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जीव हत्या बंद करो

2 hrs ago
user_MANNU SIDAR ji
MANNU SIDAR ji
Farmer बसना, महासमुंद, छत्तीसगढ़•
2 hrs ago

जीव हत्या बंद करो

More news from छत्तीसगढ़ and nearby areas
  • जीव हत्या बंद करो
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    जीव हत्या बंद करो
    user_MANNU SIDAR ji
    MANNU SIDAR ji
    Farmer बसना, महासमुंद, छत्तीसगढ़•
    2 hrs ago
  • Post by पत्रकारिकता
    1
    Post by पत्रकारिकता
    user_पत्रकारिकता
    पत्रकारिकता
    सारंगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, छत्तीसगढ़•
    1 hr ago
  • सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां थाना सरिया पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 73 किलो 345 ग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख 20 हजार रुपये बताई जा रही है। इसके साथ ही एक क्रेटा कार, एक वेन्यू कार और 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। कुल जब्त संपत्ति की कीमत करीब 24 लाख 42 हजार रुपये आंकी गई है। मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी उड़ीसा से गांजा लाकर कोरबा में बेचने की फिराक में थे। पुलिस ने कंचनपुर बैरियर के पास घेराबंदी कर दोनों वाहनों को पकड़ा और आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अब इस पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। 👉 ऐसी ही ताजा खबरों के लिए चैनल को Subscribe करें और वीडियो को Like व Share जरूर करें।
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    सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां थाना सरिया पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने 73 किलो 345 ग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख 20 हजार रुपये बताई जा रही है। इसके साथ ही एक क्रेटा कार, एक वेन्यू कार और 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। कुल जब्त संपत्ति की कीमत करीब 24 लाख 42 हजार रुपये आंकी गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी उड़ीसा से गांजा लाकर कोरबा में बेचने की फिराक में थे। पुलिस ने कंचनपुर बैरियर के पास घेराबंदी कर दोनों वाहनों को पकड़ा और आरोपियों को गिरफ्तार किया।
तीनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अब इस पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है।
👉 ऐसी ही ताजा खबरों के लिए चैनल को Subscribe करें और वीडियो को Like व Share जरूर करें।
    user_First Chhattisgarh News
    First Chhattisgarh News
    पत्रकार सारंगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, छत्तीसगढ़•
    18 hrs ago
  • अधिक जानकारी के लिए अवश्य देखिए *SANT RAMPAL JI MAHARAJ* YouTube Channel
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    अधिक जानकारी के लिए अवश्य देखिए *SANT RAMPAL JI MAHARAJ* YouTube Channel
    user_User5961
    User5961
    बरमकेला, सारंगढ़ बिलाईगढ़, छत्तीसगढ़•
    10 hrs ago
  • रोजाना सैकड़ो हाईवे रेत बेचे जा रहे हैं 4000 रुपए प्रति हाईवे के रेट से,जिला प्रशासन की कार्यशैली पर उठे बड़े सवाल राजस्व का हो रहा भारी नुकसान।
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    रोजाना सैकड़ो हाईवे रेत बेचे जा रहे हैं 4000 रुपए प्रति हाईवे के रेट से,जिला प्रशासन की कार्यशैली पर उठे बड़े सवाल राजस्व का हो रहा भारी नुकसान।
    user_Bhupendra lahare
    Bhupendra lahare
    Farmer मलखरोदा, सक्ती, छत्तीसगढ़•
    24 min ago
  • ● *ग्राम बिनौरी में गला घोंटकर हत्या करने 03 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार* ● *मृतक रामकुमार साय की हत्या करने वाले आरोपियों में मृतक की पत्नी, भाई एवं रिश्तेदार है शामिल* ● *मनोवैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक निरंतर पूछताछ व भावनात्मक लिडिंग प्रश्नों से आरोपियों के झूठ को समझकर घटना में संलिप्त होने तथा हत्या करने के आरोप की स्वीकारोक्ति तक़ पहुचे* ● *आरोपी पूर्ण रूप से तैयार थे, पुलिस के प्रश्नों का जवाब देने के लिए, लेकिन साक्ष्य को छुपा ना सके* ● *प्रकरण में परत दर परत तथ्यों को जोड़ा गया* ● *फोरेंसिक एक्सपर्ट ने भी पूरा सहयोग दिया व मौत को संदिग्ध मानते हुए वैज्ञानिक तथ्यों से पुलिस क़ो कराया अवगत* ● *मृतक का रोज ही नशे मे आकर परिजनों क़ो मानसिक, शारीरिक प्रताडित करना ही हत्या की मुख्य वजह* ● *रिश्ते मे भतीजा एक अन्य आरोपी का घटना स्थल मे रात्रि में उपस्थिति क़ो परिजनों द्वारा छुपाना भी संलिप्त होने के संदेह क़ो किया गहरा* ● *एक आरोपी घटना के बाद रायपुर चला गया तथा जिसे पलारी पुलिस ने समझदारी से तलब कर तथ्यों को जोड़कर घटना में संलिप्त होना स्वीकार कराया* *घटना का विवरण*- मर्ग क्र. 34/2026 के मृतक राम कुमार साय उम्र 37 साल निवासी बिनौरी का दिनांक 29.03.2026 के रात्रि 11.00 बजे से दिनांक 30.03.2026 के 02.30 बजे के बीच मृत्यु होने पर सूचक मृतक की पत्नी श्रीमती मीना बाई साय की रिपोर्ट पर मर्ग सदर कायम कर मृतक के शव का पंचनामा कार्यवाही कर PM करवाया गया। मृतक की मृत्यु के संबंध में मृतक के परिजन एवं शव पंचनामा कार्यवाही एवं डाक्टरो की टीम से प्राप्त शार्ट PM रिपोर्ट में डाक्टर द्वारा होमिसाइडल प्रकृति का होना लेख किया गया। *जांच के दौरान घटना एवं मृतक की हत्या होने के संबंध में पता चला*- मर्ग जांच के मृतक राम कुमार साय के साथ दिनांक 29.03.2026 के रात्रि 11.00 बजे से दिनांक 30.03.2026 के 02.30 बजे के मध्य घटना स्थल मृतक का घर खेत पर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गला घोट कर हत्या करने मृत्यु होना पाए जाने से प्रथम दृष्टिया में आरोपी का कृत्य अपराध धारा 103 (1) BNS का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। *पुलिस की जांच एवं वारदात का तरीका*- दौरान विवेचना के प्रकरण में संदेही मृतक की पत्नी मीना बाई साय, संदेही बड़े भाई महावीर साय, संदेही वैभव उर्फ़ अंशु को थाना तलब कर पृथक-पृथक घटना के संबंध में हिकमत अमली से पूछताछ करने पर उक्त आरोपी गणों ने अपने अपने मेमो. कथन में बताया कि, मृतक बहुत शराबी क़िस्म का व्यक्ति था, जो घर के सभी लोगो को बहुत परेशांन किया करता था एवं मृतक अपने बेटी के ऊपर भी बुरी नियत रखता था, जिससे मृतक की पत्नी एवं मृतक का भाई परेशान रहता था। इसी नियत से मृतक के सोने के बाद घाट पर मीना बाई साय, संदेही बड़े भाई महावीर साय, संदेही वैभव उर्फ़ अंशु द्वारा योजना बनाकर मृतक राम कुमार साय का गमछा से गला घोटकर हत्या करना एवं घटना में प्रयुक्त गमछा को पत्थर में बाँध कर घर के पास कुआ में फेकना बताया गया, जो आरोपी गणों के द्वारा साक्ष्य छुपाने की नियत से कुआ में फेकना पाया गया है। *जांच कार्यवाही*- प्रकरण में आरोपी गणों के द्वारा योजना बनाकर घटना घटित करना एवं घटना में उपयोग गमछा को साक्ष्य मिटाने की नियत से कुआ में फेंकना पाये जाने से प्रकरण में धारा 61[2],238 [क]3[5] BNS जोड़ी गई है। बाद प्रकरण के आरोपी गणों से घटना के समय उपयोग मोबाईल को पृथक पृथक जप्त किया गया है। घटना स्थल के निरीक्षण, मृतक के पिता के निशान देही पर तैयार किया गया है एवं आरोपी महावीर साय के निशान देही पर घटना में प्रयुक्त गमछा 03 नग एवं पत्थर को कुंआ से जप्त किया गया है। *आरोपियों की गिरफ्तारी*- प्रकरण में अब तक की विवेचना शव पंचनामा आरोपी गणों के द्वारा मेमोरंडम कथन के आधार पर आरोपी 01. महावीर साय 02. श्रीमती मीना बाई, 03. वैभव उर्फ़ अंशु बघेल के विरुद्ध अपराध धारा घटित करना सबुत पाए जाने से उक्त आरोपी गणों को दिनांक 31.03.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है। *पुलिस टीम की सफलता*- उक्त कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में, श्री अभिषेक सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार एवं सुश्री अपूर्वा क्षत्रिय एसडीओपी बलौदाबाजार के मार्गदर्शन में थाना पलारी से निरीक्षक परिवेश तिवारी थाना प्रभारी, सउनि राजेश कुमार सेन, आर. संजय गुप्ता, कृष्णा यादव, पूनाराम घृतलहरे एवं वैज्ञानिक अधिकारी सीन आफ क्राईम यूनिट बलौदाबाजार राजीव पंकज व अन्य स्टाफ का विशेष योगदान रहा। आरोपियों के नाम 1. महावीर साय उम्र 40 साल निवासी बिनौरी थाना पलारी 2. श्रीमती मीना बाई साय उम्र 36 साल निवासी बिनौरी थाना पलारी 3. वैभव उर्फ़ अंशु बघेल उम्र 19 साल निवासी बिजराडीह थाना गिधपुरी
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    ● *ग्राम बिनौरी में गला घोंटकर हत्या करने 03 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार*
● *मृतक रामकुमार साय की हत्या करने वाले आरोपियों में मृतक की पत्नी, भाई एवं रिश्तेदार है शामिल*
● *मनोवैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक निरंतर पूछताछ व भावनात्मक लिडिंग प्रश्नों से आरोपियों के झूठ को समझकर घटना में संलिप्त होने तथा हत्या करने के आरोप की स्वीकारोक्ति तक़ पहुचे*
● *आरोपी पूर्ण रूप से तैयार थे, पुलिस के प्रश्नों का जवाब देने के लिए, लेकिन साक्ष्य को छुपा ना सके*
● *प्रकरण में परत दर परत तथ्यों को जोड़ा गया*
● *फोरेंसिक एक्सपर्ट ने भी पूरा सहयोग दिया व मौत को संदिग्ध मानते हुए वैज्ञानिक तथ्यों से पुलिस क़ो कराया अवगत*
● *मृतक का रोज ही नशे मे आकर परिजनों क़ो मानसिक, शारीरिक प्रताडित करना ही हत्या की मुख्य वजह*
● *रिश्ते मे भतीजा एक अन्य आरोपी का घटना स्थल मे रात्रि में उपस्थिति क़ो परिजनों द्वारा छुपाना भी संलिप्त होने के संदेह क़ो किया गहरा*
● *एक आरोपी घटना के बाद रायपुर चला गया तथा जिसे पलारी पुलिस ने समझदारी से तलब कर तथ्यों को जोड़कर घटना में संलिप्त होना स्वीकार कराया*
*घटना का विवरण*- मर्ग क्र. 34/2026 के मृतक राम कुमार साय उम्र 37 साल निवासी बिनौरी का दिनांक 29.03.2026 के रात्रि 11.00 बजे से दिनांक 30.03.2026 के 02.30 बजे के बीच मृत्यु होने पर सूचक मृतक की पत्नी श्रीमती मीना बाई साय की रिपोर्ट पर मर्ग सदर कायम कर मृतक के शव का पंचनामा कार्यवाही कर PM करवाया गया। मृतक की मृत्यु के संबंध में मृतक के परिजन एवं शव पंचनामा कार्यवाही एवं डाक्टरो की टीम से प्राप्त शार्ट PM रिपोर्ट में डाक्टर द्वारा होमिसाइडल प्रकृति का होना लेख किया गया। 
*जांच के दौरान घटना एवं मृतक की हत्या होने के संबंध में पता चला*- मर्ग जांच के मृतक राम कुमार साय के साथ दिनांक 29.03.2026 के रात्रि 11.00 बजे से दिनांक 30.03.2026 के 02.30 बजे के मध्य घटना स्थल मृतक का घर खेत पर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गला घोट कर हत्या करने मृत्यु होना पाए जाने से प्रथम दृष्टिया में आरोपी का कृत्य अपराध धारा 103 (1) BNS का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। 
*पुलिस की जांच एवं वारदात का तरीका*- दौरान विवेचना के प्रकरण में संदेही मृतक की पत्नी मीना बाई साय, संदेही बड़े भाई महावीर साय, संदेही वैभव उर्फ़ अंशु को थाना तलब कर पृथक-पृथक घटना के संबंध में हिकमत अमली से पूछताछ करने पर उक्त आरोपी गणों ने अपने अपने मेमो. कथन में बताया कि, मृतक बहुत शराबी क़िस्म का व्यक्ति था, जो घर के सभी लोगो को बहुत परेशांन किया करता था एवं मृतक अपने बेटी के ऊपर भी बुरी नियत रखता था, जिससे मृतक की पत्नी एवं मृतक का भाई परेशान रहता था। इसी नियत से मृतक के सोने के बाद घाट पर मीना बाई साय, संदेही बड़े भाई महावीर साय, संदेही वैभव उर्फ़ अंशु द्वारा योजना बनाकर मृतक राम कुमार साय का गमछा से गला घोटकर हत्या करना एवं घटना में प्रयुक्त गमछा को पत्थर में बाँध कर घर के पास कुआ में फेकना बताया गया, जो आरोपी गणों के द्वारा साक्ष्य छुपाने की नियत से कुआ में फेकना पाया गया है।
*जांच कार्यवाही*- प्रकरण में आरोपी गणों के द्वारा योजना बनाकर घटना घटित करना एवं घटना में उपयोग गमछा को साक्ष्य मिटाने की नियत से कुआ में फेंकना पाये जाने से प्रकरण में धारा 61[2],238 [क]3[5] BNS जोड़ी गई है। बाद प्रकरण के आरोपी गणों से घटना के समय उपयोग मोबाईल को पृथक पृथक जप्त किया गया है। घटना स्थल के निरीक्षण, मृतक के पिता के निशान देही पर तैयार किया गया है एवं आरोपी महावीर साय के निशान देही पर घटना में प्रयुक्त गमछा 03 नग एवं पत्थर को कुंआ से जप्त किया गया है। 
*आरोपियों की गिरफ्तारी*- प्रकरण में अब तक की विवेचना शव पंचनामा आरोपी गणों के द्वारा मेमोरंडम कथन के आधार पर आरोपी 01. महावीर साय 02. श्रीमती मीना बाई, 03. वैभव उर्फ़ अंशु बघेल के विरुद्ध अपराध धारा घटित करना सबुत पाए जाने से उक्त आरोपी गणों को दिनांक 31.03.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है। 
*पुलिस टीम की सफलता*- उक्त कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में, श्री अभिषेक सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार एवं सुश्री अपूर्वा क्षत्रिय एसडीओपी बलौदाबाजार के मार्गदर्शन में थाना पलारी से निरीक्षक परिवेश तिवारी थाना प्रभारी, सउनि राजेश कुमार सेन, आर. संजय गुप्ता, कृष्णा यादव, पूनाराम घृतलहरे एवं वैज्ञानिक अधिकारी सीन आफ क्राईम यूनिट बलौदाबाजार राजीव पंकज व अन्य स्टाफ का विशेष योगदान रहा। 
आरोपियों के नाम 
1. महावीर साय उम्र 40 साल निवासी बिनौरी थाना पलारी 
2. श्रीमती मीना बाई साय उम्र 36 साल निवासी बिनौरी थाना पलारी 
3. वैभव उर्फ़ अंशु बघेल उम्र 19 साल निवासी बिजराडीह थाना गिधपुरी
    user_Kishor Banjare
    Kishor Banjare
    बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़•
    43 min ago
  • Post by Akash Kanwar
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    Post by Akash Kanwar
    user_Akash Kanwar
    Akash Kanwar
    Local Politician Janjgir, Janjgir-Champa•
    21 hrs ago
  • अन्नपूर्णा मुहिम के तहत निःशुल्क आवास निर्माणः संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा
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    अन्नपूर्णा मुहिम के तहत निःशुल्क आवास निर्माणः संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा
    user_MANNU SIDAR ji
    MANNU SIDAR ji
    Farmer बसना, महासमुंद, छत्तीसगढ़•
    2 hrs ago
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