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Rajkumar
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- Raj Kumarसिविल लाइन्स, मध्य दिल्ली, दिल्ली🙏41 min ago
More news from दिल्ली and nearby areas
- Post by Raj Kumar2
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- विसुअल -- थाना शॉट, एफआईआर की कॉपी, पीड़ित विसुअल परिवार दिल्ली में एक बार फिर एक महिला को ट्रिपल तलाक देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पति ने वॉट्सऐप कॉल पर ‘तलाक, तलाक, तलाक’ बोलकर उसे ब्लॉक कर दिया। घटना नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके की है। नंद नगरी पुलिस ने महिला के बयान पर 'मुस्लिम विमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज) एक्ट 2019' की धारा 4 के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस सूत्र ने बताया, सुंदर नगरी की रहने वाली 27 वर्षीय महिला का निकाह 22 अप्रैल 2025 को हापुड़ (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले आसिफ अली के साथ मुस्लिम रीति-रिवाजों के साथ हुआ था। निकाह के कुछ समय बाद ही घरेलू विवादों के कारण दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि करीब एक साल पहले आसिफ अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ गया और फिर कभी वापस लेने नहीं आया। महिला का दावा है कि वह इस सब के बावजूद लगातार अपना घर बचाने की कोशिश कर रही थी और पति से संपर्क साधने का प्रयास कर रही थी। पति ने उसका नंबर ब्लॉक कर रखा था, इसलिए उसने 30 जनवरी 2026 की शाम करीब 7:26 बजे पति को वॉट्सऐप कॉल की। आरोप है कि जब उसने पति से वापस ले जाने की बात की, तो आसिफ ने दो टूक शब्दों में कहा कि उसका अब उससे कोई मतलब नहीं है। इसके तुरंत बाद उसने फोन पर ही तीन बार 'तलाक, तलाक, तलाक' बोला और फिर वॉट्सऐप पर भी उसे ब्लॉक कर दिया। इस घटना से आहत महिला ने 1 फरवरी को पीसीआर कॉल के जरिए पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण उस समय लिखित बयान दर्ज नहीं कराया था। मंगलवार यानी 3 फरवरी को महिला ने नंद नगरी थाने पहुंचकर अपना बयान दर्ज करवाया, जिस पर केस दर्ज कर लिया गया। मामले की छानबीन जारी है। भारत में 'मुस्लिम विमिन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज) एक्ट 2019' के तहत एक साथ तीन बार तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) बोलना गैरकानूनी और संज्ञेय अपराध है। इसमें दोषी को तीन साल तक की जेल का प्रावधान है। और कुछ क्या कहा पीड़ित और की मां ने आइए आपको सुनाते हैं बाइट -- पीड़ित और पीड़ित की माँ1
- धीरेंद्र शास्त्री को भी नील ड्रम का डर सता रहा है और वह बात खुलकर भी कह गए1