मैलानी में पुलिस मुठभेड़: गोकशी के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार मुठभेड़ के दौरान वसीम के पैर में लगी गोली, तमंचा-कारतूस समेत गोकशी में इस्तेमाल सामान बरामद लखीमपुर खीरी। थाना मैलानी पुलिस ने गोकशी की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस मुठभेड़ के दौरान चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में आरोपी वसीम पुत्र हनीफ निवासी ग्राम भुड़वारा, थाना गोला के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए भेजा गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस तथा गोकशी में इस्तेमाल किए जाने वाले धारदार हथियार और अन्य सामान बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ख्याति गर्ग के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी गोला के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। 14 सितंबर को मिले थे दो गोवंश के अवशेष पुलिस के अनुसार 14 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय बजरंग दल खीरी के अध्यक्ष राकेश कनौजिया द्वारा सूचना दी गई थी कि ग्राम झाला संसारपुर क्षेत्र में दो गोवंश के अवशेष मिले हैं। सूचना के आधार पर थाना मैलानी में मु0अ0सं0 238/26, धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस टीम द्वारा घटना में शामिल आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार पतारसी-सुरागरसी की जा रही थी। सिंघाताली पुलिया के पास हुई मुठभेड़ पुलिस के अनुसार 17 सितंबर 2026 को मुकदमे में प्रकाश में आए आरोपियों की तलाश के दौरान थाना मैलानी पुलिस टीम को ग्राम सिंघाताली पुलिया के पास संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली। शाम करीब 4:30 बजे पुलिस टीम और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान वसीम के दाहिने पैर में गोली लगी। पुलिस ने वसीम समेत उसके तीन अन्य साथियों रूहीन पुत्र करामत, मोहसीम पुत्र हनीफ और नीलकण्ठ उर्फ राकेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार वसीम के कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा, दो जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। इसके अलावा एक चापड़, लोहे की एक छुरी, लकड़ी का ठीहा, चार प्लास्टिक की बोरियां, चार प्लास्टिक की रस्सियां और प्लास्टिक की पन्नी भी बरामद की गई। मुठभेड़ के मामले में भी मुकदमा दर्ज पुलिस मुठभेड़ के संबंध में थाना मैलानी में मु0अ0सं0 240/26 के तहत धारा 109(1) बीएनएस एवं 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वसीम पर पहले से दर्ज हैं कई मुकदमे पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी वसीम पुत्र हनीफ के विरुद्ध थाना गोला में पहले से भी कई अभियोग दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2022 का गोहत्या निवारण अधिनियम एवं पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम का मामला, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत मामला तथा आर्म्स एक्ट का मुकदमा शामिल है। वर्तमान मामले में थाना मैलानी में दर्ज मुकदमा संख्या 238/26 और पुलिस मुठभेड़ से संबंधित मुकदमा संख्या 240/26 भी उसके विरुद्ध दर्ज किया गया है। चारों गिरफ्तार आरोपियों का विवरण गिरफ्तार आरोपियों में वसीम पुत्र हनीफ, निवासी ग्राम भुड़वारा थाना गोला जनपद खीरी; रूहीन पुत्र करामत, निवासी ग्राम गुलाबनगर थाना मैलानी; मोहसीम पुत्र हनीफ, निवासी ग्राम गुलाबनगर थाना मैलानी तथा नीलकण्ठ उर्फ राकेश पुत्र सालिकराम, निवासी ग्राम झाला थाना मैलानी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच और विधिक कार्रवाई जारी है। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम कार्रवाई करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार मौर्य, उपनिरीक्षक जितेन्द्र यादव चौकी प्रभारी संसारपुर, उपनिरीक्षक अंकुर चौकी प्रभारी बांकेगंज तथा हेड कांस्टेबल श्याम कुमार वर्मा के अलावा कांस्टेबल दीपक चंद्रा, अभिनव मिश्रा, सूरज कुमार, परशुराम यादव, दिनेश कुमार, विनीत कुमार, हर्ष कुमार, नीतेश कुमार और सुधांशु कुमार शामिल रहे। रिपोर्टर — रामनिवास गुप्ता वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ एवं समृद्ध भारत समाचार पत्र
मैलानी में पुलिस मुठभेड़: गोकशी के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार मुठभेड़ के दौरान वसीम के पैर में लगी गोली, तमंचा-कारतूस समेत गोकशी में इस्तेमाल सामान बरामद लखीमपुर खीरी। थाना मैलानी पुलिस ने गोकशी की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस मुठभेड़ के दौरान चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में आरोपी वसीम पुत्र हनीफ निवासी ग्राम भुड़वारा, थाना गोला के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए भेजा गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस तथा गोकशी में इस्तेमाल किए जाने वाले धारदार हथियार और अन्य सामान बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ख्याति गर्ग के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी गोला के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। 14 सितंबर को मिले थे दो गोवंश के अवशेष पुलिस के अनुसार 14 सितंबर
2026 को राष्ट्रीय बजरंग दल खीरी के अध्यक्ष राकेश कनौजिया द्वारा सूचना दी गई थी कि ग्राम झाला संसारपुर क्षेत्र में दो गोवंश के अवशेष मिले हैं। सूचना के आधार पर थाना मैलानी में मु0अ0सं0 238/26, धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस टीम द्वारा घटना में शामिल आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार पतारसी-सुरागरसी की जा रही थी। सिंघाताली पुलिया के पास हुई मुठभेड़ पुलिस के अनुसार 17 सितंबर 2026 को मुकदमे में प्रकाश में आए आरोपियों की तलाश के दौरान थाना मैलानी पुलिस टीम को ग्राम सिंघाताली पुलिया के पास संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली। शाम करीब 4:30 बजे पुलिस टीम और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान वसीम के दाहिने पैर में गोली लगी। पुलिस ने वसीम समेत उसके तीन अन्य साथियों रूहीन पुत्र करामत, मोहसीम पुत्र हनीफ और नीलकण्ठ उर्फ राकेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस
के अनुसार वसीम के कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा, दो जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। इसके अलावा एक चापड़, लोहे की एक छुरी, लकड़ी का ठीहा, चार प्लास्टिक की बोरियां, चार प्लास्टिक की रस्सियां और प्लास्टिक की पन्नी भी बरामद की गई। मुठभेड़ के मामले में भी मुकदमा दर्ज पुलिस मुठभेड़ के संबंध में थाना मैलानी में मु0अ0सं0 240/26 के तहत धारा 109(1) बीएनएस एवं 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वसीम पर पहले से दर्ज हैं कई मुकदमे पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी वसीम पुत्र हनीफ के विरुद्ध थाना गोला में पहले से भी कई अभियोग दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2022 का गोहत्या निवारण अधिनियम एवं पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम का मामला, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत मामला तथा आर्म्स एक्ट का मुकदमा शामिल है। वर्तमान
मामले में थाना मैलानी में दर्ज मुकदमा संख्या 238/26 और पुलिस मुठभेड़ से संबंधित मुकदमा संख्या 240/26 भी उसके विरुद्ध दर्ज किया गया है। चारों गिरफ्तार आरोपियों का विवरण गिरफ्तार आरोपियों में वसीम पुत्र हनीफ, निवासी ग्राम भुड़वारा थाना गोला जनपद खीरी; रूहीन पुत्र करामत, निवासी ग्राम गुलाबनगर थाना मैलानी; मोहसीम पुत्र हनीफ, निवासी ग्राम गुलाबनगर थाना मैलानी तथा नीलकण्ठ उर्फ राकेश पुत्र सालिकराम, निवासी ग्राम झाला थाना मैलानी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच और विधिक कार्रवाई जारी है। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम कार्रवाई करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार मौर्य, उपनिरीक्षक जितेन्द्र यादव चौकी प्रभारी संसारपुर, उपनिरीक्षक अंकुर चौकी प्रभारी बांकेगंज तथा हेड कांस्टेबल श्याम कुमार वर्मा के अलावा कांस्टेबल दीपक चंद्रा, अभिनव मिश्रा, सूरज कुमार, परशुराम यादव, दिनेश कुमार, विनीत कुमार, हर्ष कुमार, नीतेश कुमार और सुधांशु कुमार शामिल रहे। रिपोर्टर — रामनिवास गुप्ता वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ एवं समृद्ध भारत समाचार पत्र
- आवारा कुत्तों के आतंक पर भड़के शिवसेना UBT नेता, नगर पंचायत में छोड़ दिए कुत्ते नासिक। महाराष्ट्र के नासिक जिले के निफाड शहर में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक और प्रशासन की कथित लापरवाही को लेकर शिवसेना UBT के पदाधिकारियों ने नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि शहर में लगातार बढ़ रही आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर स्थानीय स्तर पर कई शिकायतें की गई थीं। आरोप है कि शिकायतों के बावजूद नगर पंचायत प्रशासन की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। इसी से नाराज शिवसेना UBT के पदाधिकारी नगर पंचायत के मुख्याधिकारी के केबिन में पहुंच गए। विरोध के दौरान वे अपने साथ कई आवारा कुत्ते भी लेकर आए और उन्हें अधिकारियों के केबिन में छोड़ दिया। अचानक कुत्तों के केबिन में पहुंचने से नगर पंचायत कार्यालय में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। विरोध कर रहे पदाधिकारियों ने अधिकारियों की कथित निष्क्रियता पर नाराजगी जताई। इसी दौरान उन्होंने मुख्याधिकारी को नोटों की माला पहनाने की कोशिश भी की। घटना के बाद सरकारी कार्यालय में काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि शहर में आवारा कुत्तों की समस्या आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है और प्रशासन को इस मामले में तत्काल ठोस कदम उठाने चाहिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद यह मामला चर्चा में है। हालांकि, पूरे घटनाक्रम को लेकर नगर पंचायत प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद ही मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।1
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