गर्मी से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी , जिला अस्पताल सहित सभी सी एच सी स्तर पर हीट स्ट्रोक क्लीनिक शुरू मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ डी एस चौहान ने बताया कि खरगोन जिले में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। विभाग के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण लू ;हीट स्ट्रोक डिहाइड्रेशनए चक्कर आना उल्टी सिरदर्द बुखार थकान और त्वचा से जुड़ी कई समस्याएं होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में बच्चों बुजुर्गों गर्भवती महिलाओं तथा लंबे समय तक धूप में काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि गर्मी के मौसम में अनावश्यक रूप से तेज धूप में बाहर निकलने से बचें। विशेष रूप से दोपहर 11 बजे से 4 बजे के बीच धूप में जाने से परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही अधिक मात्रा में पानी पीने की सलाह दी गई है ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। गर्मी से राहत पाने के लिए नींबू पानीए छाछए लस्सी और ओआरएस जैसे पेय पदार्थों का सेवन लाभदायक बताया गया है। यदि कोई मरीज लू ताप घात से पीड़ित हो जाता है तो 108 एंबुलेंस की भी निशुल्क व्यवस्था लेकर जिला अस्पताल सहित जिले किसी भी सी एच सी स्तर पर बनाए गए हीट स्ट्रोक क्लीनिक पर पहुंचकर अपना उपचार करवा सकता हैं।
गर्मी से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी , जिला अस्पताल सहित सभी सी एच सी स्तर पर हीट स्ट्रोक क्लीनिक शुरू मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ डी एस चौहान ने बताया कि खरगोन जिले में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। विभाग के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण लू ;हीट स्ट्रोक डिहाइड्रेशनए चक्कर आना उल्टी सिरदर्द बुखार थकान और त्वचा से जुड़ी कई समस्याएं होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में बच्चों बुजुर्गों गर्भवती महिलाओं तथा लंबे समय तक धूप में काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि गर्मी के मौसम में अनावश्यक रूप से तेज धूप में बाहर निकलने से बचें। विशेष रूप से दोपहर 11 बजे से 4 बजे के बीच धूप में जाने से परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही अधिक मात्रा में पानी पीने की सलाह दी गई है ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। गर्मी से राहत पाने के लिए नींबू पानीए छाछए लस्सी और ओआरएस जैसे पेय पदार्थों का सेवन लाभदायक बताया गया है। यदि कोई मरीज लू ताप घात से पीड़ित हो जाता है तो 108 एंबुलेंस की भी निशुल्क व्यवस्था लेकर जिला अस्पताल सहित जिले किसी भी सी एच सी स्तर पर बनाए गए हीट स्ट्रोक क्लीनिक पर पहुंचकर अपना उपचार करवा सकता हैं।
- Post by SNY R LIVE MP1
- नवागत कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने पदभार ग्रहण किया, धारेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना कर जिले की सुख-समृद्धि और जनकल्याण की कामना की1
- Post by Dinesh Chandra Rathore1
- महू: एम.के. होटल पर प्रशासन का छापा; अवैध शराब और घरेलू सिलेंडर मिले महू (किशनगंज)। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में मंगलवार को किशनगंज क्षेत्र स्थित एम.के. होटल पर प्रशासनिक टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसडीएम महू राकेश परमार के नेतृत्व में हुई इस औचक जांच से क्षेत्र के होटल संचालकों में हड़कंप मच गया। *फायर सेफ्टी जांच से शुरू हुई कार्रवाई, खुले कई राज* प्रारंभिक तौर पर टीम होटल में फायर सेफ्टी (अग्नि सुरक्षा) मानकों की जांच करने पहुँची थी। निरीक्षण के दौरान एसडीएम राकेश परमार, तहसीलदार विवेक सोनी, नायब तहसीलदार धाकड़ और पुलिस बल को होटल के भीतर कई गंभीर अनियमितताएं मिलीं *अवैध शराब की बिक्री:* मौके पर कई लोग शराब पीते हुए पाए गए। सघन तलाशी लेने पर वहां भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। इस संबंध में तुरंत आबकारी उप निरीक्षक को मौके पर बुलाकर प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए। *घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग* : होटल की रसोई में नियमों के विरुद्ध घरेलू गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल किया जा रहा था। खाद्य विभाग (Food Department) की टीम ने मौके पर पहुँचकर इन सिलेंडरों को जब्त किया और वैधानिक कार्रवाई शुरू की। *अवैध निर्माण का मामला* : जांच में यह भी सामने आया कि आबादी की भूमि पर बिना अनुमति के कमर्शियल निर्माण किया गया है। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए एसडीएम ने जनपद सीईओ को अवैध निर्माण के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया है। टीम में शामिल अधिकारी इस महत्वपूर्ण कार्रवाई के दौरान एसडीएम राकेश परमार के साथ तहसीलदार विवेक सोनी, नायब तहसीलदार धाकड़, पुलिस विभाग, आबकारी विभाग और खाद्य विभाग की संयुक्त टीमें मुस्तैद रहीं। *प्रशासन की चेतावनी:* एसडीएम राकेश परमार ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में अन्य संदिग्ध स्थलों पर भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।1
- ढाबे पर खाने का बिल देने की बात को लेकर हुवे विवाद में चली गोली पहले हवाई फायर तो दूसरी ढाबा संचालक के पैर में लगी घटना किशनगंज थाना क्षैत्र के फोरलेन मार्ग स्थित बाबा का ढाबा की है । जहां के ढाबा संचालक संदीप मालवी ने बताया की 30, मार्च को मुंशी गफ्फार अपने एक अन्य साथी के साथ मेरे ढाबे पर आए और खाना खाया जब बिल देने की बात आई तो विवाद करने लगे मैने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माने फिर अचानक मुंशी नामक व्यक्ती ने पिस्टल निकाली और पेहले तो हवाई फायर किया उसके बाद उसने मुझ पर गोली चला दी जो की मेरे पैर में लगी गोली चलने से आस पास के क्षैत्र में अफरा तफरी मच गई। ताबड़तोप मुझे महू के निजी असपताल लें जाया गया जहां पर उपचार हुआ आरोपियों ने मुझे धमकी देते हुवे कहा की अगर तूने पुलिस को हमारे बारे में कुछ भी बताया तो तुझे जान से मार देगें धमकी की वजह से में डर गया। डॉक्टर ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सिर्फ़ खाना पूर्ति करते हुवे धारा 125 B , 25 , 27 , के तेहेत मामला दर्ज कर ठंडे बस्ते में डाल दिया और आरोपी मुंशी बेखोफ होकर बाहर घूमता रहा । इतना ही नहीं घायल संदीप को बार बार जान से मारने की धमकी देकर यह बताया जा रहा है की अगर तुने पुलिस को हमारे खिलाफ बयान दिया तो तुझे जान से मार देगें बाऊजुद इसके किशनगंज पुलिस ने आरोपी मुंशी के खिलाफ जान लेवा जैसी गंभीर धाराओ में मुकदमा दर्ज करना तो दूर उसके खिलाफ मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज कर डंडे बस्ते में डाल दिया गया जिसके बाद पीड़ित संदीप उच्य अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक रूपेश द्विवेदी के पास पहुंचा और अपनी पीढ़ा सुनाई जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी गफ्फार को आज पकड़ कर न्यायालय में पेश किया गया जबकि मुख्य आरोपी मुंशी और उसका एक अन्य साथी अभी भी फरार है। वहीं संदीप का कहना है कि मेरे परिवार की जीविका चलाने के लिए एक मात्र सहारा था वह ढाबा जिसकी वजह से पूरे परिवार का पालन पोषण हो रहा था। अब वह ढाबा भी छीन गया है। परीवार की माली हालत भी ठिक नही है। पैर में गोली लगने के कारण में ठीक से चल भी नहीं सकता ऐसे में आए दिन मिल रही धमकियों से भय लगने लगा है। जाए तो जाए कहा मेरी प्रशासन से विनती है की दोषियों पर उचित करवाही कर हमें न्याय दिलाया जाए ।4
- बड़वानी जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा हे।1
- दिनांक 04.05.26 को थाना प्रभारी उनि धर्मेन्द्र यादव को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, निर्माणाधीन ब्रिज के नीचे खरगोन रोड तरफ से एक पिकअप वाहन गुजरने वाला है जिसमें क्रूरतापूर्वक अवैध गौवंश का परिवहन किया जा रहा है । मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी सनावद उनि श्री धर्मेन्द्र यादव नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया एवं प्राप्त सूचना से टीम को अवगत करवा कर तत्काल वैधानिक कार्यवाही करने हेतु रवाना किया गया । पुलिस टीम के द्वारा निर्माणाधीन ब्रिज के नीचे खरगोन रोड पर नाकाबंदी की गई व रास्ते से गुजरने वाले वाहनों पर नजर रखी गई, थोड़ी देर बाद टीम को मुखबिर के बताए अनुसार पिकअप वाहन आता दिखाई दिया जिसे पुलिस टीम ने घेराबंदी कर रोका । रोके गए पिकअप वाहन MP10G2427 में बैठे व्यक्तियों से उनका नाम पता पूछने पर उन्होंने अपने नाम 1. दशरिया निवासी भागरिया फल्या सिरवेल भगवानपुरा 2. नासरिया निवासी मोटयारी फल्या सिरवैल भगवानपुरा का होना बताया । पुलिस टीम के द्वारा रोके गए पिकअप वाहन क्रमांक MP10G2427 को चेक करने पर उसमे क्रूरतापूर्वक 03 गौवंश भरे होना पाए गए । जिनके परिवहन के संबंध में दस्तावेज या लाइसेंस का पूछने पर दोनों ने कोई दस्तावेज या लाइसेंस नहीं होना बताया । पुलिस टीम के द्वारा पिकअप वाहन MP10G2427 को जप्त कर आरोपी 1. दशरिया निवासी भागरिया फल्या सिरवेल भगवानपुरा 2. नासरिया निवासी मोटयारी फल्या सिरवैल भगवानपुरा के विरुद्ध थाना सनावद पर अपराध क्रमांक 182/26 धारा 4, 6, 9 मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 11 (घ) (1) पशुओ के प्रति क्रुरता निवारण अधीनीयम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है एवं 03 गौवंशो को मुक्त कराया गया है । इसी प्रकार दिनांक 04.05.26 को ढकलगांव में निर्माणाधीन ब्रिज के पास सघन वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम को सूचना मिली कि पिकअप वाहन क्रमांक MP46G1552 में क्रूरतापूर्वक अवैध गौवंश का परिवहन किया जा रहा है । प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम के द्वारा पिकअप वाहन क्रमांक MP46G1552 को रोका गया जिसमें बैठे व्यक्ति से उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम पप्पा निवासी सिरवेल भगवानपुरा का होना बताया जिसके पिकअप वाहन में भी क्रूरतापूर्वक 03 गौवंश भरे होना पाए गए । जिनके परिवहन के संबंध में दस्तावेज या लाइसेंस का पूछने पर दोनों ने कोई दस्तावेज या लाइसेंस नहीं होना बताया । पुलिस टीम के द्वारा पिकअप वाहन MP46G1552 को जप्त कर आरोपी पप्पा निवासी सिरवेल भगवानपुरा के विरुद्ध थाना सनावद पर अपराध क्रमांक 183/26 धारा 4, 6, 9 मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 11 (घ) (1) पशुओ के प्रति क्रुरता निवारण अधीनीयम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है एवं 03 गौवंशो को मुक्त कराया गया है ।3
- 7 मई चक्का जाम को लेकर कलेक्टर-नेताओं की बैठक, कांग्रेस की चेतावनी—रोकने पर हर सड़क जाम, 50 हजार किसानों के शामिल होने का दावा1
- Post by Dinesh Chandra Rathore1