Shuru
Apke Nagar Ki App…
जमुई : डीएम आवास से 200 मीटर दूर महिला से दिनदहाड़े सोने की चेन झपटी
Times Now Bihar
जमुई : डीएम आवास से 200 मीटर दूर महिला से दिनदहाड़े सोने की चेन झपटी
More news from बिहार and nearby areas
- स्वतंत्रता दिवस पर जमुई के प्रधान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय संदीप कुमार सिंह एवं जिला विधि के संघ के अध्यक्ष श्री सीताराम सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता ने झंडा तोलन किया स्वतंत्रता दिवस पर जमुई के प्रधान ..प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय संदीप कुमार सिंह एवं जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष श्री सीताराम सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता ने झंडोतोलन किया1
- लखीसराय। नावाडीह के पास बस अनियंत्रित 15 कांवरिया घायल, सदर अस्पताल में उपचार जारी लखीसराय। तेतरहाट थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव के समीप बस अनियंत्रित होने से बस पर सवार 15कांवरिया घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए लखीसराय सदर अस्पताल लाया गया, जहां सभी का उपचार जारी था। घायल कांवरियों के पटना और छपरा जिले के रहने वाले होने की बात बताई जा रही है। बताया जाता है कि सभी कांवरिया झारखंड के देवघर और बासुकीनाथ से पूजा-अर्चना कर बस से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान नावाडीह गांव के समीप बस अनियंत्रित हो गई और हादसा हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है।1
- क्या मणिपुर को राजनीति ने जलाया? सुनिए स्थानीय छात्र का दर्दनाक खुलासा! मणिपुर में BJP फेल क्यूँ? #manipur #podcast #manipurviolence #राजनीतिक1
- शेखपुरा नगर थाना क्षेत्र के पचना गांव में मंगलवार की सुबह कोचिंग पढ़ने जा रहे चार छात्रों को रास्ते में घेरकर करीब दस युवकों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया शेखपुरा नगर थाना क्षेत्र के पचना गांव में मंगलवार की सुबह कोचिंग पढ़ने जा रहे चार छात्रों को रास्ते में घेरकर करीब दस युवकों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवकों ने छात्रों पर लोहे के पंजे से हमला किया। मारपीट में एक छात्र की नाक की हड्डी टूट गई, जबकि दूसरे के सिर में गंभीर चोट लगी है। दो अन्य छात्र भी घायल हुए हैं। घायलों की पहचान पचना गांव निवासी दिलीप रविदास के पुत्र रवि कुमार, नागेश्वर रविदास के पुत्र ऋतिक कुमार, मोहन रविदास के पुत्र विकास कुमार और बृजू रविदास के पुत्र उदय कुमार के रूप में हुई है। घायल रवि कुमार ने बताया कि वह अपने तीन दोस्तों के साथ मंगलवार की सुबह करीब सात बजे कोचिंग जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में मनीष कुमार, निशांत कुमार, रौशन, मौषम कुमार, मनखुश कुमार, प्रिंस कुमार, शिवम कुमार, रजनीश कुमार समेत अन्य युवकों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। रवि के अनुसार, 15 अगस्त को गांव में हुए विवाद के दौरान एक युवक के साथ मारपीट हो रही थी, जिसे उसने छुड़ाने का प्रयास किया था। इसी बात से नाराज युवकों ने मंगलवार को हमला किया। घटना के बाद सभी घायलों का इलाज कराया गया। पीड़ित पक्ष ने नगर थाना में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही है। पुलिस ने दिलखुश कुमार नामक एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।1
- बाबा लिंगराज मंदिर परिसर में अखण्ड किर्तन में महिला मंडल का योगदान बाबा लिंगराज मन्दिर परिसर में अखण्ड किर्तन में महिला मंडल का योगदान रहा। जिसमें सभी महिलाएं भक्ती में भक्तीमय हुई।1
- मिनी गन फैक्ट्री संचालक को सात वर्ष की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना मुंगेर : एडीजे सप्तम संतोष कुमार के न्यायालय ने मंगलवार को अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मिनी गन फैक्ट्री संचालन के मामले में अभियुक्त मु. इरफान उर्फ पप्पू को आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में दो, तीन और सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसके अलावा न्यायालय ने 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त मु. इरफान मिर्जापुर बरदह गांव निवासी मु. सज्ली का पुत्र है। इससे पहले 11 अगस्त को न्यायालय ने उसे इस केस में दोषी करार दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मु. शहजादा ने बहस में भाग लिया। मामले के अनुसार, सात जनवरी 2014 की देर रात मुफस्सिल थानाध्यक्ष को सूचना मिली थी कि पोपल यादव के फरदा दियारा स्थित झोपड़ी में हथियार निर्माण कराया जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया। तलाशी में इरफान के पास से दो पिस्टल तथा घटनास्थल से हथियार बनाने के उपकरण और औजार बरामद हुए थे। मामले में अन्य नामजद आरोपितों के खिलाफ अनुसंधान चल रहा है। मिनी गन फैक्ट्री संचालक को सात वर्ष की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना मुंगेर : एडीजे सप्तम संतोष कुमार के न्यायालय ने मंगलवार को अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मिनी गन फैक्ट्री संचालन के मामले में अभियुक्त मु. इरफान उर्फ पप्पू को आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में दो, तीन और सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसके अलावा न्यायालय ने 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त मु. इरफान मिर्जापुर बरदह गांव निवासी मु. सज्ली का पुत्र है। इससे पहले 11 अगस्त को न्यायालय ने उसे इस केस में दोषी करार दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मु. शहजादा ने बहस में भाग लिया। मामले के अनुसार, सात जनवरी 2014 की देर रात मुफस्सिल थानाध्यक्ष को सूचना मिली थी कि पोपल यादव के फरदा दियारा स्थित झोपड़ी में हथियार निर्माण कराया जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया। तलाशी में इरफान के पास से दो पिस्टल तथा घटनास्थल से हथियार बनाने के उपकरण और औजार बरामद हुए थे। मामले में अन्य नामजद आरोपितों के खिलाफ अनुसंधान चल रहा है।1
- सम्राट चौधरी का बड़ी ऐलान देखिये Viral video Samrat Choudhary tarapur news1
- बाबा लिंगराज मंदिर परिसर में भव्य अखण्ड किर्तन का आयोजन किया गया जिसमें अनेक गांव से भक्तगण शामिल होकर पुरे क्षेत्र को भक्तिमय कर दिया एवं सारे ग्राम वासी भक्ती कीर्तन में खुब झुमे।1
- 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहीद अनुराग पोद्दार को इंसाफ दिलाए जाने की सरकार से उठी मांग 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहीद अनुराग पोद्दार को इंसाफ दिलाए जाने की सरकार से उठी मांग1