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on 14 December
user_Hrdas Emr tje
Hrdas Emr tje
Farmer Karera, Shivpuri•
on 14 December

More news from मध्य प्रदेश and nearby areas
  • फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पने की कोशिश, करैरा कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई 5 और 7 साल की सजा शिवपुरी जिले के करैरा न्यायालय ने जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती मोनिका आध्या ने आरोपी ओबेदुल्ला उर्फ बॉबी और दिर्गपाल सिंह बुंदेला को दोषी ठहराते हुए क्रमशः 5 वर्ष और 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला करैरा के लोटनपुरा टीला रोड स्थित जमीन से जुड़ा है, जहां आरोपियों पर फर्जी मुख्तियारनामा यानी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर जमीन हड़पने की कोशिश करने का आरोप था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध किए, जिसके बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 467 और 468 के तहत दोषी करार दिया। न्यायालय के इस फैसले को जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े के मामलों में एक अहम निर्णय माना जा रहा है।
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    फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पने की कोशिश, करैरा कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई 5 और 7 साल की सजा
शिवपुरी जिले के करैरा न्यायालय ने जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है।
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती मोनिका आध्या ने आरोपी ओबेदुल्ला उर्फ बॉबी और दिर्गपाल सिंह बुंदेला को दोषी ठहराते हुए क्रमशः 5 वर्ष और 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है।
मामला करैरा के लोटनपुरा टीला रोड स्थित जमीन से जुड़ा है, जहां आरोपियों पर फर्जी मुख्तियारनामा यानी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर जमीन हड़पने की कोशिश करने का आरोप था।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध किए, जिसके बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 467 और 468 के तहत दोषी करार दिया।
न्यायालय के इस फैसले को जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े के मामलों में एक अहम निर्णय माना जा रहा है।
    user_Ram Manohar Mishra
    Ram Manohar Mishra
    पत्रकार करेरा, शिवपुरी, मध्य प्रदेश•
    13 hrs ago
  • करैरा में फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पने की साजिश का खुलासा, ओबेदुल्ला उर्फ बॉबी और दिर्गपाल सिंह बुंदेला को 7 व 5 वर्ष की सजा | करैरा न्यायालय से जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े के एक चर्चित मामले में अहम फैसला सामने आया है। , द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश करैरा ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने की साजिश के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी (35) निवासी मरोड़ीपुरा, वार्ड क्रमांक 1 करैरा और (28) निवासी वार्ड क्रमांक 5 करैरा को भारतीय दंड संहिता की धारा 467 और 468 के तहत दोषी पाया। अदालत ने ओबेदुल्ला उर्फ बॉबी को 7 वर्ष तथा दिर्गपाल सिंह को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए क्रमशः तीन हजार और दो हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। जमीन हड़पने के लिए बनाया गया था फर्जी मुख्तियारनामा प्रकरण के अनुसार यह विवाद करैरा क्षेत्र के लोटनपुरा टीला रोड स्थित एक भूमि से जुड़ा हुआ है। मामले में परिवादी निवासी मरोड़ीपुरा ने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था। आरोप था कि दोनों आरोपियों ने आपसी साजिश के तहत जमीन से संबंधित फर्जी मुख्तियारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) तैयार किया और उसके आधार पर जमीन पर अधिकार जमाने का प्रयास किया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर साबित हुआ अपराध सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता तथा अधिवक्ता और ने प्रभावी पैरवी करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के बयान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। इन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने माना कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश के तहत जालसाजी कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और उन्हें असली बताकर उपयोग करने का प्रयास किया। क्षेत्र में चर्चा में रहा मुख्य आरोपी बताया जाता है कि मुख्य आरोपी ओबेदुल्ला उर्फ बॉबी करैरा के फूटे तालाब क्षेत्र में पैथोलॉजी लैब संचालन को लेकर भी पहले चर्चा में रहा है। फैसले को माना जा रहा कड़ा संदेश न्यायालय के इस फैसले को क्षेत्र में जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी के मामलों में एक कड़ा संदेश माना जा रहा है। लंबे समय से चल रहे इस मामले में फैसला आने के बाद परिवादी सफीउल्लाह खान ने भावुक होकर न्यायालय का आभार जताया और कहा कि आखिरकार सत्य की जीत हुई है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि इस निर्णय से जमीन से जुड़े फर्जी दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी करने वालों को सख्त चेतावनी मिलेगी कि कानून के साथ छल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
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    करैरा में फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पने की साजिश का खुलासा, ओबेदुल्ला उर्फ बॉबी और दिर्गपाल सिंह बुंदेला को 7 व 5 वर्ष की सजा
| करैरा न्यायालय से जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े के एक चर्चित मामले में अहम फैसला सामने आया है। , द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश करैरा ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने की साजिश के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने आरोपी (35) निवासी मरोड़ीपुरा, वार्ड क्रमांक 1 करैरा और (28) निवासी वार्ड क्रमांक 5 करैरा को भारतीय दंड संहिता की धारा 467 और 468 के तहत दोषी पाया। अदालत ने ओबेदुल्ला उर्फ बॉबी को 7 वर्ष तथा दिर्गपाल सिंह को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए क्रमशः तीन हजार और दो हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
जमीन हड़पने के लिए बनाया गया था फर्जी मुख्तियारनामा
प्रकरण के अनुसार यह विवाद करैरा क्षेत्र के लोटनपुरा टीला रोड स्थित एक भूमि से जुड़ा हुआ है। मामले में परिवादी निवासी मरोड़ीपुरा ने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था। आरोप था कि दोनों आरोपियों ने आपसी साजिश के तहत जमीन से संबंधित फर्जी मुख्तियारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) तैयार किया और उसके आधार पर जमीन पर अधिकार जमाने का प्रयास किया।
साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर साबित हुआ अपराध
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता तथा अधिवक्ता और ने प्रभावी पैरवी करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के बयान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। इन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने माना कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश के तहत जालसाजी कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और उन्हें असली बताकर उपयोग करने का प्रयास किया।
क्षेत्र में चर्चा में रहा मुख्य आरोपी
बताया जाता है कि मुख्य आरोपी ओबेदुल्ला उर्फ बॉबी करैरा के फूटे तालाब क्षेत्र में पैथोलॉजी लैब संचालन को लेकर भी पहले चर्चा में रहा है।
फैसले को माना जा रहा कड़ा संदेश
न्यायालय के इस फैसले को क्षेत्र में जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी के मामलों में एक कड़ा संदेश माना जा रहा है। लंबे समय से चल रहे इस मामले में फैसला आने के बाद परिवादी सफीउल्लाह खान ने भावुक होकर न्यायालय का आभार जताया और कहा कि आखिरकार सत्य की जीत हुई है।
स्थानीय लोगों का भी कहना है कि इस निर्णय से जमीन से जुड़े फर्जी दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी करने वालों को सख्त चेतावनी मिलेगी कि कानून के साथ छल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
    user_Sonu Nigam
    Sonu Nigam
    Local News Reporter करेरा, शिवपुरी, मध्य प्रदेश•
    15 hrs ago
  • शिवपुरी जिले के दिनारा थाना क्षेत्र के छितीपुर गांव में मंगलवार देर रात एक किसान की झोपड़ी में अचानक आग भड़क गई। आग इतनी भीषण थी कि झोपड़ी के साथ उसमें रखा खेती-किसानी का सामान, गेहूं, बीज और गृहस्थी का सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गया। घटना रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार छितीपुर गांव निवासी दीपक राजपूत के घर के पास एक बड़ी झोपड़ी बनी हुई थी, जिसमें खेती-किसानी से जुड़ा सामान और अनाज रखा हुआ था। देर रात अचानक झोपड़ी में आग लग गई। आग की लपटें उठती देख दीपक राजपूत और उनके परिवार के लोग जाग गए और ग्रामीणों को सूचना दी। इसके बाद गांव के लोग मौके पर पहुंच गए और पानी तथा मिट्टी डालकर जैसे-तैसे आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक झोपड़ी में रखा अधिकांश सामान जल चुका था। इस आगजनी की घटना में करीब 1 क्विंटल गेहूं, 7 क्विंटल अरवी का बीज, खेती के उपकरण और गृहस्थी का सामान जलकर नष्ट हो गया। पीड़ित किसान दीपक राजपूत ने आरोप लगाया है कि उनका पड़ोसी जिहान सिंह लोधी उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है और अक्सर उसी जगह पर घूरा फेंकता रहता है। दीपक को आशंका है कि उसी के द्वारा आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया है। मामले को लेकर दीपक राजपूत ने दिनारा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें रानू राजपूत-9993814077
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    शिवपुरी जिले के दिनारा थाना क्षेत्र के छितीपुर गांव में मंगलवार देर रात एक किसान की झोपड़ी में अचानक आग भड़क गई। आग इतनी भीषण थी कि झोपड़ी के साथ उसमें रखा खेती-किसानी का सामान, गेहूं, बीज और गृहस्थी का सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गया। घटना रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है।
जानकारी के अनुसार छितीपुर गांव निवासी दीपक राजपूत के घर के पास एक बड़ी झोपड़ी बनी हुई थी, जिसमें खेती-किसानी से जुड़ा सामान और अनाज रखा हुआ था। देर रात अचानक झोपड़ी में आग लग गई। आग की लपटें उठती देख दीपक राजपूत और उनके परिवार के लोग जाग गए और ग्रामीणों को सूचना दी।
इसके बाद गांव के लोग मौके पर पहुंच गए और पानी तथा मिट्टी डालकर जैसे-तैसे आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक झोपड़ी में रखा अधिकांश सामान जल चुका था। इस आगजनी की घटना में करीब 1 क्विंटल गेहूं, 7 क्विंटल अरवी का बीज, खेती के उपकरण और गृहस्थी का सामान जलकर नष्ट हो गया।
पीड़ित किसान दीपक राजपूत ने आरोप लगाया है कि उनका पड़ोसी जिहान सिंह लोधी उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है और अक्सर उसी जगह पर घूरा फेंकता रहता है। दीपक को आशंका है कि उसी के द्वारा आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया है।
मामले को लेकर दीपक राजपूत ने दिनारा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।
खबर एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें रानू राजपूत-9993814077
    user_Ranu rajput
    Ranu rajput
    करेरा, शिवपुरी, मध्य प्रदेश•
    16 hrs ago
  • Post by Hrdas Emr tje
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    Post by Hrdas Emr tje
    user_Hrdas Emr tje
    Hrdas Emr tje
    Farmer Karera, Shivpuri•
    20 hrs ago
  • नरवर कृषि उपज मंडी में इन दिनों सरसों की आवक जारी है। आसपास के गांवों से किसान अपनी सरसों की फसल लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। मंडी प्रशासन की मौजूदगी में व्यापारियों द्वारा किसानों की उपज की नीलामी की गई। बुधबार को सुबह करीब 10:00 बजे सरसों की बोली की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें व्यापारियों ने अलग-अलग गुणवत्ता के आधार पर किसानों की सरसों के भाव लगाए। आज की नीलामी में सरसों का अधिकतम भाव ₹6,500 प्रति क्विंटल तक दर्ज किया गया। वहीं सामान्य गुणवत्ता की सरसों के भाव इससे थोड़े कम रहे। मंडी में सरसों की आवक सामान्य से कुछ कम देखने को मिली, जिसका एक कारण त्यौहार का समय भी माना जा रहा है। मंडी में किसानों और व्यापारियों की मौजूदगी के बीच नीलामी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। किसान अपनी उपज का उचित मूल्य मिलने से संतुष्ट नजर आए। मंडी प्रशासन ने भी किसानों से साफ-सुथरी और अच्छी गुणवत्ता की फसल मंडी में लाने की अपील की है, जिससे उन्हें बेहतर भाव मिल
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    नरवर कृषि उपज मंडी में इन दिनों सरसों की आवक जारी है। आसपास के गांवों से किसान अपनी सरसों की फसल लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। मंडी प्रशासन की मौजूदगी में व्यापारियों द्वारा किसानों की उपज की नीलामी की गई। बुधबार को सुबह करीब 10:00 बजे सरसों की बोली की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें व्यापारियों ने अलग-अलग गुणवत्ता के आधार पर किसानों की सरसों के भाव लगाए। आज की नीलामी में सरसों का अधिकतम भाव ₹6,500 प्रति क्विंटल तक दर्ज किया गया। वहीं सामान्य गुणवत्ता की सरसों के भाव इससे थोड़े कम रहे। मंडी में सरसों की आवक सामान्य से कुछ कम देखने को मिली, जिसका एक कारण त्यौहार का समय भी माना जा रहा है। मंडी में किसानों और व्यापारियों की मौजूदगी के बीच नीलामी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। किसान अपनी उपज का उचित मूल्य मिलने से संतुष्ट नजर आए। मंडी प्रशासन ने भी किसानों से साफ-सुथरी और अच्छी गुणवत्ता की फसल मंडी में लाने की अपील की है, जिससे उन्हें बेहतर भाव मिल
    user_Deepak Journalist
    Deepak Journalist
    Local News Reporter नरवर, शिवपुरी, मध्य प्रदेश•
    8 hrs ago
  • Post by S News
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    Post by S News
    user_S News
    S News
    Local News Reporter झांसी, झांसी, उत्तर प्रदेश•
    5 hrs ago
  • झांसी। क्रिप्टो करेंसी में रुपए लगाकर दोगुना करने का लालच देकर संदीप सरावगी से पंद्रह लाख 75 हजार रुपए हड़पने वाले आरोपी शशांक श्रीवास्तव को अग्रिम जमानत देने से न्यायालय सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल की अदालत ने इनकार कर दिया। न्यायालय ने उसका अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्राइम मृदुलकांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि क्रिप्टो करेंसी में रुपए लगाकर दोगुना करने का लालच देते हुए शहर कोतवाली के पुरानी पसरठ निवासी संदीप सरावगी से पंद्रह लाख 75 हजार रुपए ले लिए थे। लेकिन कई महीने गुजरने के बाद भी पैसा दोगुना नहीं हुआ ओर न ही आरोपी ने संदीप सरावगी की दी हुई रकम वापस की। जिस पर संदीप सरावगी की तहरीर पर थाना नवाबाद पुलिस ने नैनागढ़ नगरा निवासी शशांक श्रीवास्तव के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था। आज आरोपी की ओर से न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई। जिसकी सुनवाई के बाद अभियोजन की ओर से जमानत याचिका का विरोध किया गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोप गंभीर मानते हुए आरोपी को जमानत देने से इनकार कर उसका अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
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    झांसी। क्रिप्टो करेंसी में रुपए लगाकर दोगुना करने का लालच देकर संदीप सरावगी से पंद्रह लाख 75 हजार रुपए हड़पने वाले आरोपी शशांक श्रीवास्तव को अग्रिम जमानत देने से न्यायालय सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल की अदालत ने इनकार कर दिया। न्यायालय ने उसका अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्राइम मृदुलकांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि क्रिप्टो करेंसी में रुपए लगाकर दोगुना करने का लालच देते हुए शहर कोतवाली के पुरानी पसरठ निवासी संदीप सरावगी से पंद्रह लाख 75 हजार रुपए ले लिए थे। लेकिन कई महीने गुजरने के बाद भी पैसा दोगुना नहीं हुआ ओर न ही आरोपी ने संदीप सरावगी की दी हुई रकम वापस की। जिस पर संदीप सरावगी की तहरीर पर थाना नवाबाद पुलिस ने नैनागढ़ नगरा निवासी शशांक श्रीवास्तव के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था। आज आरोपी की ओर से न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई। जिसकी सुनवाई के बाद अभियोजन की ओर से जमानत याचिका का विरोध किया गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोप गंभीर मानते हुए आरोपी को जमानत देने से इनकार कर उसका अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
    user_Amir Sohail
    Amir Sohail
    झांसी, झांसी, उत्तर प्रदेश•
    5 hrs ago
  • शिवपुरी में शीतला माता मंदिर से लौट रही महिला से चैन स्नेचिंग, बाइक सवार बदमाश फरार, फिजिकल थाना क्षेत्र की मोहनी सागर कॉलोनी की घटना के बाद जाँच में जुटी फिजिकल थाना प्रभारी नम्रता भदौरिया
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    शिवपुरी में शीतला माता मंदिर से लौट रही महिला से चैन स्नेचिंग, बाइक सवार बदमाश फरार, फिजिकल थाना क्षेत्र की मोहनी सागर कॉलोनी की घटना के बाद जाँच में जुटी फिजिकल थाना प्रभारी नम्रता भदौरिया
    user_Ram Manohar Mishra
    Ram Manohar Mishra
    पत्रकार करेरा, शिवपुरी, मध्य प्रदेश•
    15 hrs ago
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