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खेड़ा बचपन देवी रोड आगरा खेड़ा बचपन गांव खेड़ा देवरी रोड आगरा बिजली प्रॉब्लम यहां लाइट नहीं रहती ज्यादा से ज्यादा और बिजली का बिल पूरा ले लेते हैं कोई सुनता भी नहीं खूब शिकायत कर ली

2 hrs ago
user_Dhansingh Karpenter
Dhansingh Karpenter
आगरा, आगरा, उत्तर प्रदेश•
2 hrs ago

खेड़ा बचपन देवी रोड आगरा खेड़ा बचपन गांव खेड़ा देवरी रोड आगरा बिजली प्रॉब्लम यहां लाइट नहीं रहती ज्यादा से ज्यादा और बिजली का बिल पूरा ले लेते हैं कोई सुनता भी नहीं खूब शिकायत कर ली

More news from उत्तर प्रदेश and nearby areas
  • Post by रहीसुद्दीन
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    Post by रहीसुद्दीन
    user_रहीसुद्दीन
    रहीसुद्दीन
    Local News Reporter आगरा, आगरा, उत्तर प्रदेश•
    29 min ago
  • विपक्ष के एक वरिष्ठ सांसद वयोवृद्ध श्री नरेश उत्तम पटेल जी के आवास पर जूते से वर्चस्ववादियों द्वारा प्रहार सिर्फ़ इसलिए किया गया है क्योंकि वो ‘पीडीए’ समाज से आते हैं। ये प्रहार-अपमान संपूर्ण ‘पीडीए समाज’ का अपमान है। आज सरदार पटेल जी की आत्मा बहुत दुखी होगी। ‘5 बड़ा या 7’ वाले प्रदेश के भाजपाई अध्यक्ष अपने समुदाय के अपमान पर कुछ बोलेंगे या सत्ता सुख के लालच में अपमान का घूँट पीकर रह जाएंगे। भाजपाई हार की हताशा से अपना आपा खो बैठे हैं।
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    विपक्ष के एक वरिष्ठ सांसद वयोवृद्ध श्री नरेश उत्तम पटेल जी के आवास पर जूते से वर्चस्ववादियों द्वारा प्रहार सिर्फ़ इसलिए किया गया है क्योंकि वो ‘पीडीए’ समाज से आते हैं। ये प्रहार-अपमान संपूर्ण ‘पीडीए समाज’ का अपमान है। 
आज सरदार पटेल जी की आत्मा बहुत दुखी होगी। 
‘5 बड़ा या 7’ वाले प्रदेश के भाजपाई अध्यक्ष अपने समुदाय के अपमान पर कुछ बोलेंगे या सत्ता सुख के लालच में अपमान का घूँट पीकर रह जाएंगे। 
भाजपाई हार की हताशा से अपना आपा खो बैठे हैं।
    user_Sapna thakur
    Sapna thakur
    आगरा, आगरा, उत्तर प्रदेश•
    50 min ago
  • जहां एक युवती ने अपने प्रेमी की कथित रूप से हथौड़े से वार कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवती ने युवक के सिर पर कई वार कर उसकी मौके पर ही जान ले ली। घटना के बाद आरोपी प्रेमिका शव के पास ही बैठी मिली, जहां से पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। प्रारंभिक जांच में प्रेम संबंध और आपसी विवाद को घटना का कारण माना जा रहा है। डीसीपी के अनुसार, मामले की जांच प्रेम संबंध और विवाद के एंगल से की जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आगरा संवाददाता बहादुर सिंह प्रेमी की कथित रूप से हथौड़े से वार कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवती ने युवक के सिर पर कई वार कर उसकी मौके पर ही जान ले ली। घटना के बाद आरोपी प्रेमिका शव के पास ही बैठी मिली, जहां से पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। प्रारंभिक जांच में प्रेम संबंध और आपसी विवाद को घटना का कारण माना जा रहा है। डीसीपी के अनुसार, मामले की जांच प्रेम संबंध और विवाद के एंगल से की जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आगरा संवाददाता बहादुर सिंह
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    जहां एक युवती ने अपने प्रेमी की कथित रूप से हथौड़े से वार कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवती ने युवक के सिर पर कई वार कर उसकी मौके पर ही जान ले ली।
घटना के बाद आरोपी प्रेमिका शव के पास ही बैठी मिली, जहां से पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। प्रारंभिक जांच में प्रेम संबंध और आपसी विवाद को घटना का कारण माना जा रहा है।
डीसीपी के अनुसार, मामले की जांच प्रेम संबंध और विवाद के एंगल से की जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
आगरा संवाददाता बहादुर सिंह प्रेमी की कथित रूप से हथौड़े से वार कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवती ने युवक के सिर पर कई वार कर उसकी मौके पर ही जान ले ली।
घटना के बाद आरोपी प्रेमिका शव के पास ही बैठी मिली, जहां से पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। प्रारंभिक जांच में प्रेम संबंध और आपसी विवाद को घटना का कारण माना जा रहा है।
डीसीपी के अनुसार, मामले की जांच प्रेम संबंध और विवाद के एंगल से की जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
आगरा संवाददाता बहादुर सिंह
    user_Bahadur Singh
    Bahadur Singh
    Farmer आगरा, आगरा, उत्तर प्रदेश•
    1 hr ago
  • आगरा में स्मार्ट टॉयलेट को जंजीरों में बंद करने का मामला सामने आने के बाद अब बड़ा असर देखने को मिला है। Shuru App पर खबर प्रसारित होते ही प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। सेल्फी प्वाइंट के पास लगे स्मार्ट टॉयलेट से ताले और जंजीरें हटा दी गईं और नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर साफ-सफाई कराई। इसके बाद स्मार्ट टॉयलेट को दोबारा शुरू कर दिया गया, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई पर संतोष जताते हुए कहा कि अब उन्हें मूलभूत सुविधा का लाभ मिल सकेगा। यह मामला दिखाता है कि मीडिया की सक्रियता से जनसमस्याओं का समाधान कितनी तेजी से संभव हो सकता है।
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    आगरा में स्मार्ट टॉयलेट को जंजीरों में बंद करने का मामला सामने आने के बाद अब बड़ा असर देखने को मिला है।
Shuru App पर खबर प्रसारित होते ही प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया।
सेल्फी प्वाइंट के पास लगे स्मार्ट टॉयलेट से ताले और जंजीरें हटा दी गईं और नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर साफ-सफाई कराई।
इसके बाद स्मार्ट टॉयलेट को दोबारा शुरू कर दिया गया, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है।
स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई पर संतोष जताते हुए कहा कि अब उन्हें मूलभूत सुविधा का लाभ मिल सकेगा।
यह मामला दिखाता है कि मीडिया की सक्रियता से जनसमस्याओं का समाधान कितनी तेजी से संभव हो सकता है।
    user_Braj kishor Sharma Reporter
    Braj kishor Sharma Reporter
    Content Creator (YouTuber) आगरा, आगरा, उत्तर प्रदेश•
    1 hr ago
  • 🚨 आगरा ब्रेकिंग: स्मार्ट टॉयलेट पर ताले, सवालों में नगर निगम की व्यवस्था 🔒 शाम होते ही जंजीरों में कैद हो जाते हैं ऑटोमेटिक स्मार्ट टॉयलेट 🏙️ नगर निगम ने बनाए आधुनिक टॉयलेट, लेकिन उपयोग पर लग रही रोक 😡 स्थानीय लोगों का आरोप—रोज शाम को लगा दिए जाते हैं ताले 📍 सेल्फी प्वाइंट के पास बने टॉयलेट पर उठे बड़े सवाल 🌍 देसी-विदेशी पर्यटकों को हो रही भारी असुविधा ❓ बड़ा सवाल—किसके आदेश पर बंद किए जाते हैं स्मार्ट टॉयलेट? 📱 जंजीरों में कैद टॉयलेट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल ⚠️ सुविधा के नाम पर खानापूर्ति, जिम्मेदारों की कार्यशैली कटघरे में
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    🚨 आगरा ब्रेकिंग: स्मार्ट टॉयलेट पर ताले, सवालों में नगर निगम की व्यवस्था
🔒 शाम होते ही जंजीरों में कैद हो जाते हैं ऑटोमेटिक स्मार्ट टॉयलेट
🏙️ नगर निगम ने बनाए आधुनिक टॉयलेट, लेकिन उपयोग पर लग रही रोक
😡 स्थानीय लोगों का आरोप—रोज शाम को लगा दिए जाते हैं ताले
📍 सेल्फी प्वाइंट के पास बने टॉयलेट पर उठे बड़े सवाल
🌍 देसी-विदेशी पर्यटकों को हो रही भारी असुविधा
❓ बड़ा सवाल—किसके आदेश पर बंद किए जाते हैं स्मार्ट टॉयलेट?
📱 जंजीरों में कैद टॉयलेट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
⚠️ सुविधा के नाम पर खानापूर्ति, जिम्मेदारों की कार्यशैली कटघरे में
    user_पत्रकार प्रमोद सिंह परमार भारत टीवी 24 आगरा
    पत्रकार प्रमोद सिंह परमार भारत टीवी 24 आगरा
    आगरा, आगरा, उत्तर प्रदेश•
    2 hrs ago
  • खेड़ा बचपन गांव खेड़ा देवरी रोड आगरा बिजली प्रॉब्लम यहां लाइट नहीं रहती ज्यादा से ज्यादा और बिजली का बिल पूरा ले लेते हैं कोई सुनता भी नहीं खूब शिकायत कर ली
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    खेड़ा बचपन गांव खेड़ा देवरी रोड आगरा बिजली प्रॉब्लम यहां लाइट नहीं रहती ज्यादा से ज्यादा और बिजली का बिल पूरा ले लेते हैं कोई सुनता भी नहीं खूब शिकायत कर ली
    user_Dhansingh Karpenter
    Dhansingh Karpenter
    आगरा, आगरा, उत्तर प्रदेश•
    2 hrs ago
  • आगरा के शाहगंज क्षेत्र में स्वामी पुरसनाराम साहिब के दो दिवसीय मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। हवन-यज्ञ, ध्वजारोहण और भव्य शोभायात्रा के साथ हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पूरे क्षेत्र में भक्ति, उत्साह और सेवा का अद्भुत माहौल देखने को मिला।
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    आगरा के शाहगंज क्षेत्र में स्वामी पुरसनाराम साहिब के दो दिवसीय मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। हवन-यज्ञ, ध्वजारोहण और भव्य शोभायात्रा के साथ हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पूरे क्षेत्र में भक्ति, उत्साह और सेवा का अद्भुत माहौल देखने को मिला।
    user_Tv92 News
    Tv92 News
    Court reporter आगरा, आगरा, उत्तर प्रदेश•
    2 hrs ago
  • *वाहनों में अवैध रूप से संशोधित साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर का प्रयोग विधि विरुद्ध,मोटर गैराज/वर्कशॉप द्वारा ऐसे उपकरणों की बिक्री एवं स्थापना करना दंडनीय अपराध* आगरा संवाददाता बहादुर सिंह आगरा.8.04.2026.आलोक कुमार,सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), आगरा ने बताया कि परिवहन आयुक्त, उ०प्र० महोदया द्वारा अपने पत्र संख्या 565 इन्फ/2026-62इन्फ/2021 (८) लखनऊ दिनांक 07 अप्रैल, 2026 के क्रम में मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर की बिक्री एवं स्थापना करने वाले मोटर गैराज / वर्कशॉप आदि युक्त वाहनों से उपन्न ध्वनि प्रदूषण के विरूद्ध मोटरयान अधिनिमय, 1988 की धारा 182ए (3) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। धारा 182ए (3) के तहत वर्कशॉप / गैराज संचालक पर रू0 1,00,000/- (एक लाख रूपये) प्रति संघटक जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता हैं। इस जुर्माने के शमन की शक्ति उप परिवहन अयुक्त एवं इनसे उपर के अधिकारियों में निहित हैं। जिन वाहन स्वामियों द्वारा अपने मोटरयान में अनधिकृत अल्ट्रेशन करते हुए ऐसा परिवर्तन किया जाता है, तो उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 182ए (4) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। 182ए (4) के तहत सम्बन्धित वाहन स्वामी को ऐसी अविध के कारावास से जो छः माह तक की हो सकेगी, अथवा ऐसे प्रत्येक परिवर्तन के लिए पाँच हजार रुपये तक के जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता हैं। जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में ऐसा मोटर यान चलाएगा, अथवा चलाने देगा जिससे सड़क सुरक्षा, शोर नियत्रंण एवं वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में विहित मानकों का उलंघन होता हैं, उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 190 (2) के अन्र्तगत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। धारा 190 (2) के तहत सम्बन्धित व्यक्ति प्रथम अपराध के लिए तीन माह तक के कारावास अथवा दस हजार रूपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडनीय होगा और तीन माह की अविध के लिए अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) धारण करने हेतु निरर्हित हो जाएगा। उक्त से स्पष्ट है कि जो वाहन चला रहा है या चलवा रहा है, वह व्यक्ति उक्त जुर्माने का दायी होने के साथ-साथ उसका ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिये अयोग्य (disqualified) कर दिया जायेगा। जिन वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर / ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उपकरण लगे पाए जाते है तथा जिनका चालान किया गया है, उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 53 (1) के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र के निलम्बन की कार्यवाही प्राथमिकता के अधार पर सुनिश्चित की जायेगी। जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि वाहनों में अवैध रूप से संशोधित साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है, जिससे ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि हो रही है तथा आमजन को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यह न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि विधि विरुद्ध भी है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि मोटर गैराज/वर्कशॉप द्वारा ऐसे उपकरणों की बिक्री एवं स्थापना करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 182ए (3) के अंतर्गत ऐसे मामलों में सख्त विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। दिनांक 17.04.2026 को जनपद में 04 वर्कशॉप का निरीक्षण कर संचालकों को निर्देशित किया गया कि वे ऐसे अवैध कार्यों से तत्काल विरत रहें तथा नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरूद्ध नियमतः कार्यवाही की जायेगी तथा मोडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग करते पाये जाने 03 वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी। आमजन से भी अपील की जाती है कि वे अपने वाहनों में किसी भी प्रकार के मोडिफाइड साइलेंसर या प्रेशर हॉर्न का प्रयोग न करें, प्रयोग करते पाये जाने पर ऐसे वाहनों के विरूद्ध रू0 10,000/- के चालान के साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेसं निलम्बन एवं पंजीयन निलम्बन की कार्यवाही भी की जाएगी।
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    *वाहनों में अवैध रूप से संशोधित साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर का प्रयोग विधि विरुद्ध,मोटर गैराज/वर्कशॉप द्वारा ऐसे उपकरणों की बिक्री एवं स्थापना करना दंडनीय अपराध*
आगरा संवाददाता बहादुर सिंह 
आगरा.8.04.2026.आलोक कुमार,सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), आगरा ने बताया कि परिवहन आयुक्त, उ०प्र० महोदया द्वारा अपने पत्र संख्या 565 इन्फ/2026-62इन्फ/2021 (८) लखनऊ दिनांक 07 अप्रैल, 2026 के क्रम में मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर की बिक्री एवं स्थापना करने वाले मोटर गैराज / वर्कशॉप आदि युक्त वाहनों से उपन्न ध्वनि प्रदूषण के विरूद्ध मोटरयान अधिनिमय, 1988 की धारा 182ए (3) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। धारा 182ए (3) के तहत वर्कशॉप / गैराज संचालक पर रू0 1,00,000/- (एक लाख रूपये) प्रति संघटक जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता हैं। इस जुर्माने के शमन की शक्ति उप परिवहन अयुक्त एवं इनसे उपर के अधिकारियों में निहित हैं।
जिन वाहन स्वामियों द्वारा अपने मोटरयान में अनधिकृत अल्ट्रेशन करते हुए ऐसा परिवर्तन किया जाता है, तो उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 182ए (4) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। 182ए (4) के तहत सम्बन्धित वाहन स्वामी को ऐसी अविध के कारावास से जो छः माह तक की हो सकेगी, अथवा ऐसे प्रत्येक परिवर्तन के लिए पाँच हजार रुपये तक के जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता हैं। जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में ऐसा मोटर यान चलाएगा, अथवा चलाने देगा जिससे सड़क सुरक्षा, शोर नियत्रंण एवं वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में विहित मानकों का उलंघन होता हैं, उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 190 (2) के अन्र्तगत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। धारा 190 (2) के तहत सम्बन्धित व्यक्ति प्रथम अपराध के लिए तीन माह तक के कारावास अथवा दस हजार रूपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडनीय होगा और तीन माह की अविध के लिए अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) धारण करने हेतु निरर्हित हो जाएगा।
उक्त से स्पष्ट है कि जो वाहन चला रहा है या चलवा रहा है, वह व्यक्ति उक्त जुर्माने का दायी होने के साथ-साथ उसका ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिये अयोग्य (disqualified) कर दिया जायेगा। जिन वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर / ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उपकरण लगे पाए जाते है तथा जिनका चालान किया गया है, उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 53 (1) के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र के निलम्बन की कार्यवाही प्राथमिकता के अधार पर सुनिश्चित की जायेगी।
जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि वाहनों में अवैध रूप से संशोधित साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है, जिससे ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि हो रही है तथा आमजन को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यह न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि विधि विरुद्ध भी है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि मोटर गैराज/वर्कशॉप द्वारा ऐसे उपकरणों की बिक्री एवं स्थापना करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 182ए (3) के अंतर्गत ऐसे मामलों में सख्त विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
दिनांक 17.04.2026 को जनपद में 04 वर्कशॉप का निरीक्षण कर संचालकों को निर्देशित किया गया कि वे ऐसे अवैध कार्यों से तत्काल विरत रहें तथा नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरूद्ध नियमतः कार्यवाही की जायेगी तथा मोडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग करते पाये जाने 03 वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।
आमजन से भी अपील की जाती है कि वे अपने वाहनों में किसी भी प्रकार के मोडिफाइड साइलेंसर या प्रेशर हॉर्न का प्रयोग न करें, प्रयोग करते पाये जाने पर ऐसे वाहनों के विरूद्ध रू0 10,000/- के चालान के साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेसं निलम्बन एवं पंजीयन निलम्बन की कार्यवाही भी की जाएगी।
    user_Bahadur Singh
    Bahadur Singh
    Farmer आगरा, आगरा, उत्तर प्रदेश•
    1 hr ago
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