ऑपरेशन कन्विक्शन में बड़ी कामयाबी – 2010 हत्याकांड में सभी दोषियों को उम्रकैद उत्तर प्रदेश में चल रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बरेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2010 के बहुचर्चित हत्याकांड में आज, 18 फरवरी 2026 को अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई है। मामला थाना बारादरी क्षेत्र से जुड़ा है। शिकायतकर्ता के अनुसार, बेटी की शादी तय होने के बाद 55 हजार रुपये लौटाने के विवाद में आरोपियों ने घर पर हमला कर दिया था और उनके भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पहले ही दो आरोपियों को सजा सुनाई जा चुकी थी। अब शेष तीन आरोपियों — धर्मपाल, नरेंद्रपाल सिंह और गोपी — को भी अदालत ने धारा 302/149 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अन्य धाराओं में अलग-अलग कारावास और कुल 54 हजार 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस सजा दिलाने में एसपी साउथ एवं नोडल अधिकारी ऑपरेशन कन्विक्शन सुश्री अंशिका वर्मा सहित पुलिस और अभियोजन टीम की अहम भूमिका रही। ⚖️ 16 साल बाद पीड़ित परिवार को मिला न्याय।
ऑपरेशन कन्विक्शन में बड़ी कामयाबी – 2010 हत्याकांड में सभी दोषियों को उम्रकैद उत्तर प्रदेश में चल रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बरेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2010 के बहुचर्चित हत्याकांड में आज, 18 फरवरी 2026 को अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई है। मामला थाना बारादरी क्षेत्र से जुड़ा है। शिकायतकर्ता के अनुसार, बेटी की शादी तय होने के बाद 55 हजार रुपये लौटाने के विवाद में आरोपियों ने घर पर हमला कर दिया था और उनके भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पहले ही दो आरोपियों को सजा सुनाई जा चुकी थी। अब शेष तीन आरोपियों — धर्मपाल, नरेंद्रपाल सिंह और गोपी — को भी अदालत ने धारा 302/149 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अन्य धाराओं में अलग-अलग कारावास और कुल 54 हजार 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस सजा दिलाने में एसपी साउथ एवं नोडल अधिकारी ऑपरेशन कन्विक्शन सुश्री अंशिका वर्मा सहित पुलिस और अभियोजन टीम की अहम भूमिका रही। ⚖️ 16 साल बाद पीड़ित परिवार को मिला न्याय।
- उत्तर प्रदेश में चल रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बरेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2010 के बहुचर्चित हत्याकांड में आज, 18 फरवरी 2026 को अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई है। मामला थाना बारादरी क्षेत्र से जुड़ा है। शिकायतकर्ता के अनुसार, बेटी की शादी तय होने के बाद 55 हजार रुपये लौटाने के विवाद में आरोपियों ने घर पर हमला कर दिया था और उनके भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पहले ही दो आरोपियों को सजा सुनाई जा चुकी थी। अब शेष तीन आरोपियों — धर्मपाल, नरेंद्रपाल सिंह और गोपी — को भी अदालत ने धारा 302/149 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अन्य धाराओं में अलग-अलग कारावास और कुल 54 हजार 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस सजा दिलाने में एसपी साउथ एवं नोडल अधिकारी ऑपरेशन कन्विक्शन सुश्री अंशिका वर्मा सहित पुलिस और अभियोजन टीम की अहम भूमिका रही। ⚖️ 16 साल बाद पीड़ित परिवार को मिला न्याय।1
- ladies blogger ke sath khas mulakat bataya bita hua samay1
- #पत्रकारों की आवाज़ बुलंद, 14 सूत्रीय मांगों के साथ सरकार से गुहार#1
- चक सकलैन नगर ओल्ड सिटी बरेली की गंदगी1
- ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष बरेली के मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है की शादी से पहले लड़की लड़के का और लड़का लड़की का नंबर ना ले जिसको लेकर आज बुधवार समय लगभग शाम के 6:00 बजे बरेली के मुस्लिम धर्म गुरु ने दिया बड़ा बयान।1
- बरेली: एक महीने की इबादतों के बाद खुशियों का त्योहार ईद-उल-फ़ित्र मनाया जाएगा। दरगाह के मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया कि चाँद दिखाई देने के साथ ही मुसलमानों ने एक-दूसरे को रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद दी और इबादत का दौर शुरू हो गया। दरगाह प्रमुख मौलाना सुब्हान रज़ा खान, जिन्हें सुब्हानी मियां के नाम से जाना जाता है, और सज्जादानशीन मुफ्ती अहसन रज़ा कादरी ने तमाम देशवासियों को रमज़ान की मुबारकबाद पेश की। सज्जादानशीन मुफ्ती अहसन मियां ने रमज़ान की फज़ीलत बयान करते हुए कहा कि सहरी खाना सुन्नत है और इसका एहतिमाम किया जाना चाहिए। उन्होंने हदीस शरीफ का हवाला देते हुए कहा कि जो शख्स बिना बीमारी या किसी वाजिब उज़्र के रमज़ान का रोज़ा छोड़ देता है, वह पूरी उम्र रोज़ा रखे तब भी उस एक रोज़े का सवाब हासिल नहीं कर सकता। उन्होंने अपील की कि मुसलमान खुशदिली और एहतराम के साथ पूरे महीने के रोज़े रखकर अपने रब को राज़ी करें। इस मौके पर दरगाह परिसर में चाँद देखने का खास इंतज़ाम किया गया, जहाँ कई उलेमा और अकीदतमंद मौजूद रहे।1
- वसीयत के मकान को लेकर विवाद, महिला ने मारपीट और अभद्रता का लगाया आरोप बरेली, 17 फरवरी 2026। वसीयत के मकान को लेकर विवाद, महिला ने मारपीट और अभद्रता का लगाया आरोप बरेली, 17 फरवरी 2026। थाना सुभाषनगर क्षेत्र की तिलक कॉलोनी में वसीयत में मिले मकान को लेकर विवाद सामने आया है। पीड़िता कृष्णा देवी पत्नी दीपक ने बरेली के एसएसपी कार्यालय पहुंचकर कुछ लोगों पर जबरन कब्जा करने, मारपीट, गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार, उसे उक्त मकान स्वर्गीय मुन्नी देवी द्वारा वसीयत में प्राप्त हुआ था। वह अपने पति और दो बच्चों के साथ मकान संख्या 720-ए, तिलक कॉलोनी में रह रही है। आरोप है कि मुन्नी देवी की रिश्ते की भतीजी कमलेश और उसका पुत्र अभिषेक जबरन घर में घुस आए और मकान पर कब्जा करने का प्रयास करने लगे। महिला का कहना है कि मकान में रह रहे किरायेदार वीरू, उसकी पत्नी सरोज और उनके पुत्र दीपक, शिवम व करन को भी उकसाया गया है। इसके बाद से सभी लोग मिलकर मकान खाली करने का दबाव बना रहे हैं। विरोध करने पर मारपीट और गाली-गलौज की जा रही है। पीड़िता ने बताया कि उसके 16 वर्षीय बेटे ईशान को घेरकर धमकाया गया और मकान खाली न करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। मंगलवार दोपहर करीब दो बजे छत पर जाने के दौरान आरोपियों ने उसके साथ मारपीट और अभद्रता की। शोर सुनकर बचाने पहुंची 15 वर्षीय बेटी छवि के साथ भी धक्का-मुक्की और बदसलूकी करने का आरोप है। महिला ने कहा कि आए दिन हो रहे झगड़ों से परिवार दहशत में है और उसे अपनी सुरक्षा को लेकर भय बना हुआ है। उसने एसएसपी से मामले में मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई कराने की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत प्राप्त हुई है और जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कृष्णा देवी पत्नी दीपक ने बरेली के एसएसपी कार्यालय पहुंचकर कुछ लोगों पर जबरन कब्जा करने, मारपीट, गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार, उसे उक्त मकान स्वर्गीय मुन्नी देवी द्वारा वसीयत में प्राप्त हुआ था। वह अपने पति और दो बच्चों के साथ मकान संख्या 720-ए, तिलक कॉलोनी में रह रही है। आरोप है कि मुन्नी देवी की रिश्ते की भतीजी कमलेश और उसका पुत्र अभिषेक जबरन घर में घुस आए और मकान पर कब्जा करने का प्रयास करने लगे। महिला का कहना है कि मकान में रह रहे किरायेदार वीरू, उसकी पत्नी सरोज और उनके पुत्र दीपक, शिवम व करन को भी उकसाया गया है। इसके बाद से सभी लोग मिलकर मकान खाली करने का दबाव बना रहे हैं। विरोध करने पर मारपीट और गाली-गलौज की जा रही है। पीड़िता ने बताया कि उसके 16 वर्षीय बेटे ईशान को घेरकर धमकाया गया और मकान खाली न करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। मंगलवार दोपहर करीब दो बजे छत पर जाने के दौरान आरोपियों ने उसके साथ मारपीट और अभद्रता की। शोर सुनकर बचाने पहुंची 15 वर्षीय बेटी छवि के साथ भी धक्का-मुक्की और बदसलूकी करने का आरोप है। महिला ने कहा कि आए दिन हो रहे झगड़ों से परिवार दहशत में है और उसे अपनी सुरक्षा को लेकर भय बना हुआ है। उसने एसएसपी से मामले में मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई कराने की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत प्राप्त हुई है और जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।1
- जनपद बरेली के थाना मीरगंज क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 18 फरवरी 2026 की रात संदिग्ध व्यक्ति और वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी संतोष कुमार (उम्र करीब 19 वर्ष) के कब्जे से बरामद मोटरसाइकिल उत्तराखंड के रुद्रपुर, जनपद उधम सिंह नगर से चोरी हुई बताई जा रही है, जिसके संबंध में वहां पहले से मुकदमा दर्ज है। मीरगंज पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मु0अ0सं0 74/26 धारा 317(2) बीएनएस के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने यह मोटरसाइकिल लगभग तीन महीने पहले एक युवक से खरीदी थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और संबंधित अन्य व्यक्तियों की तलाश जारी है।1