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प्रयागराज के नैनी महेवा टीसीआई चौराहे पर सुंदरीकरण और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इस सुंदरीकरण अभियान के तहत इलाके में बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण का कार्य किया गया।

6 hrs ago
user_GP News INDIA
GP News INDIA
Tour and travels करछना, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश•
6 hrs ago

प्रयागराज के नैनी महेवा टीसीआई चौराहे पर सुंदरीकरण और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इस सुंदरीकरण अभियान के तहत इलाके में बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण का कार्य किया गया।

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  • प्रयागराज के नैनी महेवा टीसीआई चौराहे पर सुंदरीकरण और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इस सुंदरीकरण अभियान के तहत इलाके में बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण का कार्य किया गया।
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    प्रयागराज के नैनी महेवा टीसीआई चौराहे पर सुंदरीकरण और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इस सुंदरीकरण अभियान के तहत इलाके में बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण का कार्य किया गया।
    user_GP News INDIA
    GP News INDIA
    Tour and travels करछना, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश•
    6 hrs ago
  • प्रयागराज के करछना में राष्ट्रीय फार्मासिस्ट सुरक्षा संगठन के संरक्षक वासुदेव शुक्ला जी ने सरकार और संगठन से एक विनम्र निवेदन किया है।
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    प्रयागराज के करछना में राष्ट्रीय फार्मासिस्ट सुरक्षा संगठन के संरक्षक वासुदेव शुक्ला जी ने सरकार और संगठन से एक विनम्र निवेदन किया है।
    user_आलोक कुमार मिश्र
    आलोक कुमार मिश्र
    Local Politician करछना, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश•
    20 hrs ago
  • प्रयागराज के सिविल लाइंस में एमजी मार्ग पर हाईकोर्ट के पास अवैध निर्माण के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने बड़ी कार्रवाई की है। पीडीए ने भूखंड संख्या 57½, भवन संख्या 20/4ए/1 (न्यू) में बिना अनुमति बनी बिल्डिंग में संचालित हो रही शराब और बीयर शॉप को सील कर दिया है। इस भवन के स्वामी ओम प्रकाश गुप्ता ने बिना नक्शा पास कराए ही इसका निर्माण कराया था। इस अवैध निर्माण को लेकर पूर्व में भवन स्वामी को 29 अप्रैल 2025 को यूपी नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) व 28(1) के तहत कारण बताओ नोटिस और निर्माण रोकने का आदेश जारी किया गया था। इसके बाद 14 जुलाई 2025 को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित करते हुए 15 दिनों में अवैध निर्माण को खुद हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं किया गया। पीडीए ने दुकान को दूसरी जगह शिफ्ट कराने के लिए जिला आबकारी विभाग को कई पत्र और अनुस्मारक भी भेजे थे, लेकिन पर्याप्त समय दिए जाने के बाद भी जब दुकान का स्थानांतरण नहीं हुआ, तो पीडीए ने भवन को सील करने की कार्रवाई की। प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आगे की कार्रवाई में होने वाली किसी भी क्षति या राजस्व की हानि के लिए वह जिम्मेदार नहीं होगा। इस मामले पर पीडीए के जोनल अधिकारी गंगेश कुमार सिंह ने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी ध्वस्तीकरण सहित नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
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    प्रयागराज के सिविल लाइंस में एमजी मार्ग पर हाईकोर्ट के पास अवैध निर्माण के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने बड़ी कार्रवाई की है। पीडीए ने भूखंड संख्या 57½, भवन संख्या 20/4ए/1 (न्यू) में बिना अनुमति बनी बिल्डिंग में संचालित हो रही शराब और बीयर शॉप को सील कर दिया है। इस भवन के स्वामी ओम प्रकाश गुप्ता ने बिना नक्शा पास कराए ही इसका निर्माण कराया था।

इस अवैध निर्माण को लेकर पूर्व में भवन स्वामी को 29 अप्रैल 2025 को यूपी नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) व 28(1) के तहत कारण बताओ नोटिस और निर्माण रोकने का आदेश जारी किया गया था। इसके बाद 14 जुलाई 2025 को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित करते हुए 15 दिनों में अवैध निर्माण को खुद हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं किया गया। पीडीए ने दुकान को दूसरी जगह शिफ्ट कराने के लिए जिला आबकारी विभाग को कई पत्र और अनुस्मारक भी भेजे थे, लेकिन पर्याप्त समय दिए जाने के बाद भी जब दुकान का स्थानांतरण नहीं हुआ, तो पीडीए ने भवन को सील करने की कार्रवाई की।

प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आगे की कार्रवाई में होने वाली किसी भी क्षति या राजस्व की हानि के लिए वह जिम्मेदार नहीं होगा। इस मामले पर पीडीए के जोनल अधिकारी गंगेश कुमार सिंह ने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी ध्वस्तीकरण सहित नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
    user_पुष्पराज सिंह
    पुष्पराज सिंह
    Local News Reporter इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश•
    32 min ago
  • प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने सिविल लाइंस स्थित एमजी मार्ग पर हाईकोर्ट के पास अवैध रूप से निर्मित एक भवन में संचालित हो रही शराब और बीयर की दुकान को सील कर दिया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत की गई है, क्योंकि इस भवन का निर्माण बिना किसी स्वीकृति के किया गया था। प्राधिकरण ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि आगे की कार्रवाई के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति या राजस्व हानि के लिए वह जिम्मेदार नहीं होगा। पीडीए के अनुसार, भूखंड संख्या 57½, भवन संख्या 20/4ए/1 (न्यू), एमजी मार्ग, सिविल लाइंस के स्वामी ओम प्रकाश गुप्ता द्वारा बिना अनुमति के यह निर्माण कराया गया था। इस मामले में 29 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) एवं 28(1) के तहत कारण बताओ नोटिस और निर्माण कार्य रोकने का आदेश जारी किया गया था। इसके बाद 14 जुलाई 2025 को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित करते हुए भवन स्वामी को 15 दिनों के भीतर खुद ही अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं किया गया। भवन में चल रही शराब और बीयर की दुकान को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कराने के लिए पीडीए ने जिला आबकारी विभाग को कई बार पत्र और अनुस्मारक भेजे थे, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। भवन स्वामी और आबकारी विभाग दोनों को पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद जब दुकान का स्थानांतरण नहीं हुआ, तो पीडीए के जोनल अधिकारी गंगेश कुमार सिंह की अगुवाई में भवन को सील करने की कार्रवाई की गई। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण के खिलाफ नियमानुसार आगे भी ध्वस्तीकरण सहित आवश्यक कार्रवाई जारी रहेगी।
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    प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने सिविल लाइंस स्थित एमजी मार्ग पर हाईकोर्ट के पास अवैध रूप से निर्मित एक भवन में संचालित हो रही शराब और बीयर की दुकान को सील कर दिया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत की गई है, क्योंकि इस भवन का निर्माण बिना किसी स्वीकृति के किया गया था। प्राधिकरण ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि आगे की कार्रवाई के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति या राजस्व हानि के लिए वह जिम्मेदार नहीं होगा।

पीडीए के अनुसार, भूखंड संख्या 57½, भवन संख्या 20/4ए/1 (न्यू), एमजी मार्ग, सिविल लाइंस के स्वामी ओम प्रकाश गुप्ता द्वारा बिना अनुमति के यह निर्माण कराया गया था। इस मामले में 29 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) एवं 28(1) के तहत कारण बताओ नोटिस और निर्माण कार्य रोकने का आदेश जारी किया गया था। इसके बाद 14 जुलाई 2025 को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित करते हुए भवन स्वामी को 15 दिनों के भीतर खुद ही अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं किया गया।

भवन में चल रही शराब और बीयर की दुकान को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कराने के लिए पीडीए ने जिला आबकारी विभाग को कई बार पत्र और अनुस्मारक भेजे थे, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। भवन स्वामी और आबकारी विभाग दोनों को पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद जब दुकान का स्थानांतरण नहीं हुआ, तो पीडीए के जोनल अधिकारी गंगेश कुमार सिंह की अगुवाई में भवन को सील करने की कार्रवाई की गई। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण के खिलाफ नियमानुसार आगे भी ध्वस्तीकरण सहित आवश्यक कार्रवाई जारी रहेगी।
    user_Khabar Jagat 24 News
    Khabar Jagat 24 News
    Media house इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश•
    42 min ago
  • उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लोकप्रिय जिलाधिकारी (IAS) मनीष वर्मा ने अपने कार्यालय में जनसुनवाई कर जनपद से आए फरियादियों की समस्याएं सुनीं। इस जनसुनवाई के दौरान एक बूढ़ी महिला अपनी शिकायत लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंची। महिला ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि कुछ लोग उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और इस मामले में स्थानीय तहसीलदार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बूढ़ी महिला की शिकायत सुनते ही जिलाधिकारी ने तत्काल तहसीलदार को फोन लगाया और इस समस्या का निस्तारण करने के आदेश दिए। उन्होंने इस मामले में नाराजगी जताते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि समस्या का निस्तारण तहसील स्तर से ही किया जाए, वरना संबंधित अधिकारी को सस्पेंड किया जाएगा।
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    उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लोकप्रिय जिलाधिकारी (IAS) मनीष वर्मा ने अपने कार्यालय में जनसुनवाई कर जनपद से आए फरियादियों की समस्याएं सुनीं।

इस जनसुनवाई के दौरान एक बूढ़ी महिला अपनी शिकायत लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंची। महिला ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि कुछ लोग उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और इस मामले में स्थानीय तहसीलदार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

बूढ़ी महिला की शिकायत सुनते ही जिलाधिकारी ने तत्काल तहसीलदार को फोन लगाया और इस समस्या का निस्तारण करने के आदेश दिए। उन्होंने इस मामले में नाराजगी जताते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि समस्या का निस्तारण तहसील स्तर से ही किया जाए, वरना संबंधित अधिकारी को सस्पेंड किया जाएगा।
    user_सुनील सोमवंशी
    सुनील सोमवंशी
    इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश•
    1 hr ago
  • उत्तर प्रदेश के वृंदावन में आश्रम बनवाने के नाम पर बड़ी ठगी और चोरी की वारदात सामने आई है, जहां गुजरात से आकर रह रहे पिता-पुत्र के फ्लैट से ₹2.90 करोड़ की भारी-भरकम राशि चोरी कर ली गई। गुजरात से अपनी पूरी संपत्ति बेचकर वृंदावन में आकर बसे राकेश प्रजापति और उनके बेटे मानव प्रजापति को आश्रम बनवाने का झांसा देकर इस वारदात का शिकार बनाया गया। इस सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राजन, आलोक, प्रेम सागर और हीरेन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए इन आरोपियों के कब्जे से ₹2 करोड़ की नकद राशि, ₹60 लाख की कीमत के गहने और मोबाइल फोन बरामद किए हैं।
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    उत्तर प्रदेश के वृंदावन में आश्रम बनवाने के नाम पर बड़ी ठगी और चोरी की वारदात सामने आई है, जहां गुजरात से आकर रह रहे पिता-पुत्र के फ्लैट से ₹2.90 करोड़ की भारी-भरकम राशि चोरी कर ली गई। गुजरात से अपनी पूरी संपत्ति बेचकर वृंदावन में आकर बसे राकेश प्रजापति और उनके बेटे मानव प्रजापति को आश्रम बनवाने का झांसा देकर इस वारदात का शिकार बनाया गया।

इस सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राजन, आलोक, प्रेम सागर और हीरेन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए इन आरोपियों के कब्जे से ₹2 करोड़ की नकद राशि, ₹60 लाख की कीमत के गहने और मोबाइल फोन बरामद किए हैं।
    user_हिमांशु गुप्ता समाचार नेशन
    हिमांशु गुप्ता समाचार नेशन
    इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश•
    1 hr ago
  • प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र में यात्रियों से भरी एक बस में आग लग गई। बस में आग लगने के बाद वहां सवार लोगों के बीच भारी अफरातफरी मच गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में बस में मौजूद सभी मुसाफ़िर बाल-बाल बच गए।
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    प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र में यात्रियों से भरी एक बस में आग लग गई। बस में आग लगने के बाद वहां सवार लोगों के बीच भारी अफरातफरी मच गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में बस में मौजूद सभी मुसाफ़िर बाल-बाल बच गए।
    user_राजेश कुमार
    राजेश कुमार
    रिपोर्टर मेजा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश•
    53 min ago
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