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सागर के सानौधा थाना क्षेत्र के ग्राम टडा में वर्ष 2024 के एक आपराधिक मानव वध मामले में सप्तम जिला न्यायाधीश की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने इस प्रकरण में चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल ₹2000 जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को सागर की केंद्रीय जेल भेज दिया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 14 अप्रैल 2024 को हुई थी। पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने राजू अहिरवार, उनके बेटे सौरभ और पत्नी तुलसा बाई के साथ मारपीट की थी। इस दौरान राजू के सिर पर लाठी से गंभीर हमला किया गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक ने बताया कि न्यायालय ने इस मामले को हत्या की श्रेणी में न मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-2 एवं 34 के तहत दोष सिद्ध पाया। अभियोजन द्वारा न्यायालय में 21 साक्षियों और कई दस्तावेजी साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया, जिनके आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

9 hrs ago
user_Gajendra Thakur Khabar Ka Asar
Gajendra Thakur Khabar Ka Asar
Court reporter सागर नगर, सागर, मध्य प्रदेश•
9 hrs ago

सागर के सानौधा थाना क्षेत्र के ग्राम टडा में वर्ष 2024 के एक आपराधिक मानव वध मामले में सप्तम जिला न्यायाधीश की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने इस प्रकरण में चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल ₹2000 जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को सागर की केंद्रीय जेल भेज दिया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 14 अप्रैल 2024 को हुई थी। पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने राजू अहिरवार, उनके बेटे सौरभ और पत्नी तुलसा बाई के

साथ मारपीट की थी। इस दौरान राजू के सिर पर लाठी से गंभीर हमला किया गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक ने बताया कि न्यायालय ने इस मामले को हत्या की श्रेणी में न मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-2 एवं 34 के तहत दोष सिद्ध पाया। अभियोजन द्वारा न्यायालय में 21 साक्षियों और कई दस्तावेजी साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया, जिनके आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

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  • सागर की सड़कों पर जैन समाज के लोग उतर आए, जिन्होंने एक मौन जुलूस निकाला। इस जुलूस के माध्यम से समाज के सदस्यों ने सड़कों पर यात्रा कर रहे मुनि और आर्यिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। बताया गया कि यह पूरा मौन जुलूस अत्यंत अनुशासित रहा।
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    सागर की सड़कों पर जैन समाज के लोग उतर आए, जिन्होंने एक मौन जुलूस निकाला। इस जुलूस के माध्यम से समाज के सदस्यों ने सड़कों पर यात्रा कर रहे मुनि और आर्यिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। बताया गया कि यह पूरा मौन जुलूस अत्यंत अनुशासित रहा।
    user_नीरज वैद्यराज पत्रकार
    नीरज वैद्यराज पत्रकार
    सागर नगर, सागर, मध्य प्रदेश•
    22 min ago
  • सागर शहर के शुक्रवारी वार्ड में सामुदायिक भवन के निर्माण को लेकर एक गहरा विवाद सामने आया है, जहाँ अब आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीते मंगलवार को एक परिवार ने जनसुनवाई में शिकायत की थी कि निजी भूमि पर सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है और वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि द्वारा इस संबंध में दबाव बनाया जा रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद, पार्षद प्रतिनिधि बबलू कमानी ने इन आरोपों को निराधार बताया है। कमानी का कहना है कि संबंधित स्थान पर कोई नया निर्माण नहीं हो रहा है, बल्कि पहले से मौजूद सामुदायिक भवन के विस्तार और द्वितीय खंड के निर्माण के लिए विधायक निधि से राशि स्वीकृत कराई गई है। उन्होंने दावा किया कि यह भवन वर्षों से सरकारी उपयोग में है और वार्डवासी बिना किसी शुल्क के इसका उपयोग करते आ रहे हैं, जिसकी सुविधाओं में कमी के कारण अब विस्तार का प्रयास किया जा रहा है। कमानी ने आरोप लगाया कि जिस प्लॉट को निजी बताया जा रहा है, उसकी वैधानिक स्थिति स्पष्ट नहीं है। उनके अनुसार, यह भूमि विजय कुमार नामक व्यक्ति को दान स्वरूप मिली थी, जिसने बाद में अनीस खान और फिर चंपाबाई से सौदेबाजी कर पैसे लिए, जबकि किसी के पास वैध रजिस्ट्री या कानूनी दस्तावेज नहीं हैं; पूरा मामला केवल स्टांप और इकरारनामे तक सीमित रहा है। कमानी ने यह भी बताया कि अनीस खान ने जनभावनाओं का सम्मान करते हुए भूमि पर कोई निर्माण नहीं कराया था, क्योंकि वहाँ वर्षों से होलिका दहन होता आ रहा है, लेकिन बाद में इसी भूमि को दोबारा बेचने का प्रयास किया गया। उन्होंने प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि उनका उस प्लॉट से कोई व्यक्तिगत लेना-देना नहीं है और उन्हें राजनीतिक रूप से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं, शिकायतकर्ता परिवार लगातार निजी भूमि पर कब्जा करने और दबाव बनाने के आरोप दोहरा रहा है। दोनों पक्षों के बीच बढ़ते इस विवाद के कारण अब क्षेत्र में उच्च स्तरीय जांच की मांग उठने लगी है। स्थानीय लोगों ने नगर विधायक शैलेन्द्र जैन से भी इस मामले में हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई करने की अपील की है।
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    सागर शहर के शुक्रवारी वार्ड में सामुदायिक भवन के निर्माण को लेकर एक गहरा विवाद सामने आया है, जहाँ अब आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीते मंगलवार को एक परिवार ने जनसुनवाई में शिकायत की थी कि निजी भूमि पर सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है और वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि द्वारा इस संबंध में दबाव बनाया जा रहा है।

इस मामले के सामने आने के बाद, पार्षद प्रतिनिधि बबलू कमानी ने इन आरोपों को निराधार बताया है। कमानी का कहना है कि संबंधित स्थान पर कोई नया निर्माण नहीं हो रहा है, बल्कि पहले से मौजूद सामुदायिक भवन के विस्तार और द्वितीय खंड के निर्माण के लिए विधायक निधि से राशि स्वीकृत कराई गई है। उन्होंने दावा किया कि यह भवन वर्षों से सरकारी उपयोग में है और वार्डवासी बिना किसी शुल्क के इसका उपयोग करते आ रहे हैं, जिसकी सुविधाओं में कमी के कारण अब विस्तार का प्रयास किया जा रहा है।

कमानी ने आरोप लगाया कि जिस प्लॉट को निजी बताया जा रहा है, उसकी वैधानिक स्थिति स्पष्ट नहीं है। उनके अनुसार, यह भूमि विजय कुमार नामक व्यक्ति को दान स्वरूप मिली थी, जिसने बाद में अनीस खान और फिर चंपाबाई से सौदेबाजी कर पैसे लिए, जबकि किसी के पास वैध रजिस्ट्री या कानूनी दस्तावेज नहीं हैं; पूरा मामला केवल स्टांप और इकरारनामे तक सीमित रहा है। कमानी ने यह भी बताया कि अनीस खान ने जनभावनाओं का सम्मान करते हुए भूमि पर कोई निर्माण नहीं कराया था, क्योंकि वहाँ वर्षों से होलिका दहन होता आ रहा है, लेकिन बाद में इसी भूमि को दोबारा बेचने का प्रयास किया गया। उन्होंने प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि उनका उस प्लॉट से कोई व्यक्तिगत लेना-देना नहीं है और उन्हें राजनीतिक रूप से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।

वहीं, शिकायतकर्ता परिवार लगातार निजी भूमि पर कब्जा करने और दबाव बनाने के आरोप दोहरा रहा है। दोनों पक्षों के बीच बढ़ते इस विवाद के कारण अब क्षेत्र में उच्च स्तरीय जांच की मांग उठने लगी है। स्थानीय लोगों ने नगर विधायक शैलेन्द्र जैन से भी इस मामले में हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई करने की अपील की है।
    user_Gajendra Thakur Khabar Ka Asar
    Gajendra Thakur Khabar Ka Asar
    Court reporter सागर नगर, सागर, मध्य प्रदेश•
    1 hr ago
  • सागर जिले के शाहगढ़ क्षेत्र में बरायठा के पास हनुमान टोंग के समीप एक विशाल आग लग गई है।
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    सागर जिले के शाहगढ़ क्षेत्र में बरायठा के पास हनुमान टोंग के समीप एक विशाल आग लग गई है।
    user_गजेन्द्र सिंह लोधी बंडा
    गजेन्द्र सिंह लोधी बंडा
    Media and information sciences faculty बांदा, सागर, मध्य प्रदेश•
    12 hrs ago
  • दमोह जिले के पथरिया में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए करीब दो किलोग्राम अवैध गांजे के साथ दो कथित तस्करों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार, सागर के ये दोनों आरोपी महंगे दामों में गांजा बेचने की फिराक में थे। बताया गया है कि पथरिया पुलिस अपनी टीम के साथ किसी अन्य आरोपी की तलाश में निकली थी। इसी दौरान पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को देखकर घबराते हुए पाया, जिससे पुलिस को संदेह हुआ। पुलिस ने तुरंत लाल रंग की प्लैटिना मोटरसाइकिल पर सवार इन आरोपियों को रोका और तलाशी ली, जिसमें उनके पास से कुल 1 किलो 961 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। उन्हें न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। मामले में पथरिया पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।
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    दमोह जिले के पथरिया में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए करीब दो किलोग्राम अवैध गांजे के साथ दो कथित तस्करों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार, सागर के ये दोनों आरोपी महंगे दामों में गांजा बेचने की फिराक में थे।

बताया गया है कि पथरिया पुलिस अपनी टीम के साथ किसी अन्य आरोपी की तलाश में निकली थी। इसी दौरान पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को देखकर घबराते हुए पाया, जिससे पुलिस को संदेह हुआ। पुलिस ने तुरंत लाल रंग की प्लैटिना मोटरसाइकिल पर सवार इन आरोपियों को रोका और तलाशी ली, जिसमें उनके पास से कुल 1 किलो 961 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया।

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। उन्हें न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। मामले में पथरिया पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।
    user_REPORTER AFTAB KHAN PATHARIA D
    REPORTER AFTAB KHAN PATHARIA D
    पथरिया, दमोह, मध्य प्रदेश•
    17 hrs ago
  • आज शाम विदिशा की सड़कों पर बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं और पुरुष हाथों में कैंडल लेकर मौन जुलूस के साथ गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष पहुंचे। यह मार्च रीवा में बीते दिनों हुए एक एक्सीडेंट में सत्य अहिंसा के पुजारी जैन साध्वियों के हताहत होने के विरोध में आयोजित किया गया था, जिससे समाजजन आहत हैं। इस कैंडल मार्च के माध्यम से समाज ने रीवा की घटना के लिए न्याय की मांग की है और संतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की है। इसी क्रम में, यह भी बताया गया कि कल पूरे भारत देश में अधिकांश जगहों पर पुनः मौन जुलूस निकाले जाएंगे, जिसमें संतों की सुरक्षा की मांग उठाई जाएगी।
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    आज शाम विदिशा की सड़कों पर बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं और पुरुष हाथों में कैंडल लेकर मौन जुलूस के साथ गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष पहुंचे। यह मार्च रीवा में बीते दिनों हुए एक एक्सीडेंट में सत्य अहिंसा के पुजारी जैन साध्वियों के हताहत होने के विरोध में आयोजित किया गया था, जिससे समाजजन आहत हैं।

इस कैंडल मार्च के माध्यम से समाज ने रीवा की घटना के लिए न्याय की मांग की है और संतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की है। इसी क्रम में, यह भी बताया गया कि कल पूरे भारत देश में अधिकांश जगहों पर पुनः मौन जुलूस निकाले जाएंगे, जिसमें संतों की सुरक्षा की मांग उठाई जाएगी।
    user_Akhlesh jain Reportar
    Akhlesh jain Reportar
    Salesperson देवरी, सागर, मध्य प्रदेश•
    11 hrs ago
  • सिंगरौली महोत्सव 2026 में भारी जनसैलाब उमड़ा, जहाँ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं का विजन प्रस्तुत किया। यह आयोजन राज्य के भविष्य और विकास को लेकर मुख्यमंत्री के दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता है।
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    सिंगरौली महोत्सव 2026 में भारी जनसैलाब उमड़ा, जहाँ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं का विजन प्रस्तुत किया। यह आयोजन राज्य के भविष्य और विकास को लेकर मुख्यमंत्री के दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता है।
    user_Sonu prajapati journalist Pres
    Sonu prajapati journalist Pres
    Food And Caterers देवरी, सागर, मध्य प्रदेश•
    21 hrs ago
  • उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एक पक्के मकान का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इस संदर्भ में बताया गया है कि संबंधित पक्का मकान अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है।
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    उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एक पक्के मकान का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इस संदर्भ में बताया गया है कि संबंधित पक्का मकान अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है।
    user_Lakhan
    Lakhan
    Bina, Sagar•
    2 hrs ago
  • सागर के सानौधा थाना क्षेत्र के ग्राम टडा में वर्ष 2024 के एक आपराधिक मानव वध मामले में सप्तम जिला न्यायाधीश की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने इस प्रकरण में चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल ₹2000 जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को सागर की केंद्रीय जेल भेज दिया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 14 अप्रैल 2024 को हुई थी। पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने राजू अहिरवार, उनके बेटे सौरभ और पत्नी तुलसा बाई के साथ मारपीट की थी। इस दौरान राजू के सिर पर लाठी से गंभीर हमला किया गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक ने बताया कि न्यायालय ने इस मामले को हत्या की श्रेणी में न मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-2 एवं 34 के तहत दोष सिद्ध पाया। अभियोजन द्वारा न्यायालय में 21 साक्षियों और कई दस्तावेजी साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया, जिनके आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
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    सागर के सानौधा थाना क्षेत्र के ग्राम टडा में वर्ष 2024 के एक आपराधिक मानव वध मामले में सप्तम जिला न्यायाधीश की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने इस प्रकरण में चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल ₹2000 जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को सागर की केंद्रीय जेल भेज दिया गया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 14 अप्रैल 2024 को हुई थी। पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने राजू अहिरवार, उनके बेटे सौरभ और पत्नी तुलसा बाई के साथ मारपीट की थी। इस दौरान राजू के सिर पर लाठी से गंभीर हमला किया गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक ने बताया कि न्यायालय ने इस मामले को हत्या की श्रेणी में न मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-2 एवं 34 के तहत दोष सिद्ध पाया। अभियोजन द्वारा न्यायालय में 21 साक्षियों और कई दस्तावेजी साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया, जिनके आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
    user_Gajendra Thakur Khabar Ka Asar
    Gajendra Thakur Khabar Ka Asar
    Court reporter सागर नगर, सागर, मध्य प्रदेश•
    9 hrs ago
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