logo
Shuru
Apke Nagar Ki App…
  • Latest News
  • News
  • Politics
  • Elections
  • Viral
  • Astrology
  • Horoscope in Hindi
  • Horoscope in English
  • Latest Political News
logo
Shuru
Apke Nagar Ki App…

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व 52 हजार रुपए का अर्थदंड मथुरा। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट माननीय जज संतोष कुमार त्रिपाठी की अदालत ने सोमवार को नाबालिग से बलात्कार के आरोप में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 55 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि है मथुरा जिले के थाना फरह में अभियुक्त अजय उर्फ मरुआ के विरुद्ध अपराध संख्या 257/2023 376,504,506, भा.दंड.सं.ब 3/4 पोक्सो एक्ट में 17,8,2023 यह अभियोग पंजीकृत किया गया था है। थाना फरह क्षेत्र की एक किशोरी के साथ यह घटना घटित हुई थी। किशोरी की मां ने अपनी तहरीर में कहा कि मेरी 14 वर्षीय बेटी की तबीयत खराब थी उसने जब उसे दिखाया गया तो उनके पैरों से जमीन खिसक गई बेटी गर्भवती थी जब बेटी से पूछा तो वह डरी हुई थी फिर उसने बताया कि उसने बताया कि गांव का ही अजय उर्फ मरुआ पिछले कई महीने से उसके साथ गलत काम कर रहा है जब पिता के मां-बाप अजय उर्फ मरुआ के पास गए तो उसने कहा कि दो चार हजार ले लो और बेटी के पेट की सफाई करा दो जब उन्होंने और कुछ और कहना चाहा तो उसने जान से मारने की धमकी दी धमकाया भाग जाओ यहां से , इस मामले में थाना फरह में तहरीर दीगई थी, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया। इसमें उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इधर, किशोरी ने अपने बयानों में इस उपरोक्त बातों की पुष्टी की, सोमवार को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट के जज संतोष कुमार त्रिपाठी ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त अजय उर्फ मरुआ को सत्र वाद संख्या-1582/2023 में अन्तर्गत धारा 376 भारतीय दंड संहिता समकक्ष धारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा - 6 के अपराध में भारतीय दण्ड संहिता के अपराध हेतु आजीवन कारावास इसका अभिप्राय प्राकृत जीवन काल के लिए है के दंड से दंडित किया गया है तथा मुवकिल पचास हजार का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है अर्थ दंड जमा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारागार भुगतेगा। दोषी मरुआ को धारा 506 में 2 वर्ष के सक्षम कारावास और मुवलिग को रु 5000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा-4 में आजीवन कारावास (उसके शेष प्राकृत जीवन काल तक) तथा पचास हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न देने पर अभियुक्त अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। दंड की आदी धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। --------

2 hrs ago
user_Murli Thakur Reporter
Murli Thakur Reporter
Journalist मथुरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश•
2 hrs ago

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व 52 हजार रुपए का अर्थदंड मथुरा। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट माननीय जज संतोष कुमार त्रिपाठी की अदालत ने सोमवार को नाबालिग से बलात्कार के आरोप में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 55 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि है मथुरा जिले के थाना फरह में अभियुक्त अजय उर्फ मरुआ के विरुद्ध अपराध संख्या 257/2023 376,504,506, भा.दंड.सं.ब 3/4 पोक्सो एक्ट में 17,8,2023 यह अभियोग पंजीकृत किया गया था है। थाना फरह क्षेत्र की एक किशोरी के साथ यह घटना घटित हुई थी। किशोरी की मां ने अपनी तहरीर में कहा कि मेरी 14 वर्षीय बेटी की तबीयत खराब थी उसने जब उसे दिखाया गया तो उनके पैरों से जमीन खिसक गई बेटी गर्भवती थी जब बेटी से पूछा तो वह डरी हुई थी फिर उसने बताया कि उसने बताया कि गांव का ही अजय उर्फ मरुआ पिछले कई महीने से उसके साथ गलत काम कर रहा है जब पिता के मां-बाप अजय उर्फ मरुआ के पास गए तो उसने कहा कि दो चार हजार ले लो और बेटी के पेट की सफाई करा दो जब उन्होंने और कुछ और कहना चाहा तो उसने जान से मारने की धमकी दी धमकाया भाग जाओ

28550f17-b78a-4270-999c-ac85a76006fa

यहां से , इस मामले में थाना फरह में तहरीर दीगई थी, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया। इसमें उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इधर, किशोरी ने अपने बयानों में इस उपरोक्त बातों की पुष्टी की, सोमवार को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट के जज संतोष कुमार त्रिपाठी ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त अजय उर्फ मरुआ को सत्र वाद संख्या-1582/2023 में अन्तर्गत धारा 376 भारतीय दंड संहिता समकक्ष धारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा - 6 के अपराध में भारतीय दण्ड संहिता के अपराध हेतु आजीवन कारावास इसका अभिप्राय प्राकृत जीवन काल के लिए है के दंड से दंडित किया गया है तथा मुवकिल पचास हजार का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है अर्थ दंड जमा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारागार भुगतेगा। दोषी मरुआ को धारा 506 में 2 वर्ष के सक्षम कारावास और मुवलिग को रु 5000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा-4 में आजीवन कारावास (उसके शेष प्राकृत जीवन काल तक) तथा पचास हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न देने पर अभियुक्त अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। दंड की आदी धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। --------

More news from उत्तर प्रदेश and nearby areas
  • मथुरा में कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। भाजपा के द्वारा बनारस में मणिकर्णिका घाट पर अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को तोड़े जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। और जिलाधिकारी को ज्ञापन सोपा । इस दौरान पूर्व सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर ने जानकारी देते हुए बताया कि मणिकर्णिका घाट पर अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़े जाने के संबंध में कांग्रेस कमेटी के द्वारा यह प्रदर्शन किया गया है, और प्रतिमा को दोबारा बनवाए जाने की मांग की है। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष पंडित जितेंद्र मुकद्दम ने कहा अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है जिससे देशवासियों की धार्मिक एवं सांस्कृतिक भावनाए आहत हुई है। जिसको लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने मांग की है, की प्रतिमा तोड़ने वाले दोषियों की पहचान कर कठोर कार्यवाही की जाए, एवं अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को पुनः स्थापित किया जाए ऐसी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस कमेटी ने जिला अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा।
    1
    मथुरा में कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया।
भाजपा के द्वारा बनारस में मणिकर्णिका घाट पर   अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को तोड़े जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। और जिलाधिकारी को ज्ञापन सोपा । इस दौरान पूर्व सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर ने जानकारी देते हुए बताया कि मणिकर्णिका घाट पर अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़े जाने के संबंध में कांग्रेस कमेटी के द्वारा यह प्रदर्शन किया गया है, और प्रतिमा को दोबारा बनवाए जाने की मांग की है।
कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष पंडित जितेंद्र मुकद्दम ने कहा अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है जिससे देशवासियों की धार्मिक एवं सांस्कृतिक भावनाए आहत हुई है।
जिसको लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
इस दौरान उन्होंने मांग की है, की प्रतिमा तोड़ने वाले दोषियों की पहचान कर कठोर कार्यवाही की जाए, एवं अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को पुनः स्थापित किया जाए ऐसी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस कमेटी ने  जिला अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा।
    user_Murli Thakur Reporter
    Murli Thakur Reporter
    Journalist मथुरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश•
    2 hrs ago
  • सफेद पानी लिकोरिया के लक्षण- लिकोरिया या सफेद पानी आना, महिलाओं में होने वाली एक आम समस्या है। इसमें योनि से निकला हुआ पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ, या चिपचिपा पदार्थ शामिल होता है। आयुर्वेद में इसे श्वेत प्रदर कहा जाता है। लिकोरिया के कुछ लक्षण ये हैं: 1 योनि में खुजली और जलन होना 2 शरीर में भारीपन महसूस होना 3 भूख न लगना और चक्कर आना 4 हाथ, पैर, कमर और पेडू में दर्द होना 5 पिंडली वैल्ज़ काल्व्स में बैले होना 6 जी मिचलाना और कभी-कभी उल्टी होना 7 बार-बार पेशाब करने की आवश्यकता होती है 8 शौच साफ़ नहीं होना और पेट में भारीपन होना 9 मन उदास होना और चिड़चिड़ापन महसूस होना 10 कमज़ोरी महसूस करना और आँखों के सामने अँधेरा छाना लिकोरिया की समस्या के कई कारण हो सकते हैं, जैसे: पोषण की कमी, योनि के अंदर रक्त की कमी, योनि में रक्त की कमी, ट्राइकोमोनिज्ड योनि में रक्त की कमी, योनि में रक्त की कमी। इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए सही शोधकर्ताओं के साथ-साथ स्वस्थ जीवनशैली और अच्छे हाईजीन का पालन करना चाहिए। भारतीय जड़ी बूटी परिवार GSTN 09NSJPS7026E1Z4 रजि नं. UDYAM-UP-54-0055643 कृष्णा बैद्य जी मो. 9084213215 ( लिकोरिया, सफेद पानी, लाल पानी) हमारे यहाँ पर 20 साल पुरानी लिकोरिया, सफेद पानी, लाल, पानी इलाज किया जाता है भारतीय जड़ी बूटियां के द्वारा 90 दिन की कोर्स में आप की बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है परमानेंट के लिए ऑर्डर करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें 1 महीने का मेडिसिन ₹ 999 पता - ऐंठपुरा, मावली रोड, वृन्दावन, मथुरा, उ. प्र., 281204
    1
    सफेद पानी लिकोरिया के लक्षण- लिकोरिया या सफेद पानी आना, महिलाओं में होने वाली एक आम समस्या है। इसमें योनि से निकला हुआ पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ, या चिपचिपा पदार्थ शामिल होता है। आयुर्वेद में इसे श्वेत प्रदर कहा जाता है। लिकोरिया के कुछ लक्षण ये हैं:
1 योनि में खुजली और जलन होना
2 शरीर में भारीपन महसूस होना
3 भूख न लगना और चक्कर आना
4 हाथ, पैर, कमर और पेडू में दर्द होना
5 पिंडली वैल्ज़ काल्व्स में बैले होना
6 जी मिचलाना और कभी-कभी उल्टी होना
7 बार-बार पेशाब करने की आवश्यकता होती है
8 शौच साफ़ नहीं होना और पेट में भारीपन होना
9 मन उदास होना और चिड़चिड़ापन महसूस होना
10 कमज़ोरी महसूस करना और आँखों के सामने अँधेरा छाना
लिकोरिया की समस्या के कई कारण हो सकते हैं, जैसे:
पोषण की कमी, योनि के अंदर रक्त की कमी, योनि में रक्त की कमी, ट्राइकोमोनिज्ड योनि में रक्त की कमी, योनि में रक्त की कमी।
इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए सही शोधकर्ताओं के साथ-साथ स्वस्थ जीवनशैली और अच्छे हाईजीन का पालन करना चाहिए।
भारतीय जड़ी बूटी परिवार
GSTN                      09NSJPS7026E1Z4 
रजि नं.                       UDYAM-UP-54-0055643
कृष्णा बैद्य जी                         मो. 9084213215
( लिकोरिया, सफेद पानी, लाल पानी)
हमारे यहाँ पर 20 साल पुरानी लिकोरिया, सफेद पानी, लाल, पानी इलाज किया जाता है भारतीय जड़ी बूटियां के द्वारा 90 दिन की कोर्स में आप की बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है परमानेंट के लिए ऑर्डर करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें
1 महीने का मेडिसिन ₹ 999
पता - ऐंठपुरा, मावली रोड, वृन्दावन, मथुरा, उ. प्र.,
281204
    user_Bhartiy jadi buti parivar
    Bhartiy jadi buti parivar
    मथुरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश•
    9 hrs ago
  • Post by Subhash Chand
    1
    Post by Subhash Chand
    user_Subhash Chand
    Subhash Chand
    तंतुरा, मथुरा•
    9 hrs ago
  • राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत रेफरल कैंप का हुआ आयोजन आज दिनांक 19 /1 /26 को रेफरल कैम्प बच्चों हेतु कार्यालय खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जिला चिकित्सालय डीग पर एक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत रेफरल कैंप का आयोजन किया गया कैंप में कुल 200 बच्चों का इलाज किया गया एवं दो बच्चों को उच्च संस्थान पर इलाज के लिए रेफर किया गया आज के कैंप में डॉक्टर जितेंद्र फौजदार पी एम ओ जिला अस्पताल डीग शिशु रोग डॉक्टर हेमराज गुर्जर एमडी फिजिशियन गजेंद्र पाल सिंह डॉक्टर नरेश यादव आर्थोपैडिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजेंद्र चौधरी जयप्रकाश शर्मा सहायक आयुष चिकित्सक सुरेश चंद्र लवानिया डॉक्टर प्रगीत कुमार के साथ अंशु कुमारी ज्योति उपमन राज शर्मा द्वारा सहयोग प्रदान किया गया कैंप की समाप्ति पर डॉक्टर राजीव मित्तल खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कैंप का सफल संचालन किया गया चिकित्सा एवं टीम को बधाई दी
    2
    राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत रेफरल कैंप का हुआ आयोजन आज दिनांक 19 /1 /26 को रेफरल कैम्प बच्चों हेतु  कार्यालय खंड मुख्य  चिकित्सा अधिकारी  द्वारा जिला चिकित्सालय डीग पर एक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत रेफरल कैंप का आयोजन किया गया कैंप में कुल 200 बच्चों का इलाज किया गया एवं दो बच्चों को उच्च संस्थान पर इलाज के लिए रेफर किया गया आज के कैंप में डॉक्टर जितेंद्र फौजदार पी एम ओ जिला अस्पताल डीग शिशु रोग डॉक्टर हेमराज गुर्जर एमडी फिजिशियन गजेंद्र पाल सिंह डॉक्टर नरेश यादव आर्थोपैडिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजेंद्र चौधरी  जयप्रकाश शर्मा  सहायक आयुष चिकित्सक सुरेश चंद्र लवानिया डॉक्टर प्रगीत कुमार के साथ अंशु कुमारी ज्योति उपमन राज शर्मा द्वारा सहयोग प्रदान किया गया कैंप की समाप्ति पर डॉक्टर राजीव मित्तल खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कैंप का सफल संचालन किया गया  चिकित्सा एवं टीम को बधाई दी
    user_Amardeep Sain
    Amardeep Sain
    Journalist डीग, भरतपुर, राजस्थान•
    2 hrs ago
  • मथुरा जनपद के कोसीकलां पुलिस ने एक अभियुक्त को मंडी गेट के पास से अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार
    1
    मथुरा जनपद के कोसीकलां पुलिस ने एक अभियुक्त  को मंडी गेट के पास से अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार
    user_Lokesh Garg
    Lokesh Garg
    Journalist छाता, मथुरा, उत्तर प्रदेश•
    3 hrs ago
  • जिला कलेक्ट्रेट परिसर में घोड़ापछाड़ सांप निकलने से हड़कंप मच गया। डीएम कार्यालय के सामने स्थित पार्क में सांप दिखते ही लोगों में भगदड़ मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने लाठी-डंडों से पीटकर सांप को मार डाला। घटना मथुरा रोड स्थित जिला कलेक्ट्रेट परिसर की है।
    1
    जिला कलेक्ट्रेट परिसर में घोड़ापछाड़ सांप निकलने से हड़कंप मच गया। डीएम कार्यालय के सामने स्थित पार्क में सांप दिखते ही लोगों में भगदड़ मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने लाठी-डंडों से पीटकर सांप को मार डाला। घटना मथुरा रोड स्थित जिला कलेक्ट्रेट परिसर की है।
    user_Sunil kumar
    Sunil kumar
    Journalist हाथरस, हाथरस, उत्तर प्रदेश•
    6 hrs ago
  • ध्यान 3
    1
    ध्यान 3
    user_Astro Mahavastu Expert
    Astro Mahavastu Expert
    Vastu consultant हाथरस, हाथरस, उत्तर प्रदेश•
    12 hrs ago
  • नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व 52 हजार रुपए का अर्थदंड मथुरा। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट माननीय जज संतोष कुमार त्रिपाठी की अदालत ने सोमवार को नाबालिग से बलात्कार के आरोप में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 55 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि है मथुरा जिले के थाना फरह में अभियुक्त अजय उर्फ मरुआ के विरुद्ध अपराध संख्या 257/2023 376,504,506, भा.दंड.सं.ब 3/4 पोक्सो एक्ट में 17,8,2023 यह अभियोग पंजीकृत किया गया था है। थाना फरह क्षेत्र की एक किशोरी के साथ यह घटना घटित हुई थी। किशोरी की मां ने अपनी तहरीर में कहा कि मेरी 14 वर्षीय बेटी की तबीयत खराब थी उसने जब उसे दिखाया गया तो उनके पैरों से जमीन खिसक गई बेटी गर्भवती थी जब बेटी से पूछा तो वह डरी हुई थी फिर उसने बताया कि उसने बताया कि गांव का ही अजय उर्फ मरुआ पिछले कई महीने से उसके साथ गलत काम कर रहा है जब पिता के मां-बाप अजय उर्फ मरुआ के पास गए तो उसने कहा कि दो चार हजार ले लो और बेटी के पेट की सफाई करा दो जब उन्होंने और कुछ और कहना चाहा तो उसने जान से मारने की धमकी दी धमकाया भाग जाओ यहां से , इस मामले में थाना फरह में तहरीर दीगई थी, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया। इसमें उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इधर, किशोरी ने अपने बयानों में इस उपरोक्त बातों की पुष्टी की, सोमवार को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट के जज संतोष कुमार त्रिपाठी ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त अजय उर्फ मरुआ को सत्र वाद संख्या-1582/2023 में अन्तर्गत धारा 376 भारतीय दंड संहिता समकक्ष धारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा - 6 के अपराध में भारतीय दण्ड संहिता के अपराध हेतु आजीवन कारावास इसका अभिप्राय प्राकृत जीवन काल के लिए है के दंड से दंडित किया गया है तथा मुवकिल पचास हजार का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है अर्थ दंड जमा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारागार भुगतेगा। दोषी मरुआ को धारा 506 में 2 वर्ष के सक्षम कारावास और मुवलिग को रु 5000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा-4 में आजीवन कारावास (उसके शेष प्राकृत जीवन काल तक) तथा पचास हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न देने पर अभियुक्त अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। दंड की आदी धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। --------
    2
    नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व 52 हजार रुपए का अर्थदंड
मथुरा। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट माननीय जज संतोष कुमार त्रिपाठी की अदालत ने सोमवार को नाबालिग से बलात्कार के आरोप में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 55 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि है मथुरा जिले के थाना फरह में अभियुक्त अजय उर्फ मरुआ के विरुद्ध अपराध संख्या 257/2023 376,504,506, भा.दंड.सं.ब 3/4 पोक्सो एक्ट में 17,8,2023 यह अभियोग पंजीकृत किया गया था है।  थाना फरह क्षेत्र की एक किशोरी के साथ यह घटना घटित हुई थी। किशोरी की मां ने अपनी तहरीर में कहा कि मेरी 14 वर्षीय बेटी की तबीयत खराब थी उसने जब उसे दिखाया गया तो उनके पैरों से जमीन खिसक गई बेटी गर्भवती थी जब बेटी से पूछा तो वह डरी हुई थी फिर उसने बताया कि उसने बताया कि गांव का ही अजय उर्फ मरुआ पिछले कई महीने से उसके साथ गलत काम कर रहा है जब पिता के मां-बाप अजय उर्फ मरुआ के पास गए तो उसने कहा कि दो चार हजार ले लो और बेटी के पेट की सफाई करा दो जब उन्होंने और कुछ और कहना चाहा तो उसने जान से मारने की धमकी दी धमकाया भाग जाओ यहां से , इस मामले में थाना फरह में तहरीर दीगई थी, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ  मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद  पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया। इसमें उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इधर, किशोरी ने अपने बयानों में इस उपरोक्त बातों की पुष्टी की,
सोमवार को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट के जज संतोष कुमार त्रिपाठी ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त अजय उर्फ मरुआ को सत्र वाद संख्या-1582/2023 में अन्तर्गत धारा 376 भारतीय दंड संहिता समकक्ष धारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा - 6 के अपराध में भारतीय दण्ड संहिता के अपराध हेतु आजीवन कारावास इसका अभिप्राय प्राकृत जीवन काल के लिए है के दंड से दंडित किया गया है तथा मुवकिल पचास हजार का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है अर्थ दंड जमा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारागार भुगतेगा।
दोषी मरुआ को धारा 506 में 2 वर्ष के सक्षम कारावास और मुवलिग को रु 5000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया है।
पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा-4 में आजीवन कारावास (उसके शेष प्राकृत जीवन काल तक) तथा पचास हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न देने पर अभियुक्त अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। दंड की आदी धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।
--------
    user_Murli Thakur Reporter
    Murli Thakur Reporter
    Journalist मथुरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश•
    2 hrs ago
View latest news on Shuru App
Download_Android
  • Terms & Conditions
  • Career
  • Privacy Policy
  • Blogs
Shuru, a product of Close App Private Limited.