सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रमाशंकर राजभर द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण संबंधी मुद्दे पर लोकसभा में सवाल उठाए जाने के बाद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें एक विस्तृत जवाब भेजा है। इस पत्र में बताया गया है कि केंद्र सरकार की मौजूदा नीतियों के तहत भूतपूर्व सैनिकों को समूह 'क' एवं समूह 'ख' की नौकरियों में विभिन्न प्रकार की आयु संबंधी छूट और आरक्षण का लाभ पहले से ही प्रदान किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 जून 2026 को भेजे अपने पत्र में उल्लेख किया कि सांसद रमाशंकर राजभर ने 3 फरवरी 2026 को नियम-377 के तहत लोकसभा में समूह 'क' और समूह 'ख' की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा उठाया था, जिस पर संबंधित विभागों से जांच कराई गई। पत्र के अनुसार, भूतपूर्व सैनिकों को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सहायक कमांडेंट स्तर तक की रिक्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए आयु सीमा में भी विशेष छूट का प्रावधान है। केंद्र सरकार के समूह 'ख' (अराजपत्रित) पदों पर भर्ती के लिए, भूतपूर्व सैनिकों की वास्तविक आयु में से उनकी सैन्य सेवा की अवधि घटाई जाती है, और यदि इसके बाद उनकी आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होती, तो उन्हें आयु सीमा की शर्त पूरी करने वाला माना जाता है। इसके अलावा, समूह 'क' एवं 'ख' सेवाओं में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सैन्य सेवा की अवधि में तीन वर्ष जोड़कर आयु सीमा में छूट दी जाती है। वहीं, कम से कम पांच वर्ष की सैन्य सेवा पूरी करने के बाद सामान्य रूप से सेवानिवृत्त अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण सेवा मुक्त किए गए अधिकारियों और भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष तक की अतिरिक्त छूट का भी प्रावधान है। सांसद रमाशंकर राजभर ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि वह भूतपूर्व सैनिकों के हितों की रक्षा और उनके पुनर्वास से जुड़े मुद्दों को संसद में लगातार उठाते रहेंगे, ताकि देश की सेवा करने वाले जवानों को अधिकतम सुविधाएं और अवसर मिल सकें। मीडिया प्रभारी जितेश कुमार वर्मा (एडवोकेट) ने सांसद द्वारा संसद में उठाए गए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर रक्षा मंत्रालय की ओर से सकारात्मक एवं विस्तृत जवाब प्राप्त होने को क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए उत्साहवर्धक बताया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा में अपना अमूल्य योगदान देने वाले सैनिकों के सम्मान, पुनर्वास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को भविष्य में और प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रमाशंकर राजभर द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण संबंधी मुद्दे पर लोकसभा में सवाल उठाए जाने के बाद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें एक विस्तृत जवाब भेजा है। इस पत्र में बताया गया है कि केंद्र सरकार की मौजूदा नीतियों के तहत भूतपूर्व सैनिकों को समूह 'क' एवं समूह 'ख' की नौकरियों में विभिन्न प्रकार की आयु संबंधी छूट और आरक्षण का लाभ पहले से ही प्रदान किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 जून 2026 को भेजे अपने पत्र में उल्लेख किया कि सांसद रमाशंकर राजभर ने 3 फरवरी 2026 को नियम-377 के तहत लोकसभा में समूह 'क' और समूह 'ख' की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा उठाया था, जिस पर संबंधित विभागों से जांच कराई गई। पत्र के अनुसार, भूतपूर्व सैनिकों को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सहायक कमांडेंट स्तर तक की रिक्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए आयु सीमा में भी विशेष छूट का प्रावधान है। केंद्र सरकार के समूह 'ख' (अराजपत्रित) पदों पर भर्ती के लिए, भूतपूर्व सैनिकों की वास्तविक आयु में से उनकी सैन्य सेवा की अवधि घटाई जाती है, और यदि इसके बाद उनकी आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होती, तो उन्हें आयु सीमा की शर्त पूरी करने वाला माना जाता है। इसके अलावा, समूह 'क' एवं 'ख' सेवाओं में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सैन्य सेवा की अवधि में तीन वर्ष जोड़कर आयु सीमा में छूट दी जाती है। वहीं, कम से कम पांच वर्ष की सैन्य सेवा पूरी करने के बाद सामान्य रूप से सेवानिवृत्त अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण सेवा मुक्त किए गए अधिकारियों और भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष तक की अतिरिक्त छूट का भी प्रावधान है। सांसद रमाशंकर राजभर ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि वह भूतपूर्व सैनिकों के हितों की रक्षा और उनके पुनर्वास से जुड़े मुद्दों को संसद में लगातार उठाते रहेंगे, ताकि देश की सेवा करने वाले जवानों को अधिकतम सुविधाएं और अवसर मिल सकें। मीडिया प्रभारी जितेश कुमार वर्मा (एडवोकेट) ने सांसद द्वारा संसद में उठाए गए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर रक्षा मंत्रालय की ओर से सकारात्मक एवं विस्तृत जवाब प्राप्त होने को क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए उत्साहवर्धक बताया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा में अपना अमूल्य योगदान देने वाले सैनिकों के सम्मान, पुनर्वास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को भविष्य में और प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
- शनिवार दोपहर करीब 1 बजे दरौली विधायक विष्णु देव पासवान ने दरौली प्रखंड के कृष्णपाली गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर ग्रामीणों के साथ सार्थक चर्चा की। ग्रामीणों ने विधायक के समक्ष सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य जनसुविधाओं से संबंधित अपनी समस्याओं को रखा। विधायक ने इन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया।1
- पुलिस अधीक्षक देवरिया अभिजीत आर. शंकर द्वारा चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत, अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) सुनील कुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी मनोज कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में बड़ी कार्रवाई की गई है। दिनांक 20.06.2026 को थाना बनकटा पुलिस ने थानाक्षेत्रांतर्गत पंचरूखिया मठिया मार्ग पर सोठाचक गांव के पास से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इन अभियुक्तों के पास से एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप (रजि. नंबर UP61T8320) से कुल 11 गोवंशीय पशु बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान वाहिद पुत्र फिरोज अहमद (उम्र करीब 31 वर्ष), निवासी ग्राम खरगीपुर गोड़हरा, थाना बरदह, जिला आजमगढ़, और अवधेश कुमार पुत्र स्व. घुरहू (उम्र करीब 32 वर्ष), निवासी ग्राम फत्तेपुर, थाना रौनापार, जिला आजमगढ़ के रूप में हुई है। अवधेश कुमार को पिकअप वाहन का मालिक भी बताया गया है। पूछताछ के दौरान तीसरे अभियुक्त आसिफ अंसारी पुत्र शौकत अली, निवासी ग्राम हसनाडीह, पोस्ट सोफीगढ़, थाना अहिरौला, जनपद आजमगढ़ की जानकारी सामने आई है। इस बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर थाना बनकटा में मु0अ0सं0-155/2025 धारा 3/5A/5B/8 गौ हत्या निवारण अधि०, धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधि०, तथा धारा 325, 61(2)(a) बीएनएस के तहत तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त वाहिद पुत्र फिरोज अहमद का आपराधिक इतिहास भी दर्ज है, जिसमें जौनपुर के थाना गौरा बादशाहपुर में मु0अ0सं0 98/2023 (गौ हत्या निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम), मु0अ0सं0 100/2023 (आयुध अधिनियम), मु0अ0सं0 81/2024 (उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम) और मऊ के थाना रानीपुर में मु0अ0सं0 142/2024 (गौ हत्या निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम) शामिल हैं। इसी तरह, अभियुक्त अवधेश कुमार पुत्र स्व. घुरहू का भी लंबा आपराधिक इतिहास है, जिसमें आजमगढ़ के थाना रौनापार में मु0अ0सं0-319/2022 (भादवि की विभिन्न धाराएं), मु0अ0सं0-359/2024 (आयुध अधिनियम), मु0अ0सं0-518/2025 (आयुध अधिनियम), देवरिया के थाना भाटपाररानी में मु0अ0सं0 78/2025 (गौ हत्या निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम), देवरिया के थाना भलुअनी में मु0अ0सं0 06/2021 (गौ हत्या निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम), और गोरखपुर के थाना गोला में मु0अ0सं0 379/2023 (गौ हत्या निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम), मु0अ0सं0 08/2024 (उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम), मु0अ0सं0 114/2022 (उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम व भादवि की धाराएं) के मामले शामिल हैं। इस गिरफ्तारी में थानाध्यक्ष दिनेश कुमार मौर्य, उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार, का0 अवधेश कुमार, आरक्षी विद्यासागर, रि0कां0 अमित गुप्ता, रि0म0कां0 दीक्षा और रि0कां0 अजीत प्रसाद गोड़ सहित थाना बनकटा की पुलिस टीम शामिल रही।2
- देवरिया पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर के निर्देशों पर चलाए गए अभियान के तहत, दिनांक 20.06.2026 को थाना बनकटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोवंश तस्करी का प्रयास विफल कर दिया। बनकटा थानाक्षेत्र के पंचरूखिया मठिया मार्ग पर, सोठाचक गांव के पास से, एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप (पंजीकरण नंबर UP61T8320) से कुल 11 गोवंशीय पशुओं को बरामद किया गया। इस दौरान मौके से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान आजमगढ़ जिले के खरगीपुर गोड़हरा गांव निवासी वाहिद (पुत्र फिरोज अहमद, उम्र लगभग 31 वर्ष) और फत्तेपुर गांव निवासी अवधेश कुमार (पुत्र स्व. घुरहू, उम्र लगभग 32 वर्ष) के रूप में हुई है, जो उक्त पिकअप वाहन का मालिक भी है। पुलिस की गहन पूछताछ के दौरान, तीसरे अभियुक्त आसिफ अंसारी (पुत्र शौकत अली, निवासी हसनाडीह, पोस्ट सोफीगढ़, थाना अहिरौला, जनपद आजमगढ़) का नाम भी सामने आया। बरामदगी के आधार पर, थाना बनकटा में मु.अ.सं.-155/2025 के तहत अभियुक्तगण वाहिद, अवधेश कुमार और आसिफ अंसारी के विरुद्ध गौ हत्या निवारण अधिनियम की धारा 3/5A/5B/8, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11, तथा बीएनएस की धारा 325, 61(2)(a) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) सुनील कुमार सिंह के कुशल निर्देशन और क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी मनोज कुमार के पर्यवेक्षण में आगे की आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।1
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- मऊ जिले के घोसी कोतवाली क्षेत्र के करनपुर गांव निवासी 22 वर्षीय रौनक चौहान की सड़क दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई। रौनक अपने दिव्यांग माता-पिता के इकलौते पुत्र थे। इस घटना पर पूर्व सांसद अतुल राय ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उनके परिजनों को आर्थिक मदद दी और भविष्य में भी सहायता का आश्वासन दिया। श्री अतुल राय ने रौनक की मौत को केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक "लाचार और अपंग सिस्टम के द्वारा की गई हत्या" करार दिया है, और इसके पीछे व्यवस्थागत खामियों को सीधा दोष दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि इसे सामान्य दुर्घटना कैसे माना जा सकता है, जबकि राहगीरों द्वारा ढाई घंटे तक सूचना दिए जाने के बावजूद एम्बुलेंस नहीं पहुंची। इसके अतिरिक्त, रौनक को सीएचसी बड़राव (अस्पताल) की इमरजेंसी में आधे घंटे तक पड़े रहने के बाद भी कोई डॉक्टर नहीं मिला और हायर सेंटर रेफर करने से पहले प्राथमिक उपचार तक नहीं दिया गया। पूर्व सांसद ने इन गंभीर चूकों को लेकर व्यवस्था पर तीखे आरोप लगाए हैं। अतुल राय ने श्रेय लेने के लिए आपस में झगड़ने वाले उन "माननीय" लोगों की भी आलोचना की, जो जिले में मौजूद होने के बावजूद बेसुध माता-पिता की सुध लेने की ज़हमत नहीं उठा पाए और न ही इस त्रासदी की जिम्मेदारी लेने आगे आए। उन्होंने एक बार फिर घोसी लोकसभा के जन-जन के सुख-दुख में शामिल होने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और ईश्वर से रौनक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।1
- गुठनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशा कार्यकर्ताओं ने लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर लगातार दूसरे दिन भी धरना-प्रदर्शन किया। शनिवार दोपहर 1:30 बजे, दर्जनों आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपने बकाए का शीघ्र भुगतान करने की पुरजोर मांग की।1
- भाटपार रानी में सभी ग्राम व क्षेत्रवासियों से एक विशेष अपील की गई है। इस अपील के अनुसार, क्षेत्र में होने वाली बरात (विवाह की बारात) का कार्यक्रम राम चरित मानस के उपरांत ही निर्धारित किया गया है। स्थानीय निवासियों से इस व्यवस्था में सहयोग की अपेक्षा की गई है।1
- मोहर्रम पर्व की तैयारियों के मद्देनज़र, देवरिया पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिजीत आर. शंकर ने थाना कोतवाली क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। एसपी ने पुलिस बल के साथ प्रमुख मार्गों, कस्बों और बाजारों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने ताजिया जुलूस के मार्गों और कर्बला स्थलों का भी गहनता से निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक ने सभी संबंधित विभागों को नियमों का कड़ाई से पालन करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आपस में समन्वय स्थापित करने के सख्त निर्देश दिए। इस फ्लैग मार्च के समय अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी, उपजिलाधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी नगर समेत कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। यह कदम त्योहार के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होगा, जिससे देवरिया में मोहर्रम से पहले सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया है।1
- बलिया के श्री शिव मंगल सिंह इंटर कॉलेज, बेरुआरबारी में शनिवार को जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में "ग्राम चौपाल, गांव की समस्या-गांव में ही समाधान" कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को उनके तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए, जिससे मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जनसमस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया जा सके। चौपाल के दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों और समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि गाँव में कुल 30 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनका शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। जिलाधिकारी ने किसानों से अपील की कि जिन 275 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री अभी लंबित है, वे तत्काल अपना पंजीकरण कराएं। राशन वितरण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि पात्र लाभार्थियों को अगले पाँच वर्षों तक निःशुल्क राशन मिलेगा और यदि कोई कोटेदार राशन वितरण के नाम पर धन की मांग करता है तो उसकी शिकायत तत्काल प्रशासन को दी जाए। एक महिला ने कोटेदार द्वारा उसका राशन कार्ड वापस न करने की शिकायत की, जिस पर जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को जाँच कर पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने तथा सभी ग्राम पंचायतों में राशन कार्ड पात्रता की सूची तैयार कर सत्यापन कराने के निर्देश दिए। ग्रामीणों द्वारा पंचायत भवन न होने की समस्या उठाने पर, संबंधित लेखपाल को एक सप्ताह के भीतर भूमि चिन्हित कर पंचायत भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू कराने के निर्देश दिए गए। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से लिखित आवेदन भी प्राप्त किए और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। एलईडी स्क्रीन के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं, जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा आयुष्मान कार्ड के लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि गाँव के 291 पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए सूची तैयार कर ली गई है, जबकि मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए नई सूची बनाई जा रही है, जिसमें सभी वर्गों के पात्र लोगों को शामिल किया जाएगा और इसके लिए पात्र व्यक्तियों से आवेदन करने की अपील की गई। "ग्राम चौपाल, गांव की समस्या-गांव में ही समाधान" कार्यक्रम के समापन के बाद, जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अपने नाम का एक पौधा रोपित किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह एवं बांसडीह विधायक केतकी सिंह ने भी अपने नाम से वृक्षारोपण कर हरित पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान किया, यह बताते हुए कि वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस कार्यक्रम में सभी जिला स्तरीय अधिकारीगण और ग्रामीण उपस्थित रहे।1