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गोण्डा में महसूस किए गए भूकम्प के झटके धानेपुर गोण्डा । आज तड़के करीब 7.32बजे जनपद में भूकंप के झटके महसूस किए गए गौरतलब हो आज सुबह सुबह। ही भूकंप से जमीन में कम्पन्न महसूस किया गया हालांकि हर किसी को इस का अहसास नहीं हुआ ना ही कही कोई नुक्सान जैसा समाने आया है गांव क्षेत्र में कोई सोकर उठा तो कोई अपने दैनिक कार्यों में लगा रहा जिससे अधिकांश लोगों को कोई अहसास नहीं हुआ वहीं जिला धिकारी महोदया श्रीमती प्रियंका निरंजन ने बताया 3.7 डिक्टेटर रहा हालांकि जनपद में कहीं कोई जनधन हानि नहीं हुई है।
पत्रकार राधेश्याम तिवारी
गोण्डा में महसूस किए गए भूकम्प के झटके धानेपुर गोण्डा । आज तड़के करीब 7.32बजे जनपद में भूकंप के झटके महसूस किए गए गौरतलब हो आज सुबह सुबह। ही भूकंप से जमीन में कम्पन्न महसूस किया गया हालांकि हर किसी को इस का अहसास नहीं हुआ ना ही कही कोई नुक्सान जैसा समाने आया है गांव क्षेत्र में कोई सोकर उठा तो कोई अपने दैनिक कार्यों में लगा रहा जिससे अधिकांश लोगों को कोई अहसास नहीं हुआ वहीं जिला धिकारी महोदया श्रीमती प्रियंका निरंजन ने बताया 3.7 डिक्टेटर रहा हालांकि जनपद में कहीं कोई जनधन हानि नहीं हुई है।
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- धानेपुर गोण्डा । आज तड़के करीब 7.32बजे जनपद में भूकंप के झटके महसूस किए गए गौरतलब हो आज सुबह सुबह। ही भूकंप से जमीन में कम्पन्न महसूस किया गया हालांकि हर किसी को इस का अहसास नहीं हुआ ना ही कही कोई नुक्सान जैसा समाने आया है गांव क्षेत्र में कोई सोकर उठा तो कोई अपने दैनिक कार्यों में लगा रहा जिससे अधिकांश लोगों को कोई अहसास नहीं हुआ वहीं जिला धिकारी महोदया श्रीमती प्रियंका निरंजन ने बताया 3.7 डिक्टेटर रहा हालांकि जनपद में कहीं कोई जनधन हानि नहीं हुई है।1
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- बाराबंकी वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकारों की लड़ाई के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी सदैव तत्पर बाराबंकी, 06 फरवरी। उ0प्र0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुक्रम में श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में आज दिनांक-06.02.26 को वृद्धाश्रम, सफेदाबाद बाराबंकी में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में समाज कल्याण अधिकारी के अतिरिक्त मात्र पित्र सदन के प्रबन्धक, कर्मचारीगण संस्था में रहने वाले वृद्धजन शामिल हुये। इस अवसर पर श्रीमती शिवानी रावत सिविज जज सी0डि0/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा कानूनी अधिकारों की जानकारियां देते हुये वरिष्ठ नागरिकों के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों पर प्रकाश डाला और बताया गया कि वरिष्ठ नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक माना जाता है, जिन्हें जीवनयापन हेतु गरिमा, देखभाल और सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। पारिवारिक पेंशन/गुजारा भत्ता का कानूनी अधिकार, संतान या उत्तराधिकारियों द्वारा माता-पिता की उचित देखभाल न करने की स्थिति में, वरिष्ठ नागरिक न्यायालय के माध्यम से मासिक गुजारा भत्ता की मांग कर सकते हैं। प्राधिकरण द्वारा इस हेतु निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। संपत्ति के अधिकार एवं विल प्रबंधन, वसीयत (विल) बनाने, संपत्ति हस्तांतरण में होने वाली धोखाधड़ी से बचाव तथा संपत्ति संबंधी विवादों में मध्यस्थता एवं कानूनी सलाह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क दी जाती है। वरिष्ठ नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार के शारीरिक, मानसिक या आर्थिक दुर्व्यवहार को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ऐसे मामलों में त्वरित शिकायत दर्ज कराने हेतु प्राधिकरण सहायता प्रदान करता है। वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष प्रावधान हैं। प्राधिकरण लोक अदालतों के माध्यम से भी उनके विवादों का शीघ्र निपटारा करवाता है। इसके अतिरिक्त दिनंाक-22.02.26 को जी0आई0सी0 आडिटोरियम में आयोजित होने वाले वृहद शिविर में ऐसे वरिष्ठ जन जिनका किसी प्रकार का पेंशन या अन्य कोई शासन स्तर का लाभ समाज कल्याण विभाग से दिया जाना हो उन्हें चिन्हित करते हुये शिविर के आयोजन वाले दिन ऐसे सभी लाभार्थियों को लाभ दिलाये जाने की जानकारियां देते हुये अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिये जाने के निर्देश भी दिये गये। जिला समाज कल्याण अधिकारी, डा0 नीलम सिंह के द्वारा राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां देते हुये बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं का विवरण देते हुए बताया कि इनका लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल एवं पारदर्शी बनाई गई है। राज्य विशिष्ट वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम, जैसे-मुख्यमंत्री वृद्धा सम्मान पेंशन, आय एवं अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को न्यूनतम राशि, प्रति माह की पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाती है। आवेदन ऑफलाइन/ऑनलाइन किया जा सकता है। राज्य विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा योजना, 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। इसमें अस्पताल में भर्ती होने, ऑपरेशन एवं दवाइयों का खर्च शामिल है। सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा। राज्य परिवहन निगम की बसों में 50 प्रतिशन से अधिक किराया छूट की सुविधा। आश्रय गृह/वृद्धाश्रम सहायता जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य सहायता प्राप्त आश्रय गृहों में निःशुल्क/अल्प शुल्क पर रहने एवं भोजन की व्यवस्था। 60 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त पेंशन लाभ दिये जाने की जानकारियां दी गई। श्री जगन्नाथ मिश्रा एडवोकेट के द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया।1
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