ब्रेकिंग न्यूज : बारात में खाना खिलाने के विवाद में हुई हत्या में पिता पुत्र को आजीवन कारावास। चार साल पुराने हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे-16 शेफाली नारायण की कोर्ट ने मुद्रिका सिंह और उनके दो बेटों राजन सिंह और संजय सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थ दंड नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा होगी। मामला 8 मई 2021 का है, जब उचकागांव थाना क्षेत्र के नरकटिया गांव में एक बारात आई थी। खाना परोसने को लेकर हुए विवाद में राजेंद्र सिंह और उनके तीन बेटों को गोली मार दी गई थी। गंभीर रूप से घायल राजेंद्र सिंह की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में मृतक के भतीजे अनूप कुमार सिंह ने मुद्रिका सिंह और उनके चार बेटों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी विजय कुमार वर्मा और अथिवक्ता राजेश कुमार पाठक ने पैरवी की। दोषी पाए गए तीनों आरोपियों को मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया है। मामले में शामिल दो अन्य आरोपी गोल्डन सिंह और मंटू सिंह का मुकदमा अलग कोर्ट में चल रहा है। दोषियों ने हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है, जबकि मृतक के बेटे राहुल कुमार सिंह ने इस फैसले पर खुशी जताया हैं...
ब्रेकिंग न्यूज : बारात में खाना खिलाने के विवाद में हुई हत्या में पिता पुत्र को आजीवन कारावास। चार साल पुराने हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे-16 शेफाली नारायण की कोर्ट ने मुद्रिका सिंह और उनके दो बेटों राजन सिंह और संजय सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थ दंड नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा होगी। मामला 8 मई 2021 का है, जब उचकागांव थाना क्षेत्र के नरकटिया गांव में एक बारात आई थी। खाना परोसने को लेकर हुए विवाद में राजेंद्र सिंह और उनके तीन बेटों को गोली मार दी गई थी। गंभीर रूप से घायल राजेंद्र सिंह की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में मृतक के भतीजे अनूप कुमार सिंह ने मुद्रिका सिंह और उनके चार बेटों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी विजय कुमार वर्मा और अथिवक्ता राजेश कुमार पाठक ने पैरवी की। दोषी पाए गए तीनों आरोपियों को मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया है। मामले में शामिल दो अन्य आरोपी गोल्डन सिंह और मंटू सिंह का मुकदमा अलग कोर्ट में चल रहा है। दोषियों ने हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है, जबकि मृतक के बेटे राहुल कुमार सिंह ने इस फैसले पर खुशी जताया हैं...
- ब्रेकिंग न्यूज : बारात में खाना खिलाने के विवाद में हुई हत्या में पिता पुत्र को आजीवन कारावास। चार साल पुराने हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे-16 शेफाली नारायण की कोर्ट ने मुद्रिका सिंह और उनके दो बेटों राजन सिंह और संजय सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थ दंड नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा होगी। मामला 8 मई 2021 का है, जब उचकागांव थाना क्षेत्र के नरकटिया गांव में एक बारात आई थी। खाना परोसने को लेकर हुए विवाद में राजेंद्र सिंह और उनके तीन बेटों को गोली मार दी गई थी। गंभीर रूप से घायल राजेंद्र सिंह की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में मृतक के भतीजे अनूप कुमार सिंह ने मुद्रिका सिंह और उनके चार बेटों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी विजय कुमार वर्मा और अथिवक्ता राजेश कुमार पाठक ने पैरवी की। दोषी पाए गए तीनों आरोपियों को मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया है। मामले में शामिल दो अन्य आरोपी गोल्डन सिंह और मंटू सिंह का मुकदमा अलग कोर्ट में चल रहा है। दोषियों ने हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है, जबकि मृतक के बेटे राहुल कुमार सिंह ने इस फैसले पर खुशी जताया हैं...1
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