*विद्युत के ठेकेदार के द्वारा मनमानी वसूली*। रिपोर्ट भगवान सिंह चौहान सनावद /। आयोजित होने वाले ऐतिहासिक मेलों में विद्युत ठेकेदार द्वारा व्यापारियों से मनमानी वसूली और तय शुल्क से अधिक राशि वसूलने की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं। जिस पर इस बार पत्रकार वार्ता में पारदर्शिता के कथित दावे बावजूद मौजूद व्यवस्था में व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि विद्युत ठेकेदार नगर पालिका द्वारा विद्युत कनेक्शन की तय दरों के बजाय मनमानी बिजली दरें वसूल रहे हैं। जबकि जहां तक अत्यधिक शुल्क मांगे जाने का जिक्र है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (MPERC) द्वारा 2025-26 के लिए बिजली दरों में वृद्धि (लगभग 3.46% से 5.31%) की गई है। ठेकेदार द्वारा इन परिवर्तनों का हवाला देकर भी व्यापारियों से मनमाने पैसे वसूलने का आरोप हैं। ऐसे में अगर नगर पालिका द्वारा यदि ठेकेदार अनुबंध से अधिक राशि मांगता है, तो पहले तो व्यापारी किसी भी भुगतान के बदले आधिकारिक रसीद की मांग अवश्य करें और आरोप पर मेला समिति या नगर पालिका कोई सुनवाई या कार्रवाई नहीं करें तो व्यापारी नीचे दिए गए तरीकों से इसकी शिकायत कर सकते हैं: 1 , मध्य प्रदेश के ई-नगर पालिका पोर्टल पर भी अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। 2/ यदि ठेकेदार द्वारा वसूली दौरान दुर्व्यवहार किया जाता है या तय शुल्क से बहुत अधिक राशि की मांग की जाती है, तो पुलिस अधीक्षक (SP) या कलेक्टर कार्यालय में लिखित शिकायत दे सकते हैं, 3/पीड़ित व्यापारी राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 या राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन पर भी शिकायत कर सकते हैं। 4/ शिकायत मध्य प्रदेश शासन के सीएम हेल्पलाइन (181) पर भी की जा सकती है। *आवश्यक जानकारी* शिकायत दर्ज करते समय निम्नलिखित विवरण प्रदान करने से मदद मिलेगी : 1 शिकायतकर्ता का नाम और संपर्क विवरण। 2 दुकान/स्टॉल का स्थान और नंबर। 3 ठेकेदार द्वारा मांगी गई अतिरिक्त राशि का विवरण। 3 कोई भी संबंधित दस्तावेज़ या रसीद (यदि उपलब्ध हो)। *चलते-चलते -वैसे भी मेला आयोजन ( मेला समिति और नगर पालिका परिषद) प्रशासन का यह दायित्व है कि वह व्यापारियों की समस्याओं को सुने और उनका समाधान करे।*अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। *9826393014*
*विद्युत के ठेकेदार के द्वारा मनमानी वसूली*। रिपोर्ट भगवान सिंह चौहान सनावद /। आयोजित होने वाले ऐतिहासिक मेलों में विद्युत ठेकेदार द्वारा व्यापारियों से मनमानी वसूली और तय शुल्क से अधिक राशि वसूलने की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं। जिस पर इस बार पत्रकार वार्ता में पारदर्शिता के कथित दावे बावजूद मौजूद व्यवस्था में व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि विद्युत ठेकेदार नगर पालिका द्वारा विद्युत कनेक्शन की तय दरों के बजाय मनमानी बिजली दरें वसूल रहे हैं। जबकि जहां तक अत्यधिक शुल्क मांगे जाने का जिक्र है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (MPERC) द्वारा 2025-26 के लिए बिजली दरों में वृद्धि (लगभग 3.46% से 5.31%) की गई है। ठेकेदार द्वारा इन परिवर्तनों का हवाला देकर भी व्यापारियों से मनमाने पैसे वसूलने का आरोप हैं। ऐसे में अगर नगर पालिका द्वारा यदि ठेकेदार अनुबंध से अधिक राशि मांगता है, तो पहले तो व्यापारी किसी भी भुगतान के बदले आधिकारिक रसीद की मांग अवश्य करें और आरोप पर मेला समिति या नगर पालिका कोई सुनवाई या कार्रवाई नहीं करें तो व्यापारी नीचे दिए गए तरीकों से इसकी शिकायत कर सकते हैं: 1 , मध्य प्रदेश के ई-नगर पालिका पोर्टल पर भी अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। 2/ यदि ठेकेदार द्वारा वसूली दौरान दुर्व्यवहार किया जाता है या तय शुल्क से बहुत अधिक राशि की मांग की जाती है, तो पुलिस अधीक्षक (SP) या कलेक्टर कार्यालय में लिखित शिकायत दे सकते हैं, 3/पीड़ित व्यापारी राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 या राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन पर भी शिकायत कर सकते हैं। 4/ शिकायत मध्य प्रदेश शासन के सीएम हेल्पलाइन (181) पर भी की जा सकती है। *आवश्यक जानकारी* शिकायत दर्ज करते समय निम्नलिखित विवरण प्रदान करने से मदद मिलेगी : 1 शिकायतकर्ता का नाम और संपर्क विवरण। 2 दुकान/स्टॉल का स्थान और नंबर। 3 ठेकेदार द्वारा मांगी गई अतिरिक्त राशि का विवरण। 3 कोई भी संबंधित दस्तावेज़ या रसीद (यदि उपलब्ध हो)। *चलते-चलते -वैसे भी मेला आयोजन ( मेला समिति और नगर पालिका परिषद) प्रशासन का यह दायित्व है कि वह व्यापारियों की समस्याओं को सुने और उनका समाधान करे।*अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। *9826393014*
- *विद्युत के ठेकेदार के द्वारा मनमानी वसूली*। रिपोर्ट भगवान सिंह चौहान सनावद /। आयोजित होने वाले ऐतिहासिक मेलों में विद्युत ठेकेदार द्वारा व्यापारियों से मनमानी वसूली और तय शुल्क से अधिक राशि वसूलने की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं। जिस पर इस बार पत्रकार वार्ता में पारदर्शिता के कथित दावे बावजूद मौजूद व्यवस्था में व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि विद्युत ठेकेदार नगर पालिका द्वारा विद्युत कनेक्शन की तय दरों के बजाय मनमानी बिजली दरें वसूल रहे हैं। जबकि जहां तक अत्यधिक शुल्क मांगे जाने का जिक्र है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (MPERC) द्वारा 2025-26 के लिए बिजली दरों में वृद्धि (लगभग 3.46% से 5.31%) की गई है। ठेकेदार द्वारा इन परिवर्तनों का हवाला देकर भी व्यापारियों से मनमाने पैसे वसूलने का आरोप हैं। ऐसे में अगर नगर पालिका द्वारा यदि ठेकेदार अनुबंध से अधिक राशि मांगता है, तो पहले तो व्यापारी किसी भी भुगतान के बदले आधिकारिक रसीद की मांग अवश्य करें और आरोप पर मेला समिति या नगर पालिका कोई सुनवाई या कार्रवाई नहीं करें तो व्यापारी नीचे दिए गए तरीकों से इसकी शिकायत कर सकते हैं: 1 , मध्य प्रदेश के ई-नगर पालिका पोर्टल पर भी अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। 2/ यदि ठेकेदार द्वारा वसूली दौरान दुर्व्यवहार किया जाता है या तय शुल्क से बहुत अधिक राशि की मांग की जाती है, तो पुलिस अधीक्षक (SP) या कलेक्टर कार्यालय में लिखित शिकायत दे सकते हैं, 3/पीड़ित व्यापारी राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 या राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन पर भी शिकायत कर सकते हैं। 4/ शिकायत मध्य प्रदेश शासन के सीएम हेल्पलाइन (181) पर भी की जा सकती है। *आवश्यक जानकारी* शिकायत दर्ज करते समय निम्नलिखित विवरण प्रदान करने से मदद मिलेगी : 1 शिकायतकर्ता का नाम और संपर्क विवरण। 2 दुकान/स्टॉल का स्थान और नंबर। 3 ठेकेदार द्वारा मांगी गई अतिरिक्त राशि का विवरण। 3 कोई भी संबंधित दस्तावेज़ या रसीद (यदि उपलब्ध हो)। *चलते-चलते -वैसे भी मेला आयोजन ( मेला समिति और नगर पालिका परिषद) प्रशासन का यह दायित्व है कि वह व्यापारियों की समस्याओं को सुने और उनका समाधान करे।*अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। *9826393014*1
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