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अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में ए.एच.टी.यू./एस.जे.पी.यू. की मासिक समन्वय बैठक की गई आयोजित आज दिनांक 09.01.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्विकास चन्द्र त्रिपाठी द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में एएचटीयू/एसजेपीयू की मासिक समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के सभी थानों की पुलिस बाल कल्याण इकाई में नियुक्त अधिकारी और कर्मचारीगण शामिल हुए। बैठक के दौरान बाल कल्याण और बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
Sandeep Kumar Patrakaar
अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में ए.एच.टी.यू./एस.जे.पी.यू. की मासिक समन्वय बैठक की गई आयोजित आज दिनांक 09.01.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्विकास चन्द्र त्रिपाठी द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में एएचटीयू/एसजेपीयू की मासिक समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के सभी थानों की पुलिस बाल कल्याण इकाई में नियुक्त अधिकारी और कर्मचारीगण शामिल हुए। बैठक के दौरान बाल कल्याण और बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
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- इचौलिया गांव में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर: 87 एयर सरकारी जमीन से कब्जा हटाया गया नवाबगंज तहसील के इचौलिया गांव में शुक्रवार सुबह अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। इस कार्रवाई में गाटा संख्या 303 पर की गई 87 एयर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया।नायब तहसीलदार आशुतोष उपाध्याय और लेखपाल आलोक वर्मा की मौजूदगी में यह अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया।लेखपाल आलोक वर्मा ने बताया कि कुछ दिन पहले अवैध निर्माण की सूचना मिली थी। इसके बाद मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवा दिया गया था और कब्जाधारियों को तीन दिन का समय दिया गया था।निर्धारित समय सीमा में कब्जा न हटाने पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। यह 87 एयर जमीन घूर गड्ढे' के नाम पर दर्ज है, जिस पर अवैध कब्जा किया गया था।1
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- #hardoi राशन कार्ड में यूनिट चढ़वाने के नाम पर किसान नेता ने की ठगी,पैसे वापस मांगने पर युवक से लाठी-डंडों से मारा,हाथ की हड्डी टूटी,जान से मारने की दी धमकी, पुलिस की चुप्पी सवालों के घेरे में, पीड़ित का नही कराई डॉक्टरी, शाहाबाद के आगापुर गाँव का मामला।1
- बहराइच- चौक बाजार हनुमान मंदिर में सकल हिंदू समाज का भव्य हिंदू सम्मेलन जयघोष और धार्मिक नारों से गूंज उठा पूरा मंदिर परिसर प्रांत सामाजिक समरसता प्रमुख राज किशोर ने दीप प्रज्वलन कर किया शुभारंभ संत समाज, वंचित समाज और गायत्री परिवार के प्रमुख चेहरे रहे मंच पर सम्मेलन में सामाजिक समरसता और राष्ट्र सशक्तिकरण पर दिया गया ज़ोर राज किशोर बोले सभी वर्गों को साथ लेकर चलना ही हिंदू समाज की ताकत ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि राकेश पांडेय ने युवाओं से समाज सेवा में आगे आने की अपील RSS पदाधिकारियों ने हिंदू एकता, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण पर रखे विचार भजन-कीर्तन से मंदिर परिसर बना भक्तिमय मंचासीन अतिथियों का अंगवस्त्र देकर सम्मान बड़ी संख्या में श्रद्धालु, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता रहे मौजूद।1
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- बालक की हत्या मामले में युवक को सजा ए मौत कोर्ट ने दोषसिद्ध अपराधी पर ठोंका एक वर्ष का जुर्माना मार्च 2023 में हुई थी वारदात, बीमार ठीक करने को दी गई थी नरबलि, अज्ञात के विरूद्ध दर्ज हुआ था केस बहराइच। बहराइच जिले के न्यायालय चतुर्थ अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश सुनील प्रसाद ने नानपारा कोतवाली के परसा अग्गैय्या के मजरे परसा में 23 मार्च 2023 को बालक विवेक वर्मा (10) पुत्र राम किशुन की नरबलि को की गई हत्या मामले में दोषसिद्ध आरोपी जो मृतक का सगा चचेरे भाई इसी गांव निवासी अनूप कुमार वर्मा को मृत्य दंड की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोषसिद्ध अपराधी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। नानपारा कोतवाली के परसा अग्गैय्या के मजरे परसा में 23 मार्च 2023 को शाम खेत में अनूप वर्मा (10) पुत्र किशुन का शव मिला था। उसकी धारदार हथियार से हत्या की गई थी। बालक का पिता अन्य परिजनों के साथ किसी निमंत्रण में गए थे। बेटे की हत्या की जानकारी पर तत्काल गांव पहुंचे थे। उनकी तहरीर पर हत्या व षड्यंत्र की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। तब किसी को नामजद नही कराया गया था। बाद में पुलिस ने इस मामले में रामकिशुन के सगे भतीजे अनूप, चिंताराम, बेंचईपुरवा निवासी तांत्रिक जंगली को धर दबोचा था। एडीजीसी क्रिमिनल सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि दर असल अनूप का बेटा सत्यम बीमार रहता था। तांत्रिक के नरबलि उपाय बताए जाने पर अनूप ने बहाने से अपने चचेरे भाई विवेक को ले जाकर हत्या की थी। इस मामले में दो अन्य चिंता राम व जंगली को कोर्ट ने बरी कर दिया है। दोषसिद्ध अनूप कुमार वर्मा को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाए जाने का आदेश दिया है। एक लाख जुर्माना अदा न किए जाने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।1