जिला प्रशासन का अशोकनगर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर 10 करोड़ रूपये के मूल्य की संपत्ति की जमीदोज अशोकनगर। जिला प्रशासन द्वारा सोमवार को जिला मुख्यालय अशोकनगर के वार्ड नं. 10 आजाद मोहल्ले स्थित आजाद पैलेस के अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर जमीदोज किया गया। कार्यवाही के दौरान जमीन एवं बिल्डिंग सहित कीमत लगभग 10 करोड रुपए है। यह संपत्ति आजाद खान,रशीद खान और शाहिद खान पुत्र गण अलीम खान के नाम पर थी। आजाद पैलेस की अवैध निर्माण की संबंध में नगरपालिका अशोकनगर द्वारा धारा 187 के तहत नोटिस जारी किए गए थे इसमें बिना अनुमति तलघर बनाने, आगे एवं पीछे पर्याप्त ओपन स्पेस ना छोड़ने तथा धारा 359 के तहत होटल संचालन में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था, फायर एनओसी, रेनवाटर हार्वेस्टिंग न होने से नगर पालिका द्वारा नोटिस 8 दिसंबर ,10 दिसंबर एवं 19 दिसंबर 2025 को जारी किए गए थे। होटल संचालक द्वारा नियत समय में कोई पूर्ति नहीं की गई। इसके उपरांत अंतिम सूचना पत्र 24 दिसंबर 2025 को अवैध निर्माण को खाली कर स्वयं हटाने के संबंध में जारी किया गया था। साथ ही आजाद पैलेस पर विद्युत मंडल का 05 लाख रूपये की राशि का विद्युत बिल बकाया था।कार्यवाही के एक दिन पूर्व सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन द्वारा होटल एवं संचालित दुकान को खाली कराया गया। कार्यवाही में प्रशासन, नगर पालिका, पुलिस विभाग के संयुक्त दल द्वारा की गई।नगरीय निकाय क्षेत्र अंतर्गत मुक्त गई अवैध संपत्ति की अनुमानित कीमत 10 करोड रुपए हैँ।
जिला प्रशासन का अशोकनगर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर 10 करोड़ रूपये के मूल्य की संपत्ति की जमीदोज अशोकनगर। जिला प्रशासन द्वारा सोमवार को जिला मुख्यालय अशोकनगर के वार्ड नं. 10 आजाद मोहल्ले स्थित आजाद पैलेस के अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर जमीदोज किया गया। कार्यवाही के दौरान जमीन एवं बिल्डिंग सहित कीमत लगभग 10 करोड रुपए है। यह संपत्ति
आजाद खान,रशीद खान और शाहिद खान पुत्र गण अलीम खान के नाम पर थी। आजाद पैलेस की अवैध निर्माण की संबंध में नगरपालिका अशोकनगर द्वारा धारा 187 के तहत नोटिस जारी किए गए थे इसमें बिना अनुमति तलघर बनाने, आगे एवं पीछे पर्याप्त ओपन स्पेस ना छोड़ने तथा धारा 359 के तहत होटल संचालन में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था, फायर एनओसी, रेनवाटर
हार्वेस्टिंग न होने से नगर पालिका द्वारा नोटिस 8 दिसंबर ,10 दिसंबर एवं 19 दिसंबर 2025 को जारी किए गए थे। होटल संचालक द्वारा नियत समय में कोई पूर्ति नहीं की गई। इसके उपरांत अंतिम सूचना पत्र 24 दिसंबर 2025 को अवैध निर्माण को खाली कर स्वयं हटाने के संबंध में जारी किया गया था। साथ ही आजाद पैलेस पर
विद्युत मंडल का 05 लाख रूपये की राशि का विद्युत बिल बकाया था।कार्यवाही के एक दिन पूर्व सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन द्वारा होटल एवं संचालित दुकान को खाली कराया गया। कार्यवाही में प्रशासन, नगर पालिका, पुलिस विभाग के संयुक्त दल द्वारा की गई।नगरीय निकाय क्षेत्र अंतर्गत मुक्त गई अवैध संपत्ति की अनुमानित कीमत 10 करोड रुपए हैँ।
- जिला प्रशासन का अशोकनगर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर 10 करोड़ रूपये के मूल्य की संपत्ति की जमीदोज अशोकनगर। जिला प्रशासन द्वारा सोमवार को जिला मुख्यालय अशोकनगर के वार्ड नं. 10 आजाद मोहल्ले स्थित आजाद पैलेस के अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर जमीदोज किया गया। कार्यवाही के दौरान जमीन एवं बिल्डिंग सहित कीमत लगभग 10 करोड रुपए है। यह संपत्ति आजाद खान,रशीद खान और शाहिद खान पुत्र गण अलीम खान के नाम पर थी। आजाद पैलेस की अवैध निर्माण की संबंध में नगरपालिका अशोकनगर द्वारा धारा 187 के तहत नोटिस जारी किए गए थे इसमें बिना अनुमति तलघर बनाने, आगे एवं पीछे पर्याप्त ओपन स्पेस ना छोड़ने तथा धारा 359 के तहत होटल संचालन में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था, फायर एनओसी, रेनवाटर हार्वेस्टिंग न होने से नगर पालिका द्वारा नोटिस 8 दिसंबर ,10 दिसंबर एवं 19 दिसंबर 2025 को जारी किए गए थे। होटल संचालक द्वारा नियत समय में कोई पूर्ति नहीं की गई। इसके उपरांत अंतिम सूचना पत्र 24 दिसंबर 2025 को अवैध निर्माण को खाली कर स्वयं हटाने के संबंध में जारी किया गया था। साथ ही आजाद पैलेस पर विद्युत मंडल का 05 लाख रूपये की राशि का विद्युत बिल बकाया था।कार्यवाही के एक दिन पूर्व सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन द्वारा होटल एवं संचालित दुकान को खाली कराया गया। कार्यवाही में प्रशासन, नगर पालिका, पुलिस विभाग के संयुक्त दल द्वारा की गई।नगरीय निकाय क्षेत्र अंतर्गत मुक्त गई अवैध संपत्ति की अनुमानित कीमत 10 करोड रुपए हैँ।4
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