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अजमेर कोर्ट का बड़ा फैसला! डकैत धनसिंह SC-ST केस में बरी, आर्म्स एक्ट में 3 साल की सजा अजमेर कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। डकैत धनसिंह को लेकर आए इस मामले में कोर्ट ने अहम निर्णय सुनाते हुए SC-ST एक्ट और जानलेवा हमला केस में बरी कर दिया, जबकि आर्म्स एक्ट में दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। आखिर कोर्ट ने किन सबूतों के आधार पर यह फैसला सुनाया? किस वजह से एक ही केस में राहत भी मिली और सजा भी? वीडियो में देखिए पूरा मामला, कोर्ट का फैसला और इससे जुड़ी हर बड़ी अपडेट।
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अजमेर कोर्ट का बड़ा फैसला! डकैत धनसिंह SC-ST केस में बरी, आर्म्स एक्ट में 3 साल की सजा अजमेर कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। डकैत धनसिंह को लेकर आए इस मामले में कोर्ट ने अहम निर्णय सुनाते हुए SC-ST एक्ट और जानलेवा हमला केस में बरी कर दिया, जबकि आर्म्स एक्ट में दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। आखिर कोर्ट ने किन सबूतों के आधार पर यह फैसला सुनाया? किस वजह से एक ही केस में राहत भी मिली और सजा भी? वीडियो में देखिए पूरा मामला, कोर्ट का फैसला और इससे जुड़ी हर बड़ी अपडेट।
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- अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नरसिंहपुर स्थित ब्लॉसम स्कूल के पास शादी का कार्ड देने गए एक युवक पर अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित देवराज जब कार्ड देने पहुंचे, तभी थार गाड़ी में सवार 4-5 बदमाश मौके पर आए और अचानक हमला बोल दिया। हमलावरों ने युवक के साथ मारपीट की और उसकी कार में रखे करीब ₹1.5 लाख रुपये भी लूटकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, बदमाशों ने पीड़ित की कार में जमकर तोड़फोड़ भी की, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। 👉 क्या अजमेर में बढ़ रहा है अपराध? 👉 आखिर कब तक सुरक्षित नहीं रहेंगे आम लोग? पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें।1
- श्री धरणीधर भगवान एवं रघुनाथ जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ1
- अजमेर कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। डकैत धनसिंह को लेकर आए इस मामले में कोर्ट ने अहम निर्णय सुनाते हुए SC-ST एक्ट और जानलेवा हमला केस में बरी कर दिया, जबकि आर्म्स एक्ट में दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। आखिर कोर्ट ने किन सबूतों के आधार पर यह फैसला सुनाया? किस वजह से एक ही केस में राहत भी मिली और सजा भी? वीडियो में देखिए पूरा मामला, कोर्ट का फैसला और इससे जुड़ी हर बड़ी अपडेट।1
- नरसिंह जयंती के अवसर पर 30 अप्रैल 2026, गुरुवार को नया बाजार स्थित नरसिंह जी के नोहरे में पारंपरिक “लाल्या काल्या का मेला” आयोजित किया जाएगा। मंदिर प्रबंधक साकेत बंसल ने बताया कि यह सुप्रसिद्ध मेला पिछले लगभग 350 वर्षों से निरंतर आयोजित होता आ रहा है। इस अवसर पर दिन में भगवान नरसिंह का विशेष श्रृंगार और फूल बंगला सजाया जाएगा, साथ ही नरसिंह कथा के बाद महाआरती होगी। शाम को भव्य लीला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भगवान के विभिन्न स्वरूपों की झांकियां प्रस्तुत होंगी। काल्या रूप में हिरण्याक्ष और लाल्या रूप में वराह भगवान भक्तों पर गोटे बरसाकर प्रसाद देंगे, जबकि नकटी रूप में होलिका और राजा के रूप में हिरण्यकश्यप अपनी लीला दिखाएंगे। अंत में भगवान नरसिंह के प्राकट्य की लीला का मंचन होगा। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है।1
- कुख्यात डकैत धनसिंह व अन्य दो को जानलेवा हमला करने, SC ST की धाराओं से किया बरी देशी कट्टा और कारतूस मिलने के मामले में धनसिंह को 3 साल की सजा और 10 हजार के जुर्माने से किया दंडित ( अजमेर ) अजमेर के SC ST विशेष न्यायालय ने सोमवार को अहम मामले में फैसला सुनाते हुए कुख्यात डकैत धन सिंह उर्फ धनसा व दो अन्य आरोपियों को SC ST, जानलेवा हमला करने, टोल कर्मियों को मुर्गा बनाकर पिस्टल से धमकाने के मामले में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। वहीं धनसिंह की सूचना पर पुलिस द्वारा जब्त किए गए देशी कट्टे व 4 जिंदा कारतूस के मामले में 3 साल की सजा व 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। धनसिंह व जितेंद्र सिंह के एडवोकेट जी. एस. सोढ़ी ने बताया कि 23 मई 2016 को सरवाड़ टोल प्लाजा के मैनेजर अंकुर मीणा ने रिपोर्ट सरवाड़ थाने में दर्ज करवाई थी। जिसमें बताया कि काले रंग की सफारी में कुख्यात डकैत धन सिंह, जितेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह और हितेश सिंह आए। धनसिंह ने पिस्टल से डराते हुए टोल कर्मचारियों को मुर्गा बनाया, जानलेवा हमला किया, अनुसूचित जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। इस मामले में पुलिस ने धन सिंह, विजेंद्र सिंह और जितेंद्र सिंह के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पेश किए और आर्टिकल प्रदर्शित करवाए लेकिन वह आरोप सिद्ध नहीं कर सके। ऐसे में विशिष्ट न्यायाधीश अक्षी कंसल ने धन सिंह, विजेंद्र सिंह और जितेंद्र सिंह को आईपीसी की धारा 307, 327, 323, व SC- ST एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोष मुक्त करार दिया जबकि अभियुक्त धन सिंह से पूछताछ के दौरान उसकी इत्तला से बरामद किए गए देशी कट्टे व 4 जिंदा कारतूस के मामले में आर्म्स एक्ट के तहत धन सिंह को 3 साल की सजा और 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित करने का फैसला सुनाया है। धनसिंह, और जितेंद्र सिंह की ओर से विशिष्ट न्यायालय में एडवोकेट जी.एस. सोढ़ी, राजू लोधिका, हितेश सिंह, नवीन वैष्णव , साहबजादी, कुलदीप सिंह ने पैरवी की ।2
- Post by Kailash Fulwari1
- राजस्थान के रावतभाटा हॉस्पिटल से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां 14 वर्षीय लड़की इलाज के दौरान वार्ड में अजीब हरकतें करती नजर आई। लड़की दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी और डरावनी आवाजें निकाल रही थी। यह नज़ारा देखकर वार्ड में मौजूद लोग डर गए। कुछ लोग इसे प्रेत आत्मा बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या मान रहे हैं। आखिर सच क्या है? वीडियो देखकर अपनी राय जरूर दें।1
- Post by Kailash Fulwari1