बैतूल जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे एक विशेष अभियान के तहत, सारणी पुलिस ने शहर का माहौल बिगाड़ने वाले तीन आदतन फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इन आरोपियों ने मार्च माह में एक परिवार के घर में घुसकर तलवार और डंडों से हमला किया था, जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की थी, तथा जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए थे। घटना के बाद से ही पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई थी और आखिरकार उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया। पुलिस के अनुसार, शोभापुर निवासी कोमल बरकड़े द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक, 13-14 मार्च 2026 की मध्यरात्रि आरोपी अभिजीत बारस्कर अपने साथियों करण उर्फ भोला भारती, विक्रम कुमरे और आशीष उर्फ कच्ची बिन्झाड़े के साथ शिकायतकर्ता के घर में जबरन घुस गए थे। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए पूरे परिवार के साथ मारपीट शुरू कर दी और तलवार एवं डंडों से हमला कर परिवार के सदस्यों को घायल कर दिया। उन्होंने घर में तोड़फोड़ करते हुए लगभग 40 से 50 हजार रुपये की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और जाते-जाते पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस घटना के बाद थाना सारणी में अपराध क्रमांक 81/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 296, 324(4), 331(6), 115(2), 351(2), 3(5) तथा एससी/एसटी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई थी। पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश खरपुसे एवं एसडीओपी सारणी सुश्री प्रियंका करचाम के मार्गदर्शन में थाना सारणी पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की। पुलिस ने लगातार आरोपियों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखी और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी करण उर्फ भोला भारती (28 वर्ष, निवासी शक्ति नगर शोभापुर), विक्रम कुमरे (28 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 29, जामुनढोल के पास पाथाखेड़ा) तथा आशीष उर्फ कच्ची बिन्झाड़े (21 वर्ष, निवासी काली माई, शोभापुर) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उनके विरुद्ध आगे की वैधानिक कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक जयपाल इनवाती, चौकी प्रभारी पाथाखेड़ा उपनिरीक्षक मनोज उईके, प्रधान आरक्षक मनोज देहरिया, प्रधान आरक्षक ज्ञानसिंह टेकाम, आरक्षक रविमोहन, आरक्षक सुभाष रघुवंशी सहित थाना सारणी की पूरी टीम की सराहनीय भूमिका रही। इस कार्रवाई को अपराधियों के विरुद्ध एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र जैन ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे किसी भी पारिवारिक अथवा आपसी विवाद को हिंसा का रूप न दें और कानून अपने हाथ में लेने के बजाय पुलिस एवं प्रशासन की सहायता लें। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, अपराध या विवाद की जानकारी तत्काल डायल 112 अथवा नजदीकी पुलिस थाने को दें। पुलिस का कहना है कि जिले में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाले तथा फरार आरोपियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार लगातार अभियान जारी रहेगा।
बैतूल जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे एक विशेष अभियान के तहत, सारणी पुलिस ने शहर का माहौल बिगाड़ने वाले तीन आदतन फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इन आरोपियों ने मार्च माह में एक परिवार के घर में घुसकर तलवार और डंडों से हमला किया था, जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की थी, तथा जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए थे। घटना के बाद से ही पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई थी और आखिरकार उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया। पुलिस के अनुसार, शोभापुर निवासी कोमल बरकड़े द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक, 13-14 मार्च 2026 की मध्यरात्रि आरोपी अभिजीत बारस्कर अपने साथियों करण उर्फ भोला भारती, विक्रम कुमरे और आशीष उर्फ कच्ची बिन्झाड़े के साथ शिकायतकर्ता के घर में जबरन घुस गए थे। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए पूरे परिवार के साथ मारपीट शुरू कर दी और तलवार एवं डंडों से हमला कर परिवार के सदस्यों को घायल कर दिया। उन्होंने घर में तोड़फोड़ करते हुए लगभग 40 से 50 हजार रुपये की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और जाते-जाते पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस घटना के बाद थाना सारणी में अपराध क्रमांक 81/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 296, 324(4), 331(6), 115(2), 351(2), 3(5) तथा एससी/एसटी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई थी। पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन के निर्देशन तथा अतिरिक्त
पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश खरपुसे एवं एसडीओपी सारणी सुश्री प्रियंका करचाम के मार्गदर्शन में थाना सारणी पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की। पुलिस ने लगातार आरोपियों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखी और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी करण उर्फ भोला भारती (28 वर्ष, निवासी शक्ति नगर शोभापुर), विक्रम कुमरे (28 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 29, जामुनढोल के पास पाथाखेड़ा) तथा आशीष उर्फ कच्ची बिन्झाड़े (21 वर्ष, निवासी काली माई, शोभापुर) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उनके विरुद्ध आगे की वैधानिक कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक जयपाल इनवाती, चौकी प्रभारी पाथाखेड़ा उपनिरीक्षक मनोज उईके, प्रधान आरक्षक मनोज देहरिया, प्रधान आरक्षक ज्ञानसिंह टेकाम, आरक्षक रविमोहन, आरक्षक सुभाष रघुवंशी सहित थाना सारणी की पूरी टीम की सराहनीय भूमिका रही। इस कार्रवाई को अपराधियों के विरुद्ध एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र जैन ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे किसी भी पारिवारिक अथवा आपसी विवाद को हिंसा का रूप न दें और कानून अपने हाथ में लेने के बजाय पुलिस एवं प्रशासन की सहायता लें। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, अपराध या विवाद की जानकारी तत्काल डायल 112 अथवा नजदीकी पुलिस थाने को दें। पुलिस का कहना है कि जिले में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाले तथा फरार आरोपियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार लगातार अभियान जारी रहेगा।
- बैतूल जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे एक विशेष अभियान के तहत, सारणी पुलिस ने शहर का माहौल बिगाड़ने वाले तीन आदतन फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इन आरोपियों ने मार्च माह में एक परिवार के घर में घुसकर तलवार और डंडों से हमला किया था, जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की थी, तथा जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए थे। घटना के बाद से ही पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई थी और आखिरकार उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया। पुलिस के अनुसार, शोभापुर निवासी कोमल बरकड़े द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक, 13-14 मार्च 2026 की मध्यरात्रि आरोपी अभिजीत बारस्कर अपने साथियों करण उर्फ भोला भारती, विक्रम कुमरे और आशीष उर्फ कच्ची बिन्झाड़े के साथ शिकायतकर्ता के घर में जबरन घुस गए थे। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए पूरे परिवार के साथ मारपीट शुरू कर दी और तलवार एवं डंडों से हमला कर परिवार के सदस्यों को घायल कर दिया। उन्होंने घर में तोड़फोड़ करते हुए लगभग 40 से 50 हजार रुपये की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और जाते-जाते पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस घटना के बाद थाना सारणी में अपराध क्रमांक 81/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 296, 324(4), 331(6), 115(2), 351(2), 3(5) तथा एससी/एसटी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई थी। पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश खरपुसे एवं एसडीओपी सारणी सुश्री प्रियंका करचाम के मार्गदर्शन में थाना सारणी पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की। पुलिस ने लगातार आरोपियों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखी और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी करण उर्फ भोला भारती (28 वर्ष, निवासी शक्ति नगर शोभापुर), विक्रम कुमरे (28 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 29, जामुनढोल के पास पाथाखेड़ा) तथा आशीष उर्फ कच्ची बिन्झाड़े (21 वर्ष, निवासी काली माई, शोभापुर) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उनके विरुद्ध आगे की वैधानिक कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक जयपाल इनवाती, चौकी प्रभारी पाथाखेड़ा उपनिरीक्षक मनोज उईके, प्रधान आरक्षक मनोज देहरिया, प्रधान आरक्षक ज्ञानसिंह टेकाम, आरक्षक रविमोहन, आरक्षक सुभाष रघुवंशी सहित थाना सारणी की पूरी टीम की सराहनीय भूमिका रही। इस कार्रवाई को अपराधियों के विरुद्ध एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र जैन ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे किसी भी पारिवारिक अथवा आपसी विवाद को हिंसा का रूप न दें और कानून अपने हाथ में लेने के बजाय पुलिस एवं प्रशासन की सहायता लें। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, अपराध या विवाद की जानकारी तत्काल डायल 112 अथवा नजदीकी पुलिस थाने को दें। पुलिस का कहना है कि जिले में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाले तथा फरार आरोपियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार लगातार अभियान जारी रहेगा।2
- आमला विकासखंड की ग्राम पंचायत इटावा के मुख्य बस स्टैंड पर सुलभ शौचालय और यात्री प्रतीक्षालय जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण प्रतिदिन हजारों यात्रियों, महिलाओं, बुजुर्गों, व्यापारियों और स्थानीय लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि शासन-प्रशासन ने अब तक इस गंभीर समस्या पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। इटावा का मुख्य बस स्टैंड मुलताई मार्ग पर एक प्रमुख आवागमन केंद्र है, जहाँ सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक यात्रियों की अच्छी-खासी भीड़ रहती है। इसके बावजूद, सार्वजनिक सुलभ शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही यात्रियों के लिए बैठने का कोई प्रतीक्षालय उपलब्ध है। स्थानीय व्यापारियों और ग्रामीणों के अनुसार, शौचालय न होने से सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और दूर-दराज से आने वाले यात्रियों को उठानी पड़ती है। वहीं, प्रतीक्षालय के अभाव में यात्रियों को कड़ी धूप, बारिश और अन्य खराब मौसम की स्थितियों में खुले में ही बसों का इंतजार करना पड़ता है। इससे दुकानदारों और आम नागरिकों को भी दैनिक रूप से परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों और व्यापारियों ने ग्राम पंचायत तथा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से तत्काल इटावा मुख्य बस स्टैंड पर सुलभ शौचालय और यात्री प्रतीक्षालय के निर्माण की मांग की है। उनका कहना है कि ऐसा करने से यात्रियों को आवश्यक सुविधाएँ मिल सकेंगी और उनकी लंबे समय से चली आ रही समस्या का स्थायी समाधान हो पाएगा।4
- मध्य प्रदेश के आमला में गरीबों के राशन में कथित तौर पर 10.30 लाख रुपये का गबन करने के आरोप में एक सेल्समैन को बोरदेही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी सेल्समैन को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई दो शासकीय उचित मूल्य दुकानों में सामने आई अनियमितताओं की जांच के बाद की गई है। हालांकि, इस मामले में हुई जांच के दायरे को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं।1
- बैतूल जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और गंभीर मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र जैन के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश खरपुसे और एसडीओपी सारणी सुश्री प्रियंका करचाम के मार्गदर्शन में सारणी पुलिस को शहर का माहौल खराब करने वाले आदतन फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। यह कार्रवाई शोभापुर निवासी प्रार्थी कोमल बरकड़े की रिपोर्ट पर आधारित है। शिकायत के अनुसार, दिनांक 13-14.03.2026 की रात को आरोपी अभिजीत बारस्कर ने अपने साथियों विक्रम कुमरे, करण भारती और आशीष बिन्झाड़े के साथ मिलकर प्रार्थी के घर में घुसकर गाली-गलौज, मारपीट और तोड़फोड़ की थी। आरोपियों ने तलवार और डंडों से हमला कर परिवार के सदस्यों को घायल कर दिया और लगभग ₹40-50 हजार का नुकसान पहुँचाया, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। इस घटना के संबंध में अपराध क्रमांक 81/2026 के तहत धारा 296, 324(4), 331(6), 115(2), 351(2), 3(5) बीएनएस और एससी/एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी। दिनांक 13.03.2026 की घटना के बाद से फरार चल रहे तीन आरोपियों — करन उर्फ भोला पिता अवधेश भारती (उम्र 28 साल, निवासी शक्ति नगर शोभापुर), विक्रम पिता जगननाथ कुमरे (उम्र 28 साल, निवासी वार्ड क्रमांक 29 जामुन ढोल के पास पाथाखेड़ा), और आशीष उर्फ कच्ची पिता शारदा प्रसाद बिंझाड़े (उम्र 21 साल, निवासी काली माई शोभापुर) — को सारणी पुलिस ने गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया है। इस सराहनीय कार्रवाई में निरीक्षक जयपाल इनवाती (थाना प्रभारी सारणी), उपनिरीक्षक मनोज उईके (चौकी प्रभारी पाथाखेड़ा), प्रधान आरक्षक मनोज देहरिया, ज्ञानसिंह टेकाम, आरक्षक रविमोहन और सुभाष रघुवंशी सहित पूरी टीम की अहम भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेंद्र जैन ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे पारिवारिक या आपसी विवादों को बढ़ाने की बजाय शांतिपूर्ण संवाद, सामाजिक सहयोग और पुलिस की सहायता से सुलझाने का प्रयास करें, क्योंकि कानून अपने हाथ में लेना एक दंडनीय अपराध है। उन्होंने आमजन से यह भी आग्रह किया है कि किसी भी अप्रिय घटना, विवाद या संकट की स्थिति में तुरंत डायल 112 या नजदीकी पुलिस थाना को सूचित करें, जिससे समय रहते आवश्यक सहायता और वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।1
- बैतूल कोतवाली पुलिस ने छेड़छाड़ के एक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान भानू पिता शांतिलाल छिपने के रूप में हुई है, जो बैतूल के सदर वार्ड का निवासी है।1
- मनोहर अग्रवाल की रिपोर्ट के अनुसार, बैतूल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था की दयनीय स्थिति सामने आई है। चिचोली विकासखंड के चुनागोसाई माध्यमिक शाला में वर्तमान में एक भी शिक्षक कार्यरत नहीं है, जिसके कारण छात्रों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। स्वयं स्कूल के छात्रों ने इस समस्या का खुलासा किया है। शिक्षा के मंदिरों की इस दुर्दशा के बीच, प्रशासन द्वारा साक्षरता का ढोल पीटा जाना शिक्षा की लाचार व्यवस्था और सिस्टम की घोर लापरवाही को उजागर करता है। ग्रामीणों ने इस गंभीर अनदेखी पर चिंता जताते हुए बैतूल जिला कलेक्टर को एक आवेदन पत्र सौंपा है, जिसमें स्कूल में तत्काल शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की गई है।1
- मुलताई नगर के भगत सिंह वार्ड में नगर पालिका द्वारा कराए जा रहे नाली निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय निवासियों में भारी नाराजगी है। वार्डवासियों का आरोप है कि इस निर्माण कार्य में गुणवत्ता और तकनीकी मानकों का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा जा रहा, जिससे भविष्य में कई समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। एक प्रमुख समस्या यह है कि पेयजल आपूर्ति पाइपलाइन का वाल्व नाली के अंदर स्थित है, जहाँ अक्सर पानी भरा रहता है। इस स्थिति के कारण वाल्व के संचालन, मरम्मत या उसे बदलने में वार्डवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस समस्या के बारे में नगर पालिका अधिकारियों और संबंधित ठेकेदार को कई बार जानकारी दी गई, लेकिन अब तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि नाली निर्माण में इस्तेमाल की जा रही सामग्री में केवल रेत, गिट्टी और सीमेंट का उपयोग हो रहा है, जबकि सरिया (स्टील रॉड) का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में ठेकेदार से बात करने पर वार्डवासियों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इन आरोपों के चलते वार्ड में निर्माण कार्य की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय नागरिकों ने नगर पालिका से पूरे निर्माण कार्य की निष्पक्ष और तकनीकी जांच कराने की मांग की है। उनकी माँग है कि यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही, पेयजल पाइपलाइन के वाल्व को नाली के बाहर एक सुरक्षित स्थान पर स्थापित कर वार्डवासियों की इस समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए।1
- महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, बैतूल कोतवाली पुलिस ने छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी को महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन के निर्देशों पर की गई इस कार्रवाई को महिलाओं की सुरक्षा के प्रति पुलिस की गंभीरता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बताया गया है। जानकारी के अनुसार, 6 जुलाई 2026 को पीड़िता की शिकायत पर थाना कोतवाली में पटेल वार्ड, सदर बैतूल निवासी भूपेन्द्र उर्फ भानू (26 वर्ष), पिता शांतीलाल छिपने के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 74, 75(1)(i), 296(बी), 115(2), 351(3) एवं 127(1) के तहत अपराध क्रमांक 560/2026 दर्ज किया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपुसे और एसडीओपी बैतूल अन्नपूर्णा सिरसाम के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी की तलाश शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी फरार होने की तैयारी में है, जिसके बाद पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे जिला अस्पताल परिसर से हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद 7 जुलाई 2026 को उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक देवकरण डेहरिया, उप निरीक्षक चित्रा कुमरे, उप निरीक्षक बसंत अहते, आरक्षक हर्षित डांगे, आरक्षक कुलदीप भाटे और महिला आरक्षक रामरति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक ने पूरी टीम के त्वरित एवं प्रभावी कार्य की सराहना की है।2