अजमेर कोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग पर तेजाब फेंकने वाला दोषी, आरोपी को उम्रकैद अजमेर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां महिला उत्पीड़न कोर्ट ने तेजाब हमले के एक गंभीर मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। नाबालिग बच्ची पर तेजाब फेंकने वाले आरोपी मोहम्मद इस्माइल को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह घटना चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर उस समय हुई थी, जब बच्ची स्कूल जा रही थी। आरोपी ने उस पर तेजाब फेंक दिया, जिससे बच्ची की आंखों की रोशनी चली गई। मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की गई थी। कोर्ट में 17 गवाहों और 57 दस्तावेजों के आधार पर आरोपी का अपराध साबित हुआ। पुलिस की मजबूत पैरवी और जांच के चलते आरोपी को कड़ी सजा दिलाई गई। इस पूरे मामले में चित्तौड़गढ़ जीआरपी थाना के एएसआई धूलजी तिरगर और कांस्टेबल पवन कुमार की अहम भूमिका रही। यह फैसला ऐसे जघन्य अपराधों के खिलाफ एक सख्त संदेश माना जा रहा है।
अजमेर कोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग पर तेजाब फेंकने वाला दोषी, आरोपी को उम्रकैद अजमेर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां महिला उत्पीड़न कोर्ट ने तेजाब हमले के एक गंभीर मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। नाबालिग बच्ची पर तेजाब फेंकने वाले आरोपी मोहम्मद इस्माइल को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह घटना चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर उस समय हुई थी, जब बच्ची स्कूल जा रही थी। आरोपी ने उस पर तेजाब फेंक दिया, जिससे बच्ची की आंखों की रोशनी चली गई। मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की गई थी। कोर्ट में 17 गवाहों और 57 दस्तावेजों के आधार पर आरोपी का अपराध साबित हुआ। पुलिस की मजबूत पैरवी और जांच के चलते आरोपी को कड़ी सजा दिलाई गई। इस पूरे मामले में चित्तौड़गढ़ जीआरपी थाना के एएसआई धूलजी तिरगर और कांस्टेबल पवन कुमार की अहम भूमिका रही। यह फैसला ऐसे जघन्य अपराधों के खिलाफ एक सख्त संदेश माना जा रहा है।
- अजमेर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां महिला उत्पीड़न कोर्ट ने तेजाब हमले के एक गंभीर मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। नाबालिग बच्ची पर तेजाब फेंकने वाले आरोपी मोहम्मद इस्माइल को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह घटना चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर उस समय हुई थी, जब बच्ची स्कूल जा रही थी। आरोपी ने उस पर तेजाब फेंक दिया, जिससे बच्ची की आंखों की रोशनी चली गई। मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की गई थी। कोर्ट में 17 गवाहों और 57 दस्तावेजों के आधार पर आरोपी का अपराध साबित हुआ। पुलिस की मजबूत पैरवी और जांच के चलते आरोपी को कड़ी सजा दिलाई गई। इस पूरे मामले में चित्तौड़गढ़ जीआरपी थाना के एएसआई धूलजी तिरगर और कांस्टेबल पवन कुमार की अहम भूमिका रही। यह फैसला ऐसे जघन्य अपराधों के खिलाफ एक सख्त संदेश माना जा रहा है।1
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