औरैया मर्डर केस: पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक समेत 10 दोषियों को सजा औरैया शहर के पंचमुखी हनुमान मंदिर की जमीन विवाद में हुए चर्चित डबल मर्डर केस का बुधवार को फैसला आ गया। अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी चचेरी बहन सुधा चौबे की दिन दहाड़े मंदिर परिसर में गोली मारकर हत्या करने के मामले में माननीय न्यायालय ने पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक समेत कुल 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी दोषियों पर पचास-पचास हजार रुपए के अर्थदंड का आदेश भी दिया गया है। फैसले को देखते हुए न्यायालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा और पुलिस के आलाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक इस समय आगरा जेल में बंद हैं। गौरतलब है कि पन्द्रह मार्च दो हजार बीस को पंचमुखी मंदिर परिसर में मंजुल चौबे और सुधा चौबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में कमलेश पाठक, उनके परिवारीजन और साथियों पर आरोप लगे थे। करीब छह साल पांच महीने चली सुनवाई और गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने सभी दस दोषियों को सजा सुनाई। फैसले के बाद कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। न्यायालय से सजा का फैसला आने के बाद वादी पक्ष में खुशी की लहर देखी गई। पीड़ित परिवार ने माननीय न्यायालय के साथ-साथ सभी अधिवक्ताओं, पुलिस और पुलिस प्रशासन का आभार जताया है।
औरैया मर्डर केस: पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक समेत 10 दोषियों को सजा औरैया शहर के पंचमुखी हनुमान मंदिर की जमीन विवाद में हुए चर्चित डबल मर्डर केस का बुधवार को फैसला आ गया। अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी चचेरी बहन सुधा चौबे की दिन दहाड़े मंदिर परिसर में गोली मारकर हत्या करने के मामले में माननीय न्यायालय ने पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक समेत कुल 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी दोषियों पर पचास-पचास हजार रुपए के अर्थदंड का आदेश भी दिया गया है। फैसले को देखते हुए न्यायालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा और पुलिस के आलाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक इस समय आगरा जेल में बंद हैं। गौरतलब है कि पन्द्रह मार्च दो हजार बीस को पंचमुखी मंदिर परिसर में मंजुल चौबे और सुधा चौबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में कमलेश पाठक, उनके परिवारीजन और साथियों पर आरोप लगे थे। करीब छह साल पांच महीने चली सुनवाई और गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने सभी दस दोषियों को सजा सुनाई। फैसले के बाद कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। न्यायालय से सजा का फैसला आने के बाद वादी पक्ष में खुशी की लहर देखी गई। पीड़ित परिवार ने माननीय न्यायालय के साथ-साथ सभी अधिवक्ताओं, पुलिस और पुलिस प्रशासन का आभार जताया है।
- औरैया मर्डर केस: पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक समेत 10 दोषियों को सजा औरैया शहर के पंचमुखी हनुमान मंदिर की जमीन विवाद में हुए चर्चित डबल मर्डर केस का बुधवार को फैसला आ गया। अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी चचेरी बहन सुधा चौबे की दिन दहाड़े मंदिर परिसर में गोली मारकर हत्या करने के मामले में माननीय न्यायालय ने पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक समेत कुल 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी दोषियों पर पचास-पचास हजार रुपए के अर्थदंड का आदेश भी दिया गया है। फैसले को देखते हुए न्यायालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा और पुलिस के आलाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक इस समय आगरा जेल में बंद हैं। गौरतलब है कि पन्द्रह मार्च दो हजार बीस को पंचमुखी मंदिर परिसर में मंजुल चौबे और सुधा चौबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में कमलेश पाठक, उनके परिवारीजन और साथियों पर आरोप लगे थे। करीब छह साल पांच महीने चली सुनवाई और गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने सभी दस दोषियों को सजा सुनाई। फैसले के बाद कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। न्यायालय से सजा का फैसला आने के बाद वादी पक्ष में खुशी की लहर देखी गई। पीड़ित परिवार ने माननीय न्यायालय के साथ-साथ सभी अधिवक्ताओं, पुलिस और पुलिस प्रशासन का आभार जताया है।1
- 15 मार्च 2020 को पंचमुखी मंदिर परिसर में अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी चचेरी बहन सुधा चौबे की हत्या हुई थी। *ब्रेकिंग न्यूज़ | औरैया* पंचमुखी मंदिर डबल मर्डर केस में बड़ा फैसला औरैया जिला एवं सत्र न्यायालय ने पूर्व सपा MLC कमलेश पाठक समेत 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। 15 मार्च 2020 को पंचमुखी मंदिर परिसर में अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी चचेरी बहन सुधा चौबे की हत्या हुई थी। करीब 6 साल 5 महीने, 900 से अधिक तारीखों और 72 गवाहों के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। फैसले के दौरान कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा रही।1
- औरैया जिला एवं सत्र न्यायालय में पंचमुखी मंदिर डबल मर्डर केस का फैसला सुनाया गया। पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक समेत 10 दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जमानत पर बाहर चल रहे सरकारी गनर को हिरासत में लेकर भेजा गया जेल। 15 मार्च 2020 को पंचमुखी मंदिर परिसर में अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी चचेरी बहन सुधा चौबे की हत्या हुई थी। करीब छह साल पांच महीने से चल रहे मुकदमे में 900 से अधिक तारीखों के बाद फैसला आया। मामले में 72 गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने सभी 10 दोषियों को सजा सुनाई। फैसले के बाद सुरक्षा को लेकर कोर्ट परिसर में पुलिस का कड़ा पहरा रहा। बाइट- अभिषेक कुमार मिश्रा DGC CRIME औरैया जिला एवं सत्र न्यायालय में पंचमुखी मंदिर डबल मर्डर केस का फैसला सुनाया गया। पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक समेत 10 दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जमानत पर बाहर चल रहे सरकारी गनर को हिरासत में लेकर भेजा गया जेल। 15 मार्च 2020 को पंचमुखी मंदिर परिसर में अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी चचेरी बहन सुधा चौबे की हत्या हुई थी। करीब छह साल पांच महीने से चल रहे मुकदमे में 900 से अधिक तारीखों के बाद फैसला आया। मामले में 72 गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने सभी 10 दोषियों को सजा सुनाई। फैसले के बाद सुरक्षा को लेकर कोर्ट परिसर में पुलिस का कड़ा पहरा रहा। बाइट- अभिषेक कुमार मिश्रा DGC CRIME2
- वर्तमान भाजपा सरकार ग्रामीणों कब अनेक मूलभूत समस्याओं का समाधान नही कर पा रही है- सपा जिलाध्यक्ष1
- औरैया :आगरा जेल से कड़ी सुरक्षा में औरैया कोर्ट लाये गए पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक व दो अन्य लोग औरैया :आगरा जेल से कड़ी सुरक्षा में औरैया कोर्ट लाये गए पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक व दो अन्य लोग । अधिवक्ता मंजुल चौबे व उनकी बहन के हत्या के मामले में कोर्ट में आज आना है फैसला । भारी सुरक्षा के साथ औरैया न्यायालय में पहुंचे कमलेश पाठक। 15 मार्च 2020 को शहर के नारायणपुर स्थित पंचमुखी मंदिर में गोली मारकर की गई थी अधिवक्ता और उसकी बहन की हत्या । औरैया कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर स्थित पंचमुखी मंदिर का मामला1
- औरैया ब्यूरो रिपोर्ट औरैया में वकील मंजुल चौबे और उनकी टीचर बहन की हत्या के मामले में सपा के पूर्व MLC कमलेश पाठक समेत 10 आरोपियों को दोषी करार दिया गया।1
- कांधी चौकी के सामने आवारा मवेशी से टकराकर बाइक सवार मां-बेटा गंभीर घायल, CHC में कराया गया भर्ती सिकंदरा क्षेत्र में कांधी चौकी के सामने बुधवार रात करीब 9:30 बजे नेशनल हाईवे पर आवारा मवेशी से टकराकर बाइक सवार मां-बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद दोनों घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरा में भर्ती कराया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉ. पूजा गोयल ने उपचार शुरू किया। जानकारी के मुताबिक औरैया जनपद के मर्दाना गांव निवासी आशीष कुमार अपनी मां संजू देवी के साथ बाइक से कानपुर जा रहे थे। जैसे ही दोनों कांधी चौकी के सामने नेशनल हाईवे पर पहुंचे, तभी अचानक सड़क पर आवारा मवेशी आ गया। बाइक मवेशी से टकरा गई, जिससे अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। हादसे में आशीष कुमार और उनकी मां संजू देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना की सूचना मिलने पर नेशनल हाईवे की एंबुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरा में भर्ती कराया। अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉ. पूजा गोयल ने दोनों का उपचार शुरू किया।1
- *थाना दिबियापुर पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 01 अभियुक्त को 06 किग्रा गांजा सहित किया गया गिरफ्तार-* *कार्यवाही-* श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र,कानपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियो पर नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक औरैया के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक औरैया व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 19.08.2026 को थाना दिबियापुर पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 01 अभियुक्त को 06 किग्रा गांजा सहित किया गया गिरफ्तार- घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 18/19.08.2026 को थाना दिबियापुर पुलिस टीम रात्रि चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग के दौरान थाना क्षेत्र में मामूर थी कि औरैया की ओर से एक मोटर साइकिल तेजी से आती दिखायी दी,कि मोटर साइकिल पर सवार व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया तो पुलिस टीम को देखकर अचानक स्वयं को घिरता देख सकपका गया, भागने का मौका दिये बगैर पुलिस टीम द्वारा मोटर साइकिल पर सवार व्यक्ति को एक बारगी दबिश देकर मौके पर ही पकड़ लिया । अभियुक्त के कब्जे से बरामद गांजे का वजन 06 किलो निकला अभियुक्त को समय 01.05 बजे हिरासत पुलिस लिया गया जिसके सम्बंध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 329/26 धारा 8/20 एनडीपीएस पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार शुदा अभियुक्त को सम्बन्धित न्यायालय समक्ष पेश किया गया । *गिरफ्तार अभियुक्त विवरण-* राज पुत्र राम सिंह गिहार निवासी मोहल्ला नारायनपुर कंजड बस्ती थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया उम्र करीब 35 वर्ष । *अपराधिक इतिहास-* आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है । *बरामदगी-* 1.छ किग्रा गांजा कीमत (लगभग 66,000) 2.एक मोटर साइकिल (घटना में प्रयुक्त) *गिरफ्तारी करने वाली टीम-* 1.क्षेत्राधिकारी बिधूना पृथ्युशश्य पुनीत मिश्रा 2.उ0नि0 अरुण कुमार थाना दिबियापुर जनपद औरैया । 3.उ0नि0 उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा 4.हे0का0 32 गौरव सिंह 5.का0 1031 जीवन सिंह 6.का0 1214 शशिकान्त1