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महासमुंद जिले के ग्राम पंडरीखार के दिव्यांग कवि महेशराम टंडन ने एक भावुक छत्तीसगढ़ी गीत के माध्यम से अपना दर्द बयां किया है। अपनी पंक्तियों में उन्होंने लिखा है, "बसे बसाये घर ला उजारे। जीना धिक्कार हावै रे कपटी।" इसके साथ ही विपत्ति के आंसुओं और अपने गांव का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है, "बिपत के मोला आंसू रोवाये, फूल कस हांसत, गांव रहीस मोर नकटी।" दिव्यांग कवि की यह रचना छल और अपनों से मिली पीड़ा को दर्शाती है।

4 hrs ago
user_महेशराम टंडन दिबयां.कवि जिला म
महेशराम टंडन दिबयां.कवि जिला म
महासमुंद, महासमुंद, छत्तीसगढ़•
4 hrs ago

महासमुंद जिले के ग्राम पंडरीखार के दिव्यांग कवि महेशराम टंडन ने एक भावुक छत्तीसगढ़ी गीत के माध्यम से अपना दर्द बयां किया है। अपनी पंक्तियों में उन्होंने लिखा है, "बसे बसाये घर ला उजारे। जीना धिक्कार हावै रे कपटी।" इसके साथ ही विपत्ति के आंसुओं और अपने गांव का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है, "बिपत के मोला आंसू रोवाये, फूल कस हांसत, गांव रहीस मोर नकटी।" दिव्यांग कवि की यह रचना छल और अपनों से मिली पीड़ा को दर्शाती है।

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  • महासमुंद जिले के ग्राम पंडरीखार के दिव्यांग कवि महेशराम टंडन ने एक भावुक छत्तीसगढ़ी गीत के माध्यम से अपना दर्द बयां किया है। अपनी पंक्तियों में उन्होंने लिखा है, "बसे बसाये घर ला उजारे। जीना धिक्कार हावै रे कपटी।" इसके साथ ही विपत्ति के आंसुओं और अपने गांव का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है, "बिपत के मोला आंसू रोवाये, फूल कस हांसत, गांव रहीस मोर नकटी।" दिव्यांग कवि की यह रचना छल और अपनों से मिली पीड़ा को दर्शाती है।
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    महासमुंद जिले के ग्राम पंडरीखार के दिव्यांग कवि महेशराम टंडन ने एक भावुक छत्तीसगढ़ी गीत के माध्यम से अपना दर्द बयां किया है। अपनी पंक्तियों में उन्होंने लिखा है, "बसे बसाये घर ला उजारे। जीना धिक्कार हावै रे कपटी।" इसके साथ ही विपत्ति के आंसुओं और अपने गांव का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है, "बिपत के मोला आंसू रोवाये, फूल कस हांसत, गांव रहीस मोर नकटी।" दिव्यांग कवि की यह रचना छल और अपनों से मिली पीड़ा को दर्शाती है।
    user_महेशराम टंडन दिबयां.कवि जिला म
    महेशराम टंडन दिबयां.कवि जिला म
    महासमुंद, महासमुंद, छत्तीसगढ़•
    4 hrs ago
  • बलौदाबाजार के सदर बाजार और गांधी चौक स्थित बहुमूल्य संपत्तियों से जुड़े वर्षों पुराने बंटवारा एवं कब्जा विवाद में जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने निष्पादन प्रकरण के तहत डिक्रीधारी राजकुमारी चावला, हरजीत चावला और प्रियंका चावला के हिस्से की संपत्ति का रिक्त कब्जा दिलाने के लिए कब्जा वारंट जारी करने का आदेश दिया है। इस बड़े और महत्वपूर्ण अदालती आदेश के बाद पूरे शहर के व्यापारिक वर्ग और आम नागरिकों के बीच इसकी चर्चा तेज हो गई है। यह पूरा विवाद स्वर्गीय बाबूलाल विश्नोई की संपत्तियों के बंटवारे से जुड़ा हुआ है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय स्तर पर प्रकरण के निराकरण के बाद, जिला न्यायालय में निष्पादन प्रकरण क्रमांक Execution/40/2023 के माध्यम से वास्तविक कब्जा दिलाने की कार्यवाही प्रारंभ की गई। डिक्रीधारियों के हिस्से में आई संपत्तियों का सीमांकन और राजस्व रिकॉर्ड में सुधार पहले ही किया जा चुका था, लेकिन दूसरे पक्ष समीर विश्नोई और उनके परिवार द्वारा अधिकांश संपत्ति को किरायेदारों को दिए जाने के कारण राजकुमारी चावला और उनके परिवार को वास्तविक कब्जा प्राप्त नहीं हो पा रहा था। इसके बाद डिक्रीधारियों की याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने कब्जा वारंट जारी करने का निर्णय लिया। तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक गर्ग की अदालत द्वारा पारित इस आदेश के तहत सदर बाजार स्थित संपत्ति से राजेन्द्र साहू, कृष्ण कुमार साहू, प्रकाशचंद्र हेमनानी (अंजनि बूट हाउस), अंकित हेमनानी (पूर्व अशोक किराना), राजेश कुमार रोहरा (सूरज बूट हाउस) और वेद प्रकाश आरतानी (कैलाश बूट हाउस) के खिलाफ कब्जा वारंट जारी हुआ है। वहीं, गांधी चौक की संपत्ति से मनोहर गोविंदानी, ललित केशरवानी (ललित किराना स्टोर) और रमेश कुमार सोनी (रमेश रेडियो) से कब्जा खाली कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायालय के आदेश के पालन में 9 जुलाई 2026 को राजस्व विभाग, न्यायालयीन कर्मचारियों और प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर सीमांकन किया और संबंधित पक्षों व किरायेदारों को तत्काल कब्जा खाली करने के निर्देश दिए। न्यायालय ने बलौदाबाजार तहसीलदार को कब्जा वारंट का विधिसम्मत निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक राजस्व अमला उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।
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    बलौदाबाजार के सदर बाजार और गांधी चौक स्थित बहुमूल्य संपत्तियों से जुड़े वर्षों पुराने बंटवारा एवं कब्जा विवाद में जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने निष्पादन प्रकरण के तहत डिक्रीधारी राजकुमारी चावला, हरजीत चावला और प्रियंका चावला के हिस्से की संपत्ति का रिक्त कब्जा दिलाने के लिए कब्जा वारंट जारी करने का आदेश दिया है। इस बड़े और महत्वपूर्ण अदालती आदेश के बाद पूरे शहर के व्यापारिक वर्ग और आम नागरिकों के बीच इसकी चर्चा तेज हो गई है।

यह पूरा विवाद स्वर्गीय बाबूलाल विश्नोई की संपत्तियों के बंटवारे से जुड़ा हुआ है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय स्तर पर प्रकरण के निराकरण के बाद, जिला न्यायालय में निष्पादन प्रकरण क्रमांक Execution/40/2023 के माध्यम से वास्तविक कब्जा दिलाने की कार्यवाही प्रारंभ की गई। डिक्रीधारियों के हिस्से में आई संपत्तियों का सीमांकन और राजस्व रिकॉर्ड में सुधार पहले ही किया जा चुका था, लेकिन दूसरे पक्ष समीर विश्नोई और उनके परिवार द्वारा अधिकांश संपत्ति को किरायेदारों को दिए जाने के कारण राजकुमारी चावला और उनके परिवार को वास्तविक कब्जा प्राप्त नहीं हो पा रहा था। इसके बाद डिक्रीधारियों की याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने कब्जा वारंट जारी करने का निर्णय लिया।

तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक गर्ग की अदालत द्वारा पारित इस आदेश के तहत सदर बाजार स्थित संपत्ति से राजेन्द्र साहू, कृष्ण कुमार साहू, प्रकाशचंद्र हेमनानी (अंजनि बूट हाउस), अंकित हेमनानी (पूर्व अशोक किराना), राजेश कुमार रोहरा (सूरज बूट हाउस) और वेद प्रकाश आरतानी (कैलाश बूट हाउस) के खिलाफ कब्जा वारंट जारी हुआ है। वहीं, गांधी चौक की संपत्ति से मनोहर गोविंदानी, ललित केशरवानी (ललित किराना स्टोर) और रमेश कुमार सोनी (रमेश रेडियो) से कब्जा खाली कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायालय के आदेश के पालन में 9 जुलाई 2026 को राजस्व विभाग, न्यायालयीन कर्मचारियों और प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर सीमांकन किया और संबंधित पक्षों व किरायेदारों को तत्काल कब्जा खाली करने के निर्देश दिए। न्यायालय ने बलौदाबाजार तहसीलदार को कब्जा वारंट का विधिसम्मत निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक राजस्व अमला उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।
    user_SIDDH JYOTI -LIGHT OF TRUTH
    SIDDH JYOTI -LIGHT OF TRUTH
    पत्रकार बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़•
    15 hrs ago
  • प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर धमतरी ब्लॉक में अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी मामले को लेकर आंदोलन किया गया। यह आंदोलन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धमतरी के अध्यक्ष योगेश शर्मा के तत्वाधान में आयोजित हुआ। इस आंदोलन में कुरूद के पूर्व विधायक एवं पिछड़ा वर्ग, नई दिल्ली के राष्ट्रीय समन्वयक श्री लेख राम साहू भी सम्मिलित हुए।
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    प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर धमतरी ब्लॉक में अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी मामले को लेकर आंदोलन किया गया। यह आंदोलन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धमतरी के अध्यक्ष योगेश शर्मा के तत्वाधान में आयोजित हुआ। इस आंदोलन में कुरूद के पूर्व विधायक एवं पिछड़ा वर्ग, नई दिल्ली के राष्ट्रीय समन्वयक श्री लेख राम साहू भी सम्मिलित हुए।
    user_Pawan Sahu
    Pawan Sahu
    धमतरी, धमतरी, छत्तीसगढ़•
    13 hrs ago
  • गरियाबंद में पुलिस ने अवैध रूप से 18 पशुओं की तस्करी कर रहे पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की है। 13/07/2026 को गरियाबंद थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो पिकअप और एक छोटा हाथी वाहन में मवेशियों को क्रूरतापूर्वक लादकर मालगांव व नहरगांव के रास्ते ओडिशा कत्लखाने ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल रवाना होकर ग्राम नागाबुडा तालाब के पास नाकेबंदी की और आने-जाने वाले संदिग्ध वाहनों की चेकिंग शुरू की। चेकिंग के दौरान पुलिस ने पिकअप वाहन क्रमांक CG04-QL-5867, वाहन क्रमांक CG-25-N-4355 और छोटा हाथी क्रमांक CG-04PC-1823 को रोका। जांच करने पर इन वाहनों में बिना किसी वैध दस्तावेज के क्रूरतापूर्वक परिवहन किए जा रहे 14 भैंस और 04 पड़वा कुल 18 मवेशी बरामद हुए। इस अवैध परिवहन में संलिप्त दुर्ग जिले के विकास साहू (21 वर्ष), सोहन यादव (21 वर्ष), मनीष कुमार बंजारे (22 वर्ष), लोकेश साहू (18 वर्ष) और कबीरधाम जिले के राजू कुमार ध्रुर्वे (26 वर्ष) को मौके पर ही धर-दबोचा गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2011 की धारा 4, 6, 10 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस द्वारा सभी मवेशियों और तस्करी में इस्तेमाल किए गए तीनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए पांचों आरोपियों को गवाहों के समक्ष विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।
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    गरियाबंद में पुलिस ने अवैध रूप से 18 पशुओं की तस्करी कर रहे पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की है। 13/07/2026 को गरियाबंद थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो पिकअप और एक छोटा हाथी वाहन में मवेशियों को क्रूरतापूर्वक लादकर मालगांव व नहरगांव के रास्ते ओडिशा कत्लखाने ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल रवाना होकर ग्राम नागाबुडा तालाब के पास नाकेबंदी की और आने-जाने वाले संदिग्ध वाहनों की चेकिंग शुरू की।

चेकिंग के दौरान पुलिस ने पिकअप वाहन क्रमांक CG04-QL-5867, वाहन क्रमांक CG-25-N-4355 और छोटा हाथी क्रमांक CG-04PC-1823 को रोका। जांच करने पर इन वाहनों में बिना किसी वैध दस्तावेज के क्रूरतापूर्वक परिवहन किए जा रहे 14 भैंस और 04 पड़वा कुल 18 मवेशी बरामद हुए। इस अवैध परिवहन में संलिप्त दुर्ग जिले के विकास साहू (21 वर्ष), सोहन यादव (21 वर्ष), मनीष कुमार बंजारे (22 वर्ष), लोकेश साहू (18 वर्ष) और कबीरधाम जिले के राजू कुमार ध्रुर्वे (26 वर्ष) को मौके पर ही धर-दबोचा गया।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2011 की धारा 4, 6, 10 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस द्वारा सभी मवेशियों और तस्करी में इस्तेमाल किए गए तीनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए पांचों आरोपियों को गवाहों के समक्ष विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।
    user_नागेन्द्र निषाद
    नागेन्द्र निषाद
    राजिम, गरियाबंद, छत्तीसगढ़•
    11 hrs ago
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