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ट्रेन से कट के एक व्यक्ति की मौत हो गई हजारीबाग कटकम थाना का यह वीडियो है लापरवाही से ना चले ट्रेन की पटरी में
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ट्रेन से कट के एक व्यक्ति की मौत हो गई हजारीबाग कटकम थाना का यह वीडियो है लापरवाही से ना चले ट्रेन की पटरी में
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- Post by AAM JANATA1
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- बरवाडीह प्रखंड के जिला परिषद सदस्य एवं भाजपा नेता कन्हाई सिंह के नेतृत्व एवं अध्यक्षता में वन अधिकार कानून लागू करने की मांग को लेकर मंडल से पदयात्रा निकाली गई है पदयात्रा मंगलवार की शाम 5:00 बजे केड़ ग्राम पहुंची है जहां रात्रि विश्राम के उपरांत पदयात्रा कल सुबह छिपादोहर के लिए निकलेगी। इस दौरान पदयात्रा में शामिल लोगों ने बेतला में अवस्थित वन क्षेत्र प्राधिकारी के कार्यालय का घेराव कर वन अधिकार कानून ग्रामीणों के लिए लागू करने को लेकर मांग पत्र सोपा।1
- सिसई (गुमला)। प्रखंड क्षेत्र के ग्राम लरंगो के जमीन मालिक भोदरो साहु, स्व रुना साहु, गणेश साहु, सीता देवी, घुरनी देवी, पवन साहु, अजय साहु, बाबूलाल साहु, बालेश्वर साहु सहित राजु साहु, निर्मल साहु एवं स्व जगन साहु के परिवार ने अंचल अधिकारी सिसई अशोक बड़ाईक पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। और कहा है कि उक्त जमीन जिसपर घर, कुंआ, बारी सब बना हुआ है वर्षों से पुरा परिवार निवास करते आ रहे हैं। उक्त जमीन पर पूर्व अंचलाधिकारी नितेश रोशन खलखो के द्वारा जनता दरबार में प्राप्त आवेदन परिवाद पत्र के संबंध में भवदीय के पत्रांक 538/जे.शि.का. दिनांक 31 अक्टुबर 2024 पर जांच करते हुए आवेदक द्वारा दिये गए राजस्व कागजातों का विवरण निम्न प्रकार है रजिस्ट्री संख्या 36 दिनांक 06 जनवरी 1981 विक्रेता भोदरो साहु वो रुना साहु, पिता पंचु तेली एवं क्रेता अघन साहु पति करमा साव, खाता संख्या 196 रकबा 62 डिसमिल वो शुद्धि पत्र दाखिल खारिज वाद संख्या 259R27/2012-13 वो लगान रसीद संख्या 307161,2012-13 एवं रसीद संख्या 118336 वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक की छाया प्रति संलग्न है क्योंकि उक्त भूमि का ऑफलाइन या ऑनलाइन पंजी 2 में जमाबंदी कायम नहीं पाया गया जबकि जांच प्रतिवेदन में अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया था। और द्वितीय पक्ष पर जमीन मोटिवेशन पर पाबंदी लगाते हुए रोक लगाए गए थे। जिसपर वर्तमान अंचलाधिकारी अशोक बड़ाईक द्वारा सारे नियम कानून को ताक में रखकर ग्राम लरंगो के खाता संख्या 196 प्लॉट संख्या 3976 रकबा 62 डिसमिल जमीन भोदरो साहु, रुना साहु पिता पंचु तेली कौम तेली का खतियानी जमीन पर बिना स्थल निरीक्षण किये ही द्वितीय पक्ष के नाम से जमाबंदी कायम करते हुए दाखिल खारिज कर दिया गया है जबकि उक्त जमीन पर जमीन मालिक का मालिकाना हक, दखल एवं 6 से 7 परिवारों का वर्षों से घर बारी बना हुआ है और सभी परिवार वहां रह रहे हैं बावजूद अंचल कार्यालय द्वारा जमीन दलालों से मिलीभगत कर गलत तरीके से अघनु साहु के नाम उक्त जमीन का दाखिल खारिज कर दिया गया है जबकि उक्त जमीन पर अघनु साहु का कोई दखल कब्जा नहीं है। वर्ष 2015 में ही उक्त जमीन को लेकर ग्रामसभा किया गया था। जिसपर ग्रामसभा द्वारा उक्त भूमि पर जमीन मालिक का हक बताते गया था वहीं द्वितीय पक्ष अघनु साहु का पट्टा डुप्लीकेट पाया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त जमीन की रजिस्ट्री और पट्टा लिखाने के समय हमलोग मौजूद नहीं थे बावजूद हमारा नाम गवाही और पहचान कर्ता में कैसे दर्ज हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि हमलोग पढ़े लिखे नहीं है अंगूठा लगाते हैं लेकिन पट्टा पर हमारा हस्ताक्षर दर्ज किया हुआ है। ग्रामीणों ने ये भी कहा कि अघनु साहु का पट्टा रद्द कर असली जमीन मालिक भोदरो साहु को जमीन वापस करने की मांग करने हेतु उपायुक्त गुमला को लिखित रूप से अवगत कराया गया है उसके बावजूद अंचल अधिकारी द्वारा जमीन दलालों के मिलीभगत से उक्त जमीन का हस्तांतरण करना कई तरह के सवाल खड़े करते हैं जो एक जांच का विषय है।4
- Post by Birendra Bharti1
- Post by Jharkhand local news1