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बनखेड़ी तहसील में नरवाई जलाने पर 4 किसानों के खिलाफ FIR, अर्थदंड आरोपित पिपरिया अनुभाग की तहसील बनखेड़ी में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के बावजूद नरवाई जलाने की घटनाएं सामने आई हैं। प्रशासन द्वारा पूर्व में ही नरवाई में आग लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसकी अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की गई। दिनांक 27 मार्च 2026 को कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया के निर्देशानुसार तहसील बनखेड़ी के ग्राम कोड़ापड़राई के किसान कल्लू पिता फूला, अजब सिंह पिता पुन्ना तथा कामती के किसान ओमकार पिता नन्हे और जय चौकसे पिता गोविंद चौकसे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इन चारों किसानों पर बीएनएस 2023 की धारा 223(ए) के तहत एफआईआर दर्ज कर अर्थदंड भी आरोपित किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण संरक्षण एवं आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे मामलों में सख्ती जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

21 hrs ago
user_Sandeep Mehra
Sandeep Mehra
Social Media Manager पिपरिया, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश•
21 hrs ago

बनखेड़ी तहसील में नरवाई जलाने पर 4 किसानों के खिलाफ FIR, अर्थदंड आरोपित पिपरिया अनुभाग की तहसील बनखेड़ी में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के बावजूद नरवाई जलाने की घटनाएं सामने आई हैं। प्रशासन द्वारा पूर्व में ही नरवाई में आग लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसकी अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की गई। दिनांक 27 मार्च 2026 को कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया के निर्देशानुसार तहसील बनखेड़ी के ग्राम कोड़ापड़राई के किसान कल्लू पिता फूला, अजब सिंह पिता पुन्ना तथा कामती के किसान ओमकार पिता नन्हे और जय चौकसे पिता गोविंद चौकसे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इन चारों किसानों पर बीएनएस 2023 की धारा 223(ए) के तहत एफआईआर दर्ज कर अर्थदंड भी आरोपित किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण संरक्षण एवं आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे मामलों में सख्ती जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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  • शनिवार दोपहर बनखेड़ी क्षेत्र के ग्राम खरसली में गेहूं के खेत में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। खेत में धुआं और लपटें उठती देख ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बिना समय गंवाए आग बुझाने में जुट गए। सरपंच गजेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि डीएलएफ फीडर की 11 केवी बिजली लाइन का तार टूटकर खेत में गिर गया था, जिससे सूखी फसल में आग भड़क उठी। ग्रामीणों ने पानी, मिट्टी और अन्य संसाधनों की मदद से कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। उनकी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के चलते आग फैलने से पहले ही बुझा ली गई। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और फसल का भी बड़ा नुकसान टल गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।
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    शनिवार दोपहर बनखेड़ी क्षेत्र के ग्राम खरसली में गेहूं के खेत में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। खेत में धुआं और लपटें उठती देख ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बिना समय गंवाए आग बुझाने में जुट गए। सरपंच गजेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि डीएलएफ फीडर की 11 केवी बिजली लाइन का तार टूटकर खेत में गिर गया था, जिससे सूखी फसल में आग भड़क उठी। ग्रामीणों ने पानी, मिट्टी और अन्य संसाधनों की मदद से कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। उनकी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के चलते आग फैलने से पहले ही बुझा ली गई। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और फसल का भी बड़ा नुकसान टल गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।
    user_Sandeep Mehra
    Sandeep Mehra
    Social Media Manager पिपरिया, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश•
    20 hrs ago
  • ग्राम जमुनिया में मजदूरी के पैसे मांगने पर 24 वर्षीय युवक के साथ आरोपी ने की मारपीट सोहागपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जमुनिया में शंकर मंदिर के पास फरियादी को मजदूरी के पैसे मांगना महंगा पड़ गया। उक्त बात को लेकर आरोपी ने 24 वर्षी युवक से बाल्टी से मारपीट कर दी और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस की डेली सर्च रिपोर्ट से शनिवार दोपहर 4:00 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी कृष्ण कुमार प्रताप राजू अहिरवार उम्र 24 वर्ष ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी हरिओम पिता सुरेंद्र अहिरवार से जब उसने अपनी मजदूरी के पैसे मांगे तो उसने गाली गलौज करते हुए स्टील की बाल्टी से उसे के साथ मारपीट की वह जान से मारने की धमकी भी थी। फरियादी की शिकायत पर सोहागपुर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मारपीट की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीकृत किया है।
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    ग्राम जमुनिया में मजदूरी के पैसे मांगने पर 24 वर्षीय युवक के साथ आरोपी ने की मारपीट 
सोहागपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जमुनिया में शंकर मंदिर के पास फरियादी को मजदूरी के पैसे मांगना महंगा पड़ गया। उक्त बात को लेकर आरोपी ने 24 वर्षी युवक से बाल्टी से मारपीट कर दी और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस की डेली सर्च रिपोर्ट से शनिवार दोपहर 4:00 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी कृष्ण कुमार प्रताप राजू अहिरवार उम्र 24 वर्ष ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी हरिओम पिता सुरेंद्र अहिरवार से जब उसने अपनी मजदूरी के पैसे मांगे तो उसने गाली गलौज करते हुए स्टील की बाल्टी से उसे के साथ मारपीट की वह जान से मारने की धमकी भी थी। फरियादी की शिकायत पर सोहागपुर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मारपीट की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीकृत किया है।
    user_सोहागपुर न्यूज़
    सोहागपुर न्यूज़
    Salesperson सोहागपुर, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश•
    5 hrs ago
  • हरसूद। स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हरसूद में वार्षिक स्नेह सम्मेलन “अभ्युदय” एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. जयेश वैष्णव ने की। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में श्री सत्यम वर्मा, जनभागीदारी अध्यक्ष श्री अश्विनी शर्मा एवं एसडीएम हरसूद श्री आर.सी. खेतड़िया गरिमामय रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। महाविद्यालय परिवार द्वारा सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ एवं साफा पहनाकर आत्मीय स्वागत किया गया। वार्षिक सम्मेलन के दौरान छात्र-छात्राओं ने लोकनृत्य, नाटक एवं गीतों की आकर्षक प्रस्तुतियाँ दीं, जिसने उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में खेलकूद एवं शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा कि युवा शक्ति ही राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने महाविद्यालय के विकास एवं छात्र सुविधाओं के विस्तार हेतु हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर एकल गायन प्रतियोगिता की विजेता नेहा साध को 11 हजार रुपये, सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत करने वाली 9 छात्राओं को 5-5 हजार रुपये तथा प्रशिक्षक प्रो. पार्वती अहिरवार को 5 हजार रुपये की राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया। एसडीएम श्री आर.सी. खेतड़िया सहित अन्य अतिथियों ने भी विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें संस्थान की उपलब्धियों को विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य डॉ. जयेश वैष्णव ने सभी अतिथियों, स्टाफ एवं उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर महाविद्यालय परिवार, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।
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    हरसूद। स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हरसूद में वार्षिक स्नेह सम्मेलन “अभ्युदय” एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. जयेश वैष्णव ने की। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में श्री सत्यम वर्मा, जनभागीदारी अध्यक्ष श्री अश्विनी शर्मा एवं एसडीएम हरसूद श्री आर.सी. खेतड़िया गरिमामय रूप से उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। महाविद्यालय परिवार द्वारा सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ एवं साफा पहनाकर आत्मीय स्वागत किया गया।
वार्षिक सम्मेलन के दौरान छात्र-छात्राओं ने लोकनृत्य, नाटक एवं गीतों की आकर्षक प्रस्तुतियाँ दीं, जिसने उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में खेलकूद एवं शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।
अपने संबोधन में मुख्य अतिथि डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा कि युवा शक्ति ही राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने महाविद्यालय के विकास एवं छात्र सुविधाओं के विस्तार हेतु हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर एकल गायन प्रतियोगिता की विजेता नेहा साध को 11 हजार रुपये, सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत करने वाली 9 छात्राओं को 5-5 हजार रुपये तथा प्रशिक्षक प्रो. पार्वती अहिरवार को 5 हजार रुपये की राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया।
एसडीएम श्री आर.सी. खेतड़िया सहित अन्य अतिथियों ने भी विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें संस्थान की उपलब्धियों को विस्तार से बताया गया।
कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य डॉ. जयेश वैष्णव ने सभी अतिथियों, स्टाफ एवं उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर महाविद्यालय परिवार, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।
    user_Jay kanare
    Jay kanare
    Madhya Pradesh•
    15 hrs ago
  • Post by Jagtapal Yadav g
    1
    Post by Jagtapal Yadav g
    user_Jagtapal Yadav g
    Jagtapal Yadav g
    सैखेड़ा, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश•
    23 hrs ago
  • https://youtu.be/m1SEcn_feFE?si=Xw8jewDj4S_e1lvB #Gadarwara सालीचौका पनागर मौजा की सैकड़ों एकड़ गेहूं की खड़ी फसल आग लगने से जलकर नष्ट
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    https://youtu.be/m1SEcn_feFE?si=Xw8jewDj4S_e1lvB
#Gadarwara सालीचौका पनागर मौजा की सैकड़ों एकड़ गेहूं की खड़ी फसल आग लगने से जलकर नष्ट
    user_पं. सतीश लबानिया
    पं. सतीश लबानिया
    गाडरवारा, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश•
    12 hrs ago
  • Post by Sanjeev Shrivastava
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    Post by Sanjeev Shrivastava
    user_Sanjeev Shrivastava
    Sanjeev Shrivastava
    Education Department सुल्तानपुर, रायसेन, मध्य प्रदेश•
    4 hrs ago
  • सेवा में, माननीय राज्य सूचना आयोग / संबंधित उच्च अधिकारी, विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में शिकायत। महोदय/महोदया, सविनय निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत दिनांक 24/01/2026 को विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जुन्नारदेव (शिक्षा विभाग), जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त आवेदन के संबंध में लोक सूचना अधिकारी श्री ओमप्रकाश जोशी से जानकारी मांगी गई थी, जो कि हनोतिया संकुल (प्राचार्य – लक्ष्मीनारायण दुबे) से संबंधित है। अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य है, किन्तु आज दिनांक तक न तो कोई सूचना प्रदान की गई है और न ही किसी प्रकार का संतोषजनक उत्तर दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि संबंधित शासकीय कर्मचारी/अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा जानबूझकर जानकारी रोकी जा रही है। उक्त प्रकरण सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत शिकायत योग्य है। साथ ही, अधिनियम की धारा 20 के अनुसार दोषी अधिकारी पर प्रतिदिन ₹250 (अधिकतम ₹25,000) तक का दंड लगाया जा सकता है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि: प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारी श्री ओमप्रकाश जोशी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाए। प्रार्थी को मांगी गई समस्त जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही रोकने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। संलग्न: आरटीआई आवेदन की प्रति (दिनांक 24/01/2026) डाक रसीद/प्राप्ति प्रमाण अन्य संबंधित दस्तावेज भवदीय, (गोपाल मालवीय ) पता: _वार्ड न.-16_____जुन्नारदेव ___ मोबाइल नंबर: _8319752538 दिनांक: _27.03.2026_________
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    सेवा में,
माननीय राज्य सूचना आयोग / संबंधित उच्च अधिकारी,
विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में शिकायत।
महोदय/महोदया,
सविनय निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत दिनांक 24/01/2026 को विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जुन्नारदेव (शिक्षा विभाग), जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त आवेदन के संबंध में लोक सूचना अधिकारी श्री ओमप्रकाश जोशी से जानकारी मांगी गई थी, जो कि हनोतिया संकुल (प्राचार्य – लक्ष्मीनारायण दुबे) से संबंधित है।
अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य है, किन्तु आज दिनांक तक न तो कोई सूचना प्रदान की गई है और न ही किसी प्रकार का संतोषजनक उत्तर दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि संबंधित शासकीय कर्मचारी/अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा जानबूझकर जानकारी रोकी जा रही है।
उक्त प्रकरण सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत शिकायत योग्य है। साथ ही, अधिनियम की धारा 20 के अनुसार दोषी अधिकारी पर प्रतिदिन ₹250 (अधिकतम ₹25,000) तक का दंड लगाया जा सकता है।
अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि:
प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारी श्री ओमप्रकाश जोशी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाए।
प्रार्थी को मांगी गई समस्त जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराई जाए।
भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही रोकने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।
संलग्न:
आरटीआई आवेदन की प्रति (दिनांक 24/01/2026)
डाक रसीद/प्राप्ति प्रमाण
अन्य संबंधित दस्तावेज
भवदीय,
(गोपाल मालवीय )
पता: _वार्ड न.-16_____जुन्नारदेव ___
मोबाइल नंबर: _8319752538
दिनांक: _27.03.2026_________
    user_गोपाल मालवीय
    गोपाल मालवीय
    Newspaper publisher जमाई, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश•
    12 hrs ago
  • पिपरिया अनुभाग की तहसील बनखेड़ी में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के बावजूद नरवाई जलाने की घटनाएं सामने आई हैं। प्रशासन द्वारा पूर्व में ही नरवाई में आग लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसकी अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की गई। दिनांक 27 मार्च 2026 को कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया के निर्देशानुसार तहसील बनखेड़ी के ग्राम कोड़ापड़राई के किसान कल्लू पिता फूला, अजब सिंह पिता पुन्ना तथा कामती के किसान ओमकार पिता नन्हे और जय चौकसे पिता गोविंद चौकसे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इन चारों किसानों पर बीएनएस 2023 की धारा 223(ए) के तहत एफआईआर दर्ज कर अर्थदंड भी आरोपित किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण संरक्षण एवं आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे मामलों में सख्ती जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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    पिपरिया अनुभाग की तहसील बनखेड़ी में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के बावजूद नरवाई जलाने की घटनाएं सामने आई हैं। प्रशासन द्वारा पूर्व में ही नरवाई में आग लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसकी अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की गई। दिनांक 27 मार्च 2026 को कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया के निर्देशानुसार तहसील बनखेड़ी के ग्राम कोड़ापड़राई के किसान कल्लू पिता फूला, अजब सिंह पिता पुन्ना तथा कामती के किसान ओमकार पिता नन्हे और जय चौकसे पिता गोविंद चौकसे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
इन चारों किसानों पर बीएनएस 2023 की धारा 223(ए) के तहत एफआईआर दर्ज कर अर्थदंड भी आरोपित किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण संरक्षण एवं आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे मामलों में सख्ती जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
    user_Sandeep Mehra
    Sandeep Mehra
    Social Media Manager पिपरिया, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश•
    21 hrs ago
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