*दक्षिण पन्ना वन विभाग ने सांभर हिरण के शिकारियों को दबोचा, न्यायालय ने भेजा जेल* दक्षिण पन्ना वन मंडल के मोहन्द्रा वन परिक्षेत्र अंतर्गत मोतीडोल बीट में वन विभाग द्वारा वन्यजीव अपराध के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए सांभर (अनुसूची-1, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972) के अवैध शिकार एवं हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम द्वारा आरोपी सोनें सिंह, निवासी मोतीडोल, उम्र 31 वर्ष, के निवास पर दबिश दी गई। तलाशी के दौरान उसके घर में बेड के नीचे से लगभग 4 किलोग्राम सांभर का मांस बरामद किया गया। आगे की जांच में उसी दिन दोपहर में मोतीडोल गांव से ही एक अन्य आरोपी मलखान आदिवासी, उम्र 27 वर्ष, को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर जांच की गई, जहां उन्होंने सांभर का शिकार किया था। आरोपियों द्वारा बताए गए घटनास्थल से सांभर की खाल, खोपड़ी एवं जबड़े की हड्डियां बरामद की गईं। साथ ही डॉग स्क्वाड की सहायता से दोनों आरोपियों के घरों से मांस काटने में प्रयुक्त अन्य सामग्री भी बरामद की गई। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार किया गया है। दोनों के विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपियों का चिकित्सीय परीक्षण कराए जाने के पश्चात उन्हें विधिवत अभिरक्षा में लिया गया है। दोनों आरोपियों को आज माननीय न्यायालय (मजिस्ट्रेट) के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस संपूर्ण प्रकरण में रेंज ऑफिसर राहुल मिश्रा के निर्देशन में परिक्षेत्र सहायक मोतीडोल श्री भानुप्रताप सिंह, बीटगार्ड मोतीडोल श्री अरविन्द विश्वकर्मा, श्री प्रकाश प्रजापति (बीटगार्ड, लाखनचौरी), श्री अजय प्रताप सिंह (बीटगार्ड, फतेपुर) तथा समस्त मोहन्द्रा रेंज टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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मोतीडोल, उम्र 31 वर्ष, के निवास पर दबिश दी गई। तलाशी के दौरान उसके घर में बेड के नीचे से लगभग 4 किलोग्राम सांभर का मांस बरामद किया गया। आगे की जांच में उसी दिन दोपहर में मोतीडोल गांव से ही एक अन्य आरोपी मलखान आदिवासी, उम्र 27 वर्ष, को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर जांच की गई, जहां उन्होंने सांभर का शिकार किया था। आरोपियों द्वारा बताए
गए घटनास्थल से सांभर की खाल, खोपड़ी एवं जबड़े की हड्डियां बरामद की गईं। साथ ही डॉग स्क्वाड की सहायता से दोनों आरोपियों के घरों से मांस काटने में प्रयुक्त अन्य सामग्री भी बरामद की गई। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार किया गया है। दोनों के विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपियों का चिकित्सीय परीक्षण कराए जाने के पश्चात उन्हें
विधिवत अभिरक्षा में लिया गया है। दोनों आरोपियों को आज माननीय न्यायालय (मजिस्ट्रेट) के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस संपूर्ण प्रकरण में रेंज ऑफिसर राहुल मिश्रा के निर्देशन में परिक्षेत्र सहायक मोतीडोल श्री भानुप्रताप सिंह, बीटगार्ड मोतीडोल श्री अरविन्द विश्वकर्मा, श्री प्रकाश प्रजापति (बीटगार्ड, लाखनचौरी), श्री अजय प्रताप सिंह (बीटगार्ड, फतेपुर) तथा समस्त मोहन्द्रा रेंज टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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