*पत्रकारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी* *पत्रकार को कवरेज से रोकना गंभीर अपराध है* सभी साथी ध्यान दें - 1 जुलाई 2024 से IPC खत्म हो चुकी है, अब पूरे देश में *BNS - भारतीय न्याय संहिता 2023* लागू है। यदि कोई आपको खबर कवरेज, फोटो/वीडियो बनाने से रोकता है, धमकाता है तो ये धाराएं लगेंगी - *1. कवरेज से रोकने / बाधा डालने पर :-* - *BNS 126 -* सदोष अवरोध (रास्ता रोकना, कैमरा पकड़ना) - *BNS 127 -* सदोष परिरोध - *BNS 221 -* लोक सेवक को कर्तव्य से रोकना (पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है) *2. कैमरा तोड़ना / वीडियो डिलीट कराना / माइक छीनना :-* - *BNS 324 -* रिष्टि / संपत्ति को नुकसान (5 साल तक सजा) - *BNS 303 / 306 -* चोरी / लूट - *BNS 316 -* आपराधिक न्यास भंग *3. गाली-गलौज, धमकाने और मारपीट करने पर :-* - *BNS 351(1)(2)(3) -* आपराधिक धमकी (2 से 7 साल तक सजा) - *BNS 352 -* शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना - *BNS 115(2) -* स्वेच्छा से चोट पहुंचाना - *BNS 117 -* गंभीर चोट *4. सबसे मजबूत धाराएं :-* - *BNS 308(2) -* जबरन वसूली (खबर रोकने के लिए धमकाना) - *IT Act 66E + 67 -* जबरदस्ती फोटो/वीडियो डिलीट कराना *FIR में क्या लिखवाएं ?* "मैं .......... समाचार पत्र/चैनल का .......... क्षेत्र का पत्रकार हूं। मैं जनहित में खबर का कवरेज कर रहा था, तभी आरोपी .......... ने मुझे कवरेज करने से रोका, मेरे साथ गाली-गलौज, धमकी और हाथापाई की तथा मेरा कैमरा तोड़ने / वीडियो डिलीट कराने का प्रयास किया। आरोपी पर BNS की धारा 126, 351, 324, 352 के तहत सख्त कार्रवाई की जाए।" *सभी पत्रकार साथी इस मैसेज को अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि हर पत्रकार को अपना कानूनी अधिकार पता चल सके।* पत्रकार एकता जिंदाबाद। *पत्रकारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी* *पत्रकार को कवरेज से रोकना गंभीर अपराध है* सभी साथी ध्यान दें - 1 जुलाई 2024 से IPC खत्म हो चुकी है, अब पूरे देश में *BNS - भारतीय न्याय संहिता 2023* लागू है। यदि कोई आपको खबर कवरेज, फोटो/वीडियो बनाने से रोकता है, धमकाता है तो ये धाराएं लगेंगी - *1. कवरेज से रोकने / बाधा डालने पर :-* - *BNS 126 -* सदोष अवरोध (रास्ता रोकना, कैमरा पकड़ना) - *BNS 127 -* सदोष परिरोध - *BNS 221 -* लोक सेवक को कर्तव्य से रोकना (पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है) *2. कैमरा तोड़ना / वीडियो डिलीट कराना / माइक छीनना :-* - *BNS 324 -* रिष्टि / संपत्ति को नुकसान (5 साल तक सजा) - *BNS 303 / 306 -* चोरी / लूट - *BNS 316 -* आपराधिक न्यास भंग *3. गाली-गलौज, धमकाने और मारपीट करने पर :-* - *BNS 351(1)(2)(3) -* आपराधिक धमकी (2 से 7 साल तक सजा) - *BNS 352 -* शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना - *BNS 115(2) -* स्वेच्छा से चोट पहुंचाना - *BNS 117 -* गंभीर चोट *4. सबसे मजबूत धाराएं :-* - *BNS 308(2) -* जबरन वसूली (खबर रोकने के लिए धमकाना) - *IT Act 66E + 67 -* जबरदस्ती फोटो/वीडियो डिलीट कराना *FIR में क्या लिखवाएं ?* "मैं .......... समाचार पत्र/चैनल का .......... क्षेत्र का पत्रकार हूं। मैं जनहित में खबर का कवरेज कर रहा था, तभी आरोपी .......... ने मुझे कवरेज करने से रोका, मेरे साथ गाली-गलौज, धमकी और हाथापाई की तथा मेरा कैमरा तोड़ने / वीडियो डिलीट कराने का प्रयास किया। आरोपी पर BNS की धारा 126, 351, 324, 352 के तहत सख्त कार्रवाई की जाए।" *सभी पत्रकार साथी इस मैसेज को अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि हर पत्रकार को अपना कानूनी अधिकार पता चल सके।* पत्रकार एकता जिंदाबाद।
*पत्रकारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी* *पत्रकार को कवरेज से रोकना गंभीर अपराध है* सभी साथी ध्यान दें - 1 जुलाई 2024 से IPC खत्म हो चुकी है, अब पूरे देश में *BNS - भारतीय न्याय संहिता 2023* लागू है। यदि कोई आपको खबर कवरेज, फोटो/वीडियो बनाने से रोकता है, धमकाता है तो ये धाराएं लगेंगी - *1. कवरेज से रोकने / बाधा डालने पर :-* - *BNS 126 -* सदोष अवरोध (रास्ता रोकना, कैमरा पकड़ना) - *BNS 127 -* सदोष परिरोध - *BNS 221 -* लोक सेवक को कर्तव्य से रोकना (पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है) *2. कैमरा तोड़ना / वीडियो डिलीट कराना / माइक छीनना :-* - *BNS 324 -* रिष्टि / संपत्ति को नुकसान (5 साल तक सजा) - *BNS 303 / 306 -* चोरी / लूट - *BNS 316 -* आपराधिक न्यास भंग *3. गाली-गलौज, धमकाने और मारपीट करने पर :-* - *BNS 351(1)(2)(3) -* आपराधिक धमकी (2 से 7 साल तक सजा) - *BNS 352 -* शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना - *BNS 115(2) -* स्वेच्छा से चोट पहुंचाना - *BNS 117 -* गंभीर चोट *4. सबसे मजबूत धाराएं :-* - *BNS 308(2) -* जबरन वसूली (खबर रोकने के लिए धमकाना) - *IT Act 66E + 67 -* जबरदस्ती फोटो/वीडियो डिलीट कराना *FIR में क्या लिखवाएं ?* "मैं .......... समाचार पत्र/चैनल का .......... क्षेत्र का पत्रकार हूं। मैं जनहित में खबर का कवरेज कर रहा था, तभी आरोपी .......... ने मुझे कवरेज करने से रोका, मेरे साथ गाली-गलौज, धमकी और हाथापाई की तथा मेरा कैमरा तोड़ने / वीडियो डिलीट कराने का प्रयास किया। आरोपी पर BNS की धारा 126, 351, 324, 352 के तहत सख्त कार्रवाई की जाए।" *सभी पत्रकार साथी इस मैसेज को अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि हर पत्रकार को अपना कानूनी अधिकार पता चल सके।* पत्रकार एकता जिंदाबाद। *पत्रकारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी* *पत्रकार को कवरेज से रोकना गंभीर अपराध है* सभी साथी ध्यान दें - 1 जुलाई 2024 से IPC खत्म हो चुकी है, अब पूरे देश में *BNS - भारतीय न्याय संहिता 2023* लागू है। यदि कोई आपको खबर कवरेज, फोटो/वीडियो बनाने से रोकता है, धमकाता है तो ये धाराएं लगेंगी - *1. कवरेज से रोकने / बाधा डालने पर :-* - *BNS 126 -* सदोष अवरोध (रास्ता रोकना, कैमरा पकड़ना) - *BNS 127 -* सदोष परिरोध - *BNS 221 -* लोक सेवक को कर्तव्य से रोकना (पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है) *2. कैमरा तोड़ना / वीडियो डिलीट कराना / माइक छीनना :-* - *BNS 324 -* रिष्टि / संपत्ति को नुकसान (5 साल तक सजा) - *BNS 303 / 306 -* चोरी / लूट - *BNS 316 -* आपराधिक न्यास भंग *3. गाली-गलौज, धमकाने और मारपीट करने पर :-* - *BNS 351(1)(2)(3) -* आपराधिक धमकी (2 से 7 साल तक सजा) - *BNS 352 -* शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना - *BNS 115(2) -* स्वेच्छा से चोट पहुंचाना - *BNS 117 -* गंभीर चोट *4. सबसे मजबूत धाराएं :-* - *BNS 308(2) -* जबरन वसूली (खबर रोकने के लिए धमकाना) - *IT Act 66E + 67 -* जबरदस्ती फोटो/वीडियो डिलीट कराना *FIR में क्या लिखवाएं ?* "मैं .......... समाचार पत्र/चैनल का .......... क्षेत्र का पत्रकार हूं। मैं जनहित में खबर का कवरेज कर रहा था, तभी आरोपी .......... ने मुझे कवरेज करने से रोका, मेरे साथ गाली-गलौज, धमकी और हाथापाई की तथा मेरा कैमरा तोड़ने / वीडियो डिलीट कराने का प्रयास किया। आरोपी पर BNS की धारा 126, 351, 324, 352 के तहत सख्त कार्रवाई की जाए।" *सभी पत्रकार साथी इस मैसेज को अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि हर पत्रकार को अपना कानूनी अधिकार पता चल सके।* पत्रकार एकता जिंदाबाद।
- बहराइच-: डीएम राजेश पांडे ने किया मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण,,,,मरीजों और तीमारदारों को मिल रही सुविधाओं की ली जानकारी,,,,,जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने महर्षि बालार्क चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर चिकित्सकों व स्टाफ की उपलब्धता, दवाओं की उपलब्धता, भवन व परिसर की साफ-सफाई, औषधि वितरण काउण्टर, पंजीकरण काउण्टर, ओपीडी, पोषण पुनर्वास केन्द्र, इमरजेन्सी वार्ड, चिल्ड्रेन वार्ड इत्यादि का निरीक्षण कर मरीज़ों व उनके तीमारदारों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। पंजीकरण काउण्टर के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी श्री पाण्डेय को बताया गया कि अब तक 260 पर्चे बनाये गये हैं। डीएम ने निर्देश दिया कि तीमारदारों की सुविधा के लिए बेन्चों की संख्या को बढ़ाया जाय तथा पर्याप्त प्रकाश व अन्य व्यवस्थाआंें को बेहतर से बेहतर किया जाय जिससे मरीज़ों के साथ आने वाले तीमारदारों को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाये। ओ.पी.डी. के निरीक्षण के दौरान गया #official_qadri_news_ #loqnews_new #live_official_qadri_news_ #nanpara #bahraichnews #nanparanews #UPNews बहराइच-: डीएम राजेश पांडे ने किया मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण,,,,मरीजों और तीमारदारों को मिल रही सुविधाओं की ली जानकारी,,,,,जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने महर्षि बालार्क चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर चिकित्सकों व स्टाफ की उपलब्धता, दवाओं की उपलब्धता, भवन व परिसर की साफ-सफाई, औषधि वितरण काउण्टर, पंजीकरण काउण्टर, ओपीडी, पोषण पुनर्वास केन्द्र, इमरजेन्सी वार्ड, चिल्ड्रेन वार्ड इत्यादि का निरीक्षण कर मरीज़ों व उनके तीमारदारों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। पंजीकरण काउण्टर के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी श्री पाण्डेय को बताया गया कि अब तक 260 पर्चे बनाये गये हैं। डीएम ने निर्देश दिया कि तीमारदारों की सुविधा के लिए बेन्चों की संख्या को बढ़ाया जाय तथा पर्याप्त प्रकाश व अन्य व्यवस्थाआंें को बेहतर से बेहतर किया जाय जिससे मरीज़ों के साथ आने वाले तीमारदारों को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाये। ओ.पी.डी. के निरीक्षण के दौरान गया #official_qadri_news_ #loqnews_new #live_official_qadri_news_ #nanpara #bahraichnews #nanparanews #UPNews1
- नेशनल हाईवे किनारे युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप बरखुरद्वारापुर में एसआर मैरिज लॉन के सामने मिला शव, फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगी मौत की वजह, पुलिस ने शुरू की सभी पहलुओं पर जांच कैसरगंज (बहराइच)। कैसरगंज थाना क्षेत्र के बरखुरद्वारापुर गांव में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब नेशनल हाईवे के किनारे एसआर मैरिज लॉन के सामने मिंटू ब्रेकफील्ड की ओर जाने वाले रास्ते पर एक युवक का शव पड़ा मिला। सड़क किनारे शव मिलने की सूचना कुछ ही देर में आसपास के गांवों में फैल गई। देखते ही देखते घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही कैसरगंज पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी। मृतक की पहचान जीवन लाल उर्फ बबलू (35) पुत्र पुत्ती लाल, निवासी बरखुरद्वारापुर के रूप में हुई है। शव मिलने की घटना के बाद परिवार में भी कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं घटना को लेकर ग्रामीणों में भी तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मृतक के पिता की ओर से पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार, सोमवार को ससुराल पक्ष के लोग मृतक की पत्नी को अपने साथ ले जा रहे थे। इसी दौरान कथित रूप से जान से मारने की धमकी दिए जाने की बात सामने आई है। हालांकि इस संबंध में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों की जांच की जा रही है। शव मिलने की सूचना पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। संयुक्त टीम ने मौके का बारीकी से निरीक्षण किया और घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी घटना के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बहराइच स्थित मर्चरी हाउस भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका स्पष्ट पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल पुलिस किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रही है और घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी डीके श्रीवास्तव एवं थाना प्रभारी राजकुमार पांडेय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही उपलब्ध तथ्यों और बयानों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है, जबकि पुलिस ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने और जांच पूरी होने तक तथ्यों के आधार पर ही बात करने की अपील की है।4
- जर्जर तार बना जंजाल, ब्लास्ट के बाद निकला आग का गोला सप्लाई ठप होने से ग्रामीण परेशान, एसडीओ से तार बदलवाने की मांग बहराइच। शिवपुर ब्लॉक क्षेत्र के बरदहा बाजार में सोमवार रात ट्रांसफार्मर से आपूर्ति के लिए गए जर्जर विद्युत तार में अचानक ब्लास्ट हो गया। तार से आग का गोला निकलता देख कस्बावासियों में अफरा-तफरी मच गई। कुछ देर बाद तार जल जाने से विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे स्थानीय लोगों ने एसडीओ विद्युत को शिकायती पत्र भेजकर जर्जर तार बदलवाने और विद्युत आपूर्ति बहाल कराने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि जर्जर तारों के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।4
- कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग में दो अलग-अलग अभियानों में दो मगरमच्छों का सुरक्षित रेस्क्यू,,,, कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग में दो अलग-अलग अभियानों में दो मगरमच्छों का सुरक्षित रेस्क्यू,,,, कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग की वन विभाग टीम ने आज दो अलग-अलग घटनाओं में रिहाइशी इलाकों से दो मगरमच्छों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ दिया है। 1. ककरहा रेंज (पैरुआ गांव): आज तड़के लगभग 3:45 बजे पैरुआ गांव में एक घर के अंदर मगरमच्छ घुसने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और सुबह 5:30 बजे तक मगरमच्छ को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। तत्पश्चात उसे भीऊरवीर घाट नहर में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया गया। 2. मोतीपुर रेंज (मिहीपुरवा नगर पंचायत): मिहीपुरवा नगर पंचायत के घनी आबादी वाले क्षेत्र में मगरमच्छ के भटक कर आ जाने की शिकायतें मिलने के बाद, वन विभाग द्वारा तीन दिन पूर्व एक मगरमच्छ पकड़ने का पिंजरा (crocodile trapping cage) लगाया गया था। आज 15 सितंबर की सुबह मगरमच्छ पिंजरे में सुरक्षित रूप से कैद हो गया, जिसे बाद में उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। जनहित में अपील एवं सुरक्षा सलाह बाढ़ के मौसम के कारण जलस्तर बढ़ने से मगरमच्छ अक्सर भटक कर ग्रामीण और शहरी रिहाइशी इलाकों में पहुंच रहे हैं। वन विभाग समस्त नागरिकों से निम्नलिखित सावधानियां बरतने की अपील करता है: 1. जल निकायों से दूर रहें: बाढ़ के पानी, जलमग्न रास्तों और नदी-नालों के किनारे जाने से बचें। 2. सतर्कता बरतें: मवेशियों और पालतू जानवरों को पानी के स्रोतों के पास न जाने दें। 3. तत्काल सूचना दें: मगरमच्छ दिखने पर उसे छेड़ने या पकड़ने का प्रयास बिल्कुल न करें। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत वन विभाग से संपर्क करें।2
- 🚨 ब्रेकिंग न्यूज़ | बहराइच 🚨 NDPS एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, रुपईडीहा पुलिस को मिली बड़ी सफलता बहराइच। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना रुपईडीहा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त राम जी सोनी (35 वर्ष) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, 7 सितंबर 2026 को रुपईडीहा पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने दशहरा बाग क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 116 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की थी। मामले में थाना रुपईडीहा में मु0अ0सं0 237/2026, धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मुकदमे में वांछित अभियुक्त राम जी सोनी को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रामदूत कलाथ स्टोर के पास, स्टेशन रोड, कस्बा रुपईडीहा से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ रुपईडीहा थाने में पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। यह कार्रवाई एसपी बहराइच विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में एएसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी, सीओ नानपारा चित्रांशु गौतम के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक रुपईडीहा हरेन्द्र कुमार मिश्र के नेतृत्व में की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद उसे न्यायालय भेज दिया गया रिपोर्ट राजू खान पत्रकार जिला संवाददाता बहराइच1
- मानव स्वास्थ के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं मिलेट्स उत्पाद: डीएम मिलेट्स स्टोर का डीएम ने किया निरीक्षण,,,,, बहराइच जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने उप कृषि निदेशक विनय कुमार वर्मा व जिला उद्यान अधिकारी दिनेश चौधरी के साथ किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय के निकट महाराणा प्रताप चौक पर उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम द्वारा वित्तपोषित मिलेट्स स्टोर का निरीक्षण किया। मिलेट्स स्टोर पहुंचने पर संचालक श्रीमती पूनम सिंह ने पुष्पगुच्छ भेंट का डीएम का स्वागत किया तथा स्टोर पर उपलब्ध उत्पादों के बारे में जानकारी प्रदान की। उल्लेखनीय है कि माह जुलाई में ग्राम बेड़नापुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा मिलेट्स स्टोर को अनुदान के रूप में रू. 20 लाख की धनराशि का डेमो चेक प्रदान किया गया था। मिलेट्स स्टोर के निरीक्षण के दौरान उप कृषि निदेशक श्री वर्मा ने बताया कि आमजनमानस तक जनपद के किसानों द्वारा उत्पादित मिलेट्स उत्पादों जैसे चना, ज्वार, बाजरा, कोदो, सांवा, रागी, कुटकी, मक्का, शुद्ध तेल, घी, बेसन, आंटा इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु मिलेट्स स्टोर की स्थापना की गई है। उन्होंने बताया कि मिलेट्स स्टोर स्थापित होने से जिले के उपभोक्ताओं को सुगमता के साथ मिलेट्स उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे। श्री वर्मा ने बताया कि मानव स्वास्थ्य के लिए मिलेट्स उत्पाद अत्यन्त उपयोगी हैं। मानव स्वास्थ के लिए श्री अन्न की उपयोगिता को देखते हुए जिलाधिकारी श्री पाण्डेय ने निर्देश दिया कि आमजनमानस विशेषकर आज की युवा पीढ़ी को रोज़मर्रा की जिन्दगी में फास्ट फूड के स्थान श्री अन्न का उपयोग करने हेतु प्रेरित किया जाय।4