ग्राम बिनौरी में गला घोंटकर हत्या करने 03 आरोपियों को थाना पलारी पुलिस ने किया गया गिरफ्तार ● *ग्राम बिनौरी में गला घोंटकर हत्या करने 03 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार* ● *मृतक रामकुमार साय की हत्या करने वाले आरोपियों में मृतक की पत्नी, भाई एवं रिश्तेदार है शामिल* ● *मनोवैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक निरंतर पूछताछ व भावनात्मक लिडिंग प्रश्नों से आरोपियों के झूठ को समझकर घटना में संलिप्त होने तथा हत्या करने के आरोप की स्वीकारोक्ति तक़ पहुचे* ● *आरोपी पूर्ण रूप से तैयार थे, पुलिस के प्रश्नों का जवाब देने के लिए, लेकिन साक्ष्य को छुपा ना सके* ● *प्रकरण में परत दर परत तथ्यों को जोड़ा गया* ● *फोरेंसिक एक्सपर्ट ने भी पूरा सहयोग दिया व मौत को संदिग्ध मानते हुए वैज्ञानिक तथ्यों से पुलिस क़ो कराया अवगत* ● *मृतक का रोज ही नशे मे आकर परिजनों क़ो मानसिक, शारीरिक प्रताडित करना ही हत्या की मुख्य वजह* ● *रिश्ते मे भतीजा एक अन्य आरोपी का घटना स्थल मे रात्रि में उपस्थिति क़ो परिजनों द्वारा छुपाना भी संलिप्त होने के संदेह क़ो किया गहरा* ● *एक आरोपी घटना के बाद रायपुर चला गया तथा जिसे पलारी पुलिस ने समझदारी से तलब कर तथ्यों को जोड़कर घटना में संलिप्त होना स्वीकार कराया* *घटना का विवरण*- मर्ग क्र. 34/2026 के मृतक राम कुमार साय उम्र 37 साल निवासी बिनौरी का दिनांक 29.03.2026 के रात्रि 11.00 बजे से दिनांक 30.03.2026 के 02.30 बजे के बीच मृत्यु होने पर सूचक मृतक की पत्नी श्रीमती मीना बाई साय की रिपोर्ट पर मर्ग सदर कायम कर मृतक के शव का पंचनामा कार्यवाही कर PM करवाया गया। मृतक की मृत्यु के संबंध में मृतक के परिजन एवं शव पंचनामा कार्यवाही एवं डाक्टरो की टीम से प्राप्त शार्ट PM रिपोर्ट में डाक्टर द्वारा होमिसाइडल प्रकृति का होना लेख किया गया। *जांच के दौरान घटना एवं मृतक की हत्या होने के संबंध में पता चला*- मर्ग जांच के मृतक राम कुमार साय के साथ दिनांक 29.03.2026 के रात्रि 11.00 बजे से दिनांक 30.03.2026 के 02.30 बजे के मध्य घटना स्थल मृतक का घर खेत पर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गला घोट कर हत्या करने मृत्यु होना पाए जाने से प्रथम दृष्टिया में आरोपी का कृत्य अपराध धारा 103 (1) BNS का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। *पुलिस की जांच एवं वारदात का तरीका*- दौरान विवेचना के प्रकरण में संदेही मृतक की पत्नी मीना बाई साय, संदेही बड़े भाई महावीर साय, संदेही वैभव उर्फ़ अंशु को थाना तलब कर पृथक-पृथक घटना के संबंध में हिकमत अमली से पूछताछ करने पर उक्त आरोपी गणों ने अपने अपने मेमो. कथन में बताया कि, मृतक बहुत शराबी क़िस्म का व्यक्ति था, जो घर के सभी लोगो को बहुत परेशांन किया करता था एवं मृतक अपने बेटी के ऊपर भी बुरी नियत रखता था, जिससे मृतक की पत्नी एवं मृतक का भाई परेशान रहता था। इसी नियत से मृतक के सोने के बाद घाट पर मीना बाई साय, संदेही बड़े भाई महावीर साय, संदेही वैभव उर्फ़ अंशु द्वारा योजना बनाकर मृतक राम कुमार साय का गमछा से गला घोटकर हत्या करना एवं घटना में प्रयुक्त गमछा को पत्थर में बाँध कर घर के पास कुआ में फेकना बताया गया, जो आरोपी गणों के द्वारा साक्ष्य छुपाने की नियत से कुआ में फेकना पाया गया है। *जांच कार्यवाही*- प्रकरण में आरोपी गणों के द्वारा योजना बनाकर घटना घटित करना एवं घटना में उपयोग गमछा को साक्ष्य मिटाने की नियत से कुआ में फेंकना पाये जाने से प्रकरण में धारा 61[2],238 [क]3[5] BNS जोड़ी गई है। बाद प्रकरण के आरोपी गणों से घटना के समय उपयोग मोबाईल को पृथक पृथक जप्त किया गया है। घटना स्थल के निरीक्षण, मृतक के पिता के निशान देही पर तैयार किया गया है एवं आरोपी महावीर साय के निशान देही पर घटना में प्रयुक्त गमछा 03 नग एवं पत्थर को कुंआ से जप्त किया गया है। *आरोपियों की गिरफ्तारी*- प्रकरण में अब तक की विवेचना शव पंचनामा आरोपी गणों के द्वारा मेमोरंडम कथन के आधार पर आरोपी 01. महावीर साय 02. श्रीमती मीना बाई, 03. वैभव उर्फ़ अंशु बघेल के विरुद्ध अपराध धारा घटित करना सबुत पाए जाने से उक्त आरोपी गणों को दिनांक 31.03.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है। *पुलिस टीम की सफलता*- उक्त कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में, श्री अभिषेक सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार एवं सुश्री अपूर्वा क्षत्रिय एसडीओपी बलौदाबाजार के मार्गदर्शन में थाना पलारी से निरीक्षक परिवेश तिवारी थाना प्रभारी, सउनि राजेश कुमार सेन, आर. संजय गुप्ता, कृष्णा यादव, पूनाराम घृतलहरे एवं वैज्ञानिक अधिकारी सीन आफ क्राईम यूनिट बलौदाबाजार राजीव पंकज व अन्य स्टाफ का विशेष योगदान रहा। आरोपियों के नाम 1. महावीर साय उम्र 40 साल निवासी बिनौरी थाना पलारी 2. श्रीमती मीना बाई साय उम्र 36 साल निवासी बिनौरी थाना पलारी 3. वैभव उर्फ़ अंशु बघेल उम्र 19 साल निवासी बिजराडीह थाना गिधपुरी
ग्राम बिनौरी में गला घोंटकर हत्या करने 03 आरोपियों को थाना पलारी पुलिस ने किया गया गिरफ्तार ● *ग्राम बिनौरी में गला घोंटकर हत्या करने 03 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार* ● *मृतक रामकुमार साय की हत्या करने वाले आरोपियों में मृतक की पत्नी, भाई एवं रिश्तेदार है शामिल* ● *मनोवैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक निरंतर पूछताछ व भावनात्मक लिडिंग प्रश्नों से आरोपियों के झूठ को समझकर घटना में संलिप्त होने तथा हत्या करने के आरोप की स्वीकारोक्ति तक़ पहुचे* ● *आरोपी पूर्ण रूप से तैयार थे, पुलिस के प्रश्नों का जवाब देने के लिए, लेकिन साक्ष्य को छुपा ना सके* ● *प्रकरण में परत दर परत तथ्यों को जोड़ा गया* ● *फोरेंसिक एक्सपर्ट ने भी पूरा सहयोग दिया व मौत को संदिग्ध मानते हुए वैज्ञानिक तथ्यों से पुलिस क़ो कराया अवगत* ● *मृतक का रोज ही नशे मे आकर परिजनों क़ो मानसिक, शारीरिक प्रताडित करना ही हत्या की मुख्य वजह* ● *रिश्ते मे भतीजा एक अन्य आरोपी का घटना स्थल मे रात्रि में उपस्थिति क़ो परिजनों द्वारा छुपाना भी संलिप्त होने के संदेह क़ो किया गहरा* ● *एक आरोपी घटना के बाद रायपुर चला गया तथा जिसे पलारी पुलिस ने समझदारी से तलब कर तथ्यों को जोड़कर घटना में संलिप्त होना स्वीकार कराया* *घटना का विवरण*- मर्ग क्र. 34/2026 के मृतक राम कुमार साय उम्र 37 साल निवासी बिनौरी का दिनांक 29.03.2026 के रात्रि 11.00 बजे से दिनांक 30.03.2026 के 02.30 बजे के बीच मृत्यु होने पर सूचक मृतक की पत्नी श्रीमती मीना बाई साय की रिपोर्ट पर मर्ग सदर कायम कर मृतक के शव का पंचनामा कार्यवाही कर PM करवाया गया। मृतक की मृत्यु के संबंध में मृतक के परिजन एवं शव पंचनामा कार्यवाही
एवं डाक्टरो की टीम से प्राप्त शार्ट PM रिपोर्ट में डाक्टर द्वारा होमिसाइडल प्रकृति का होना लेख किया गया। *जांच के दौरान घटना एवं मृतक की हत्या होने के संबंध में पता चला*- मर्ग जांच के मृतक राम कुमार साय के साथ दिनांक 29.03.2026 के रात्रि 11.00 बजे से दिनांक 30.03.2026 के 02.30 बजे के मध्य घटना स्थल मृतक का घर खेत पर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गला घोट कर हत्या करने मृत्यु होना पाए जाने से प्रथम दृष्टिया में आरोपी का कृत्य अपराध धारा 103 (1) BNS का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। *पुलिस की जांच एवं वारदात का तरीका*- दौरान विवेचना के प्रकरण में संदेही मृतक की पत्नी मीना बाई साय, संदेही बड़े भाई महावीर साय, संदेही वैभव उर्फ़ अंशु को थाना तलब कर पृथक-पृथक घटना के संबंध में हिकमत अमली से पूछताछ करने पर उक्त आरोपी गणों ने अपने अपने मेमो. कथन में बताया कि, मृतक बहुत शराबी क़िस्म का व्यक्ति था, जो घर के सभी लोगो को बहुत परेशांन किया करता था एवं मृतक अपने बेटी के ऊपर भी बुरी नियत रखता था, जिससे मृतक की पत्नी एवं मृतक का भाई परेशान रहता था। इसी नियत से मृतक के सोने के बाद घाट पर मीना बाई साय, संदेही बड़े भाई महावीर साय, संदेही वैभव उर्फ़ अंशु द्वारा योजना बनाकर मृतक राम कुमार साय का गमछा से गला घोटकर हत्या करना एवं घटना में प्रयुक्त गमछा को पत्थर में बाँध कर घर के पास कुआ में फेकना बताया गया, जो आरोपी गणों के द्वारा साक्ष्य छुपाने की नियत से कुआ में फेकना पाया गया है। *जांच कार्यवाही*- प्रकरण
में आरोपी गणों के द्वारा योजना बनाकर घटना घटित करना एवं घटना में उपयोग गमछा को साक्ष्य मिटाने की नियत से कुआ में फेंकना पाये जाने से प्रकरण में धारा 61[2],238 [क]3[5] BNS जोड़ी गई है। बाद प्रकरण के आरोपी गणों से घटना के समय उपयोग मोबाईल को पृथक पृथक जप्त किया गया है। घटना स्थल के निरीक्षण, मृतक के पिता के निशान देही पर तैयार किया गया है एवं आरोपी महावीर साय के निशान देही पर घटना में प्रयुक्त गमछा 03 नग एवं पत्थर को कुंआ से जप्त किया गया है। *आरोपियों की गिरफ्तारी*- प्रकरण में अब तक की विवेचना शव पंचनामा आरोपी गणों के द्वारा मेमोरंडम कथन के आधार पर आरोपी 01. महावीर साय 02. श्रीमती मीना बाई, 03. वैभव उर्फ़ अंशु बघेल के विरुद्ध अपराध धारा घटित करना सबुत पाए जाने से उक्त आरोपी गणों को दिनांक 31.03.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है। *पुलिस टीम की सफलता*- उक्त कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में, श्री अभिषेक सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार एवं सुश्री अपूर्वा क्षत्रिय एसडीओपी बलौदाबाजार के मार्गदर्शन में थाना पलारी से निरीक्षक परिवेश तिवारी थाना प्रभारी, सउनि राजेश कुमार सेन, आर. संजय गुप्ता, कृष्णा यादव, पूनाराम घृतलहरे एवं वैज्ञानिक अधिकारी सीन आफ क्राईम यूनिट बलौदाबाजार राजीव पंकज व अन्य स्टाफ का विशेष योगदान रहा। आरोपियों के नाम 1. महावीर साय उम्र 40 साल निवासी बिनौरी थाना पलारी 2. श्रीमती मीना बाई साय उम्र 36 साल निवासी बिनौरी थाना पलारी 3. वैभव उर्फ़ अंशु बघेल उम्र 19 साल निवासी बिजराडीह थाना गिधपुरी
- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी बालिग और विवाहित महिला के साथ उसकी सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंधों को रेप नहीं माना जा सकता। मामला बेमेतरा जिले से जुड़ा था, जहां महिला ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप लगाया था। सुनवाई में कोर्ट को ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि सहमति डर, दबाव या धोखे से ली गई थी। साक्ष्यों के अभाव में हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए आरोपी को बरी कर दिया।1
- जीव हत्या बंद करो1
- Post by SK Kashyapपत्रकार रींवापार1
- नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने गृह ग्राम सारागांव में पिता स्वर्गीय बिसाहू महंत जी के जन्म जयंती पर समाधी स्थल पर दीपक प्रज्ज्वलित पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित नमन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।1
- कवर्धा। पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में आज दिनांक -01.04.2026 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में चिटफंड के प्रकरण, स्थायी वारंटी एवं प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण के संबंध में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित पटेल द्वारा ली गई, जिसमें उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री आशीष शुक्ला, निरीक्षक विमल लवानिया, योगेश कश्यप, लालमन साव, डी.सी.बी. प्रभारी सउनि सफीक कुरैशी, प्र.आर. लोकेश शर्मा, शिकायत शाखा प्र.आर. एवन नेताम एवं हेमंत ठाकुर उपस्थित रहे। बैठक के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा चिटफंड से संबंधित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने निर्देशित किया कि ऐसे मामलों में संलिप्त आरोपियों का शीघ्र पता लगाकर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। माननीय न्यायालय द्वारा जारी स्थायी वारंट की अधिकतम तामिली सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीम गठित कर लगातार अभियान चलाने के निर्देश दिए गए, ताकि आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके जिससे दोषियों पर सख्त कार्यवाही हो। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने यह भी निर्देशित किया कि पुलिस के पास प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निराकरण किया जाए, जिससे आम जनता को समय पर न्याय मिल सके व कबीरधाम पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने एवं नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के दिशा में निरंतर प्रयास किए जा सके।1
- Post by पत्रकारिकता1
- ग्राम पीरैया में राह भटक कर पहुंचे हिरण को दौड़ा रहे थे कुत्ते गांव के दो युवकों ने हिरण की बचाई जान आज मंगलवार की साम 5:00 बजे के करीब सूचक कपिल कुर्रे से मिली जानकारी के अनुसार आज मंगलवार की सुबह 11:00 बजे के करीब सूचक कपिल कुर्रे पिता गोरेलाल कुर्रे एवं उसके साथी राजेश जायसवाल पिता थनवार जायसवाल पता ग्राम पीरैया थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर अपने मोटरसाइकिल से खाली गैस सिलेंडर लेकर गैस भरवाने जा रहे थे तभी उन्होंने देखा की गांव के नाला के पास सड़क किनारे एक हिरण को तीन-चार कुत्ते भोग भाकर दौड़ा रहे थे जिसे देखते ही दोनों युवकों ने हिरण की जान बचाने की ठान ली और उन्होंने कुत्तों को पत्थर मार कर वहां से भगाया उसके बाद हिरण को पड़कर कपिल कुर्रे अपने घर ले आए और उसे पानी चार देकर सुरक्षित रखे हुवे थे एवं घटना की सूचना थाना चकरभाठा में दी गई इसके बाद सूचक कपिल कुर्रे ने कानन पेंडारी जू को सूचना दी वहां से वन विभाग की टीम दोपहर 2.30 बजे के करीब ग्राम पिरैया कपिल कुर्रे के घर पहुंची उसके बाद हिरण को सुरक्षित कानन पेंडारी ले जाया गया है लेकिन हिरण की जान बचाने वाले दोनों युवकों का कहना है कि अगर हिरण को जानवर मार कर खा गय होते या फिर किसी आदमी के द्वारा हिरण को मार कर खाया गया होता तो दुनिया भर की पुलिस और वन विभाग के अधिकारी पहुंच कर कार्यवाही करते और हम लोग हिरण की जान बचाए हैं तो ना तो हमें कोई इनाम दिया गया और ना ही हमारा नाम पता पूछा गया है हमने तो मानवता दिखाते हुए हिरण की जान बचाई है बाकी अधिकारी जाने की वे हमें सम्मानित करते हैं या नहीं लेकिन इस घटना से एक चीज तो साफ है की लगातार जंगल काटे जा रहे हैं जंगली जीव राह भटक कर गांव एवं शहरों की सड़कों पर आ जा रहे हैं जो जंगली जीव के लिए तो खतरा है ही साथ ही मानव जाति को भी इन जंगली जीवों से खतरा बढ़ता जा रहा है ग्रामीणों ने बताया कि प्रतिदिन क्षेत्र के खेतों से हरे भरे पेड़ो के लड़कियों को काटकर ट्रैक्टर से चकरभाठा के लकड़ी टाल में ला कर बेचा जा रहा है इन लकड़ी चोरों पर सासन कार्यवाही क्यों नहीं करती1
- अन्नपूर्णा मुहिम के तहत निःशुल्क आवास निर्माणः संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा1
- Post by SK Kashyapपत्रकार रींवापार1