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मेहंदवानी जनपद के ग्राम पंचायत जरगुड़ा के पोषक गांवबंघारीटोलाके70 80छानी केमहिलाऐ खालीवर्तन लेकर जनसुनवाई कलेक्टर कार्यालय में अपनी पेयजल उपलब्ध कराने की जिला प्रशासन गुहार लगाई डिंडोरी जिले के मेहंदवानी ग्राम पंचायत जरगुड़ा के महिला ऐ जनसुनवाई में पेयजल उपलब्ध कराने की लगाई गुहार
Santosh Ahirwar
मेहंदवानी जनपद के ग्राम पंचायत जरगुड़ा के पोषक गांवबंघारीटोलाके70 80छानी केमहिलाऐ खालीवर्तन लेकर जनसुनवाई कलेक्टर कार्यालय में अपनी पेयजल उपलब्ध कराने की जिला प्रशासन गुहार लगाई डिंडोरी जिले के मेहंदवानी ग्राम पंचायत जरगुड़ा के महिला ऐ जनसुनवाई में पेयजल उपलब्ध कराने की लगाई गुहार
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- डिंडोरी जिले के मेहंदवानी ग्राम पंचायत जरगुड़ा के महिला ऐ जनसुनवाई में पेयजल उपलब्ध कराने की लगाई गुहार4
- Post by Suraj shriwastava1
- शहडोल: क्षेत्र में अवैध मवेशी तस्करी के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर मुस्तैदी दिखाते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। जैतपुर पुलिस टीम ने ग्राम भमला में घेराबंदी कर अवैध रूप से मवेशियों का परिवहन कर रहे एक पिकअप वाहन को पकड़ा है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने वाहन सहित लाखों रुपये का मशरूका जब्त कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई जानकारी के अनुसार, दिनांक 06 अप्रैल 2026 को जैतपुर पुलिस को मुखबिर के जरिए पुख्ता सूचना मिली थी कि ग्राम भमला के रास्ते एक पिकअप वाहन में अवैध रूप से मवेशियों को ले जाया जा रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी जैतपुर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। क्रूरतापूर्वक बंधे मिले मवेशी पुलिस ने संदेह के आधार पर पिकअप वाहन क्रमांक MP 18 ZC 4190 को रुकवाकर तलाशी ली। वाहन के अंदर का दृश्य हृदय विदारक था; पुलिस को वहां 02 नग भैंस मिलीं, जिन्हें रस्सियों से अत्यंत क्रूरतापूर्वक बांधा गया था। वाहन में क्षमता से अधिक और नियमों के विरुद्ध बांधे जाने के कारण मवेशी भूख-प्यास से तड़प रहे थे। जब वाहन चालक से मवेशियों के परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे गए, तो वह कोई भी कागज पेश करने में असमर्थ रहा। कुल 5.70 लाख का मशरूका जब्त पुलिस ने इस मामले में आरोपी लव कुमार महरा (43 वर्ष), निवासी ग्राम हाथीडोल (थाना बुढ़ार) को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा जब्त की गई सामग्री का विवरण निम्नानुसार है: 02 नग भैंस: अनुमानित कीमत लगभग 70,000 रुपये। पिकअप वाहन (MP 18 ZC 4190): अनुमानित कीमत लगभग 5,00,000 रुपये। कुल जब्त मशरूका: लगभग 5,70,000 रुपये। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज आरोपी के विरुद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(घ) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक जे.पी. शर्मा के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक नरेन्द्र सिंह एवं टीम की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अवैध तस्करी और पशु क्रूरता के खिलाफ इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे।3
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