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मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अगले एक महीने के भीतर राज्य के सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यालयों का घेराव करने की घोषणा की है। यह कदम भाजपा द्वारा किए गए 'लोकतंत्र के चीर हरण' के खिलाफ उठाया जा रहा है।
Abhishek Pandey
मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अगले एक महीने के भीतर राज्य के सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यालयों का घेराव करने की घोषणा की है। यह कदम भाजपा द्वारा किए गए 'लोकतंत्र के चीर हरण' के खिलाफ उठाया जा रहा है।
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- सतना जिले की रामपुर बाघेलान जनपद पंचायत में नवागत मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) रश्मि पाण्डेय ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार संभालते ही उन्होंने क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों-कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी चल रहे कार्य गुणवत्ता, पारदर्शिता और समय सीमा के भीतर ही पूरे किए जाने चाहिए। पदभार ग्रहण करने के बाद, सीईओ रश्मि पाण्डेय ने जनपद सभागार में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में उन्होंने जोर देकर कहा कि शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।1
- रीवा जिले के गुढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम महसांव के बहुचर्चित भूमि विवाद मामले में लगभग 14 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि विवादित भूमि मंदिर की नहीं, बल्कि निजी स्वामित्व की है। यह मामला वर्ष 2012 में तहसीलदार गुढ़ द्वारा प्रस्तुत एक व्यवहार वाद से शुरू हुआ था, जिसमें खसरा नंबर 468, 469, 470, 471, 474, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 एवं 484 कुल 19.0520 रकबे की भूमि को रामलला मंदिर महसांव की संपत्ति बताते हुए कलेक्टर रीवा को प्रबंधक घोषित करने की मांग की गई थी। नवम् व्यवहार न्यायाधीश, रीवा ने 19 दिसंबर 2024 को सुनाए गए अपने फैसले में वादी का दावा खारिज कर दिया था, जिसके बाद वादी पक्ष द्वारा जिला न्यायालय में सिविल अपील दायर की गई। वरिष्ठ जिला न्यायाधीश रीवा की अदालत में अपील की विस्तृत सुनवाई के बाद, न्यायालय ने 5 जून 2026 को अपना अंतिम निर्णय सुनाते हुए निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया। अदालत ने स्पष्ट किया कि संबंधित भूमि मंदिर की नहीं है और न ही कलेक्टर रीवा को उसका प्रबंधक माना जा सकता है। न्यायालय ने दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर यह भी माना कि भूमि का विधिवत क्रय-विक्रय वर्ष 1980 में किया गया था और उसका नामांतरण भी विधि अनुसार प्रतिवादी के नाम दर्ज है, जिसकी पुष्टि पूर्व में राजस्व मंडल ग्वालियर द्वारा भी की जा चुकी है। मामले में प्रतिवादी पक्ष डॉ. नरेश चंद्र चौरसिया, दुर्गा चौरसिया, डॉ. अमित चौरसिया, अभिषेक चौरसिया, अंकुर चौरसिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पेन्द्र सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ता रमेश सोधिया, अधिवक्ता संजय यादव, सत्यभान सिंह एवं राहुल सोधिया ने प्रभावी पैरवी की। वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत ठोस कानूनी तथ्यों और सशक्त तर्कों के चलते प्रतिवादी पक्ष को बड़ी सफलता मिली। इस फैसले के बाद लंबे समय से चल रहा विवाद समाप्त हो गया है और प्रतिवादी पक्ष को बड़ी राहत मिली है।1
- मिली जानकारी के अनुसार, यदि किसी को शौचालय का उपयोग करना है तो उसके लिए 20 रुपए का भुगतान करना होगा।1
- भोपाल से मिली इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के अनुसार, एक विधायक निर्वाचन कार्य से संबंधित मामले को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। इस घटना ने ध्यान खींचा है।1
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- सागर जिले से संबंधित एक वीडियो के अनुसार, बिजली चोरी का मामला दर्ज करना एक जूनियर इंजीनियर (JE) को बहुत महंगा पड़ा है। बताया जा रहा है कि बिजली चोरी पर केस बनाने के कारण JE को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है।1
- मैहर में, कलेक्टर ने लेडिस को समझने का प्रयास किया।1
- प्रभारी मंत्री राधा सिंह और संभागीय प्रभारी विजय दुबे मैहर पहुँचे। विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने वहाँ उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मैहर जिलाध्यक्ष कमलेश सुहाने सहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।1
- रीवा में रील बनाने के शौक ने एक युवक की जान ले ली है। इटमा वाटरफॉल में रील बनाते समय युवक उसमें गिर गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई।1