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जन अभियान परिषद विकासखंड शाजापुर में रक्तदान की प्रेरणादायक पहल, रक्तदान कर मरीज की बचाई जान मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, विकासखंड शाजापुर के बीएसडब्ल्यू तृतीय वर्ष के छात्र अरुण बैरागी द्वारा निरंतर रक्तदान कर समाज में मानवता की मिसाल प्रस्तुत की जा रही है। वे विगत वर्ष से लगातार जरूरतमंदों के लिए रक्तदान करते आ रहे हैं। इसी क्रम में आज मंगलवार शाम 4 बजे तक शाजापुर स्थित लोटस हॉस्पिटल में भर्ती मरीज श्यामा बाई, जिनका ऑपरेशन होना था, उनके शरीर में रक्त की मात्रा अत्यंत कम (सिर्फ 3 पॉइंट) रह गई थी। ऐसी गंभीर स्थिति में परिजनों की अपील पर अरुण बैरागी ने तत्परता दिखाते हुए रक्तदान कर मरीज की जान बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। परामर्शदाता महेंद्र वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अरुण बैरागी अब तक 8 बार रक्तदान कर चुके हैं। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं, प्रसूति के मामलों सहित कई आपात परिस्थितियों में रक्तदान कर लोगों को जीवनदान दिया है। यह सेवा भावना जन अभियान परिषद विकासखंड शाजापुर के विकासखंड समन्वयक श्री बसंत रावत के मार्गदर्शन में संचालित विभिन्न सामाजिक गतिविधियों का परिणाम है, जहां युवाओं को समाजसेवा के लिए प्रेरित किया जाता है। अरुण बैरागी का कहना है कि “रक्तदान करने से जो आत्मसंतोष और खुशी मिलती है, वह किसी अन्य कार्य से प्राप्त नहीं होती।”

3 hrs ago
user_Govind kumbhkar
Govind kumbhkar
पत्रकार शाजापुर, शाजापुर, मध्य प्रदेश•
3 hrs ago

जन अभियान परिषद विकासखंड शाजापुर में रक्तदान की प्रेरणादायक पहल, रक्तदान कर मरीज की बचाई जान मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, विकासखंड शाजापुर के बीएसडब्ल्यू तृतीय वर्ष के छात्र अरुण बैरागी द्वारा निरंतर रक्तदान कर समाज में मानवता की मिसाल प्रस्तुत की जा रही है। वे विगत वर्ष से लगातार जरूरतमंदों के लिए रक्तदान करते आ रहे हैं। इसी क्रम में आज मंगलवार शाम 4 बजे तक शाजापुर स्थित लोटस हॉस्पिटल में भर्ती मरीज श्यामा बाई, जिनका ऑपरेशन होना था, उनके शरीर में रक्त की मात्रा अत्यंत कम (सिर्फ 3 पॉइंट) रह गई थी। ऐसी गंभीर स्थिति में परिजनों की अपील पर अरुण बैरागी ने तत्परता दिखाते हुए रक्तदान कर मरीज की जान बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। परामर्शदाता महेंद्र वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अरुण बैरागी अब तक 8 बार रक्तदान कर चुके हैं। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं, प्रसूति के मामलों सहित कई आपात परिस्थितियों में रक्तदान कर लोगों को जीवनदान दिया है। यह सेवा भावना जन अभियान परिषद विकासखंड शाजापुर के विकासखंड समन्वयक श्री बसंत रावत के मार्गदर्शन में संचालित विभिन्न सामाजिक गतिविधियों का परिणाम है, जहां युवाओं को समाजसेवा के लिए प्रेरित किया जाता है। अरुण बैरागी का कहना है कि “रक्तदान करने से जो आत्मसंतोष और खुशी मिलती है, वह किसी अन्य कार्य से प्राप्त नहीं होती।”

More news from मध्य प्रदेश and nearby areas
  • Post by हर खबर आपके साथ
    1
    Post by हर खबर आपके साथ
    user_हर खबर आपके साथ
    हर खबर आपके साथ
    Voice of people सुसनेर, आगर मालवा, मध्य प्रदेश•
    10 hrs ago
  • Post by Sajid Pathan
    1
    Post by Sajid Pathan
    user_Sajid Pathan
    Sajid Pathan
    सोनकच्छ, देवास, मध्य प्रदेश•
    18 hrs ago
  • कालापीपल विधानसभा की ग्राम पंचायत काकाडखेड़ा दुबड़ी के अंतर्गत सुने मकान चोरी की वारदात एक मामला सामने आया है जिसमें मकान मालिक सौरभ भाई पुत्र कमल जिनके मकान में चोरी की वारदात हुई है जब हमने आकर हमारी टीम ने यहां पर सर्च किया तो चोर ने चोरी तो की है लेकिन कुछ सबूत छोड़ गया है 112 डायल को सूचना दी मौका पर पुलिस पहुंची और सर्च किया मेंन रोड के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और पीछे के दरवाजे से चोर ने दावा बोला जिसमें एलसीडी टीवी और रकम 2 किलो बताई जा रही है मंगलसूत्र दो पांच कुंतल गेहूं चोरी हुए हैं
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    कालापीपल विधानसभा की ग्राम पंचायत काकाडखेड़ा दुबड़ी के अंतर्गत सुने मकान चोरी की वारदात एक मामला सामने आया है जिसमें मकान मालिक सौरभ भाई पुत्र कमल जिनके मकान में चोरी की वारदात हुई है जब हमने आकर हमारी टीम ने यहां पर सर्च किया तो चोर ने चोरी तो की है लेकिन कुछ सबूत छोड़ गया है 112  डायल को सूचना दी मौका पर पुलिस पहुंची और सर्च किया मेंन रोड के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और पीछे के दरवाजे से चोर ने दावा बोला जिसमें एलसीडी टीवी और रकम 2 किलो बताई जा रही है मंगलसूत्र दो पांच कुंतल गेहूं चोरी हुए हैं
    user_वरिष्ठ पत्रकार अजब सिंह मीना
    वरिष्ठ पत्रकार अजब सिंह मीना
    कालापीपल, शाजापुर, मध्य प्रदेश•
    22 hrs ago
  • थाना कोतवाली क्षेत्र में पति पत्नी व उनके कथित सहयोगियो के द्वारा धोखाधडी से एक ही भूमि को कई लोगो कों बेच कर, उनसे ज्ञात जानकारी अनुसार करीब एक करोड पचास लाख रुपये की राशि प्राप्त कर, उसको धोखे से स्वय के लाभ के लिए उपयोग कर लिया गया । अनावेदक के विरूद्ध अभी तक 11 लोगो के द्वारा उक्त विषयक लिखित शिकायत की गई है। कोतवाली पुलिस द्वारा पांच आवेदको की शिकायत जांच पर प्रथम दृष्टया मामला धारा 318(4) BNS का पाया जाने से, अनावेदक 1.दीनदयाल शर्मा पिता देवीलाल शर्मा नि. ग्राम नोनीखेङी गोसाई थाना कोतवाली सीहोर एवं 2.श्रीमती वैशाली शर्मा पति दीनदयाल शर्मा नि. ग्राम नोनीखेङी गोसाई थाना कोतवाली सीहोर के विरुद्ध *अपराध क्रमांक* - 211/26, 218/26, 219/26, 221/26, 222/26 *धारा - 318(4) भारतीय न्याय संहिता* का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है । अरोपीगणो के विरुद्ध प्राप्त अन्य शिकायतो की भी जाँच की जा रही है, जिन पर वैधानिक कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है । प्रकरण में मुख्य आरोपी दिनदयाल को 01 प्रकरण मे गिरफ्तार किया गया है जो कि न्यायायिक अभिरक्षा मे है । शेष प्रकरणो मे गिरफ्तारी की जाना शेष है । घटना का संक्षिप्त विवरणः- थाना कोतवाली जिला सीहोर क्षेत्र ग्राम नोनीखेडी निवासी 1.दीनदयाल शर्मा पिता देवीलाल शर्मा नि. ग्राम नोनीखेङी गोसाई थाना कोतवाली सीहोर एवं 2.श्रीमती वैशाली शर्मा पति दीनदयाल शर्मा नि. ग्राम नोनीखेङी गोसाई थाना कोतवाली सीहोर के द्वारा ग्राम नोनीखेडी स्थित कृषि भूमि खसरा क्रमांक 537/04(एस) रकबा 1.962 हेक्टेयर को कतिपय अपने अन्य सहयोगियो के साथ मिलकर उक्त जमीन को विक्रय करने के नाम पर करीब 11 लोगो से विक्रयनामा तैयार किया गया एवं उनसे बिक्रीनामा लेख करते समय प्रत्येक से पृथक- पृथक राशि व चैक प्राप्त किये गये, जो करीब 01 करोड 50,00,000 रुपये आरोपीगणो के द्वारा प्राप्त कर उक्त राशी का अपने लाभ के लिए उपयोग कर लिया गया, जबकि उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति को उक्त भूमि की रजिस्ट्री नही करवायी गई है । उक्त कार्य मे आवेदकगण द्वारा लेख आवेदन मे वर्णित तथ्य अनुसार कतिपय अन्य व्यक्ति/दलालो की भी भूमिका के संबध मे उल्लेख किया गया है जिस पर प्रकरण की विवेचना के दौरान साक्ष्य का संकलन किया जाकर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी । आवेदकगणो से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपीगण अपने अन्य सहयोगियो के माध्यम से लोगो से संम्पर्क कर उन्हे जमीन क्रय करने हेतु प्रस्ताव देते थे , जिस पर व्यक्ति द्वारा उनके बताये अनुसार जमीन का सौदा किये जाने पर झूठे खरीददार बनकर क्रय की जाने वाली भूमि को उसकी क्रय मुल्य से अधिक राशि पर क्रय करने हेतु बयाना राशि दी जाती थी । इस प्रकार एक संगठीत रुप से आवेदक पक्ष के साथ धोखाधडी कारित की जाती थी । उक्त धोखाधडी के घटना क्रम पर आवेदक - 1. – दीपक मिश्रा, पिता एस.बी.मिश्रा, आयु 62 वर्ष निवासी वार्ड नं.03, महिन्द्रा टाउनशिप, फेस 02 बावङिया कलां, सलैया भोपाल 2. गुलाब सिंह राठौड़, पिता भगत सिंह राठौड, उम्र 63 वर्ष, निवासी ए 16 आयकर कॉलोनी जी-03 गुलमोहर कालोनी त्रिलंगा भोपाल 3. जितेंद्र सिंह पिता श्री शिव प्रताप सिंह निवासी 240 सेक्टर रक्षा विहार तहसील हुजूर जिला भोपाल 4. दिनेश कुमार सिंह पिता भजन सिंह निवासी हरदौल की लिस्ट एक सिटी खोलो खेड़ी भोपाल 5. आर.एन.साहू पिता नथ्यन लाल साहू निवासी समृद्धि अपार्टमेंट दानिश कुंज भोपाल के साथ धोखाधडी होने पर प्रकरण दर्ज किय गये है । *पुलिस द्वारा की गई कार्यवाहीः-* मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती सुनीता रावत के द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक डॉ अभिनंदना शर्मा को आवेदन पत्र की जाँच कर तत्काल वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया, जिनके द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदकगण के कथन, अन्य दस्तावेजो व साक्ष्यो का संकलन किया गया तथा विधिक अभिमत प्राप्त करने के उपरांत पुलिस अधीक्षक महोदय सीहोर से अनुमति प्राप्त कर प्रकरण दर्ज करने हेतु मय प्रतिवेदन के थाना कोतवाली प्रेषित किया गया, जिसमे थाना कोतवाली के द्वारा अपराध क्रमांक - 211/26, 218/26, 219/26, 221/26, 222/26 धारा - 318(4) भारतीय न्याय संहिता का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है, जिसमे एक अपराध मे आरोपी दीनदयाल शर्मा की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाकर उसे न्यायायिक हिरासत मे जिला जेल सीहोर मे परिरुद्ध किया गया है । शेष आवेदन पत्रो पर भी साक्ष्य का संकलन कर विधिक कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है ।
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    थाना कोतवाली क्षेत्र में  पति पत्नी व उनके कथित सहयोगियो के द्वारा धोखाधडी से एक ही  भूमि को कई लोगो कों बेच कर, उनसे ज्ञात जानकारी अनुसार करीब एक करोड पचास लाख रुपये की राशि प्राप्त कर, उसको धोखे से स्वय के लाभ के लिए उपयोग कर लिया गया ।  अनावेदक के विरूद्ध अभी तक 11 लोगो के द्वारा उक्त विषयक लिखित शिकायत की गई है। 
कोतवाली पुलिस द्वारा पांच आवेदको की शिकायत जांच पर प्रथम दृष्टया  मामला धारा 318(4)  BNS का पाया जाने से,  अनावेदक 1.दीनदयाल शर्मा पिता देवीलाल शर्मा नि. ग्राम नोनीखेङी गोसाई थाना कोतवाली सीहोर एवं  2.श्रीमती वैशाली शर्मा पति दीनदयाल शर्मा नि. ग्राम नोनीखेङी गोसाई थाना कोतवाली सीहोर के विरुद्ध *अपराध क्रमांक*  - 211/26, 218/26, 219/26, 221/26, 222/26 
*धारा - 318(4) भारतीय न्याय संहिता* का  पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है । अरोपीगणो के विरुद्ध प्राप्त अन्य शिकायतो की भी जाँच की जा रही है, जिन पर वैधानिक कार्यवाही की जाना प्रस्तावित  है ।
प्रकरण में मुख्य आरोपी दिनदयाल को 01 प्रकरण मे  गिरफ्तार किया गया है जो कि न्यायायिक अभिरक्षा मे है । शेष प्रकरणो मे गिरफ्तारी की जाना शेष है  । 
घटना का संक्षिप्त विवरणः-
थाना कोतवाली जिला सीहोर क्षेत्र ग्राम नोनीखेडी निवासी 1.दीनदयाल शर्मा पिता देवीलाल शर्मा नि. ग्राम नोनीखेङी गोसाई थाना कोतवाली सीहोर एवं 2.श्रीमती वैशाली शर्मा पति दीनदयाल शर्मा नि. ग्राम नोनीखेङी गोसाई थाना कोतवाली सीहोर के द्वारा  ग्राम नोनीखेडी स्थित कृषि भूमि खसरा क्रमांक 537/04(एस) रकबा 1.962 हेक्टेयर को कतिपय अपने अन्य सहयोगियो के साथ मिलकर उक्त जमीन को विक्रय करने के नाम पर करीब 11 लोगो से विक्रयनामा तैयार किया गया एवं उनसे बिक्रीनामा लेख करते समय प्रत्येक से पृथक- पृथक  राशि व चैक प्राप्त किये गये, जो  करीब 01 करोड 50,00,000 रुपये आरोपीगणो के द्वारा  प्राप्त कर उक्त राशी का अपने लाभ के लिए उपयोग कर लिया गया, जबकि उनके  द्वारा किसी भी व्यक्ति को उक्त  भूमि की रजिस्ट्री नही करवायी गई है । 
उक्त कार्य मे आवेदकगण द्वारा लेख आवेदन  मे वर्णित तथ्य अनुसार कतिपय अन्य व्यक्ति/दलालो की भी भूमिका के संबध मे उल्लेख किया गया है जिस पर प्रकरण की विवेचना के दौरान साक्ष्य का संकलन किया जाकर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी । आवेदकगणो से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपीगण अपने अन्य सहयोगियो के माध्यम से लोगो से संम्पर्क कर उन्हे जमीन क्रय करने हेतु प्रस्ताव देते थे , जिस पर व्यक्ति द्वारा उनके बताये अनुसार जमीन का सौदा किये जाने पर झूठे खरीददार बनकर क्रय की जाने वाली भूमि को उसकी क्रय मुल्य से अधिक राशि पर क्रय करने हेतु बयाना राशि दी जाती थी । इस प्रकार एक संगठीत रुप से आवेदक पक्ष के साथ धोखाधडी कारित की जाती थी । 
उक्त  धोखाधडी के घटना क्रम पर आवेदक -
1. – दीपक  मिश्रा, पिता एस.बी.मिश्रा, आयु 62 वर्ष निवासी वार्ड नं.03, महिन्द्रा टाउनशिप, फेस 02 बावङिया कलां, सलैया भोपाल   
2. गुलाब सिंह राठौड़, पिता भगत सिंह राठौड, उम्र 63 वर्ष,  निवासी ए 16 आयकर कॉलोनी जी-03 गुलमोहर कालोनी त्रिलंगा  भोपाल 
3. जितेंद्र सिंह पिता श्री शिव प्रताप सिंह निवासी 240 सेक्टर रक्षा विहार तहसील हुजूर जिला भोपाल
4. दिनेश कुमार सिंह पिता भजन सिंह निवासी हरदौल की लिस्ट एक सिटी खोलो खेड़ी  भोपाल 
5. आर.एन.साहू पिता नथ्यन  लाल साहू निवासी समृद्धि अपार्टमेंट दानिश कुंज भोपाल के साथ धोखाधडी होने पर प्रकरण दर्ज किय गये है ।
*पुलिस द्वारा की गई कार्यवाहीः-*  मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती सुनीता रावत के द्वारा  नगर पुलिस अधीक्षक डॉ अभिनंदना शर्मा  को आवेदन पत्र की जाँच कर तत्काल वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया, जिनके द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदकगण के कथन, अन्य दस्तावेजो व साक्ष्यो का संकलन किया गया तथा विधिक अभिमत प्राप्त करने के उपरांत पुलिस अधीक्षक महोदय सीहोर से अनुमति प्राप्त कर प्रकरण दर्ज करने हेतु मय प्रतिवेदन के थाना कोतवाली प्रेषित किया गया, जिसमे थाना कोतवाली के द्वारा अपराध क्रमांक - 211/26, 218/26, 219/26, 221/26, 222/26 
धारा - 318(4) भारतीय न्याय संहिता का  पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है, जिसमे एक अपराध मे आरोपी दीनदयाल शर्मा की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाकर उसे न्यायायिक हिरासत मे जिला जेल सीहोर मे परिरुद्ध किया गया है । शेष आवेदन पत्रो पर भी साक्ष्य का संकलन कर विधिक कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है ।
    user_Deepak Kumar bairagi
    Deepak Kumar bairagi
    Local News Reporter आष्टा, सीहोर, मध्य प्रदेश•
    9 hrs ago
  • दिनांक 07.04.2026 एक ही भूमि को कई लोगों को विक्रयनामा लेखकर करीब डेढ करोड रुपये की धोखाधडी करने वाले दम्पति व उनके सहयोगीयो पर पुलिस द्वारा की गई कठोर वैधानिक कार्यवाही, 05 प्रकरण दर्ज, मुख्य आरोपी गिरफ्तार* थाना कोतवाली क्षेत्र में पति पत्नी व उनके कथित सहयोगियो के द्वारा धोखाधडी से एक ही भूमि को कई लोगो कों बेच कर, उनसे ज्ञात जानकारी अनुसार करीब एक करोड पचास लाख रुपये की राशि प्राप्त कर, उसको धोखे से स्वय के लाभ के लिए उपयोग कर लिया गया । अनावेदक के विरूद्ध अभी तक 11 लोगो के द्वारा उक्त विषयक लिखित शिकायत की गई है। कोतवाली पुलिस द्वारा पांच आवेदको की शिकायत जांच पर प्रथम दृष्टया मामला धारा 318(4) BNS का पाया जाने से, अनावेदक 1.दीनदयाल शर्मा पिता देवीलाल शर्मा नि. ग्राम नोनीखेङी गोसाई थाना कोतवाली सीहोर एवं 2.श्रीमती वैशाली शर्मा पति दीनदयाल शर्मा नि. ग्राम नोनीखेङी गोसाई थाना कोतवाली सीहोर के विरुद्ध *अपराध क्रमांक* - 211/26, 218/26, 219/26, 221/26, 222/26 *धारा - 318(4) भारतीय न्याय संहिता* का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है । अरोपीगणो के विरुद्ध प्राप्त अन्य शिकायतो की भी जाँच की जा रही है, जिन पर वैधानिक कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है । प्रकरण में मुख्य आरोपी दिनदयाल को 01 प्रकरण मे गिरफ्तार किया गया है जो कि न्यायायिक अभिरक्षा मे है । शेष प्रकरणो मे गिरफ्तारी की जाना शेष है । घटना का संक्षिप्त विवरणः- थाना कोतवाली जिला सीहोर क्षेत्र ग्राम नोनीखेडी निवासी 1.दीनदयाल शर्मा पिता देवीलाल शर्मा नि. ग्राम नोनीखेङी गोसाई थाना कोतवाली सीहोर एवं 2.श्रीमती वैशाली शर्मा पति दीनदयाल शर्मा नि. ग्राम नोनीखेङी गोसाई थाना कोतवाली सीहोर के द्वारा ग्राम नोनीखेडी स्थित कृषि भूमि खसरा क्रमांक 537/04(एस) रकबा 1.962 हेक्टेयर को कतिपय अपने अन्य सहयोगियो के साथ मिलकर उक्त जमीन को विक्रय करने के नाम पर करीब 11 लोगो से विक्रयनामा तैयार किया गया एवं उनसे बिक्रीनामा लेख करते समय प्रत्येक से पृथक- पृथक राशि व चैक प्राप्त किये गये, जो करीब 01 करोड 50,00,000 रुपये आरोपीगणो के द्वारा प्राप्त कर उक्त राशी का अपने लाभ के लिए उपयोग कर लिया गया, जबकि उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति को उक्त भूमि की रजिस्ट्री नही करवायी गई है । उक्त कार्य मे आवेदकगण द्वारा लेख आवेदन मे वर्णित तथ्य अनुसार कतिपय अन्य व्यक्ति/दलालो की भी भूमिका के संबध मे उल्लेख किया गया है जिस पर प्रकरण की विवेचना के दौरान साक्ष्य का संकलन किया जाकर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी । आवेदकगणो से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपीगण अपने अन्य सहयोगियो के माध्यम से लोगो से संम्पर्क कर उन्हे जमीन क्रय करने हेतु प्रस्ताव देते थे , जिस पर व्यक्ति द्वारा उनके बताये अनुसार जमीन का सौदा किये जाने पर झूठे खरीददार बनकर क्रय की जाने वाली भूमि को उसकी क्रय मुल्य से अधिक राशि पर क्रय करने हेतु बयाना राशि दी जाती थी । इस प्रकार एक संगठीत रुप से आवेदक पक्ष के साथ धोखाधडी कारित की जाती थी । उक्त धोखाधडी के घटना क्रम पर आवेदक - 1. – दीपक मिश्रा, पिता एस.बी.मिश्रा, आयु 62 वर्ष निवासी वार्ड नं.03, महिन्द्रा टाउनशिप, फेस 02 बावङिया कलां, सलैया भोपाल 2. गुलाब सिंह राठौड़, पिता भगत सिंह राठौड, उम्र 63 वर्ष, निवासी ए 16 आयकर कॉलोनी जी-03 गुलमोहर कालोनी त्रिलंगा भोपाल 3. जितेंद्र सिंह पिता श्री शिव प्रताप सिंह निवासी 240 सेक्टर रक्षा विहार तहसील हुजूर जिला भोपाल 4. दिनेश कुमार सिंह पिता भजन सिंह निवासी हरदौल की लिस्ट एक सिटी खोलो खेड़ी भोपाल 5. आर.एन.साहू पिता नथ्यन लाल साहू निवासी समृद्धि अपार्टमेंट दानिश कुंज भोपाल के साथ धोखाधडी होने पर प्रकरण दर्ज किय गये है । *पुलिस द्वारा की गई कार्यवाहीः-* मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती सुनीता रावत के द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक डॉ अभिनंदना शर्मा को आवेदन पत्र की जाँच कर तत्काल वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया, जिनके द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदकगण के कथन, अन्य दस्तावेजो व साक्ष्यो का संकलन किया गया तथा विधिक अभिमत प्राप्त करने के उपरांत पुलिस अधीक्षक महोदय सीहोर से अनुमति प्राप्त कर प्रकरण दर्ज करने हेतु मय प्रतिवेदन के थाना कोतवाली प्रेषित किया गया, जिसमे थाना कोतवाली के द्वारा अपराध क्रमांक - 211/26, 218/26, 219/26, 221/26, 222/26 धारा - 318(4) भारतीय न्याय संहिता का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है, जिसमे एक अपराध मे आरोपी दीनदयाल शर्मा की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाकर उसे न्यायायिक हिरासत मे जिला जेल सीहोर मे परिरुद्ध किया गया है । शेष आवेदन पत्रो पर भी साक्ष्य का संकलन कर विधिक कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है ।
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    दिनांक 07.04.2026                              
एक ही भूमि को कई लोगों को विक्रयनामा लेखकर करीब डेढ करोड रुपये की धोखाधडी करने वाले दम्पति व उनके सहयोगीयो पर पुलिस द्वारा की गई कठोर वैधानिक कार्यवाही,  05 प्रकरण दर्ज, मुख्य आरोपी गिरफ्तार* 
थाना कोतवाली क्षेत्र में  पति पत्नी व उनके कथित सहयोगियो के द्वारा धोखाधडी से एक ही  भूमि को कई लोगो कों बेच कर, उनसे ज्ञात जानकारी अनुसार करीब एक करोड पचास लाख रुपये की राशि प्राप्त कर, उसको धोखे से स्वय के लाभ के लिए उपयोग कर लिया गया ।  अनावेदक के विरूद्ध अभी तक 11 लोगो के द्वारा उक्त विषयक लिखित शिकायत की गई है। 
कोतवाली पुलिस द्वारा पांच आवेदको की शिकायत जांच पर प्रथम दृष्टया  मामला धारा 318(4)  BNS का पाया जाने से,  अनावेदक 1.दीनदयाल शर्मा पिता देवीलाल शर्मा नि. ग्राम नोनीखेङी गोसाई थाना कोतवाली सीहोर एवं  2.श्रीमती वैशाली शर्मा पति दीनदयाल शर्मा नि. ग्राम नोनीखेङी गोसाई थाना कोतवाली सीहोर के विरुद्ध *अपराध क्रमांक*  - 211/26, 218/26, 219/26, 221/26, 222/26 
*धारा - 318(4) भारतीय न्याय संहिता* का  पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है । अरोपीगणो के विरुद्ध प्राप्त अन्य शिकायतो की भी जाँच की जा रही है, जिन पर वैधानिक कार्यवाही की जाना प्रस्तावित  है ।
प्रकरण में मुख्य आरोपी दिनदयाल को 01 प्रकरण मे  गिरफ्तार किया गया है जो कि न्यायायिक अभिरक्षा मे है । शेष प्रकरणो मे गिरफ्तारी की जाना शेष है  । 
घटना का संक्षिप्त विवरणः-
थाना कोतवाली जिला सीहोर क्षेत्र ग्राम नोनीखेडी निवासी 1.दीनदयाल शर्मा पिता देवीलाल शर्मा नि. ग्राम नोनीखेङी गोसाई थाना कोतवाली सीहोर एवं 2.श्रीमती वैशाली शर्मा पति दीनदयाल शर्मा नि. ग्राम नोनीखेङी गोसाई थाना कोतवाली सीहोर के द्वारा  ग्राम नोनीखेडी स्थित कृषि भूमि खसरा क्रमांक 537/04(एस) रकबा 1.962 हेक्टेयर को कतिपय अपने अन्य सहयोगियो के साथ मिलकर उक्त जमीन को विक्रय करने के नाम पर करीब 11 लोगो से विक्रयनामा तैयार किया गया एवं उनसे बिक्रीनामा लेख करते समय प्रत्येक से पृथक- पृथक  राशि व चैक प्राप्त किये गये, जो  करीब 01 करोड 50,00,000 रुपये आरोपीगणो के द्वारा  प्राप्त कर उक्त राशी का अपने लाभ के लिए उपयोग कर लिया गया, जबकि उनके  द्वारा किसी भी व्यक्ति को उक्त  भूमि की रजिस्ट्री नही करवायी गई है । 
उक्त कार्य मे आवेदकगण द्वारा लेख आवेदन  मे वर्णित तथ्य अनुसार कतिपय अन्य व्यक्ति/दलालो की भी भूमिका के संबध मे उल्लेख किया गया है जिस पर प्रकरण की विवेचना के दौरान साक्ष्य का संकलन किया जाकर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी । आवेदकगणो से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपीगण अपने अन्य सहयोगियो के माध्यम से लोगो से संम्पर्क कर उन्हे जमीन क्रय करने हेतु प्रस्ताव देते थे , जिस पर व्यक्ति द्वारा उनके बताये अनुसार जमीन का सौदा किये जाने पर झूठे खरीददार बनकर क्रय की जाने वाली भूमि को उसकी क्रय मुल्य से अधिक राशि पर क्रय करने हेतु बयाना राशि दी जाती थी । इस प्रकार एक संगठीत रुप से आवेदक पक्ष के साथ धोखाधडी कारित की जाती थी । 
उक्त  धोखाधडी के घटना क्रम पर आवेदक -
1. – दीपक  मिश्रा, पिता एस.बी.मिश्रा, आयु 62 वर्ष निवासी वार्ड नं.03, महिन्द्रा टाउनशिप, फेस 02 बावङिया कलां, सलैया भोपाल   
2. गुलाब सिंह राठौड़, पिता भगत सिंह राठौड, उम्र 63 वर्ष,  निवासी ए 16 आयकर कॉलोनी जी-03 गुलमोहर कालोनी त्रिलंगा  भोपाल 
3. जितेंद्र सिंह पिता श्री शिव प्रताप सिंह निवासी 240 सेक्टर रक्षा विहार तहसील हुजूर जिला भोपाल
4. दिनेश कुमार सिंह पिता भजन सिंह निवासी हरदौल की लिस्ट एक सिटी खोलो खेड़ी  भोपाल 
5. आर.एन.साहू पिता नथ्यन  लाल साहू निवासी समृद्धि अपार्टमेंट दानिश कुंज भोपाल के साथ धोखाधडी होने पर प्रकरण दर्ज किय गये है ।
*पुलिस द्वारा की गई कार्यवाहीः-*  मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती सुनीता रावत के द्वारा  नगर पुलिस अधीक्षक डॉ अभिनंदना शर्मा  को आवेदन पत्र की जाँच कर तत्काल वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया, जिनके द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदकगण के कथन, अन्य दस्तावेजो व साक्ष्यो का संकलन किया गया तथा विधिक अभिमत प्राप्त करने के उपरांत पुलिस अधीक्षक महोदय सीहोर से अनुमति प्राप्त कर प्रकरण दर्ज करने हेतु मय प्रतिवेदन के थाना कोतवाली प्रेषित किया गया, जिसमे थाना कोतवाली के द्वारा अपराध क्रमांक - 211/26, 218/26, 219/26, 221/26, 222/26 
धारा - 318(4) भारतीय न्याय संहिता का  पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है, जिसमे एक अपराध मे आरोपी दीनदयाल शर्मा की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाकर उसे न्यायायिक हिरासत मे जिला जेल सीहोर मे परिरुद्ध किया गया है । शेष आवेदन पत्रो पर भी साक्ष्य का संकलन कर विधिक कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है ।
    user_Raj
    Raj
    आष्टा, सीहोर, मध्य प्रदेश•
    9 hrs ago
  • Post by Saif Ali journalist Journalist
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    Post by Saif Ali journalist Journalist
    user_Saif Ali journalist Journalist
    Saif Ali journalist Journalist
    राजगढ़, राजगढ़, मध्य प्रदेश•
    9 hrs ago
  • शाजापुर - मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस के 679 पदों पर बैंड भर्ती हेतु ऑनलाइन विज्ञापन जारी किया गया है। उक्त भर्ती के संबंध में अधिक से अधिक योग्य अभ्यर्थियों तक जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार विशेष प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज मंगलवार शाम 4 बजे तक शाजापुर जिले में प्रथम वाहिनी के बैंड दल द्वारा बस स्टैंड शाजापुर पर आकर्षक एवं प्रेरणादायक धुनों की प्रस्तुति देकर आमजन एवं युवाओं को पुलिस बैंड भर्ती प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया गया। बैंड दल द्वारा प्रस्तुत की गई देशभक्ति एवं प्रेरक धुनों ने वहां उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित किया तथा युवाओं को भर्ती में भाग लेने हेतु प्रेरित किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा उपस्थित नागरिकों एवं युवाओं को भर्ती प्रक्रिया, पात्रता एवं ऑनलाइन आवेदन की जानकारी भी प्रदान की गई तथा अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पुलिस विभाग द्वारा इस प्रकार के प्रचार-प्रसार कार्यक्रमों का उद्देश्य योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों को सुनहरा अवसर प्रदान करना है, जिससे वे मध्य प्रदेश पुलिस में शामिल होकर देश एवं समाज की सेवा कर सकें।
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    शाजापुर - मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस के 679 पदों पर बैंड भर्ती हेतु ऑनलाइन विज्ञापन जारी किया गया है। उक्त भर्ती के संबंध में अधिक से अधिक योग्य अभ्यर्थियों तक जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार विशेष प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में आज मंगलवार शाम 4 बजे तक शाजापुर जिले में प्रथम वाहिनी के बैंड दल द्वारा बस स्टैंड शाजापुर पर आकर्षक एवं प्रेरणादायक धुनों की प्रस्तुति देकर आमजन एवं युवाओं को पुलिस बैंड भर्ती प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया गया। बैंड दल द्वारा प्रस्तुत की गई देशभक्ति एवं प्रेरक धुनों ने वहां उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित किया तथा युवाओं को भर्ती में भाग लेने हेतु प्रेरित किया।
इस दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा उपस्थित नागरिकों एवं युवाओं को भर्ती प्रक्रिया, पात्रता एवं ऑनलाइन आवेदन की जानकारी भी प्रदान की गई तथा अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
पुलिस विभाग द्वारा इस प्रकार के प्रचार-प्रसार कार्यक्रमों का उद्देश्य योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों को सुनहरा अवसर प्रदान करना है, जिससे वे मध्य प्रदेश पुलिस में शामिल होकर देश एवं समाज की सेवा कर सकें।
    user_Govind kumbhkar
    Govind kumbhkar
    पत्रकार शाजापुर, शाजापुर, मध्य प्रदेश•
    10 hrs ago
  • Post by हर खबर आपके साथ
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    Post by हर खबर आपके साथ
    user_हर खबर आपके साथ
    हर खबर आपके साथ
    Voice of people सुसनेर, आगर मालवा, मध्य प्रदेश•
    10 hrs ago
  • गेहूं खरीदी की तारीखें आगे बढ़ाने पर कांग्रेस का प्रदर्शन, शासन प्रशासन को दी बड़े आंदोलन की चेतावनी
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    गेहूं खरीदी की तारीखें आगे बढ़ाने पर कांग्रेस का प्रदर्शन, शासन प्रशासन को दी बड़े आंदोलन की चेतावनी
    user_Deepak Kumar bairagi
    Deepak Kumar bairagi
    Local News Reporter आष्टा, सीहोर, मध्य प्रदेश•
    10 hrs ago
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