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कोटपूतली-बहरोड़ अपर सत्र न्यायालय क्रमांक-01 ने दुष्कर्म के एक मामले में तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। एडवोकेट ज्योति शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने यह फैसला साक्ष्यों के अभाव और अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं कर पाने के आधार पर सुनाया। महिला पुलिस थाना कोटपूतली में दर्ज एफआईआर संख्या 17/2023 के अंतर्गत आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (डी), 506 व 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले में अभियुक्त महराम उर्फ महाराम, रोहिताश एवं संदीप शामिल थे। अभियुक्तों की ओर से एडवोकेट ज्योति शर्मा, एडवोकेट अंकित स्वामी एवं एडवोकेट सुरेश कुमार वर्मा ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों में विरोधाभास, तथ्यों की कमजोरी और कानूनी कमियों को मजबूती से उजागर किया
@nilesh Verma-1997
कोटपूतली-बहरोड़ अपर सत्र न्यायालय क्रमांक-01 ने दुष्कर्म के एक मामले में तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। एडवोकेट ज्योति शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने यह फैसला साक्ष्यों के अभाव और अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं कर पाने के आधार पर सुनाया। महिला पुलिस थाना कोटपूतली में दर्ज एफआईआर संख्या 17/2023 के अंतर्गत आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (डी), 506 व 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले में अभियुक्त महराम उर्फ महाराम, रोहिताश एवं संदीप शामिल थे। अभियुक्तों की ओर से एडवोकेट ज्योति शर्मा, एडवोकेट अंकित स्वामी एवं एडवोकेट सुरेश कुमार वर्मा ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों में विरोधाभास, तथ्यों की कमजोरी और कानूनी कमियों को मजबूती से उजागर किया
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- जयपुर-दिल्ली हाईवे पर जयपुर तिराया फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पिछले लंबे समय से चल रहा है। प्रशासन और संबंधित एवं एजेंसी द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि 10 फरवरी तक कार्य पूर्ण कर उसे आफ जनता के लिये खोल दिया जायेगा,निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बावजूद अभी तक पुलिका चालु नहीं की गई है।राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -48 जयपुर तिराया का अधूरे पड़े फ्लाईओवर का निर्माण का चालू करवाने की मांग को लेकर शाहपुरा क्षेत्र के लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा , मुकेश बुडानिया ने बताया कि जिससे वाहन चालकों समेत आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शाहपुरा क्षेत्र की जनता की परेशानी देखते हुए अतिशीघ्र जयपुर तिराहे पर अधूरे पड़े फ्लाईओवर का कार्य चालू करवाने की मांग की1
- नीमराना उपखंड क्षेत्र के घिलोठ स्थित औद्योगिक क्षेत्र में रॉयल प्लास्ट क्राफ्ट कंपनी से जुड़े भुगतान विवाद के बाद एएमसी अमन एंटरप्राइज के संचालक अमन यादव द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना से क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। घटना के विरोध में शुक्रवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने कंपनी के मुख्य गेट पर धरना-प्रदर्शन शुरू कर बकाया भुगतान व मुआवजे की मांग की। परिजनों के अनुसार, अमन पिछले तीन वर्षों से कंपनी में करीब 80–90 मजदूरों की आपूर्ति कर रहे थे। उनका आरोप था कि मार्च पिछले वर्ष के लगभग 11.75 लाख रुपये बकाया थे। इसके अलावा जनवरी 2026 का लगभग 20 लाख रुपये का बिल लंबित था तथा फरवरी माह का भुगतान भी शेष था। करीब 6.5 लाख रुपये जीएसटी बकाया होने से पेनल्टी लगने की बात भी सामने आई। परिजनों का कहना है कि भुगतान को लेकर बार-बार प्रयास के बावजूद स्पष्ट जवाब नहीं मिलने से अमन मानसिक तनाव में थे। अमन की शादी करीब एक वर्ष पूर्व ही हुई थी। परिवार में छोटा भाई चिमन यादव है। घटना के बाद ग्रामीणों और परिजनों में गहरा रोष व्याप्त हो गया। धरने के दौरान सिरयानी सरपंच उमाशंकर यादव, जिला पार्षद वेद प्रकाश खबरी सहित कई जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन ने भी स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए मोर्चा संभाला। करीब चार घंटे तक चले धरने और वार्ता के बाद परिजन एवं कंपनी प्रबंधन के बीच सहमति बन गई। सरपंच उमाशंकर यादव ने बताया कि कंपनी प्रबंधन ने बकाया राशि का पूर्ण भुगतान करने, परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने, छोटे भाई चिमन यादव को कंपनी में नौकरी देने तथा ठेका कार्य जारी रखने पर सहमति जताई। इसके बाद परिजनों ने धरना समाप्त कर दिया। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है।4
- अपर सत्र न्यायालय क्रमांक-01 कोटपूतली-बहरोड़ ने दुष्कर्म के एक मामले में तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। एडवोकेट ज्योति शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने यह फैसला साक्ष्यों के अभाव और अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं कर पाने के आधार पर सुनाया। महिला पुलिस थाना कोटपूतली में दर्ज एफआईआर संख्या 17/2023 के अंतर्गत आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (डी), 506 व 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले में अभियुक्त महराम उर्फ महाराम, रोहिताश एवं संदीप शामिल थे। अभियुक्तों की ओर से एडवोकेट ज्योति शर्मा, एडवोकेट अंकित स्वामी एवं एडवोकेट सुरेश कुमार वर्मा ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों में विरोधाभास, तथ्यों की कमजोरी और कानूनी कमियों को मजबूती से उजागर किया। बचाव पक्ष की दलीलों से सहमत होते हुए न्यायालय ने तीनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अभियोजन आरोपों को प्रमाणित करने में असफल रहा, जिसके चलते दोषसिद्धि संभव नहीं हो सकी। फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया1
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