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Ajay rao
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More news from Ghazipur and nearby areas
- बहुत शानदार है 🥰1
- 14 अप्रैल डॉ भीम राव अंबेडकर जयंती पर गाना1
- गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद तहसील अंतर्गत ग्राम सभा बालापुर में किसान रजिस्ट्री कैंप का आयोजन किया गया जिसे लेकर के ग्राम प्रधान राज नारायण पासवान ने बताया कि हमें इसका लाभ उठाना चाहिए1
- गाजीपुर में नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट राम अवतार प्रसाद की अदालत ने आरोपी अरमान उर्फ भोला को दोषी करार देते हुए 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसकी पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। मामला गाजीपुर के सादात थाना क्षेत्र का है। विशेष लोक अभियोजक रविकांत पाण्डेय के अनुसार 24 दिसंबर 2024 को आरोपी अरमान उर्फ भोला ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे आजमगढ़ के फूलपुर इलाके में ले जाकर करीब चार महीने तक अपने पास रखा। इस दौरान आरोपी ने कई बार नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। बताया गया कि आरोपी नाबालिग को मस्जिद और मजार जैसी जगहों पर भी ले जाता था। इसी बीच वह नाबालिग को गाजीपुर के मकदूमपुर मजार पर लेकर आया, जहां पुलिस को सूचना मिली और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5L/6 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। एक मई 2025 को अदालत में आरोप तय किए गए और मामले की सुनवाई शुरू हुई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक रविकांत पाण्डेय ने प्रभावी पैरवी करते हुए अदालत में कुल 8 गवाह पेश किए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 25 साल की सजा और 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी। वहीं अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी के खिलाफ इसी तरह का एक और मामला भी अदालत में विचाराधीन है।1
- रसड़ा (बलिया):उत्तर पट्टी रसड़ा के निवासी और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के उपभोक्ता आजाद सिद्दीकी इन दिनों बिजली के अत्यधिक बिल को लेकर मानसिक और आर्थिक तनाव में हैं। उपभोक्ता का कहना है कि उनके घर में किसी भी प्रकार के उच्च क्षमता (हाई वोल्टेज) वाले उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाता है, इसके बावजूद विभाग द्वारा भेजा गया बिल उनकी खपत से कहीं ज्यादा है। #ElectricityBill #PurvanchalVidyut #RasraNews #Ballia #ConsumerRights #ElectricityGrievance #UPPCL #PublicIssue1
- Post by Tatkal News Bihar 241
- मऊ । पुलिस अधीक्षक मऊ कमलेश बहादुर के निर्देशन में सोमवार को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान यातायात पुलिस एवं थाना पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग, बिना वैध कागजात, नाबालिगों द्वारा वाहन संचालन एवं अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चेकिंग की गयी। अभियान के अंतर्गत कुल 133 वाहनों का चालान किया गया साथ ही यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें। थानावार चालान निम्नवत है 1. कोतवाली नगर – 26 वाहनों का चालान 2. सरायलखन्सी – 22 वाहनों का चालान 3. दक्षिण टोला – 09 वाहनों का चालान 4. घोसी – 24 वाहनों का चालान 5. दोहरीघाट – 05 वाहनों का चालान 6. कोपागंज – 13 वाहनों का चालान 7. मुहम्मदाबाद – 09 वाहनों का चालान 8. रानीपुर – 04 वाहनों का चालान 9. चिरैयाकोट – 07 वाहनों का चालान 10. मधुबन – 08 वाहनों का चालान 11. हलधरपुर – 02 वाहनों का चालान 12. रामपुर- 04 वाहनों का चालान4
- संसद भवन में सुधांशु त्रिवेदी भाषण देते हुए1