सोहागपुर पुलिस थाने में ग्राम एवं नगर रक्षा समितियों का गठन, बैठक आयोजित सोहागपुर पुलिस थाने में ग्राम एवं नगर रक्षा समितियों का गठन, बैठक आयोजित सोहागपुर थाना स्तर पर ग्राम रक्षा समिति एवं नगर रक्षा समिति का गठन किया गया। इस संबंध में थाना परिसर में शुक्रवार सुबह 11 बजे एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें नवगठित समितियों के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक के दौरान थाना प्रभारी राहुल रायकवार ने सदस्यों को आवश्यक जानकारी देते हुए बताया कि समिति का उद्देश्य पुलिस के साथ समन्वय बनाकर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। उन्होंने सभी सदस्यों से अपील की कि वे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करें तथा अपराधों पर अंकुश लगाने में पुलिस की मदद करें। समिति के प्रमुख कार्यों में सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग, गश्त, अपराध नियंत्रण, शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा आपदा प्रबंधन में सहायता करना शामिल है। साथ ही थाना प्रभारी ने बताया कि क्षेत्र में आयोजित होने वाले विभिन्न त्यौहारों एवं पर्वों के दौरान भी समिति के सदस्यों का सहयोग लिया जाएगा। बैठक के अंत में सभी सदस्यों में उत्साह देखा गया और उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर कार्य करने का भरोसा दिलाया।
सोहागपुर पुलिस थाने में ग्राम एवं नगर रक्षा समितियों का गठन, बैठक आयोजित सोहागपुर पुलिस थाने में ग्राम एवं नगर रक्षा समितियों का गठन, बैठक आयोजित सोहागपुर थाना स्तर पर ग्राम रक्षा समिति एवं नगर रक्षा समिति का गठन किया गया। इस संबंध में थाना परिसर में शुक्रवार सुबह 11 बजे एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें नवगठित समितियों के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक के दौरान थाना प्रभारी राहुल रायकवार ने सदस्यों को आवश्यक जानकारी देते हुए बताया कि समिति का उद्देश्य पुलिस के साथ समन्वय बनाकर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। उन्होंने सभी सदस्यों से अपील की कि वे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करें तथा अपराधों पर अंकुश लगाने में पुलिस की मदद करें। समिति के प्रमुख कार्यों में सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग, गश्त, अपराध नियंत्रण, शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा आपदा प्रबंधन में सहायता करना शामिल है। साथ ही थाना प्रभारी ने बताया कि क्षेत्र में आयोजित होने वाले विभिन्न त्यौहारों एवं पर्वों के दौरान भी समिति के सदस्यों का सहयोग लिया जाएगा। बैठक के अंत में सभी सदस्यों में उत्साह देखा गया और उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर कार्य करने का भरोसा दिलाया।
- सोहागपुर पुलिस थाने में ग्राम एवं नगर रक्षा समितियों का गठन, बैठक आयोजित सोहागपुर थाना स्तर पर ग्राम रक्षा समिति एवं नगर रक्षा समिति का गठन किया गया। इस संबंध में थाना परिसर में शुक्रवार सुबह 11 बजे एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें नवगठित समितियों के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक के दौरान थाना प्रभारी राहुल रायकवार ने सदस्यों को आवश्यक जानकारी देते हुए बताया कि समिति का उद्देश्य पुलिस के साथ समन्वय बनाकर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। उन्होंने सभी सदस्यों से अपील की कि वे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करें तथा अपराधों पर अंकुश लगाने में पुलिस की मदद करें। समिति के प्रमुख कार्यों में सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग, गश्त, अपराध नियंत्रण, शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा आपदा प्रबंधन में सहायता करना शामिल है। साथ ही थाना प्रभारी ने बताया कि क्षेत्र में आयोजित होने वाले विभिन्न त्यौहारों एवं पर्वों के दौरान भी समिति के सदस्यों का सहयोग लिया जाएगा। बैठक के अंत में सभी सदस्यों में उत्साह देखा गया और उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर कार्य करने का भरोसा दिलाया।1
- वैशाख के महीने में इस वर्ष भी हरसूद में दो अलग-अलग स्थान पर गणगौर महोत्सव होने जा रहा है। दोनों स्थानों पर तैयारियां जोरों शोरों से है।1
- बनखेड़ी थाने में दर्ज मामले में पिपरिया स्थित द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना रघुवंशी के न्यायालय ने आज शुक्रवार को 4 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी मोनू उर्फ मोहित को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 9एम/10 के तहत 7 वर्ष के कठोर कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। घटना 25 अक्टूबर 2024 की है, जब बच्ची पड़ोसी के घर खेलने गई थी। घर लौटकर उसने मां को घटना बताई, जिसके बाद 28 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कर मामला पंजीबद्ध किया गया। जांच के बाद चालान पेश हुआ और अभियोजन ने 13 गवाह पेश किए। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया। मामले में विशेष लोक अभियोजक बाबूलाल काकोड़िया ने पैरवी की।1
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- आमला। नगर के प्रथम प्राइवेट सीबीएसई स्कूल लाइफ करियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विधिक साक्षरता शिविर का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम सिविल कोर्ट आमला की न्यायाधीश चारु व्यास के मुख्य आतिथ्य, हाईकोर्ट अधिवक्ता शाहिद बेग एवं शिवली गोस्वामी के विशिष्ट आतिथ्य तथा प्रभारी प्राचार्या निशा यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि न्यायाधीश चारु व्यास ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों को सरल और सुलभ न्याय की अवधारणा समझाते हुए कहा कि न्याय व्यवस्था का उद्देश्य आम नागरिक तक आसानी से न्याय पहुंचाना है। उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम बच्चों को यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार से संरक्षण प्रदान करता है और 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को इसके अंतर्गत सुरक्षा दी जाती है। अधिनियम में अश्लीलता, यौन शोषण, पोर्नोग्राफी के लिए बच्चों का उपयोग तथा मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। शिविर में विद्यार्थियों को साइबर क्राइम, चाइल्ड हेल्पलाइन, पुलिस हेल्पलाइन एवं यातायात नियमों की भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। विशिष्ट अतिथि अधिवक्ता शाहिद बेग ने विद्यार्थियों को भारतीय संविधान, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, बाल श्रम निषेध, बाल अधिकार तथा नालसा (NALSA) योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। वहीं, अधिवक्ता शिवली गोस्वामी ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं के लिए कानूनी जागरूकता अत्यंत आवश्यक है, जिससे वे घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और दहेज जैसी समस्याओं से स्वयं की रक्षा कर सकें। कार्यक्रम में विद्यालय की ललिता दाबड़े, रीना झाड़े, समस्त शिक्षकगण, विद्यार्थी एवं पैरालीगल वॉलेंटियर उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक दीपक रघुवंशी ने किया तथा अंत में अधिवक्ता हसीब बेग ने आभार व्यक्त किया।4
- रायसेन वालों, क्या आपके यहाँ सरकार चल रही है या शराब माफियाओं का खुला राज? क्योंकि बाड़ी और अमरावद में आबकारी नीति 2026-27 के नाम पर जो 'लूट की खुली छूट' चल रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि पूरा का पूरा सिस्टम ही ठेकेदारों की जेब में गिरवी रखा है! बाड़ी की शराब दुकान आबकारी विभाग नहीं, बल्कि 'सोम' कंपनी के कर्मचारियों के भरोसे चल रही है और प्रशासन कुंभकर्णी नींद सो रहा है। गरीब और मजदूर जो 75 रुपये का सफेद क्वार्टर लेने जाता है, उसकी जेब से सरेआम 100 रुपये निकाले जा रहे हैं, यानी हर क्वार्टर पर सीधे 25 रुपये की दिन-दहाड़े डकैती! युवाओं को नशे की गर्त में धकेलने का इनका खतरनाक मास्टरप्लान देखिए; नई पीढ़ी को लत लगाने के लिए बीयर कैन एमआरपी पर दिए जा रहे हैं, लेकिन जो आदी हो चुके हैं उनसे बीयर की बोतल पर 60 रुपये तक ज्यादा वसूले जा रहे हैं। हर दिन 3 से 4 लाख रुपये की अवैध और दो नंबर की शराब बिना किसी रिकॉर्ड के गांवों में खपाई जा रही है। बरेली, बाड़ी और अमरावद के ठेकेदारों की इस वर्चस्व की जंग में अब ग्रामीण क्षेत्रों में शराब माफियाओं के बीच किसी भी दिन भयानक 'गैंगवार' हो सकता है, लेकिन आबकारी विभाग ने तो जैसे कानों में रुई और आंखों पर पट्टी बांध रखी है। इसलिए आज 'केके' पूछ रहा है सिस्टम से ये 5 तीखे सवाल: पहला- क्या सरकार अपनी ही आबकारी नीति पर पूरी तरह से नियंत्रण खो चुकी है? दूसरा- 75 का क्वार्टर 100 में बिकने पर आबकारी विभाग ओवररेटिंग के खिलाफ मौन क्यों है? तीसरा- गांवों में जो रोज लाखों की अवैध शराब पहुंचाई जा रही है, उसमें किस-किस साहब का कमीशन सेट है? चौथा- 'सोम' कंपनी के कर्मचारियों को सरकारी दुकान चलाने का ठेका किस नियम के तहत सौंप दिया गया? और पांचवा, सबसे कड़क सवाल- जब गांवों में इन ठेकेदारों का गैंगवार होगा और लट्ठ चलेंगे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा... ये बिकाऊ सिस्टम या बेलगाम शराब माफिया?1
- साइबर फ्रॉड: गूगल पर नंबर सर्च करना पड़ा भारी, 1.20 लाख रुपये की ठगी सोहागपुर थाना क्षेत्र में साइबर ठगी का एक मामला सामने आया है। सोहागपुर थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी शेख शादाब पिता शेख युसूफ, निवासी इंदिरा वार्ड सोहागपुर ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी कार इंश्योरेंस का कार्य करता है।उसने दिनांक 31 मार्च 2026 को मधुर कोरियर सोहागपुर से एक बंद लिफाफे में वाहन एग्रीमेंट से संबंधित दस्तावेज वास्तु फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इंदौर के लिए भेजे थे। लेकिन 6 अप्रैल 2026 तक पार्सल कंपनी तक नहीं पहुंचा। इस पर फरियादी ने गूगल पर मधुर कोरियर का नंबर सर्च कर संपर्क किया कॉल करने पर सामने वाले व्यक्ति ने खुद को कोरियर कर्मचारी बताते हुए डिलीवरी बॉय का नंबर देने के नाम पर 2 रुपये ट्रांसफर करने को कहा। फरियादी ने बताए अनुसार 2 रुपये ट्रांसफर कर दिए, जिसके कुछ देर बाद उसके खाते से लगातार रकम कटती गई। इस दौरान उसके खाते से कुल लगभग 1,20,000 रुपये निकल गए। ठगी का एहसास होने पर फरियादी ने तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) एवं 319(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।1