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शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोकः अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न केस में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने 2 बड़ी बातें कही- फैसला आने तक गिरफ्तारी नहीं होगी। शंकराचार्य जांच में सहयोग करें। अदालत में शंकराचार्य का पक्ष वकील पीएन मिश्रा ने रखा, जबकि राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल पेश हुए। शिकायकर्ता आशुतोष महाराज की वकील रीना सिंह ने भी दलीलें रखीं। अब मार्च के तीसरे हफ्ते में केस की सुनवाई होगी।
Saima shahida Journalist
शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोकः अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न केस में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने 2 बड़ी बातें कही- फैसला आने तक गिरफ्तारी नहीं होगी। शंकराचार्य जांच में सहयोग करें। अदालत में शंकराचार्य का पक्ष वकील पीएन मिश्रा ने रखा, जबकि राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल पेश हुए। शिकायकर्ता आशुतोष महाराज की वकील रीना सिंह ने भी दलीलें रखीं। अब मार्च के तीसरे हफ्ते में केस की सुनवाई होगी।
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- BIBA में होली स्पेशल ऑफर को लेकर प्रेस वार्ता, महिलाओं ने साझा किए प्रेरक अनुभव सिविल लाइंस स्थित एसपी मार्ग पर गुरुवार को BIBA स्टोर में होली के अवसर पर विशेष कार्यक्रम एवं प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति रही। इस दौरान होली के लिए लॉन्च किए गए एक्सक्लूसिव फेस्टिव कलेक्शन का प्रीव्यू प्रस्तुत किया गया। साथ ही ग्राहकों के लिए विशेष डिस्काउंट और आकर्षक ऑफर्स की घोषणा की गई। कार्यक्रम में मौजूद कई महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए और ब्रांड के नए कलेक्शन की सराहना की। प्रेस वार्ता के दौरान आयोजकों ने बताया कि त्योहार के मौके पर ग्राहकों को विशेष छूट दी जाएगी, जिससे होली की खरीदारी और भी खास बनेगी। इस आयोजन में हाई-टी, सरप्राइज गिफ्ट्स और विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया गया, जिससे माहौल उत्साहपूर्ण बना रहा। 📍 स्थान: BIBA स्टोर, सिविल लाइंस, Prayagraj 📅 तारीख: 27 फरवरी1
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न केस में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने 2 बड़ी बातें कही- फैसला आने तक गिरफ्तारी नहीं होगी। शंकराचार्य जांच में सहयोग करें। अदालत में शंकराचार्य का पक्ष वकील पीएन मिश्रा ने रखा, जबकि राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल पेश हुए। शिकायकर्ता आशुतोष महाराज की वकील रीना सिंह ने भी दलीलें रखीं। अब मार्च के तीसरे हफ्ते में केस की सुनवाई होगी।1
- Post by Questions News1
- प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाबालिगों के कथित यौन शोषण मामले में दर्ज पाक्सो केस में नामजद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उनकी अग्रिम जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। शुक्रवार शाम करीब एक घंटे से भी अधिक समय तक चली सुनवाई के बाद खचाखच भरी कोर्ट में न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने अपना आदेश सुनाया। यह फैसला स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तथा उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। आशुतोष ब्रह्मचारी की अर्जी पर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) के आदेश के क्रम में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद व अन्य के खिलाफ बीते रविवार को झूंसी थाने में एफआइआर दर्ज की गई थी। झूंसी पुलिस मुकदमा दर्ज होने के बाद पूछताछ कर चुकी है। पीड़ितों का बयान और मेडिकल भी हो चुका है। माघ मेला तथा महाकुंभ में नाबालिगों के साथ कुकर्म का आरोप स्वामी और उनके सहयोगी स्वामी मुकुंदानंद के खिलाफ है। सुनवाई से पहले ही कोर्ट नंबर 72 खचाखच भर गई थी। बचाव पक्ष ने एक पीड़ित को नाबालिग बताया। पीड़ितों की तरफ से अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया गया। पवनदेव,लोकप्रिय,टीवी पत्रकार,प्रयागराज।1
- आज पुनः धनुहा और दादरी तालुका नौगांव के सरकारी तालाब को प्लाटरो द्वारा कब्जा करने वाले मामले में, श्रीमान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी करछना के आदेश पर श्रीमान तहसीलदार करछना के साथ नायब तहसीलदार नैनी ने राजस्व टीम के साथ जांच कर अवैध कब्जे को चिन्हित किया और अवैध कब्जा धारकों के विरुद्ध एफआईआर के आदेश लेखपाल क्षेत्र दादरी/ डभाव और राजस्व निरीक्षक नैनी को दिया साथ ही लापरवाही पर स्पष्टीकरण तलब किया है ।1
- भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष श्री बबलू दुबे जी सुरक्षा बल के साथ मंदिर में पहुंचे दर्शन के लिए1
- फाफामऊ बाजार में होली के वसूली को लेकर व्यापारियों और किन्नर में विवाद सुलझा! अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष अजय जायसवाल ने मामले को तुरंत संज्ञान में लेकर महामंडलेश्वर कल्याणी मां को फाफामऊ बुलाया और थाना फाफामऊ में मीटिंग रखी। अजय जायसवाल ने व्यापारियों का पक्ष रखा और कहा कि किसी भी व्यापारी के साथ अभद्र व्यवहार न करें और न ही किसी व्यापारी को परेशान किया जाए। महामंडलेश्वर कल्याणी मां ने अपने शिष्यों को सख्त निर्देश दिया कि व्यापारियों से अच्छे से बात करें और जो भी धनराशि मिले, उसको आशीर्वाद समझकर स्वीकार करें। इस समझौते से फाफामऊ के व्यापारियों और किन्नर समुदाय के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों की उम्मीद बढ़ गई है! मीटिंग में महामंत्री सोनू जायसवाल, उपाध्यक्ष आशीष केसरवानी, पुष्पेंद्र उर्फ गुड्डू केसरवानी, रजत अग्रवाल, बच्चा केसरवानी, नितेश केसरवानी, मोहम्मद जावेद और सैकड़ों व्यापारी मौजूद रहे। महामंडलेश्वर ने सभी व्यापारियों को होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि अब फाफामऊ के बाजार रंगों और खुशियों से भर जाएंगे, और सभी लोग होली का त्यौहार धूमधाम से मनाएंगे!1