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- यह पेज विशेष रूप से जखनियां, गाजीपुर क्षेत्र के निवासियों के लिए SSC से संबंधित नवीनतम खबरें प्रदान करता है। सभी संबंधित सूचनाएं लगातार प्राप्त करते रहने के लिए पाठकों से आग्रह किया गया है कि वे पेज को लाइक और शेयर करें।1
- शनिवार को रेवतीपुर में चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एस.के. सरोज के औचक निरीक्षण के दौरान टीकाकरण सत्र स्थलों पर गंभीर लापरवाही उजागर हुई। निरीक्षण में पाया गया कि कई केंद्रों पर साफ-सफाई की स्थिति खराब थी, रिकॉर्ड अद्यतन नहीं किए गए थे, और कुछ स्थानों पर बिना पूर्व सूचना के सत्र स्थलों को बदल दिया गया था या केंद्र बंद पाए गए। इसके अतिरिक्त, डेटा फीडिंग और स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन में भी गंभीर खामियां सामने आईं। इस मामले में, दो सीएचओ और चार एएनएम सहित कुल छह स्वास्थ्यकर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। डॉ. सरोज ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और यदि स्थिति में सुधार नहीं होता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।1
- मऊ जिले के रानीपुर थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपहरण के एक मामले में एक 21 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी रोशन राजभर, जो पलिया, थाना रानीपुर, मऊ का निवासी है, गांव की ही एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर मुंबई ले जाने की फिराक में था। पुलिस ने उसे याकूबपुर-रामाशंकर अंडरपास के पास से दबोचा, जब वह भागने के लिए वाहन का इंतजार कर रहा था। पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देश पर जिले में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत, रानीपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मु0अ0सं0 77/2026 का वांछित आरोपी अंडरपास के पास मौजूद है। उपनिरीक्षक सुधा अग्रहरि के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी की। पुलिस बल को देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम में शामिल महिला आरक्षी शालिनी और कांस्टेबल कौशल कुमार ने घेराबंदी कर उसे वहीं पकड़ लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी रोशन राजभर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी रोशन राजभर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सख्त धाराओं में मामला दर्ज किया है। उस पर धारा 137(2) (नाबालिग का व्यपहरण) और धारा 87 (विवाह के लिए विवश करने हेतु अपहरण करना) लगाई गई हैं। यह गिरफ्तारी आज सुबह करीब 11:05 बजे हुई। पुलिस क्षेत्राधिकारी (CO) मुहम्मदाबाद गोहना, शीतला प्रसाद पांडेय ने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन किया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।1
- चंदौली जिले के धानापुर क्षेत्र के गुरैनी गांव में गंगा नदी के कटान को लेकर किसान नेता दीनानाथ श्रीवास्तव ने एक बड़ा बयान जारी किया है।1
- उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी दर्ज की गई है। इस बूंदाबांदी के परिणामस्वरूप स्थानीय मौसम में बदलाव आया है।1
- चंदौली जनपद में पशु तस्करी और अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत, मुगलसराय पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 70 किलो 760 ग्राम संदिग्ध मांस, गोवध में प्रयुक्त होने वाले उपकरण और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। इस दौरान तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दो अन्य मौके से फरार होने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में क्षेत्र में गश्त और चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम सतपोखरी स्थित एक किराए की दुकान में कुछ लोग गोमांस रखकर उसकी बिक्री की तैयारी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दुकान पर छापा मारा। तलाशी के दौरान तीन बोरियों और एक झोले से कुल 70.760 किलोग्राम संदिग्ध मांस बरामद हुआ, जिसका इलेक्ट्रॉनिक तराजू से वजन करने पर पहली बोरी में 27.540 किलोग्राम, दूसरी में 16.730 किलोग्राम, तीसरी में 21.510 किलोग्राम और झोले में 4.980 किलोग्राम मांस मिला। मौके से मांस काटने में इस्तेमाल होने वाले एक चापड़, तीन चाकू, दो रेती, एक कुल्हाड़ी और मोटरसाइकिल संख्या UP62M0369 भी जब्त की गई। सूचना पर पशु चिकित्साधिकारी डॉ. राजकुमार यादव ने भी मौके पर पहुंचकर बरामद मांस को प्रथम दृष्टया गौमांस बताया, जिसके आवश्यक नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए हैं; अंतिम पुष्टि लैब रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे बिहार के भभुआ क्षेत्र से मांस लाकर स्थानीय स्तर पर बेचते थे और इसी से अपनी आजीविका चलाते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नसीर, राजू कुरैशी और रहीम के रूप में हुई है। इनके खिलाफ थाना मुगलसराय में मु0अ0सं0 304/2026 के तहत उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5/8 और आयुध अधिनियम की धारा 4/25 में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई को थाना मुगलसराय के थानाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में उपनिरीक्षक संजय कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल मेराज अहमद, कांस्टेबल परवेज अहमद और रिक्रूट कांस्टेबल आशुतोष पाण्डेय की टीम ने सफल बनाया।1
- मऊ जिले के घोसी कोतवाली क्षेत्र के करनपुर गांव निवासी 22 वर्षीय रौनक चौहान की सड़क दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई। रौनक अपने दिव्यांग माता-पिता के इकलौते पुत्र थे। इस घटना पर पूर्व सांसद अतुल राय ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उनके परिजनों को आर्थिक मदद दी और भविष्य में भी सहायता का आश्वासन दिया। श्री अतुल राय ने रौनक की मौत को केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक "लाचार और अपंग सिस्टम के द्वारा की गई हत्या" करार दिया है, और इसके पीछे व्यवस्थागत खामियों को सीधा दोष दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि इसे सामान्य दुर्घटना कैसे माना जा सकता है, जबकि राहगीरों द्वारा ढाई घंटे तक सूचना दिए जाने के बावजूद एम्बुलेंस नहीं पहुंची। इसके अतिरिक्त, रौनक को सीएचसी बड़राव (अस्पताल) की इमरजेंसी में आधे घंटे तक पड़े रहने के बाद भी कोई डॉक्टर नहीं मिला और हायर सेंटर रेफर करने से पहले प्राथमिक उपचार तक नहीं दिया गया। पूर्व सांसद ने इन गंभीर चूकों को लेकर व्यवस्था पर तीखे आरोप लगाए हैं। अतुल राय ने श्रेय लेने के लिए आपस में झगड़ने वाले उन "माननीय" लोगों की भी आलोचना की, जो जिले में मौजूद होने के बावजूद बेसुध माता-पिता की सुध लेने की ज़हमत नहीं उठा पाए और न ही इस त्रासदी की जिम्मेदारी लेने आगे आए। उन्होंने एक बार फिर घोसी लोकसभा के जन-जन के सुख-दुख में शामिल होने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और ईश्वर से रौनक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।1
- गाजीपुर के चर्चित विनीत राय हत्याकांड से जुड़े एक मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। यह सुनवाई हत्याकांड में नामजद, एक लाख के इनामी कटरा गैंग के सरगना शंकर पांडेय के बिना नक्शे वाले मकान निर्माण से संबंधित थी। इस दौरान मुठभेड़ में मारे गए कमलेश बिंद के भाई संजय बिंद भी अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए। शंकर पांडेय ने बिना स्वीकृत नक्शे के मकान निर्माण को लेकर जारी नोटिस पर लगातार तीसरी बार कोई जवाब पेश नहीं किया। वहीं, संजय बिंद ने अगले शुक्रवार तक जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा। प्रशासन ने सूचित किया है कि दोनों पक्षों को स्पष्टीकरण और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया है। उल्लेखनीय है कि दोनों को 8 जून को नोटिस जारी कर विनियमित क्षेत्र में निर्माण संबंधी जवाब मांगा गया था।1