारी की गई, जिसके बाद संबंधित कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं।
    user_Deves Swarnkar  द न्यूज जालौन
    Deves Swarnkar द न्यूज जालौन
    जालौन, जालौन, उत्तर प्रदेश•
    20 hrs ago
  • उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक घटना सामने आई है, जहाँ SSP अविनाश पांडेय ने एक बंदी वाहन के अंदर घुसकर एक व्यक्ति को थप्पड़ मारे। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वह व्यक्ति नोएडा का निवासी है। बताया गया कि आज मेरठ में दलित समाज के एक प्रदर्शन के दौरान वह लोगों को भड़का रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था।
    1
    उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक घटना सामने आई है, जहाँ SSP अविनाश पांडेय ने एक बंदी वाहन के अंदर घुसकर एक व्यक्ति को थप्पड़ मारे। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वह व्यक्ति नोएडा का निवासी है। बताया गया कि आज मेरठ में दलित समाज के एक प्रदर्शन के दौरान वह लोगों को भड़का रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था।
    user_Uttar pradesh ki takat
    Uttar pradesh ki takat
    Newspaper publisher उरई, जालौन, उत्तर प्रदेश•
    12 hrs ago
  • जालौन जिले के एट कोतवाली क्षेत्र के विरासिनी गांव में एक जर्जर मकान की सीढ़ियां अचानक भरभरा कर गिर गईं। इस हादसे के चलते एक मां, उसकी मासूम बेटी और एक अन्य महिला समेत कुल तीन लोग सीढ़ियों के मलबे में दब गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। तीनों ही गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने तत्काल बचाव अभियान चलाकर तीनों दबे हुए लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला। एसडीएम कोंच हेमंत पटेल भी मौके पर पहुंचे। आनन-फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज उरई में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने मासूम बच्ची की नाजुक हालत को देखते हुए उसे झांसी रेफर कर दिया है।
    4
    जालौन जिले के एट कोतवाली क्षेत्र के विरासिनी गांव में एक जर्जर मकान की सीढ़ियां अचानक भरभरा कर गिर गईं। इस हादसे के चलते एक मां, उसकी मासूम बेटी और एक अन्य महिला समेत कुल तीन लोग सीढ़ियों के मलबे में दब गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। तीनों ही गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने तत्काल बचाव अभियान चलाकर तीनों दबे हुए लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला। एसडीएम कोंच हेमंत पटेल भी मौके पर पहुंचे। आनन-फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज उरई में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने मासूम बच्ची की नाजुक हालत को देखते हुए उसे झांसी रेफर कर दिया है।
    user_Rehan Raza KKD NEWS Jalaun
    Rehan Raza KKD NEWS Jalaun
    रिपोर्टर उरई, जालौन, उत्तर प्रदेश•
    14 hrs ago
View latest news on Shuru App
Download_Android
  • Terms & Conditions
  • Career
  • Privacy Policy
  • Blogs
Shuru, a product of Close App Private Limited.