हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा का अवैध निर्माण ध्वस्त -गैर मुमकिन बावड़ी किस्म की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बना था मकान -पुलिस जाब्ते की मौजदूगी में कार्रवाई सम्पन्न सांगोद/ कोटा। नगर पालिका सांगोद ने रविवार को अमृतखेड़ी क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा के मकान को ध्वस्त कर दिया। पुलिस जाप्ते की कड़ी मौजूदगी में यह कार्रवाई शांति पूर्वक संपन्न हुई। नगर पालिका प्रशासन द्वारा अमृतखेड़ी स्थित खसरा संख्या 335 पर बने अवैध मकान को रविवार को ध्वस्त किया गया। यह मकान गैर मुमकिन बावड़ी किस्म की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाया गया था, जो प्रतिबंधित श्रेणी में आती है। पालिका प्रशासन ने पूर्व में अतिक्रमी को 16 जनवरी तक स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। लेकिन निर्धारित समयावधि में अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है अतिक्रमण प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार तहसील कार्यालय की ओर से भी अतिक्रमी को तीन दिन का अतिरिक्त समय दिया गया था। जांच में यह तथ्य सामने आया कि उक्त भूमि पर निर्माण राजस्थान हाई कोर्ट के अब्दुल रहमान बनाम स्टेट आफ राजस्थान एवं अन्य प्रकरण के तहत प्रतिबंधित है और ऐसी भूमि पर अतिक्रमण दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। ड्रोन से की गई निगरानी करीब 10 हजार स्क्वायर फीट क्षेत्र में बने आलीशान मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई के दौरान उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ड्रोन के माध्यम से निगरानी की गई। इसी मार्ग पर अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए अतिक्रमणों को भी चिन्हित कर ध्वस्त किया गया। साथ ही इसी श्रेणी के अन्य अतिक्रमण कर्ताओं को नोटिस जारी किए जाने की जानकारी भी सामने आई है।
हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा का अवैध निर्माण ध्वस्त -गैर मुमकिन बावड़ी किस्म की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बना था मकान -पुलिस जाब्ते की मौजदूगी में कार्रवाई सम्पन्न सांगोद/ कोटा। नगर पालिका सांगोद ने रविवार को अमृतखेड़ी क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा के मकान को ध्वस्त कर दिया। पुलिस जाप्ते की कड़ी मौजूदगी में यह कार्रवाई शांति पूर्वक संपन्न हुई। नगर पालिका प्रशासन द्वारा अमृतखेड़ी स्थित खसरा संख्या 335 पर बने अवैध मकान को रविवार को ध्वस्त किया गया। यह मकान गैर मुमकिन बावड़ी किस्म की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाया गया था, जो प्रतिबंधित श्रेणी में आती है। पालिका प्रशासन ने पूर्व में अतिक्रमी को 16 जनवरी तक स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। लेकिन निर्धारित समयावधि में अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है अतिक्रमण प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार तहसील कार्यालय की ओर से भी अतिक्रमी को तीन दिन का अतिरिक्त समय दिया गया था। जांच में यह तथ्य सामने आया कि उक्त भूमि पर निर्माण राजस्थान हाई कोर्ट के अब्दुल रहमान बनाम स्टेट आफ राजस्थान एवं अन्य प्रकरण के तहत प्रतिबंधित है और ऐसी भूमि पर अतिक्रमण दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। ड्रोन से की गई निगरानी करीब 10 हजार स्क्वायर फीट क्षेत्र में बने आलीशान मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई के दौरान उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ड्रोन के माध्यम से निगरानी की गई। इसी मार्ग पर अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए अतिक्रमणों को भी चिन्हित कर ध्वस्त किया गया। साथ ही इसी श्रेणी के अन्य अतिक्रमण कर्ताओं को नोटिस जारी किए जाने की जानकारी भी सामने आई है।
- हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा का अवैध निर्माण ध्वस्त -गैर मुमकिन बावड़ी किस्म की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बना था मकान -पुलिस जाब्ते की मौजदूगी में कार्रवाई सम्पन्न सांगोद/ कोटा। नगर पालिका सांगोद ने रविवार को अमृतखेड़ी क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा के मकान को ध्वस्त कर दिया। पुलिस जाप्ते की कड़ी मौजूदगी में यह कार्रवाई शांति पूर्वक संपन्न हुई। नगर पालिका प्रशासन द्वारा अमृतखेड़ी स्थित खसरा संख्या 335 पर बने अवैध मकान को रविवार को ध्वस्त किया गया। यह मकान गैर मुमकिन बावड़ी किस्म की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाया गया था, जो प्रतिबंधित श्रेणी में आती है। पालिका प्रशासन ने पूर्व में अतिक्रमी को 16 जनवरी तक स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। लेकिन निर्धारित समयावधि में अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है अतिक्रमण प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार तहसील कार्यालय की ओर से भी अतिक्रमी को तीन दिन का अतिरिक्त समय दिया गया था। जांच में यह तथ्य सामने आया कि उक्त भूमि पर निर्माण राजस्थान हाई कोर्ट के अब्दुल रहमान बनाम स्टेट आफ राजस्थान एवं अन्य प्रकरण के तहत प्रतिबंधित है और ऐसी भूमि पर अतिक्रमण दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। ड्रोन से की गई निगरानी करीब 10 हजार स्क्वायर फीट क्षेत्र में बने आलीशान मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई के दौरान उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ड्रोन के माध्यम से निगरानी की गई। इसी मार्ग पर अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए अतिक्रमणों को भी चिन्हित कर ध्वस्त किया गया। साथ ही इसी श्रेणी के अन्य अतिक्रमण कर्ताओं को नोटिस जारी किए जाने की जानकारी भी सामने आई है।1
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- Rawat bhata1
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