विकासखंड परिसर की दुकानों पर कब्जे का मामला, समाज कल्याण विभाग ने SDM से की कार्रवाई की मांग* *मुरादनगर, गाजियाबाद | रिपोर्ट: वीरेंद्र कुमार पत्रकार मुरादनगर विकासखंड परिसर में विशेष घटक योजना (Special Component Plan) के अंतर्गत निर्मित एवं आवंटित दुकानों पर कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। इस संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), गाजियाबाद की ओर से उपजिलाधिकारी मोदीनगर को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। दिनांक 12 दिसंबर 2025 को जारी पत्र में बताया गया है कि विशेष घटक योजना के अंतर्गत वर्ष 1982 में अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को दुकानें आवंटित की गई थीं। पत्र में दुकान संख्या 08, 09 और 10 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इन दुकानों पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा कर उन्हें जोड़कर अलग स्वरूप में तैयार किया गया है। वहीं दुकान संख्या 04 के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शराब का ठेका संचालित किए जाने का उल्लेख है। पत्र के अनुसार आवंटित दुकानें न तो बेची जा सकती हैं और न ही किराए पर दी जा सकती हैं। यदि कोई आवंटी दुकान चलाने में असमर्थ है तो दुकान विभाग को वापस की जा सकती है अथवा विभाग की अनुमति के बाद नियमानुसार उत्तराधिकारी को हस्तांतरित की जा सकती है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने एसडीएम मोदीनगर से अनुरोध किया है कि संबंधित दुकानों को कथित कब्जे से मुक्त कराया जाए। शिकायतकर्ता विजय पाल हितकारी ने बताया कि वे काफी वर्षों से सरकारी संपत्तियों पर अवैध तरीके से कब्जा करने वालों की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी शिकायत पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों पर भी आरोप लगाए हैं। *रिपोर्ट: वीरेंद्र कुमार पत्रकार | NATIONAL TODAY
विकासखंड परिसर की दुकानों पर कब्जे का मामला, समाज कल्याण विभाग ने SDM से की कार्रवाई की मांग* *मुरादनगर, गाजियाबाद | रिपोर्ट: वीरेंद्र कुमार पत्रकार मुरादनगर विकासखंड परिसर में विशेष घटक योजना (Special Component Plan) के अंतर्गत निर्मित एवं आवंटित दुकानों पर कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। इस संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), गाजियाबाद की ओर से उपजिलाधिकारी मोदीनगर को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। दिनांक 12 दिसंबर 2025 को जारी पत्र में बताया गया है कि विशेष घटक योजना के अंतर्गत वर्ष 1982 में अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को दुकानें आवंटित की गई थीं। पत्र में दुकान संख्या 08, 09 और 10 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इन दुकानों पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा कर उन्हें जोड़कर अलग स्वरूप में तैयार किया गया है। वहीं
दुकान संख्या 04 के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शराब का ठेका संचालित किए जाने का उल्लेख है। पत्र के अनुसार आवंटित दुकानें न तो बेची जा सकती हैं और न ही किराए पर दी जा सकती हैं। यदि कोई आवंटी दुकान चलाने में असमर्थ है तो दुकान विभाग को वापस की जा सकती है अथवा विभाग की अनुमति के बाद नियमानुसार उत्तराधिकारी को हस्तांतरित की जा सकती है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने एसडीएम मोदीनगर से अनुरोध किया है कि संबंधित दुकानों को कथित कब्जे से मुक्त कराया जाए। शिकायतकर्ता विजय पाल हितकारी ने बताया कि वे काफी वर्षों से सरकारी संपत्तियों पर अवैध तरीके से कब्जा करने वालों की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी शिकायत पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों पर भी आरोप लगाए हैं। *रिपोर्ट: वीरेंद्र कुमार पत्रकार | NATIONAL TODAY
- गाजियाबाद में प्रोपर्टी विवाद में दो पक्षों में चली गोली, एक शख्स गोली लगने से हुआ ख्याल गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की संगम विहार कॉलोनी में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की ओर से गोली चलने की बात सामने आई है। गोली चलने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। विवाद के दौरान हुई फायरिंग में एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घायल को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस फायरिंग की वजह और घटनाक्रम की जानकारी जुटाने के साथ ही आरोपियों की पहचान करने में लगी है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। मामले में तहरीर और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, घटना के बाद कॉलोनी में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है।1
- गाजियाबाद में ऑपरेशन प्रहार के तहत, पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1.180 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार, गाजियाबाद :- थाना मसूरी पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान अवैध गांजे की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त, साकिब पुत्र बाबुद्दीन को गिरफ्तार किया है। आरोपी को दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पुल के नीचे रेलवे लाइन के पास से पकड़ा गया, जिसके कब्जे से कुल 1 किलो 180 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह अपने साथी सोनू यादव के साथ मिलकर दिल्ली से गांजा मंगवाता था और उसकी छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर राहगीरों को बेचता था। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं, मामले में शामिल दूसरे वांछित अभियुक्त सोनू यादव की तलाश जारी है। पुलिस की यह त्वरित कार्रवाई नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है।1
- राम राम जी राम भैया भगत जी यूपी 14 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏1
- बहुत गलती कर रहा है सरकारी विभाग इनको जेल होना चाहिए इस केस के जवाब चाहिए1
- हत्या और लूट के मामलों में शामिल गैंग पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई। जनपद बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र में हत्या और लूट जैसी घटनाओं में शामिल पंजीकृत गैंग D-305/26 के तीन अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, यानी गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।पुलिस के अनुसार, उक्त गैंग के सदस्य पूर्व में हत्या और लूट की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं। इसी के मद्देनजर गैंग के तीन अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।इस संबंध में श्री शिवम आशुतोष, एएसपी/सीओ सिटी-03, बरेली ने पुलिस की कार्रवाई और प्रकरण से संबंधित जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अपराध एवं आपराधिक गिरोहों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है।1
- गाजियाबाद में 1 अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल गाजियाबाद जनपद में वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है 1 अक्टूबर 2026 से बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी अमित कुमार तिवारी ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे 30 सितंबर से पहले अपने वाहनों की प्रदूषण सर्टिफिकेट की वैधता जांच करा लें। यदि प्रमाण पत्र समाप्त हो चुका है या जल्द समाप्त होने वाला है तो समय रहते उसका नवीनीकरण करा लें। जिला पूर्ति अधिकारी अमित कुमार तिवारी ने बताया कि एक अक्टूबर से जिन वाहनों की प्रदूषण सर्टिफिकेट वैध नहीं होगी उन्हें पेट्रोल पंप से ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा इस व्यवस्था को लागू करने के लिए जनपद के सभी पेट्रोल पंपों पर एक विशेष ऐप डाउनलोड कराया गया है पेट्रोल पंप पर वाहन का नंबर स्कैन करने के बाद ऐप के माध्यम से तत्काल यह जानकारी मिल जाएगी कि संबंधित वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र वैध है या नहीं। उन्होंने कहा कि वाहन स्वामी 30 सितंबर तक अपने दस्तावेजों की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई पूरी कर लें ताकि एक अक्टूबर से पेट्रोल या डीजल लेने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। जिला पूर्ति अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना वैध प्रदूषण सर्टिफिकेट के वाहन चलाने पर केवल पेट्रोल डीजल नहीं मिलने की समस्या ही नहीं होगी, बल्कि वाहनों के चालान की कार्रवाई भी की जाएगी इसके लिए संबंधित स्तर पर आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने जनपद के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को भी निर्देश दिए हैं कि एक अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण सर्टिफिकेट वाले वाहनों को ईंधन उपलब्ध न कराया जाए। गाजियाबाद जिला पूर्ति विभाग की इस व्यवस्था का उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रखना और वाहन स्वामियों को अपने वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र समय से बनवाने के लिए जागरूक करना है।1
- नमस्कार जय माता दी यह वीडियो पितृ लोक से आई है श्राद्ध पक्ष में आपको क्या करना है पितरों को मुक्ति मिलेगी आपके पास जो भी ग्रुप है सभी जगह इस वीडियो को शेयर करें1
- खाद्य सुरक्षा विभाग का मोदीनगर में बड़ा छापा, 27 लाख के अमानक फूड सप्लीमेंट सील। गाजियाबाद :- मोदीनगर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जीटी रोड स्थित मोदी स्टील कंपाउंड के जीएस फार्मब्यूटर परिसर में छापेमारी कर अधिकारियों ने भ्रामक दावों के तहत करीब 27 लाख रुपये से अधिक मूल्य के अमानक फूड सप्लीमेंट जब्त किए हैं। जांच के दौरान 'मैक्सविडा न्यूट्रास्यूटिकल्स' नाम के पैकेज्ड उत्पाद पर "व्होलसम डेली न्यूट्रिएंट फॉर एडल्ट का भ्रामक और मानक-विरोधी दावा अंकित पाया गया। खाद्य सुरक्षा मानकों के इस गंभीर उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए टीम ने 400 ग्राम के 7,794 डिब्बे, जिनका कुल वजन करीब 3,117 किलोग्राम है, मौके पर ही सील कर दिए। जब्त किए गए इस पूरे स्टॉक की बाजार कीमत 27 लाख 24 हजार 258 रुपये आंकी गई है। कार्रवाई के तहत टीम ने 'फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज और 'न्यूट्रास्यूटिकल्स' श्रेणी के कुल तीन नमूने लेकर लैब जांच के लिए भेजे हैं। खाद्य अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि लैब रिपोर्ट आने के बाद कंपनी के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।1
- जमुई में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी, वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप! बिहार के जमुई से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि एक नाबालिग छात्रा और उसके मित्र के साथ कुछ युवकों ने छेड़खानी और अभद्र व्यवहार किया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया और बाद में उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामले को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है, ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। साथ ही, पीड़ित नाबालिगों की सुरक्षा, सम्मान और निजता सुनिश्चित करना भी बेहद जरूरी है। फिलहाल पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है।1