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श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अमन सिंह राठौड जी के द्वारा अवैध मादक पदार्थ की क्रय / विक्रय करने वालों के विरुध्द कार्यवाही करने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देश दिये गये है जिसमें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजीव मुले एवं एसडीओपी महोदय डॉ आयुष जाखड़ के मार्ग दर्शन मे थाना प्रभारी करैरा निरीक्षक विनोद सिहं छावई एवं उनकी टीम के द्वारा लगातार मुखबिर मामूर कर दविश देकर कार्यवाही की जा रही है। अभियान के क्रम मे दिनांक 16.04.26 को जरिये मुखविर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सिरसौद का अतुल लोधी गल्ला मण्डी करेरा में पीछे टीन सेड के नीचे सीडियों पर स्मैक रखकर बेचने के लिये बैठा हुआ है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर के बताये स्थान गल्ला मण्डी करैरा में पीछे टीन सेड के नीचे सीडियो के पास पहुंचे तो मुखबिर के बताये हुलिया के व्यक्ति दिखा जो पुलिस को आता देख भागने लगा जिसे हमराही बल की मदद से घेर कर पकड़ा उसका नाम पता पूछा तो अपना अतुल पुत्र राधेलाल लोधी उम्र 20 साल निवासी सिरसौद थाना अमोला जिला शिवपुरी का होना बताया उक्त व्यक्ति की तलाशी लेने पर उससे 20.43 ग्राम स्मैक पाउडर एवं एक इलैक्ट्रिक तोल कांटा मिला आरोपी से स्मैक रखने का लाईसेंस चाहा तो नही होना बताया आरोपी का कृत्य धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का पाया जाने से आरोपी को गिरफ्तार किया गया आरोपीगण के विरुध्द अपराध क्रमांक 258/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का पंजीबद्ध किया गया। आरोपी से स्मैक के स्रोत के संबंध मे विस्तृत पूछताछ करने पर आरोपी ने दयाल सिंह रावत नि० फूलपुर थाना सीहोर से बैचने के लिये लेकर आना बताया आरोपी से पूछताछ जारी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अमन सिंह राठौड जी के द्वारा अवैध मादक पदार्थ की क्रय / विक्रय करने वालों के विरुध्द कार्यवाही करने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देश दिये गये है जिसमें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजीव मुले एवं एसडीओपी महोदय डॉ आयुष जाखड़ के मार्ग दर्शन मे थाना प्रभारी करैरा निरीक्षक विनोद सिहं छावई एवं उनकी टीम के द्वारा लगातार मुखबिर मामूर कर दविश देकर कार्यवाही की जा रही है। अभियान के क्रम मे दिनांक 16.04.26 को जरिये मुखविर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सिरसौद का अतुल लोधी गल्ला मण्डी करेरा में पीछे टीन सेड के नीचे सीडियों पर स्मैक रखकर बेचने के लिये बैठा हुआ है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर के बताये स्थान गल्ला मण्डी करैरा में पीछे टीन सेड के नीचे सीडियो के पास पहुंचे तो मुखबिर के बताये हुलिया के व्यक्ति दिखा जो पुलिस को आता देख भागने लगा जिसे हमराही बल की मदद से घेर कर पकड़ा उसका नाम पता पूछा तो अपना अतुल पुत्र राधेलाल लोधी उम्र 20 साल निवासी सिरसौद थाना अमोला जिला शिवपुरी का होना बताया उक्त व्यक्ति की तलाशी लेने पर उससे 20.43 ग्राम स्मैक पाउडर एवं एक इलैक्ट्रिक तोल कांटा मिला आरोपी से स्मैक रखने का लाईसेंस चाहा तो नही होना बताया आरोपी का कृत्य धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का पाया जाने से आरोपी को गिरफ्तार किया गया आरोपीगण के विरुध्द अपराध क्रमांक 258/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का पंजीबद्ध किया गया। आरोपी से स्मैक के स्रोत के संबंध मे विस्तृत पूछताछ करने पर आरोपी ने दयाल सिंह रावत नि० फूलपुर थाना सीहोर से बैचने के लिये लेकर आना बताया आरोपी से पूछताछ जारी है।

13 hrs ago
user_Ram Manohar Mishra
Ram Manohar Mishra
पत्रकार करेरा, शिवपुरी, मध्य प्रदेश•
13 hrs ago

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अमन सिंह राठौड जी के द्वारा अवैध मादक पदार्थ की क्रय / विक्रय करने वालों के विरुध्द कार्यवाही करने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देश दिये गये है जिसमें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजीव मुले एवं एसडीओपी महोदय डॉ आयुष जाखड़ के मार्ग दर्शन मे थाना प्रभारी करैरा निरीक्षक विनोद सिहं छावई एवं उनकी टीम के द्वारा लगातार मुखबिर मामूर कर दविश देकर कार्यवाही की जा रही है। अभियान के क्रम मे दिनांक 16.04.26 को जरिये मुखविर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सिरसौद का अतुल लोधी गल्ला मण्डी करेरा में पीछे टीन सेड के नीचे सीडियों पर स्मैक रखकर बेचने के लिये बैठा हुआ है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर के बताये स्थान गल्ला मण्डी करैरा में पीछे टीन सेड के नीचे सीडियो के पास पहुंचे तो मुखबिर के बताये हुलिया के व्यक्ति दिखा जो पुलिस को आता देख भागने लगा जिसे हमराही बल की मदद से घेर कर पकड़ा उसका नाम पता पूछा तो अपना अतुल पुत्र राधेलाल लोधी उम्र 20 साल निवासी सिरसौद थाना अमोला जिला शिवपुरी का होना बताया उक्त व्यक्ति की तलाशी लेने पर उससे 20.43 ग्राम स्मैक पाउडर एवं एक इलैक्ट्रिक तोल कांटा मिला आरोपी से स्मैक रखने का लाईसेंस चाहा तो नही होना बताया आरोपी का कृत्य धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का पाया जाने से आरोपी को गिरफ्तार किया गया आरोपीगण के विरुध्द अपराध क्रमांक 258/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का पंजीबद्ध किया गया। आरोपी से स्मैक के स्रोत के संबंध मे विस्तृत पूछताछ करने पर आरोपी ने दयाल सिंह रावत नि० फूलपुर थाना सीहोर से बैचने के लिये लेकर आना बताया आरोपी से पूछताछ जारी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अमन सिंह राठौड जी के द्वारा अवैध मादक पदार्थ की क्रय / विक्रय करने वालों के विरुध्द कार्यवाही करने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देश दिये गये है जिसमें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजीव मुले एवं एसडीओपी महोदय डॉ आयुष जाखड़ के मार्ग दर्शन मे थाना प्रभारी करैरा निरीक्षक विनोद सिहं छावई एवं उनकी टीम के द्वारा लगातार मुखबिर मामूर कर दविश देकर कार्यवाही की जा रही है। अभियान के क्रम मे दिनांक 16.04.26 को जरिये मुखविर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सिरसौद का अतुल लोधी गल्ला मण्डी करेरा में पीछे टीन सेड के नीचे सीडियों पर स्मैक रखकर बेचने के लिये बैठा हुआ है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर के बताये स्थान गल्ला मण्डी करैरा में पीछे टीन सेड के नीचे सीडियो के पास पहुंचे तो मुखबिर के बताये हुलिया के व्यक्ति दिखा जो पुलिस को आता देख भागने लगा जिसे हमराही बल की मदद से घेर कर पकड़ा उसका नाम पता पूछा तो अपना अतुल पुत्र राधेलाल लोधी उम्र 20 साल निवासी सिरसौद थाना अमोला जिला शिवपुरी का होना बताया उक्त व्यक्ति की तलाशी लेने पर उससे 20.43 ग्राम स्मैक पाउडर एवं एक इलैक्ट्रिक तोल कांटा मिला आरोपी से स्मैक रखने का लाईसेंस चाहा तो नही होना बताया आरोपी का कृत्य धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का पाया जाने से आरोपी को गिरफ्तार किया गया आरोपीगण के विरुध्द अपराध क्रमांक 258/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का पंजीबद्ध किया गया। आरोपी से स्मैक के स्रोत के संबंध मे विस्तृत पूछताछ करने पर आरोपी ने दयाल सिंह रावत नि० फूलपुर थाना सीहोर से बैचने के लिये लेकर आना बताया आरोपी से पूछताछ जारी है।

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  • शिवपुरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई 🚨 📍 करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.) नशे के खिलाफ सख्त अभियान के तहत करैरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 👇 🔹 17.50 ग्राम स्मैक (कीमत ₹3.70 लाख) के साथ आरोपी गिरफ्तार 🔹 आरोपी: बसूली उर्फ सौरभ यादव (उम्र 25 वर्ष) 🔹 मौके से इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा भी बरामद 👮‍♂️ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लगातार चल रही कार्रवाई के तहत टीम ने मुखबिर सूचना पर दबिश देकर आरोपी को मुंगावली तिराहे से पकड़ा। ⚖️ आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 8/21 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 🔍 पूछताछ में सामने आया कि आरोपी यह मादक पदार्थ सीहोर जिले से लाया था – पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। 📂 आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी पहले से दर्ज है। 👏 करैरा थाना पुलिस की पूरी टीम की सराहनीय भूमिका रही। 🚫 नशे के खिलाफ शिवपुरी पुलिस का सख्त संदेश: “अवैध मादक पदार्थों का कारोबार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।” #ShivpuriPolice #MPPolice #DrugFreeIndia #Karera #ActionAgainstDrugs #BreakingNews
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    शिवपुरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई 🚨
📍 करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
नशे के खिलाफ सख्त अभियान के तहत करैरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 👇
🔹 17.50 ग्राम स्मैक (कीमत ₹3.70 लाख) के साथ आरोपी गिरफ्तार
🔹 आरोपी: बसूली उर्फ सौरभ यादव (उम्र 25 वर्ष)
🔹 मौके से इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा भी बरामद
👮‍♂️ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लगातार चल रही कार्रवाई के तहत टीम ने मुखबिर सूचना पर दबिश देकर आरोपी को मुंगावली तिराहे से पकड़ा।
⚖️ आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 8/21 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
🔍 पूछताछ में सामने आया कि आरोपी यह मादक पदार्थ सीहोर जिले से लाया था – पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है।
📂 आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी पहले से दर्ज है।
👏 करैरा थाना पुलिस की पूरी टीम की सराहनीय भूमिका रही।
🚫 नशे के खिलाफ शिवपुरी पुलिस का सख्त संदेश:
“अवैध मादक पदार्थों का कारोबार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।”
#ShivpuriPolice #MPPolice #DrugFreeIndia #Karera #ActionAgainstDrugs #BreakingNews
    user_Hemant bhargava
    Hemant bhargava
    पत्रकार करेरा, शिवपुरी, मध्य प्रदेश•
    16 hrs ago
  • संत रामपाल जी महाराज का प्रदर्शनी धनाना गांव में संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में कबीर साहिब में स्वयं रूप है अपने क्षेत्र की सभी वायरल विडियोज के लिए डाउनलोड करें शुरू ऐप (Shuru App) 👇🏻 https://shuru.co.in/dl/BAZbUU
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    संत रामपाल जी महाराज का प्रदर्शनी धनाना गांव में संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में कबीर साहिब में स्वयं रूप है
अपने क्षेत्र की सभी वायरल विडियोज के लिए डाउनलोड करें शुरू ऐप (Shuru App) 👇🏻
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    user_User9708 - कपिल मिश्रा  क्राइम पत्रकार
    User9708 - कपिल मिश्रा क्राइम पत्रकार
    Architect पिछोर, शिवपुरी, मध्य प्रदेश•
    13 hrs ago
  • Post by Dinesh Pal
    1
    Post by Dinesh Pal
    user_Dinesh Pal
    Dinesh Pal
    Pichhore, Shivpuri•
    17 hrs ago
  • झांसी के मऊरानीपुर नगर में आग लगने से 6 दुकानें जलकर खाक झांसी के मऊरानीपुर नगर की लाल बाजार में आग लगने से 6 दुकानें जलकर खाक हो गई। जानकारी के अनुसार प्रातः काल लगभग 8:00 बजे दमेले कॉलेज के बाहर अम्विका नामदेव की चश्मे की दुकान, बबलू कटारे की प्लास्टिक की सामान की दुकान, राजेश अग्रवाल की मनिहारी की दुकान, रानू सौदागर की घड़ी बैग की दुकान, इकबाल सौदागर की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, अब्दुल रहमान की जूता चप्पल की दुकान से प्रातः लगभग 8:00 बजे अचानक आग की लपटे निकलने लगी जिसे देखकर लोगों ने दुकानदारों को सूचना दी एवं प्रशासन को सूचना दी साथ ही उक्त क्षेत्र के लोगों ने आग बुझाने का कार्य शुरू कर दिया कुछ देर बाद प्रशासन एवं अग्नि सामान मौके पर पहुंचा एवं पूर्णता आग पर काबू पाया आग लगने से दुकानदारों का लाखों का सामान जलकर राख हो गया प्रशासन आग लगने के कारण का पता लगाने में जुटी है।
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    झांसी के मऊरानीपुर नगर में आग लगने से 6 दुकानें जलकर खाक
झांसी के मऊरानीपुर नगर की लाल बाजार में आग लगने से 6 दुकानें जलकर खाक हो गई।
जानकारी के अनुसार प्रातः काल लगभग 8:00 बजे दमेले कॉलेज के बाहर अम्विका  नामदेव की चश्मे की दुकान, बबलू कटारे की प्लास्टिक की सामान की दुकान, राजेश अग्रवाल की मनिहारी की दुकान, रानू सौदागर की घड़ी बैग की दुकान, इकबाल सौदागर की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, अब्दुल रहमान की जूता चप्पल की दुकान से प्रातः लगभग 8:00 बजे अचानक आग  की लपटे निकलने लगी जिसे देखकर लोगों ने दुकानदारों को सूचना दी एवं प्रशासन को सूचना दी साथ ही उक्त क्षेत्र के लोगों ने आग बुझाने का कार्य शुरू कर दिया कुछ देर बाद प्रशासन एवं अग्नि सामान मौके पर पहुंचा एवं पूर्णता आग पर काबू पाया आग लगने से दुकानदारों का लाखों का सामान जलकर राख हो गया प्रशासन आग लगने के कारण का पता लगाने में जुटी है।
    user_प्रदीप यादव दादा पत्रकार बबीना
    प्रदीप यादव दादा पत्रकार बबीना
    Local News Reporter झांसी, झांसी, उत्तर प्रदेश•
    12 min ago
  • मध्यप्रदेश के सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने पंडोखर धाम पहुंचकर धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने भगवान बालाजी महाराज और हाथीवान महाराज के दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। मंत्री सारंग ने शुक्रवार रात साढ़े 09 बजे पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर गुरु चरण महाराज से भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर पीठाधीश्वर गुरुशरण महाराज ने उन्हें स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। मंत्री के आगमन को लेकर धाम परिसर में विशेष तैयारियां की गई थीं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। श्रद्धालुओं में मंत्री के आगमन को लेकर उत्साह का माहौल देखा गया।
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    मध्यप्रदेश के सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने  पंडोखर धाम पहुंचकर धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने भगवान बालाजी महाराज और हाथीवान महाराज के दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की।
मंत्री सारंग ने शुक्रवार रात साढ़े 09 बजे पंडोखर धाम के  पीठाधीश्वर गुरु चरण महाराज से भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर पीठाधीश्वर गुरुशरण महाराज ने उन्हें स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया।
मंत्री के आगमन को लेकर धाम परिसर में विशेष तैयारियां की गई थीं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। श्रद्धालुओं में मंत्री के आगमन को लेकर उत्साह का माहौल देखा गया।
    user_Shahid Qureshi
    Shahid Qureshi
    दतिया, दतिया, मध्य प्रदेश•
    49 min ago
  • झाँसी। महानगर के एक मुख्य रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्र में इन दिनों नियमों को दरकिनार कर की जा रही गहरी खुदाई चर्चा और भय का विषय बनी हुई है। चार सितारा होटल, पेट्रोल पंप और बहुमंजिला कमर्शियल बिल्डिंगों से घिरे इस संवेदनशील इलाके में लगभग 45 से 50 फीट तक खुदाई की जा चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन के उजाले में तो काम चलता ही है, लेकिन रात के अंधेरे में बड़ी-बड़ी मशीनें और दर्जनों डम्फर मिट्टी व पत्थर ढोने में लग जाते हैं, जिससे भविष्य में किसी बड़े हादसे की आशंका प्रबल हो गई है। नियमों की अनदेखी: क्या हैं खुदाई के मानक? किसी भी निर्माण कार्य के लिए की जाने वाली खुदाई के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC) और स्थानीय विकास प्राधिकरण के सख्त नियम हैं।  मुख्य मानक निम्नलिखित हैं: सॉइल टेस्टिंग (मिट्टी की जांच): खुदाई से पहले मिट्टी की भार वहन क्षमता जांची जाती है। यदि मिट्टी भुरभुरी है, तो गहरी खुदाई आसपास की इमारतों की नींव को हिला सकती है।  शॉरिंग और रिटेनिंग वॉल: यदि खुदाई 5-10 फीट से अधिक गहरी है, तो बगल की जमीन को धंसने से रोकने के लिए लोहे की शीट या कंक्रीट की रिटेनिंग वॉल बनाना अनिवार्य है। इस साइट पर सुरक्षा के ऐसे इंतजाम नगण्य दिख रहे हैं।  बफर जोन: पेट्रोल पंप और पहले से निर्मित बहुमंजिला इमारतों के एकदम करीब इतनी गहरी खुदाई करना सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है। बहुमंजिला इमारत के लिए नींव की गहराई आमतौर पर एक बहुमंजिला इमारत के लिए खुदाई इस बात पर निर्भर करती है कि वहां कितने फ्लोर का बेसमेंट बनना है: सिंगल बेसमेंट: 10 से 12 फीट। डबल बेसमेंट: 20 से 25 फीट। ट्रिपल बेसमेंट: 30 से 35 फीट। 45 से 50 फीट की खुदाई का मतलब है कि वहां 4 से 5 स्तर का बेसमेंट प्रस्तावित है या फिर वहां से अवैध रूप से खनिज (मिट्टी/पत्थर) निकाला जा रहा है। इतनी गहराई पर जाने के लिए विशेष इंजीनियरिंग अनुमति और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। प्रशासन और विभाग की भूमिका पर सवाल इतने बड़े पैमाने पर हो रही खुदाई ने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं: विकास प्राधिकरण: क्या मानचित्र में इतनी गहरी खुदाई और बहु-स्तरीय बेसमेंट की अनुमति दी गई है? क्या निर्माण स्थल पर सुरक्षा जाली और बोर्ड लगाया गया है? खनिज विभाग: शहरी क्षेत्र में 50 फीट खुदाई का मतलब है भारी मात्रा में पत्थर और मिट्टी का निकलना। क्या इन डम्फरों के पास 'रॉयल्टी' या खनिज परिवहन का वैध परमिट है? रात में मशीनों का चलना अक्सर अवैध खनन की ओर इशारा करता है। जिला प्रशासन: रिहायशी इलाके में भारी मशीनों के कारण होने वाले ध्वनि प्रदूषण और पेट्रोल पंप जैसी संवेदनशील जगह के पास सुरक्षा ऑडिट की जिम्मेदारी प्रशासन की है। हादसे को न्यौता: आसपास की इमारतों में रहने वाले लोगों का कहना है कि यदि बारिश होती है या जमीन के अंदर जलस्तर में बदलाव आता है, तो 50 फीट गहरा यह गड्ढा बगल के पेट्रोल पंप और कमर्शियल बिल्डिंगों के लिए काल बन सकता है। क्या वाकई है 45 फीट की अनुमति? जब इस मामले में निर्माण कार्य करा रहे उत्तरदायी व्यक्तियों और ठेकेदारों से बात की गई, तो उनका दावा है कि यह खुदाई अवैध नहीं है। कार्यस्थल पर मौजूद प्रतिनिधियों का कहना है कि उनके पास प्रशासन और संबंधित विभागों की ओर से 45 फीट गहराई तक खुदाई करने की विधिवत अनुमति मौजूद है। उनका तर्क है कि भविष्य की बड़ी परियोजना और बहुमंजिला ढांचे की मजबूती के लिए इतनी गहराई तक जाना तकनीकी रूप से आवश्यक है। हालाँकि, निर्माण पक्ष के इस दावे ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं: सुरक्षा ऑडिट: यदि 45 फीट की अनुमति मिली भी है, तो क्या इतनी गहराई के लिए जरूरी 'रिटेनिंग वॉल' और सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है? खनिज निकासी: क्या प्रशासन ने केवल खुदाई की अनुमति दी है या वहां से निकलने वाले बेशकीमती पत्थरों और मिट्टी के व्यावसायिक परिवहन की भी मंजूरी दी है? पड़ोसी इमारतों की सुरक्षा: 45 फीट का गड्ढा पास में स्थित पेट्रोल पंप और अन्य कमर्शियल बिल्डिंगों की 'सॉइल स्टेबिलिटी' (मिट्टी की स्थिरता) को प्रभावित कर सकता है। क्या अनुमति देने से पहले इन जोखिमों का आकलन किया गया था? प्रशासनिक अनुमति का दावा अपनी जगह है, लेकिन धरातल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होना और रात के अंधेरे में मशीनों का भारी शोर स्थानीय निवासियों की रातों की नींद उड़ा रहा है। जिला प्रशासन को आवश्यक रूप से इन दावों की सत्यता की जांच करना चाहिए।
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    झाँसी। महानगर के एक मुख्य रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्र में इन दिनों नियमों को दरकिनार कर की जा रही गहरी खुदाई चर्चा और भय का विषय बनी हुई है। चार सितारा होटल, पेट्रोल पंप और बहुमंजिला कमर्शियल बिल्डिंगों से घिरे इस संवेदनशील इलाके में लगभग 45 से 50 फीट तक खुदाई की जा चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन के उजाले में तो काम चलता ही है, लेकिन रात के अंधेरे में बड़ी-बड़ी मशीनें और दर्जनों डम्फर मिट्टी व पत्थर ढोने में लग जाते हैं, जिससे भविष्य में किसी बड़े हादसे की आशंका प्रबल हो गई है।
नियमों की अनदेखी: क्या हैं खुदाई के मानक?
किसी भी निर्माण कार्य के लिए की जाने वाली खुदाई के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC) और स्थानीय विकास प्राधिकरण के सख्त नियम हैं। 
मुख्य मानक निम्नलिखित हैं:
सॉइल टेस्टिंग (मिट्टी की जांच): खुदाई से पहले मिट्टी की भार वहन क्षमता जांची जाती है। यदि मिट्टी भुरभुरी है, तो गहरी खुदाई आसपास की इमारतों की नींव को हिला सकती है। 
शॉरिंग और रिटेनिंग वॉल: यदि खुदाई 5-10 फीट से अधिक गहरी है, तो बगल की जमीन को धंसने से रोकने के लिए लोहे की शीट या कंक्रीट की रिटेनिंग वॉल बनाना अनिवार्य है। इस साइट पर सुरक्षा के ऐसे इंतजाम नगण्य दिख रहे हैं। 
बफर जोन: पेट्रोल पंप और पहले से निर्मित बहुमंजिला इमारतों के एकदम करीब इतनी गहरी खुदाई करना सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है।
बहुमंजिला इमारत के लिए नींव की गहराई
आमतौर पर एक बहुमंजिला इमारत के लिए खुदाई इस बात पर निर्भर करती है कि वहां कितने फ्लोर का बेसमेंट बनना है:
सिंगल बेसमेंट: 10 से 12 फीट।
डबल बेसमेंट: 20 से 25 फीट।
ट्रिपल बेसमेंट: 30 से 35 फीट।
45 से 50 फीट की खुदाई का मतलब है कि वहां 4 से 5 स्तर का बेसमेंट प्रस्तावित है या फिर वहां से अवैध रूप से खनिज (मिट्टी/पत्थर) निकाला जा रहा है। इतनी गहराई पर जाने के लिए विशेष इंजीनियरिंग अनुमति और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है।
प्रशासन और विभाग की भूमिका पर सवाल
इतने बड़े पैमाने पर हो रही खुदाई ने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं:
विकास प्राधिकरण: क्या मानचित्र में इतनी गहरी खुदाई और बहु-स्तरीय बेसमेंट की अनुमति दी गई है? क्या निर्माण स्थल पर सुरक्षा जाली और बोर्ड लगाया गया है?
खनिज विभाग: शहरी क्षेत्र में 50 फीट खुदाई का मतलब है भारी मात्रा में पत्थर और मिट्टी का निकलना। क्या इन डम्फरों के पास 'रॉयल्टी' या खनिज परिवहन का वैध परमिट है? रात में मशीनों का चलना अक्सर अवैध खनन की ओर इशारा करता है।
जिला प्रशासन: रिहायशी इलाके में भारी मशीनों के कारण होने वाले ध्वनि प्रदूषण और पेट्रोल पंप जैसी संवेदनशील जगह के पास सुरक्षा ऑडिट की जिम्मेदारी प्रशासन की है।
हादसे को न्यौता: आसपास की इमारतों में रहने वाले लोगों का कहना है कि यदि बारिश होती है या जमीन के अंदर जलस्तर में बदलाव आता है, तो 50 फीट गहरा यह गड्ढा बगल के पेट्रोल पंप और कमर्शियल बिल्डिंगों के लिए काल बन सकता है। 
क्या वाकई है 45 फीट की अनुमति?
जब इस मामले में निर्माण कार्य करा रहे उत्तरदायी व्यक्तियों और ठेकेदारों से बात की गई, तो उनका दावा है कि यह खुदाई अवैध नहीं है। कार्यस्थल पर मौजूद प्रतिनिधियों का कहना है कि उनके पास प्रशासन और संबंधित विभागों की ओर से 45 फीट गहराई तक खुदाई करने की विधिवत अनुमति मौजूद है। उनका तर्क है कि भविष्य की बड़ी परियोजना और बहुमंजिला ढांचे की मजबूती के लिए इतनी गहराई तक जाना तकनीकी रूप से आवश्यक है।
हालाँकि, निर्माण पक्ष के इस दावे ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं:
सुरक्षा ऑडिट: यदि 45 फीट की अनुमति मिली भी है, तो क्या इतनी गहराई के लिए जरूरी 'रिटेनिंग वॉल' और सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है?
खनिज निकासी: क्या प्रशासन ने केवल खुदाई की अनुमति दी है या वहां से निकलने वाले बेशकीमती पत्थरों और मिट्टी के व्यावसायिक परिवहन की भी मंजूरी दी है?
पड़ोसी इमारतों की सुरक्षा: 45 फीट का गड्ढा पास में स्थित पेट्रोल पंप और अन्य कमर्शियल बिल्डिंगों की 'सॉइल स्टेबिलिटी' (मिट्टी की स्थिरता) को प्रभावित कर सकता है। क्या अनुमति देने से पहले इन जोखिमों का आकलन किया गया था?
प्रशासनिक अनुमति का दावा अपनी जगह है, लेकिन धरातल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होना और रात के अंधेरे में मशीनों का भारी शोर स्थानीय निवासियों की रातों की नींद उड़ा रहा है। जिला प्रशासन को आवश्यक रूप से इन दावों की सत्यता की जांच करना चाहिए।
    user_अतुल वर्मा
    अतुल वर्मा
    झांसी, झांसी, उत्तर प्रदेश•
    2 hrs ago
  • करैरा के एक्सीडेंट वाले मामले पर पिछोर विधायक प्रीतम लोधी ने किया बयान जारी,सुनिए क्या कहा
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    करैरा के एक्सीडेंट वाले मामले पर पिछोर विधायक प्रीतम लोधी ने किया बयान जारी,सुनिए क्या कहा
    user_Ram Manohar Mishra
    Ram Manohar Mishra
    पत्रकार करेरा, शिवपुरी, मध्य प्रदेश•
    21 hrs ago
  • Post by Bablu Ramaiya
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    Post by Bablu Ramaiya
    user_Bablu Ramaiya
    Bablu Ramaiya
    Photographer झांसी, झांसी, उत्तर प्रदेश•
    2 hrs ago
  • केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार के "नशा मुक्त भारत" विजन को साकार करने के लिए पुलिस महानिदेशक महोदय मध्यप्रदेश भोपाल के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ प्रदेशव्यापी एनडीपीएस के तहत कार्यवाही को ओर अधिक तेज कर दिया है। 01 अप्रैल 2026 से राज्य में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य नशीले पदार्थों की आपूर्ति और मांग को पूरी तरह खत्म करना है। उक्त अनुक्रम में पुलिस महानिदेशक महोदय मध्यप्रदेश भोपाल एवं पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन अरविन्द कुमार सक्सेना के मार्गदर्शन में ग्वालियर रेंज के अधीनस्थ जिलों में जप्तशुदा मादक पदार्थों का विनष्टीकरण करने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक ग्वालियर रेंज अमित सांघी की अध्यक्षता में ड्रग विनष्टीकरण समिति का गठन किया गया है एवं अधीनस्थ पुलिस अधीक्षक जिला शिवपुरी तथा पुलिस अधीक्षक जिला अशोकनगर को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में आज दिनांक 17/04/2026 को पुलिस उप महानिरीक्षक ग्वालियर रेंज अमित सांघी, पुलिस अधीक्षक जिला शिवपुरी अमन सिंह राठौड़ एवं पुलिस अधीक्षक जिला अशोकनगर राजीव कुमार मिश्रा की उपस्थिति तथा पुलिस अधीक्षक ग्वालियर एवं पुलिस अधीक्षक गुना द्वारा भेजे गये प्रतिनिधियों एवं श्रीमती सीमा सोनी वैज्ञानिक अधिकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर की उपस्थिति में ग्वालियर रेंज के अधीनस्थ जिलों के 76 प्रकरणों में जप्त 1823.92 किलोग्राम गांजा कीमती लगभग 3,64,78,400/- रूपये, 1.483 किलोग्राम 17 मि.ग्रा. स्मैक कीमती लगभग 1,48,30,170/- रूपये, 117.347 किलोग्राम डोडा चूरा कीमती लगभग 11,73,470/- रूपये *कुल 19 क्विंटल 43 किलो मादक पदार्थों कीमती लगभग 05 करोड़ 24 लाख 82 हजार रूपये* का का जे. के. सीमेंट फैक्ट्री, अमानगंज, जिला पन्ना में विनष्टीकरण किया गया। उक्त विनष्टिकरण में जिला शिवपुरी के 06 प्रकरणों मे 27.406 किलोग्राम गांजा कीमती 2,04200 रुपये, 14 प्रकरणों में 852.056 ग्राम स्मैक कीमती 01 करोड 74 लाख रुपये इस प्रकार *कुल 20 प्रकरणों मे 1,76,04,200 रुपये* के अवैध मादक पदार्थों का विनिष्टीकरण किया गया है।
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    केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार के "नशा मुक्त भारत" विजन को साकार करने के लिए पुलिस महानिदेशक महोदय मध्यप्रदेश भोपाल के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ प्रदेशव्यापी एनडीपीएस के तहत कार्यवाही को ओर अधिक तेज कर दिया है। 01 अप्रैल 2026 से राज्य में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य नशीले पदार्थों की आपूर्ति और मांग को पूरी तरह खत्म करना है।
उक्त अनुक्रम में पुलिस महानिदेशक महोदय मध्यप्रदेश भोपाल एवं पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन अरविन्द कुमार सक्सेना के मार्गदर्शन में ग्वालियर रेंज के अधीनस्थ जिलों में जप्तशुदा मादक पदार्थों का विनष्टीकरण करने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक ग्वालियर रेंज अमित सांघी की अध्यक्षता में ड्रग विनष्टीकरण समिति का गठन किया गया है एवं अधीनस्थ पुलिस अधीक्षक जिला शिवपुरी तथा पुलिस अधीक्षक जिला अशोकनगर को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। 
उक्त निर्देशों के अनुक्रम में आज दिनांक 17/04/2026 को पुलिस उप महानिरीक्षक ग्वालियर रेंज अमित सांघी, पुलिस अधीक्षक जिला शिवपुरी अमन सिंह राठौड़ एवं पुलिस अधीक्षक जिला अशोकनगर राजीव कुमार मिश्रा की उपस्थिति तथा पुलिस अधीक्षक ग्वालियर एवं पुलिस अधीक्षक गुना द्वारा भेजे गये प्रतिनिधियों एवं श्रीमती सीमा सोनी वैज्ञानिक अधिकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर की उपस्थिति में ग्वालियर रेंज के अधीनस्थ जिलों के 76 प्रकरणों में जप्त 1823.92 किलोग्राम गांजा कीमती लगभग 3,64,78,400/- रूपये, 1.483 किलोग्राम 17 मि.ग्रा. स्मैक कीमती लगभग 1,48,30,170/- रूपये, 117.347 किलोग्राम डोडा चूरा कीमती लगभग 11,73,470/- रूपये *कुल 19 क्विंटल 43 किलो मादक पदार्थों कीमती लगभग 05 करोड़ 24 लाख 82 हजार रूपये* का  का जे. के. सीमेंट फैक्ट्री, अमानगंज, जिला पन्ना में विनष्टीकरण किया गया।
उक्त विनष्टिकरण में जिला शिवपुरी के 06 प्रकरणों मे 27.406 किलोग्राम गांजा कीमती 2,04200 रुपये, 14 प्रकरणों में 852.056 ग्राम स्मैक कीमती 01 करोड 74 लाख रुपये इस प्रकार *कुल 20 प्रकरणों मे 1,76,04,200 रुपये* के अवैध मादक पदार्थों का विनिष्टीकरण किया गया है।
    user_Kuldeep gupta
    Kuldeep gupta
    पत्रकारिता शिवपुरी नगर, शिवपुरी, मध्य प्रदेश•
    3 hrs ago
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